मास्टर परिपत्र - आरबीआई - Reserve Bank of India
मास्टर परिपत्र
जुलाई 02, 2012
मास्टर परिपत्र - मुद्रा परिवर्तन कार्यकलाप को नियंत्रित करने वाले अनुदेशों का ज्ञापन
आरबीआई/2012-13/10 मास्टर परिपत्र सं.10/2012-13 02 जुलाई 2012 विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/महोदय, मास्टर परिपत्र - मुद्रा परिवर्तन कार्यकलाप को नियंत्रित करने वाले अनुदेशों का ज्ञापन इस मास्टर परिपत्र में "मुद्रा परिवर्तन कार्यकलाप को नियंत्रित करने वाले अनुदेशों के ज्ञापन" विषय पर वर्तमान अनुदेशों को एक ही स्थान पर समेकित किया गया है। इसमें निहित परिपत्र/अधिसूचनाएं परिशिष्ट में दी गई हैं। 2. इस मास्टर परिपत्र को एक वर्ष की अवधि के लिए ("सनसेट खंड" क
आरबीआई/2012-13/10 मास्टर परिपत्र सं.10/2012-13 02 जुलाई 2012 विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/महोदय, मास्टर परिपत्र - मुद्रा परिवर्तन कार्यकलाप को नियंत्रित करने वाले अनुदेशों का ज्ञापन इस मास्टर परिपत्र में "मुद्रा परिवर्तन कार्यकलाप को नियंत्रित करने वाले अनुदेशों के ज्ञापन" विषय पर वर्तमान अनुदेशों को एक ही स्थान पर समेकित किया गया है। इसमें निहित परिपत्र/अधिसूचनाएं परिशिष्ट में दी गई हैं। 2. इस मास्टर परिपत्र को एक वर्ष की अवधि के लिए ("सनसेट खंड" क
जुलाई 02, 2012
मास्टर परिपत्र - निवासियों द्वारा विदेश स्थित संयुक्त उद्यम (JV)/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं/कंपनियों (WOS) में प्रत्यक्ष निवेश
भारिबैं/2012-13/11 मास्टर परिपत्र सं. 11/2012-13 02 जुलाई 2012 विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी महोदया /महोदय, मास्टर परिपत्र - निवासियों द्वारा विदेश स्थित संयुक्त उद्यम (JV)/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं/कंपनियों (WOS) में प्रत्यक्ष निवेश समय-समय पर यथा संशोधित 7 जुलाई 2004 की फेमा अधिसूचना सं.120/आरबी-2004 (19 नवंबर 2004 का जीएसआर 757 (E) अर्थात् विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 के साथ पठित विदेशी
भारिबैं/2012-13/11 मास्टर परिपत्र सं. 11/2012-13 02 जुलाई 2012 विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी महोदया /महोदय, मास्टर परिपत्र - निवासियों द्वारा विदेश स्थित संयुक्त उद्यम (JV)/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं/कंपनियों (WOS) में प्रत्यक्ष निवेश समय-समय पर यथा संशोधित 7 जुलाई 2004 की फेमा अधिसूचना सं.120/आरबी-2004 (19 नवंबर 2004 का जीएसआर 757 (E) अर्थात् विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 के साथ पठित विदेशी
जुलाई 02, 2012
मास्टर परिपत्र – संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकारने/ धारण करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC-ND-SI) के लिए विविध अनुदेश
भारिबैं /2012-13/26 गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.289/03.10.001/2012-13 2 जुलाई 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसीज) महोदय, मास्टर परिपत्र – संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकारने/ धारण करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC-ND-SI) के लिए विविध अनुदेश सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 जून 2012 को समाप्त वर्ष में जारी सभी अनुदेशों को समेकित किया है। इस परिपत्र में एनबीएफसी-एनडी-एसआई
भारिबैं /2012-13/26 गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.289/03.10.001/2012-13 2 जुलाई 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसीज) महोदय, मास्टर परिपत्र – संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकारने/ धारण करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC-ND-SI) के लिए विविध अनुदेश सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 जून 2012 को समाप्त वर्ष में जारी सभी अनुदेशों को समेकित किया है। इस परिपत्र में एनबीएफसी-एनडी-एसआई
जुलाई 02, 2012
मास्टर परिपत्र-उचित व्यवहार संहिता
भारिबैं/2012-13/27 गैबैंपवि(नीति प्रभा.) कंपरि.सं.286/03.10.042/2012-13 2 जुलाई 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसीज) और अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनिया (आरएनबीसीज) महोदय, मास्टर परिपत्र-उचित व्यवहार संहिता सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने उल्लिखित विषय पर 30 जून 2012 तक जारी सभी अनुदेशों को समेकित किया है। यह नोट किया जाए कि यह मास्टर परिपत्र 01 जुलाई 2011 को जारी यथा कंपनी परिपत्र सं: 232 को अधिक्रमण है तथा परिशिष्ट म
भारिबैं/2012-13/27 गैबैंपवि(नीति प्रभा.) कंपरि.सं.286/03.10.042/2012-13 2 जुलाई 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसीज) और अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनिया (आरएनबीसीज) महोदय, मास्टर परिपत्र-उचित व्यवहार संहिता सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने उल्लिखित विषय पर 30 जून 2012 तक जारी सभी अनुदेशों को समेकित किया है। यह नोट किया जाए कि यह मास्टर परिपत्र 01 जुलाई 2011 को जारी यथा कंपनी परिपत्र सं: 232 को अधिक्रमण है तथा परिशिष्ट म
जुलाई 02, 2012
मास्टर परिपत्र – 2012 – गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विदेश में शाखाएं / सहायक कंपनी / संयुक्त उद्यम / प्रतिनिधि कार्यालय खोलना या निवेश करना
भारिबैं/2012-13/28 गैबैंपवि(नीतिप्रभा.)कंपरि.सं.292/3.02.001/2012-13 2 जुलाई 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय, मास्टर परिपत्र – 2012 – गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विदेश में शाखाएं / सहायक कंपनी / संयुक्त उद्यम / प्रतिनिधि कार्यालय खोलना या निवेश करना जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है। उक्त विषय पर जारी दिशा निर्देश पुन: नीचे दिए जा रहे
भारिबैं/2012-13/28 गैबैंपवि(नीतिप्रभा.)कंपरि.सं.292/3.02.001/2012-13 2 जुलाई 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय, मास्टर परिपत्र – 2012 – गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विदेश में शाखाएं / सहायक कंपनी / संयुक्त उद्यम / प्रतिनिधि कार्यालय खोलना या निवेश करना जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है। उक्त विषय पर जारी दिशा निर्देश पुन: नीचे दिए जा रहे
जुलाई 02, 2012
बैंकिग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36(1) (क) के अन्तर्गत जारी दिशानिर्देश- विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के प्रावधानों का कार्यान्वयन
भारिबै/2012-13/44 संदर्भ सं. बैंपविवि. एएमएल. बीसी. सं. 12 /14.08.001/2012-13 2 जुलाई 2012 11 आषाढ़ 1934 (शक) अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय बैंकिग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36(1) (क) के अन्तर्गत जारी दिशानिर्देश- विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के प्रावधानों का कार्यान्वयन कृपया 1 जुलाई 2010 का हमारा मास्टर परिपत्र बैंपविवि. एएमएल. बीसी. सं.1/14.08.001/2010-11 देखें, जिसमें विदेश
भारिबै/2012-13/44 संदर्भ सं. बैंपविवि. एएमएल. बीसी. सं. 12 /14.08.001/2012-13 2 जुलाई 2012 11 आषाढ़ 1934 (शक) अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय बैंकिग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36(1) (क) के अन्तर्गत जारी दिशानिर्देश- विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के प्रावधानों का कार्यान्वयन कृपया 1 जुलाई 2010 का हमारा मास्टर परिपत्र बैंपविवि. एएमएल. बीसी. सं.1/14.08.001/2010-11 देखें, जिसमें विदेश
जुलाई 02, 2012
मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के लिए संसाधन जुटाने संबंधी मानदंड
आरबीआई/2012-13/46 बैंपविवि. सं. एफआइडी.एफआइसी. 1/01.02.00/2012-13 2 जुलाई 2012 11 आषाढ़ 1934 (शक) अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री तथा पुनर्वित्त प्रदान करनेवाली संस्थाओं के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी तथा सिडबी) महोदय मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के लिए संसाधन जुटाने संबंधी मानदंड कृपया उपर्युक्त विषय पर 1 जुलाई 2011 का मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी. 1/ 01.02.00 / 2011-12 देखें । संलग्न मास्टर परिपत्र में 30 जून 2
आरबीआई/2012-13/46 बैंपविवि. सं. एफआइडी.एफआइसी. 1/01.02.00/2012-13 2 जुलाई 2012 11 आषाढ़ 1934 (शक) अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री तथा पुनर्वित्त प्रदान करनेवाली संस्थाओं के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी तथा सिडबी) महोदय मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के लिए संसाधन जुटाने संबंधी मानदंड कृपया उपर्युक्त विषय पर 1 जुलाई 2011 का मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी. 1/ 01.02.00 / 2011-12 देखें । संलग्न मास्टर परिपत्र में 30 जून 2
जुलाई 02, 2012
मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के लिए प्रकटीकरण मानदंड
आरबीआइ /2012-13/47 बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी. 2/01.02.00/2012-13 2 जुलाई 2012 11 आषाढ़ 1934 (शक) अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री तथा पुनर्वित्त प्रदान करनेवाली संस्थाओं के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी तथा सिडबी ) महोदय मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के लिए प्रकटीकरण मानदंड कृपया उपर्युक्त विषय पर 1 जुलाई 2011 का मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. एफआइडी.एफआइसी. 2/01.02.00/ 2011-12 देखें। संलग्न मास्टर परिपत्र में 30 जून 2012 त
आरबीआइ /2012-13/47 बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी. 2/01.02.00/2012-13 2 जुलाई 2012 11 आषाढ़ 1934 (शक) अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री तथा पुनर्वित्त प्रदान करनेवाली संस्थाओं के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी तथा सिडबी ) महोदय मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के लिए प्रकटीकरण मानदंड कृपया उपर्युक्त विषय पर 1 जुलाई 2011 का मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. एफआइडी.एफआइसी. 2/01.02.00/ 2011-12 देखें। संलग्न मास्टर परिपत्र में 30 जून 2012 त
जुलाई 02, 2012
मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं द्वारा निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड
आरबीआई/2012-2013/48 संदर्भ : बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी.3/01.02.00/2012-2013 2 जुलाई 2012 11 आषाढ़ 1934 (शक) अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री तथा पुनर्वित्त प्रदान करनेवाली संस्थाएँ (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी एवं सिडबी) महोदय मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं द्वारा निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड कृपया उपर्युक्त विषय पर 1 जुलाई 2011 का मास्टर परिपत्र सं. बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी.3/01.02.00/2011-12 देखें । स
आरबीआई/2012-2013/48 संदर्भ : बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी.3/01.02.00/2012-2013 2 जुलाई 2012 11 आषाढ़ 1934 (शक) अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री तथा पुनर्वित्त प्रदान करनेवाली संस्थाएँ (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी एवं सिडबी) महोदय मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं द्वारा निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड कृपया उपर्युक्त विषय पर 1 जुलाई 2011 का मास्टर परिपत्र सं. बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी.3/01.02.00/2011-12 देखें । स
जुलाई 02, 2012
मास्टर परिपत्र-"अपने ग्राहक को जानने (केवाईसी)" संबंधी दिशानिर्देश- धन शोधन निवारणमानदंड-धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002- उनके अंतर्गत अधिसूचित नियमों के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के दायित्व
भारिबैं /2012-13/34 गैबैंपवि (नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 285/03.10.42/2012-13 2 जुलाई 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसीज) विविध गैर बैंकिंग कंपनियां (एमएनबीसीज) और अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनिया (आरएनबीसीज) महोदय, मास्टर परिपत्र-"अपने ग्राहक को जानने (केवाईसी)" संबंधी दिशानिर्देश- धन शोधन निवारणमानदंड-धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002- उनके अंतर्गत अधिसूचित नियमों के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के दायित्व जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अन
भारिबैं /2012-13/34 गैबैंपवि (नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 285/03.10.42/2012-13 2 जुलाई 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसीज) विविध गैर बैंकिंग कंपनियां (एमएनबीसीज) और अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनिया (आरएनबीसीज) महोदय, मास्टर परिपत्र-"अपने ग्राहक को जानने (केवाईसी)" संबंधी दिशानिर्देश- धन शोधन निवारणमानदंड-धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002- उनके अंतर्गत अधिसूचित नियमों के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के दायित्व जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अन
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