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मई 05, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने द मिदनापुर पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,
जिला पश्चिम मदिनापुर, पश्चिम बंगाल पर दंड लगाया
05 मई 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने द मिदनापुर पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला पश्चिम मदिनापुर, पश्चिम बंगाल पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47क(1)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए द मिदनापुर पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला पश्चिम मिदनापुर, पश्चिम बंगाल, पिन-721101 पर अपने ग्राहक को जानें/धनाशोधन उपायों/आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला कर
05 मई 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने द मिदनापुर पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला पश्चिम मदिनापुर, पश्चिम बंगाल पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47क(1)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए द मिदनापुर पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला पश्चिम मिदनापुर, पश्चिम बंगाल, पिन-721101 पर अपने ग्राहक को जानें/धनाशोधन उपायों/आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला कर
मई 05, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने द गोधरा अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, गोधरा,
जिला पंचमहल (गुजरात) पर दंड लगाया
05 मई 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने द गोधरा अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, गोधरा, जिला पंचमहल (गुजरात) पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का धोखे से अनुपालन न करते हुए ₹ 50,000/- से कम मूल्य की राशि वाले सममूल्य चेक बड़ी संख्या मे एक ही पार्टी को एक ही दिन जारी करने का उल
05 मई 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने द गोधरा अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, गोधरा, जिला पंचमहल (गुजरात) पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का धोखे से अनुपालन न करते हुए ₹ 50,000/- से कम मूल्य की राशि वाले सममूल्य चेक बड़ी संख्या मे एक ही पार्टी को एक ही दिन जारी करने का उल
मई 04, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिलीप अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,
बार्शी, जिला - सोलापुर, महाराष्ट्र पर जारी निदेश वापिस लिए
04 मई 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिलीप अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बार्शी, जिला - सोलापुर, महाराष्ट्र पर जारी निदेश वापिस लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने दिलीप अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बार्शी, जिला - सोलापुर, महाराष्ट्र को दिनांक 06 अगस्‍त 2014 के आदेश से लागू सर्व समावेशी निदेश को दिनांक 04 मई 2016 को कार्य समाप्ति से वापस लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क की उप धारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्ति
04 मई 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिलीप अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बार्शी, जिला - सोलापुर, महाराष्ट्र पर जारी निदेश वापिस लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने दिलीप अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बार्शी, जिला - सोलापुर, महाराष्ट्र को दिनांक 06 अगस्‍त 2014 के आदेश से लागू सर्व समावेशी निदेश को दिनांक 04 मई 2016 को कार्य समाप्ति से वापस लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क की उप धारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्ति
मई 03, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का
पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
03 मई 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. मेसर्स ग्यानिजय ट्रेडकॉम प्राइवे
03 मई 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. मेसर्स ग्यानिजय ट्रेडकॉम प्राइवे
मई 03, 2016
2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण प्रमाण-पत्र रिज़र्व बैंक को वापस सौंपे
03 मई 2016 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण प्रमाण-पत्र रिज़र्व बैंक को वापस सौंपे निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उनको प्रदान किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंपे। इसलिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इन कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिए हैं। क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्
03 मई 2016 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण प्रमाण-पत्र रिज़र्व बैंक को वापस सौंपे निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उनको प्रदान किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंपे। इसलिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इन कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिए हैं। क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्
मई 03, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने “डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर नागरी सहकारी बैंक मर्यादित,
औरंगाबाद, महाराष्ट्र” पर जारी निदेश वापिस लिए
03 मई 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने “डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबाद, महाराष्ट्र” पर जारी निदेश वापिस लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने “डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबाद, महाराष्ट्र” पर 04 मई 2012 से जारी सर्व समावेशी निदेश वापिस लिए हैं। ये निदेश 02 मई 2016 को समाप्त बैंकिंग कारोबार से लागू रहेंगे। ये निदेश बैं‍ककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी संस्थाओं पर यथालागू) की धारा 35 क की उप धारा (2) के अंतर्गत रिज़र्व बैंक को
03 मई 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने “डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबाद, महाराष्ट्र” पर जारी निदेश वापिस लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने “डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबाद, महाराष्ट्र” पर 04 मई 2012 से जारी सर्व समावेशी निदेश वापिस लिए हैं। ये निदेश 02 मई 2016 को समाप्त बैंकिंग कारोबार से लागू रहेंगे। ये निदेश बैं‍ककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी संस्थाओं पर यथालागू) की धारा 35 क की उप धारा (2) के अंतर्गत रिज़र्व बैंक को
मई 02, 2016
नगर सहकारी बैंक लिमिटेड, गोरखपुर - अर्थदण्ड लगाया जाना
02 मई 2016 नगर सहकारी बैंक लिमिटेड, गोरखपुर - अर्थदण्ड लगाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सांविधिक विवरणियों के प्रस्तुत किये जाने से सम्बंधित उक्त अधिनियम की धारा 27 का उल्लंघन करने पर नगर सहकारी बैंक लिमिटेड, गोरखपुर पर ₹ 1.00 लाख रुपये (एक लाख रुपये) का अर्थदण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को का
02 मई 2016 नगर सहकारी बैंक लिमिटेड, गोरखपुर - अर्थदण्ड लगाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सांविधिक विवरणियों के प्रस्तुत किये जाने से सम्बंधित उक्त अधिनियम की धारा 27 का उल्लंघन करने पर नगर सहकारी बैंक लिमिटेड, गोरखपुर पर ₹ 1.00 लाख रुपये (एक लाख रुपये) का अर्थदण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को का
अप्रैल 28, 2016
मगध केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड गया पर आर्थिक दंड लगाया गया
28 अप्रैल 2016 मगध केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड गया पर आर्थिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47A(1)(b) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों से प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सांविधिक विवरणियां प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 27 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए मगध केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, गया पर ₹ 5,00,000/- (पाँच लाख रुपये) का आर्थिक
28 अप्रैल 2016 मगध केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड गया पर आर्थिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47A(1)(b) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों से प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सांविधिक विवरणियां प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 27 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए मगध केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, गया पर ₹ 5,00,000/- (पाँच लाख रुपये) का आर्थिक
अप्रैल 27, 2016
कैपिटल स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किया
27 अप्रैल 2016 कैपिटल स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि कैपिटल स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड ने 24 अप्रैल 2016 से लघु वित्त बैंक (एसएफबी) के रूप में अपने परिचालन शुरू कर दिए। रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को भारत में कारोबार करने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) के अंतर्गत लाइसेंस जारी किया था। कैपिटल स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड को पूर्व के कैपिटल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड से अंतरित करके स्थापित किय
27 अप्रैल 2016 कैपिटल स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड ने परिचालन शुरू किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि कैपिटल स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड ने 24 अप्रैल 2016 से लघु वित्त बैंक (एसएफबी) के रूप में अपने परिचालन शुरू कर दिए। रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को भारत में कारोबार करने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) के अंतर्गत लाइसेंस जारी किया था। कैपिटल स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड को पूर्व के कैपिटल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड से अंतरित करके स्थापित किय
अप्रैल 25, 2016
दि ध्रागंध्रा पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला सुरेंद्रनगर (गुजरात) पर दंड लगाया गया
25 अप्रैल 2016 दि ध्रागंध्रा पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला सुरेंद्रनगर (गुजरात) पर दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, i) निवेश संविभाग की समवर्ती लेखा परीक्षा करवाने, (ii) जोखिम संवर्गीकरण की आवधिक समीक्षा करने, (iii) “संदिग्ध लेनेदेन रिपोर्ट” तैयार करके उसे एफआईयू-आईएनडी को प्रस्तुत करने तथा (iv)
25 अप्रैल 2016 दि ध्रागंध्रा पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला सुरेंद्रनगर (गुजरात) पर दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, i) निवेश संविभाग की समवर्ती लेखा परीक्षा करवाने, (ii) जोखिम संवर्गीकरण की आवधिक समीक्षा करने, (iii) “संदिग्ध लेनेदेन रिपोर्ट” तैयार करके उसे एफआईयू-आईएनडी को प्रस्तुत करने तथा (iv)

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 02, 2025