प्रेस प्रकाशनी - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनी
अप्रैल 07, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘थोक और दीर्घावधि वित्त बैंकों’ पर चर्चा पत्र जारी किया
7 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘थोक और दीर्घावधि वित्त बैंकों’ पर चर्चा पत्र जारी किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर ‘थोक और दीर्घावधि वित्त बैंकों’ पर चर्चा पत्र जारी किया। चर्चा पत्र में अलग-अलग प्रकार के बैंक जैसे भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक स्थापित करने के लिए जारी किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन के संदर्भ में और अधिक अलग-अलग प्रकार के बैंक, विशेषकर थोक और दीर्घावधि वित्त बैंक स्थापित करने की गुंजाइश को तलाशा गया है। जैसेकि चर्चा पत्र में परिकल्पना
7 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘थोक और दीर्घावधि वित्त बैंकों’ पर चर्चा पत्र जारी किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर ‘थोक और दीर्घावधि वित्त बैंकों’ पर चर्चा पत्र जारी किया। चर्चा पत्र में अलग-अलग प्रकार के बैंक जैसे भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक स्थापित करने के लिए जारी किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन के संदर्भ में और अधिक अलग-अलग प्रकार के बैंक, विशेषकर थोक और दीर्घावधि वित्त बैंक स्थापित करने की गुंजाइश को तलाशा गया है। जैसेकि चर्चा पत्र में परिकल्पना
अप्रैल 06, 2017
प्रथम द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2017-18 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), भारतीय रिजर्व बैंक का संकल्प
06 अप्रैल 2017 प्रथम द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2017-18 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), भारतीय रिजर्व बैंक का संकल्प मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज आयोजित अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टि आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर निर्णय लिया है कि: चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) की नीति रेपो दर 6.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखी जाए। एलएएफ कॉरिडोर के संकुचन के परिणामस्वरूप विकास और विनियामक नीतियों के साथ वक्तव्य में विस्तार से बताया गया है कि चलनिधि समायोजन सुविधा (
06 अप्रैल 2017 प्रथम द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2017-18 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), भारतीय रिजर्व बैंक का संकल्प मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज आयोजित अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टि आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर निर्णय लिया है कि: चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) की नीति रेपो दर 6.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखी जाए। एलएएफ कॉरिडोर के संकुचन के परिणामस्वरूप विकास और विनियामक नीतियों के साथ वक्तव्य में विस्तार से बताया गया है कि चलनिधि समायोजन सुविधा (
अप्रैल 06, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक की विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य
06 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक की विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य यह विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हाल ही में घोषित किए गए नीतिगत विवरणों द्वारा किए गए विविध विकासात्मक और विनियामकीय नीतिगत उपायों के संबंध में हुई प्रगति की समीक्षा प्रस्तुत करता है और चलनिधि प्रबंधन ढांचे को और अधिक युक्तिसंगत बनाने के लिए नए उपायों का निर्धारण करता है; ताकि बैंकिंग विनियमन और पर्यवेक्षण को सुदृढ़; वित्तीय बाजारों को व्यापक और गहन बनाया जा सके तथा भ
06 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक की विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य यह विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हाल ही में घोषित किए गए नीतिगत विवरणों द्वारा किए गए विविध विकासात्मक और विनियामकीय नीतिगत उपायों के संबंध में हुई प्रगति की समीक्षा प्रस्तुत करता है और चलनिधि प्रबंधन ढांचे को और अधिक युक्तिसंगत बनाने के लिए नए उपायों का निर्धारण करता है; ताकि बैंकिंग विनियमन और पर्यवेक्षण को सुदृढ़; वित्तीय बाजारों को व्यापक और गहन बनाया जा सके तथा भ
अप्रैल 05, 2017
रिज़र्व बैंक ने श्रीमती मालविका सिन्हा को नए कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया
5 अप्रैल 2017 रिज़र्व बैंक ने श्रीमती मालविका सिन्हा को नए कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 3 अप्रैल 2017 को श्री बी पी कानुनगो की उप-गवर्नर के रूप में नियुक्ति किए जाने पर श्रीमती मालविका सिन्हा को कार्यपालक निदेशक (ईडी) के रूप में नियुक्त किया गया। श्रीमती मालवीका सिन्हा ने 3 अप्रैल 2017 को कार्यभार ग्रहण किया। कार्यपालक निदेशक के रूप में श्रीमती मालविका सिन्हा विदेशी मुद्रा विभाग, सरकारी और बैंक लेखा विभाग और आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग
5 अप्रैल 2017 रिज़र्व बैंक ने श्रीमती मालविका सिन्हा को नए कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 3 अप्रैल 2017 को श्री बी पी कानुनगो की उप-गवर्नर के रूप में नियुक्ति किए जाने पर श्रीमती मालविका सिन्हा को कार्यपालक निदेशक (ईडी) के रूप में नियुक्त किया गया। श्रीमती मालवीका सिन्हा ने 3 अप्रैल 2017 को कार्यभार ग्रहण किया। कार्यपालक निदेशक के रूप में श्रीमती मालविका सिन्हा विदेशी मुद्रा विभाग, सरकारी और बैंक लेखा विभाग और आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग
अप्रैल 03, 2017
श्री बी.पी. कानुनगो भारतीय रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर के रुप में नियुक्त हुए
3 अप्रैल 2017 श्री बी.पी. कानुनगो भारतीय रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर के रुप में नियुक्त हुए श्री बी.पी. कानुनगो ने आज, भारतीय रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर के रूप में पदभार संभाला। भारत सरकार ने उन्हें 11 मार्च, 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में 3 अप्रैल 2017 को या उसके बाद उनके द्वारा पदभार ग्रहण किये जाने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि अथवा अगला आदेश, जो भी पहले हो तक के लिए नियुक्त किया है। उप-गवर्नर के पद पर पदोन्नति के पहले श्री कानुनगो, रिजर्व बैंक के
3 अप्रैल 2017 श्री बी.पी. कानुनगो भारतीय रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर के रुप में नियुक्त हुए श्री बी.पी. कानुनगो ने आज, भारतीय रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर के रूप में पदभार संभाला। भारत सरकार ने उन्हें 11 मार्च, 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में 3 अप्रैल 2017 को या उसके बाद उनके द्वारा पदभार ग्रहण किये जाने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि अथवा अगला आदेश, जो भी पहले हो तक के लिए नियुक्त किया है। उप-गवर्नर के पद पर पदोन्नति के पहले श्री कानुनगो, रिजर्व बैंक के
अप्रैल 03, 2017
उप गवर्नरों का पोर्टफोलियो
03 अप्रैल 2017 उप गवर्नरों का पोर्टफोलियो 03 अप्रैल 2017 से उप गवर्नरों के पोर्टफोलियो का वितरण निम्नानुसार प्रभावी होगा: Sr. No. नाम विभाग 1. श्री एस.एस.मूंदड़ा 1. समन्वयन 2. केंद्रीय सुरक्षा कक्ष (सीएससी) 3. उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग (सीइपीडी) 4. बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीबीएस) 5. सहकारी बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीसीबीएस) 6. गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएस) 7. वित्तीय समावेशन और विकास विभाग (एफआइडीडी) 8. मानव संसाधन प्रबंध विभाग (एचआर परिचालन यू
03 अप्रैल 2017 उप गवर्नरों का पोर्टफोलियो 03 अप्रैल 2017 से उप गवर्नरों के पोर्टफोलियो का वितरण निम्नानुसार प्रभावी होगा: Sr. No. नाम विभाग 1. श्री एस.एस.मूंदड़ा 1. समन्वयन 2. केंद्रीय सुरक्षा कक्ष (सीएससी) 3. उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग (सीइपीडी) 4. बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीबीएस) 5. सहकारी बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीसीबीएस) 6. गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएस) 7. वित्तीय समावेशन और विकास विभाग (एफआइडीडी) 8. मानव संसाधन प्रबंध विभाग (एचआर परिचालन यू
अप्रैल 03, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि मर्केंटाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मेरठ, उत्तर प्रदेश के लाइसेन्स का निरस्तीकरण
03 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि मर्केंटाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मेरठ, उत्तर प्रदेश के लाइसेन्स का निरस्तीकरण आम जनता की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने दिनांक मार्च 30, 2017 के अपने आदेश के अनुसार बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के अंतर्गत दि मर्कन्टाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मेरठ, उत्तर प्रदेश, का बैंकिंग व्यवसाय करने का लाइसेन्स निरस्त कर दिया है
03 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि मर्केंटाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मेरठ, उत्तर प्रदेश के लाइसेन्स का निरस्तीकरण आम जनता की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने दिनांक मार्च 30, 2017 के अपने आदेश के अनुसार बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के अंतर्गत दि मर्कन्टाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मेरठ, उत्तर प्रदेश, का बैंकिंग व्यवसाय करने का लाइसेन्स निरस्त कर दिया है
अप्रैल 03, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई
03 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्देश दिया है कि 04 अप्रैल 2017 को कारोबार की समाप्ति से गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद को जारी किए गए निदेश, समीक्षा के अधीन, आगे 30 जून, 2017 तक बैंक पर लागू होंगे | संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम और शर्
03 अप्रैल 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्देश दिया है कि 04 अप्रैल 2017 को कारोबार की समाप्ति से गोकुल सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, सिकंदराबाद को जारी किए गए निदेश, समीक्षा के अधीन, आगे 30 जून, 2017 तक बैंक पर लागू होंगे | संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम और शर्
अप्रैल 03, 2017
06 अप्रैल 2017 को अपराह्रन 2.30 बजे वर्ष 2017-18 के लिए मौद्रिक नीति का पहला द्विमासिक वक्तव्य
03 अप्रैल 2017 06 अप्रैल 2017 को अपराह्रन 2.30 बजे वर्ष 2017-18 के लिए मौद्रिक नीति का पहला द्विमासिक वक्तव्य भारतीय रिज़र्व बैंक मौद्रिक नीति 2017-18 के पहले द्विमासिक वक्तव्य के लिए मौद्रिक नीति समिति(एमपीसी) की बैठक 5 और 6 अप्रैल 2017 को होगी। एमपीसी के प्रस्ताव को 6 अप्रैल 2017 को अपराह्रन 2.30 बजे वेबसाइट पर डाला जाएगा। जोस जे. कट्टूर मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/2650
03 अप्रैल 2017 06 अप्रैल 2017 को अपराह्रन 2.30 बजे वर्ष 2017-18 के लिए मौद्रिक नीति का पहला द्विमासिक वक्तव्य भारतीय रिज़र्व बैंक मौद्रिक नीति 2017-18 के पहले द्विमासिक वक्तव्य के लिए मौद्रिक नीति समिति(एमपीसी) की बैठक 5 और 6 अप्रैल 2017 को होगी। एमपीसी के प्रस्ताव को 6 अप्रैल 2017 को अपराह्रन 2.30 बजे वेबसाइट पर डाला जाएगा। जोस जे. कट्टूर मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/2650
मार्च 31, 2017
रिज़र्व बैंक ने दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को निदेश जारी किया
31 मार्च 2017 रिज़र्व बैंक ने दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को निदेश जारी किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने (30 मार्च 2017 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-I/डी-09/12.22.111/2016-17 द्वारा) दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को निदेशाधीन रखा है। दिशानिर्देशों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक निदेश में निर्धारित शर्तों के अधीन प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते या किसी भी अन्य जमा खाते में, जिस किसी नाम से कहा जाए, कुल शेष में से जमाकर्ताओं को रु.3,000/- (तीन
31 मार्च 2017 रिज़र्व बैंक ने दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को निदेश जारी किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने (30 मार्च 2017 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-I/डी-09/12.22.111/2016-17 द्वारा) दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को निदेशाधीन रखा है। दिशानिर्देशों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक निदेश में निर्धारित शर्तों के अधीन प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते या किसी भी अन्य जमा खाते में, जिस किसी नाम से कहा जाए, कुल शेष में से जमाकर्ताओं को रु.3,000/- (तीन
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