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जून 13, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 2024 के लिए ईसीबी / एफसीसीबी / आरडीबी संबंधी आंकड़े जारी किए

 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 2024 के लिए स्‍वचालित और अनुमोदन दोनों माध्‍यमों से बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी), विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्डों (एफसीसीबी) और रुपया मूल्‍यवर्ग बॉण्डों (आरडीबी) के आंकड़े आज जारी किए।

जून 13, 2024
दिनांक 31 मई 2024, शुक्रवार को भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण

(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 2-जून-23 17-मई-2024 * 31-मई-2024 * 2-जून-23 17-मई-2024 * 31-मई-2024 * I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 249775.87 289665.6 283876.16 252304.65 293548.32 287722.30 ** ख) बैंकों से लिये गये ऋण 34758.63 162652.29 162542.44 34820.26 162655.65 162582.13 ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं 60062.35 74638.61 76467.45 60726.23 74865.41 76890.82 II अन्य के प्रति देयताएं (क) क) जमाराशियां (बैंकों से ली गयी जमाराशियों से इतर) 18703434.6 20814780.09 (20715332.31) 21087595.54 (20992416.71) 19143125.25 21273554.73 (21174106.95) 21545011.17 (21449832.34)

जून 13, 2024
वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही के दौरान निजी कॉर्पोरेट कारोबार क्षेत्र का कार्य-निष्पादन

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही के दौरान निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र के कार्य-निष्पादन से संबंधित आंकड़े जारी किए, जो 2,823 सूचीबद्ध गैर-सरकारी गैर-वित्तीय कंपनियों के संक्षिप्त तिमाही वित्तीय परिणामों से लिए गए हैं। इनमें अनुक्रमिक (तिमाही-दर-तिमाही) और वार्षिक (वर्ष-दर-वर्ष) परिवर्तनों के अध्ययन को सक्षम बनाने के लिए 2022-23 की चौथी तिमाही और 2023-24 की तीसरी तिमाही के तुलनीय आंकड़े भी शामिल हैं (वेब-लिंक https://cimsdbie.rbi.org.in)। 

जून 13, 2024
दिनांक 12 जून 2024 को मुद्रा बाजार परिचालन (संशोधित)

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 550,003.96 6.43 3.00-6.70 I. मांग मुद्रा 11,680.88 6.52 5.40-6.60 II. ट्राइपार्टी रेपो 376,105.60 6.43 6.25-6.65 III. बाज़ार रेपो 161,339.48 6.43 3.00-6.62 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 878.00 6.65 6.65-6.70

जून 12, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – सावंतवाड़ी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सावंतवाड़ी-– अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सावंतवाड़ी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सावंतवाड़ी को दिनांक 13 जून 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S1918/12-22-283/2023-2024 के माध्यम से 14 जून 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इसे 14 जून 2024 तक बढ़ाया गया था।

जून 12, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि कारवार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कारवार

जन सामान्य के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 जून 2024 के निदेश संदर्भ सं. CO.DOS.SED.No.S1932/12-23-065/2024-2025 द्वारा दि कारवार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कारवार (बैंक) को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 12 जून 2024 को कारोबार की समाप्ति से बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 12 जून 2024  के निदेश में यथाअधिसूचित को छोड़कर, किसी ऋण और अग्रिम को संस्वीकृत या नवीकृत  नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, अपने ऊपर कोई भी देयता नहीं लेगा, जिसमें उधार लेना और नई जमाराशि स्वीकार करना भी शामिल है, किसी भी भुगतान का संवितरण या संवितरित करने के लिए सहमति नहीं देगा चाहे वह उसकी देयताओं और दायित्वों के निर्वहन में हो या अन्यथा, कोई भी समझौता या इस तरह की कोई व्‍यवस्‍था नहीं करेगा और अपनी किसी भी संपत्ति या परिसंपत्ति का विक्रय और स्थानांतरण या अन्यथा निपटान नहीं करेगा। बैंक की चलनिधि की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए, बैंक को निर्देश दिया गया है कि वह जमाकर्ता के बचत बैंक, चालू खाते या किसी अन्य खाते से किसी भी राशि की निकासी की अनुमति न दे, लेकिन जमाराशि के एवज में ऋण को सेट-ऑफ करने की अनुमति है, जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक की उपरोक्त निदेश में उल्लिखित शर्तों के अधीन है। उक्त निदेशों में निर्दिष्ट किए अनुसार बैंक कुछ आवश्यक मदों जैसे कि कर्मचारियों के वेतन, किराया, बिजली बिल आदि के संबंध में व्यय कर सकता है।

जून 12, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि अमानाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बैंगलोर

जन सामान्य के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 जून 2024 के निदेश संदर्भ सं. CO.DOS.SED.No.S1931/12-23-001/2024-2025 द्वारा दि अमानाथ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बैंगलोर (बैंक) को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 12 जून 2024 को कारोबार की समाप्ति से बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 12 जून 2024 के निदेश में यथाअधिसूचित को छोड़कर, किसी ऋण और अग्रिम को संस्वीकृत या नवीकृत नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, अपने ऊपर कोई भी देयता नहीं लेगा, जिसमें उधार लेना और नई जमाराशि स्वीकार करना भी शामिल है, किसी भी भुगतान का संवितरण या संवितरित करने के लिए सहमति नहीं देगा चाहे वह उसकी देयताओं और दायित्वों के निर्वहन में हो या अन्यथा, कोई भी समझौता या इस तरह की कोई व्‍यवस्‍था नहीं करेगा और अपनी किसी भी संपत्ति या परिसंपत्ति का विक्रय और अंतरण या अन्यथा निपटान नहीं करेगा। विशेष रूप से, भारतीय रिज़र्व बैंक के उपरोक्त निदेशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन जमाकर्ता के सभी बचत बैंक या चालू खातों या किसी भी अन्य खाते में कुल शेष राशि में से ₹60,000 (साठ हजार रुपये मात्र) से अधिक की राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। बैंक कतिपय आवश्यक मदों, यथा कर्मचारियों के वेतन, किराया, बिजली का बिल आदि के संबंध में व्यय कर सकता है जैसा कि उक्त निदेशों में निर्दिष्ट है।

जून 12, 2024
मई 2024 के लिए समुद्रपारीय प्रत्‍यक्ष निवेश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज मई 2024 माह के लिए स्‍वचालित मार्ग और अनुमोदन मार्ग दोनों के अंतर्गत समुद्रपारीय प्रत्‍यक्ष निवेश पर आंकड़े जारी किए है।

जून 12, 2024
7 जून 2024 को समाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा और 31 मई 2024 को समाप्‍त पखवाड़े के लिए मुद्रा आपूर्ति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7 जून 2024 को समाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा और 31 मई 2024 को समाप्‍त पखवाड़े के लिए मुद्रा आपूर्ति पर आंकड़े आज जारी किए।

जून 12, 2024
खजाना बिल: नीलामी का पूर्ण परिणाम

नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि ₹4000 करोड़ ₹4000 करोड़ ₹4000 करोड़ II. प्राप्‍त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 88 119 137 (ii) राशि ₹ 17221.280 करोड़ ₹ 20217.000 करोड़ ₹ 24630.125 करो

जून 12, 2024
दिनांक 11 जून 2024 को मुद्रा बाजार परिचालन (संशोधित)

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,67,983.84 6.44 2.00-6.70 I. मांग मुद्रा 10,847.61 6.52 5.40-6.65 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,84,524.85 6.45 6.15-6.50 III. बाज़ार रेपो 1,71,473.38 6.43 2.00-6.60 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,138.00 6.67 6.65-6.70

जून 12, 2024
91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिल की नीलामी का परिणाम: कट-ऑफ

I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्‍य ₹4,000 करोड़ ₹4,000 करोड़ ₹4,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य और कट-ऑफ मूल्‍य पर निहित प्रतिफल 98.3240 (परिपक्वता प्रतिफल:6.8370%) 96.6308 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.9925%) 93.4650 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0111%) IV. स्‍वीकृत कुल अंकित मूल्‍य ₹4,000 करोड़ ₹4,000 करोड़ ₹4,000 करोड़

जून 11, 2024
राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का पूर्ण परिणाम

11 जून 2024 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) आंध्र प्रदेश 2039* आंध्र प्रदेश 2043* आंध्र प्रदेश 2045* हरियाणा 2034 अधिसूचित राशि 500 500 1000 1000 अवधि 15 19 21 10 प्राप्‍त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्या 48 29 23 88 (ii) राशि 3925 2540.5 4220 6055 कट-ऑफ प्रतिफल (प्रतिशत) - - - 7.38 स्‍वीकृत प्रतिस्‍पर्धी बोलियां

जून 11, 2024
राज्य सरकार प्रतिभूतियों की प्रतिफल आधारित नीलामी का परिणाम

क्रम सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1. आंध्र प्रदेश* 500 - - 15 500 - - 19 1000 - - 21

जून 11, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि वैशाली शहरी विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हाजीपुर, जिला वैशाली- अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैशाली शहरी विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हाजीपुर, जिला वैशाली को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 13 जून 2023 के निदेश सं. DoS(Patna).Co-op.Bk./No. S50/04.01.009/2023-24 के माध्यम से 14 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया और पिछली बार इसे दिनांक 12 मार्च 2024 के निदेश DOR.MON/D-140/12.28.207/2023-24 के माध्यम से 14 जून 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, निदेश की परिचालन की अवधि को 14 जून 2024 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

जून 11, 2024
दिनांक 10 जून 2024 को मुद्रा बाजार परिचालन

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,69,717.26 6.44 1.00-6.75 I. मांग मुद्रा 11,175.01 6.51 5.40-6.60 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,80,669.15 6.44 6.25-6.65 III. बाज़ार रेपो 1,76,745.10 6.43 1.00-6.75 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,128.00 6.66 6.65-6.70

जून 10, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने विश्वकल्याण सहकारा बैंक नियामित, हुबली, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 5 जून 2024 के आदेश द्वारा विश्वकल्याण सहकारा बैंक नियामित, हुबली, कर्नाटक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध-यूसीबी’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपलान के लिए ₹25,000/- (पच्चीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

जून 10, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि प्रकासम डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, ओंगोल, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 5 जून 2024 के आदेश द्वारा दि प्रकासम डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, ओंगोल, आंध्र प्रदेश (बैंक) पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा जारी 'धोखाधड़ी - वर्गीकरण, रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए दिशानिर्देश' संबंधी निदेशों के अननुपलान के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

जून 10, 2024
सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना के अंतर्गत समय-पूर्व मोचन – 11 जून 2024 को देय समय-पूर्व मोचन के लिए मोचन मूल्य (एसजीबी 2017-18 की शृंखला XI) और (2019-20 की शृंखला I)

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना परभारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं.4(25)-डब्ल्यूएंडएम/2017(एसजीबी 2017-18 शृंखला XI - जारी करने की तारीख 11 दिसंबर 2017) और दिनांक 30 मई 2019 की अधिसूचना एफ.सं.4(7)-बी(डब्ल्यूएंडएम)/2019(एसजीबी 2019-20 शृंखला I - जारी करने की तारीख 11 जून 2019) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड को समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखलाओं के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 11 जून 2024 होगी।

जून 10, 2024
भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी

भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹34,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 नई जीएस 2031 18 जून 2031 11,000 एफ़ सं. 4(3)-बी (डब्ल्यूएंड एम)/2024 दिनांकित 10 जून 2024 14 जून 2024 (शुक्रवार) 18 जून 2024 (मंगलवार) 2 7.23% जीएस 2039 15 अप्रैल 2039 12,000 3 7.34% जीएस 2064 22 अप्रैल 2064 11,000 कुल 34,000

जून 10, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – डिफेन्स अकाउंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S8241/12-22-316/2022-2023 के माध्यम से, डिफेन्स अकाउंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था।

जून 10, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि राजापुर सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि राजापुर सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई को दिनांक 13 जून 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S1917/12.22.212/2023-24 के माध्यम से 14 जून 2023 को कारोबार की समाप्ति से 14 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और इसे पिछली बार 14 जून 2024 तक बढ़ाया गया था।

जून 10, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – पुणे सहकारी बैंक लिमिटेड, शिवाजीनगर, पुणे, महाराष्ट्र

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S8240/12-22-493/2022-2023 द्वारा पुणे सहकारी बैंक लिमिटेड, शिवाजीनगर, पुणे, महाराष्ट्र को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि समय-समय पर बढ़ाई गई और इसे पिछली बार 10 जून 2024 तक बढ़ाया गया था।

जून 10, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडिया होम लोन लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 जून 2024 के आदेश द्वारा इंडिया होम लोन लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2021’ संबंधी मास्टर निदेश के साथ पठित राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) द्वारा जारी ‘आवास वित्त कंपनियां (एनएचबी) निदेश, 2010’ के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 49 की उप-धारा (3) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 52 ए की उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

जून 10, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अंगुल युनाइटेड सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ओडिशा पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 जून 2024 के आदेश द्वारा दि अंगुल युनाइटेड सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ओडिशा (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016’ संबंधी मास्टर निदेश के अननुपालन के लिए ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

जून 10, 2024
दिनांक 9 जून 2024 को मुद्रा बाजार परिचालन

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

जून 10, 2024
दिनांक 8 जून 2024 को मुद्रा बाजार परिचालन

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

जून 10, 2024
दिनांक 7 जून 2024 को मुद्रा बाजार परिचालन

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 583,905.04 6.41 1.25-6.70 I. मांग मुद्रा 12,678.47 6.52 5.40-6.60 II. ट्राइपार्टी रेपो 398,377.00 6.40 6.15-6.50 III. बाज़ार रेपो 172,106.57 6.40 1.25-6.62 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 743.00 6.66 6.65-6.70

जून 07, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान– अवधि बढ़ाना

सीकर अर्बन को-ऑपरटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेश के माध्यम से 9 नवंबर 2018 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए सर्व समावेशी निदेशों के अधीन रखा गया था, जो समीक्षाधीन था। निदेशों की वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 7 मार्च 2024 के निदेश द्वारा 9 जून 2024 को कारोबार की समाप्ति तक तीन माह की अवधि के लिए बढ़ाया गया था, जो समीक्षाधीन था।

जून 07, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि गायत्री को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, जगतियाल (तेलंगाना) के साथ दि यादगिरी लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, यदाद्रि भुवनागिरी (तेलंगाना) के स्वैच्छिक समामेलन को मंजूरी दी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि गायत्री को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, जगतियाल (तेलंगाना) के साथ दि यादगिरी लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, यदाद्रि भुवनागिरी (तेलंगाना) के समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना को, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंजूरी दी गई है। यह योजना 10 जून 2024 से लागू होगी। दि यादगिरी लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, यदाद्रि भुवनागिरी (तेलंगाना) की शाखाएं 10 जून 2024 से दि गायत्री को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, जगतियाल (तेलंगाना) की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी।

जून 07, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने तीसरे ग्लोबल हैकथॉन – HaRBInger 2024 की शुरुआत की

भारतीय रिज़र्व बैंक अपना तीसरा वैश्विक हैकथॉन - ‘HaRBInger 2024- परिवर्तन के लिए नवाचार' आयोजित कर रहा है। यह हैकथॉन प्रतिभागियों को निम्नलिखित विषयों और समस्या विवरणों के अंतर्गत प्रौद्योगिकी और नवोन्मेषी दृष्टिकोणों का उपयोग करके समाधान विकसित करने के लिए आमंत्रित करता है:

जून 07, 2024
राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹ 7,750 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अतिरिक्त उधार (ग्रीन शू) विकल्प (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1 आंध्र प्रदेश 500 - 15 प्रतिफल 500 - 19 प्रतिफल 1000 - 21 प्रतिफल

जून 07, 2024
91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों की नीलामी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की:    क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि
(₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख

 

जून 07, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूर्वानुमान सर्वेक्षणों के परिणाम जारी किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर निम्नलिखित सर्वेक्षणों के परिणाम जारी किए: i) उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस)– मई 2024 ii) परिवारों की मुद्रास्फीति प्रत्याशा संबंधी सर्वेक्षण (आईईएसएच)– मई 2024 iii) समष्टि आर्थिक सूचकांकों पर पेशेवर पूर्वानुमानकर्ता सर्वेक्षण - 88वां दौर सर्वेक्षण के परिणाम सर्वेक्षणों पर उत्तरदाताओं से प्राप्त फीडबैक पर आधारित हैं और अनिवार्य रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक के विचार नहीं हैं।

जून 07, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक – बुलेटिन साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक – सारांश

1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹ करोड़) मद 2023 2024 घट-बढ़ 2 जून 24 मई 31 मई सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार 0 0 0 0 0 4.2 राज्य सरकारें 16049 18822 10723 -8099 -5325 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।

जून 07, 2024
सरकारी स्टॉक – नीलामी का पूर्ण परिणाम

नीलामी का परिणाम 7.10% जीएस 2034 7.30% जीएस 2053 I. अधिसूचित राशि ₹20,000 करोड़ ₹9,000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹20,000 करोड़ ₹9,000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 338 259 (ii) राशि ₹49,274 करोड़ ₹27,845 करोड़ IV. कट-ऑफ मूल्‍य / प्रतिफल 100.54 101.96 (परिपक्वता प्रतिफल:7.0210%) (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1388%) V. स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 169 68

जून 07, 2024
सरकारी स्टॉक – नीलामी का परिणाम: कट-ऑफ

7.10% जीएस 2034 7.30% जीएस 2053 I. अधिसूचित राशि ₹20,000 करोड़ ₹9,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्‍य / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 100.54 / 7.0210% 101.96 / 7.1388% III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹20,000 करोड़ ₹9,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य शून्य

जून 07, 2024
दिनांक 7 जून 2024 को आयोजित हामीदारी नीलामियों के परिणाम

निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 7 जून 2024 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की हैं:

जून 07, 2024
विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

यह वक्तव्य (i) विनियमन; तथा (ii) भुगतान प्रणाली और फिनटेक से संबंधित विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीतिगत उपाय निर्धारित करता है। I. विनियमन 1. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), लघु वित्त बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों के लिए थोक जमाराशि की सीमा की समीक्षा बैंकों के पास अपनी आवश्यकताओं और आस्ति-देयता प्रबंधन (एएलएम) पूर्वानुमानों के अनुसार थोक जमाराशियों पर विभेदक ब्याज दर प्रदान करने का विवेकाधिकार होता है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) और लघु वित्त बैंकों (एसएफ़बी) के लिए वर्ष 2019 में थोक जमाराशि सीमा को ‘₹2 करोड़ और उससे अधिक की एकल रुपया मीयादी जमाराशि’ के रूप में बढ़ाया गया था। समीक्षा करने पर, एससीबी (आरआरबी को छोड़कर) और एसएफ़बी के लिए थोक जमाराशि की परिभाषा को ‘₹3 करोड़ और उससे अधिक की एकल रुपया मियादी जमाराशि’ के रूप में संशोधित करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, स्थानीय क्षेत्र बैंकों के लिए थोक जमाराशि सीमा को आरआरबी के मामले में लागू ‘₹1 करोड़ और उससे अधिक की एकल रुपया मियादी जमाराशि’ के रूप में परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है। आवश्यक दिशानिर्देश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे।

जून 07, 2024
मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2024-25 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 5-7 जून 2024

वर्तमान और उभरती समष्टि-आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (7 जून 2024) अपनी बैठक में यह निर्णय लिया है कि: चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर यथावत् रखा जाए। परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 6.25 प्रतिशत तथा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 6.75 प्रतिशत पर यथावत् बनी हुई है। एमपीसी ने निभाव को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित रखने का भी निर्णय लिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति उतरोत्तर संवृद्धि को समर्थन प्रदान करते हुए लक्ष्य के साथ संरेखित हो। ये निर्णय, संवृद्धि को समर्थन प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति को +/- 2 प्रतिशत के दायरे में रखते हुए 4 प्रतिशत का मध्यावधि लक्ष्य प्राप्त करने के अनुरूप है।

जून 07, 2024
गवर्नर का वक्तव्य: 7 जून 2024

हाल के वर्षों में, दुनिया एक के बाद एक संकटों से गुज़री है; और यह सिलसिला जारी है। इस पृष्ठभूमि के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था, वित्तीय स्थिरता और सकारात्मक संवृद्धि की गति के साथ, मजबूत बुनियादी ढांचे प्रदर्शित करती है। फिर भी, हमें इस अस्थिर वैश्विक माहौल में सतर्क रहने की आवश्यकता है। तकनीकी प्रगति; आपूर्ति शृंखला पुनर्गठन, व्यापार और वित्तीय विखंडन; तथा जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न नई वास्तविकताएं, अवसरों के साथ-साथ चुनौतियां भी प्रस्तुत करती हैं। इस परिस्थिति में, भारत अनुकूल जनसांख्यिकी[1], बेहतर उत्पादकता और प्रौद्योगिकी तथा अनुकूल नीतिगत माहौल की सहायता से परिवर्तन के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए तैयार है। इन कारकों का संगम आने वाले वर्षों में भारत में सतत उच्च संवृद्धि की संभावनाओं को उजागर करता है।[2]

जून 07, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेशों की वैधता अवधि बढ़ाना – नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उ.प्र.)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश LKO.DOS.SED.No.S875/10.03.759/2022-23 द्वारा नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उ.प्र.) को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया था  तथा इसे पिछली बार 10 जून 2024 तक बढ़ाया गया था।    2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निदेश देता है कि दिनांक 5 जून 2024 के निदेश DOR.MON.No.D-21/12-28-015/2024-2025 के अनुसार उपर्युक्त निदेश बैंक पर 10 जून 2024 को कारोबार की समाप्ति से 10 सितंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक लागू रहेंगे जो कि समीक्षाधीन होगा।

जून 07, 2024
दिनांक 6 जून 2024 को मुद्रा बाजार परिचालन

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 561,495.64 6.40 1.00-7.50 I. मांग मुद्रा 10,728.30 6.51 5.40-6.60 II. ट्राइपार्टी रेपो 384,754.55 6.39 6.00-6.50 III. बाज़ार रेपो 165,084.79 6.40 1.00-7.37 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 928.00 6.73 6.55-7.50

जून 06, 2024
भारत सरकार के अस्थिर दर वाले बॉण्ड 2031 संबंधी ब्याज दर

7 जून 2024 से 6 दिसंबर 2024 तक की छमाही के लिए भारत सरकार के अस्थिर दर वाले बॉण्ड 2031 (एफ़आरबी 2031) पर लागू ब्याज दर 7.98 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी।   

जून 06, 2024
भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की वापसी-खरीद के परिणाम

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित कुल राशि (अंकित मूल्य)    ₹30,000.000 करोड़ प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तावित कुल राशि (अंकित मूल्य)    ₹ 8,631.914 करोड़ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकृत कुल राशि (अंकित मूल्य)   ₹ 7,287.563 करोड़ 

जून 06, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश– दि इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर– अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश सं. CDG.DOS.RSG.No.S1645/16-03-46/2022-23 द्वारा दि इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर को समय-समय पर यथा संशोधित 10 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह के लिए निदेश जारी किए थे जिसे पिछली बार 10 जून 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि निदेश की परिचालन अवधि को 10 जून 2024 को कारोबार की समाप्ति से और आगे बढ़ाया जाए।  

2.  तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा निदेश की अवधि को

जून 06, 2024
7 जून 2024 को ₹29,000 करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए हामीदारी नीलामी

भारत सरकार ने 7 जून 2024 को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। दिनांक 14 नवंबर 2007 को अधिसूचित वर्तमान हामीदारी योजना के अनुसार, प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी (पीडी) के लिए लागू हामीदारी नीलामियों में न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) तथा अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता की राशियाँ निम्नानुसार हैं: (₹ करोड़) प्रतिभूति अधिसूचित राशि प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी के लिए न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी के लिए अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) नीलामी के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता 7.10% जीएस 2034 20,000 477 477 7.30% जीएस 2053 9,000 215 215  हामीदारी नीलामियां 7 जून 2024 (शुक्रवार) को एकाधिक मूल्य आधारित पद्धति का उपयोग करते हुए आयोजित की जाएंगी। प्राथमिक व्यापारी (पीडी) एसीयू नीलामी के लिए अपनी बोलियां कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली का उपयोग करते हुए इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में हामीदारी नीलामी के दिन पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच प्रस्तुत कर सकते हैं।

जून 06, 2024
दिनांक 5 जून 2024 को मुद्रा बाजार परिचालन

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 558,158.40 6.43 0.01-7.50 I. मांग मुद्रा 12,547.11 6.52 5.10-6.60 II. ट्राइपार्टी रेपो 387,115.95 6.44 6.35-6.64 III. बाज़ार रेपो 157,487.34 6.39 0.01-6.75 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,008.00 6.70 6.60-7.50

जून 05, 2024
31 मई 2024 को समाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 मई 2024 को समाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा पर आंकड़े आज जारी किए।

जून 05, 2024
खजाना बिल: नीलामी का पूर्ण परिणाम

नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि ₹4000 करोड़ ₹4000 करोड़ ₹4000 करोड़ II. प्राप्‍त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 62 77 96 (ii) राशि ₹12821.325 करोड़ ₹12948.200 करोड़ ₹16629.280 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य/ प्रतिफल 98.3180 96.6185 93.4445 (परिपक्वता प्रतिफल:6.8619%) (परिपक्वता प्रतिफल:7.0189%) (परिपक्वता प्रतिफल:7.0347%)

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 19, 2024

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