प्रेस प्रकाशनी - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनी
The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated October 28, 2024, imposed a monetary penalty of ₹1.50 lakh (Rupees One Lakh Fifty Thousand only) on The Rander People's Co-operative Bank Ltd., Surat, Gujarat (the bank) for contravention of provisions of section 26A read with section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (BR Act) and non-compliance with certain directions issued by RBI on ‘Know Your Customer (KYC)’. This penalty has been imposed in exercise of powers vested in RBI, conferred under the provisions of section 47A(1)(c) read with sections 46(4)(i) and 56 of the BR Act.
The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated October 28, 2024, imposed a monetary penalty of ₹1.50 lakh (Rupees One Lakh Fifty Thousand only) on The Rander People's Co-operative Bank Ltd., Surat, Gujarat (the bank) for contravention of provisions of section 26A read with section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (BR Act) and non-compliance with certain directions issued by RBI on ‘Know Your Customer (KYC)’. This penalty has been imposed in exercise of powers vested in RBI, conferred under the provisions of section 47A(1)(c) read with sections 46(4)(i) and 56 of the BR Act.
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 अक्तूबर 2024 के आदेश द्वारा महमदाबाद अर्बन पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महमदाबाद, जिला खेड़ा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’ और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹60,000/- (साठ हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) तथा प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 25 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 अक्तूबर 2024 के आदेश द्वारा महमदाबाद अर्बन पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महमदाबाद, जिला खेड़ा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’ और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹60,000/- (साठ हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) तथा प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 25 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 अक्तूबर 2024 के आदेश द्वारा दि जंबूसर पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला भरूच, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹10,000/- (दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 25 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 अक्तूबर 2024 के आदेश द्वारा दि जंबूसर पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला भरूच, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹10,000/- (दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 25 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 अक्तूबर 2024 के आदेश द्वारा दि वैजापुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वैजापुर, महाराष्ट्र (बैंक) पर पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों तथा आरबीआई द्वारा जारी 'अपने ग्राहकों को जानिए (केवाईसी) मानदंड' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹7.50 लाख (सात लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 अक्तूबर 2024 के आदेश द्वारा दि वैजापुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वैजापुर, महाराष्ट्र (बैंक) पर पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों तथा आरबीआई द्वारा जारी 'अपने ग्राहकों को जानिए (केवाईसी) मानदंड' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹7.50 लाख (सात लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 अक्तूबर 2024 के आदेश द्वारा दि गौंडिया जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों की सदस्यता’ पर जारी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.60 लाख (दो लाख साठ हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों तथा प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 अक्तूबर 2024 के आदेश द्वारा दि गौंडिया जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों की सदस्यता’ पर जारी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.60 लाख (दो लाख साठ हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों तथा प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 अक्तूबर 2024 के आदेश द्वारा श्री शिवेश्वर नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बसमतनगर, हिंगोली, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26 ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 अक्तूबर 2024 के आदेश द्वारा श्री शिवेश्वर नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बसमतनगर, हिंगोली, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26 ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 अक्तूबर 2024 के आदेश द्वारा फैमिली होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 52ए के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 अक्तूबर 2024 के आदेश द्वारा फैमिली होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 52ए के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: मई 19, 2025