प्रेस प्रकाशनी - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनी
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा दि राजपलायम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, राजपलायम, तमिल नाडु (बैंक) पर 'निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और उन फर्मों/संस्थाओं को ऋण और अग्रिम जिनमें उनकी रुचि है' और 'एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध - यूसीबी' के साथ पठित 'निदेशक मंडल- यूसीबी' संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के लिए ₹75,000लाख (पचहत्तर हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा दि राजपलायम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, राजपलायम, तमिल नाडु (बैंक) पर 'निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और उन फर्मों/संस्थाओं को ऋण और अग्रिम जिनमें उनकी रुचि है' और 'एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध - यूसीबी' के साथ पठित 'निदेशक मंडल- यूसीबी' संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के लिए ₹75,000लाख (पचहत्तर हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 मार्च 2024 के आदेश द्वारा दि हावड़ा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हावड़ा (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 मार्च 2024 के आदेश द्वारा दि हावड़ा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हावड़ा (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 मार्च 2024 के आदेश द्वारा स्टैंडर्ड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड औरंगाबाद (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
31 मार्च 2022 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। सांविधिक प्रावधान/ भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और इससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि बीआर अधिनियम के उक्त प्रावधानों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 मार्च 2024 के आदेश द्वारा स्टैंडर्ड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड औरंगाबाद (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
31 मार्च 2022 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। सांविधिक प्रावधान/ भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और इससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि बीआर अधिनियम के उक्त प्रावधानों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा दि डिंडीगुल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, डिंडीगुल, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक के 'एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध - यूसीबी' संबंधी निदेशों के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹25,000/- (पच्चीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा दि डिंडीगुल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, डिंडीगुल, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक के 'एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध - यूसीबी' संबंधी निदेशों के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹25,000/- (पच्चीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा चिकमगलुरु डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, चिकमगलुरु, कर्नाटक (बैंक) पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा जारी 'धोखाधड़ी - वर्गीकरण, रिपोर्टिंग और निगरानी संबंधी दिशानिर्देश' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा चिकमगलुरु डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, चिकमगलुरु, कर्नाटक (बैंक) पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा जारी 'धोखाधड़ी - वर्गीकरण, रिपोर्टिंग और निगरानी संबंधी दिशानिर्देश' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा जनता को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मालेगांव, नाशिक, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक के 'अग्रिमों का प्रबंधन-शहरी सहकारी बैंक’ तथा 'एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध- शहरी सहकारी बैंक' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा जनता को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मालेगांव, नाशिक, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक के 'अग्रिमों का प्रबंधन-शहरी सहकारी बैंक’ तथा 'एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध- शहरी सहकारी बैंक' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated February 22, 2024, imposed a monetary penalty of ₹5.00 lakh (Rupees Five lakh only) on Solapur District Central Co-operative Bank Limited, Solapur, Maharashtra (the bank) for contravention of the provisions of section 26A read with section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (BR Act) and the directions issued by RBI on the Depositor Education and Awareness Fund. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under the provisions of section 47A(1)(c) read with sections 46(4)(i) and 56 of the BR Act.
The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated February 22, 2024, imposed a monetary penalty of ₹5.00 lakh (Rupees Five lakh only) on Solapur District Central Co-operative Bank Limited, Solapur, Maharashtra (the bank) for contravention of the provisions of section 26A read with section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (BR Act) and the directions issued by RBI on the Depositor Education and Awareness Fund. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under the provisions of section 47A(1)(c) read with sections 46(4)(i) and 56 of the BR Act.
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा हनमसागर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हनमसागर, कर्नाटक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी "धोखाधड़ी-वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर मास्टर परिपत्र" और "एक्सबीआरएल-एफएमआर प्रस्तुति पर धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग, एफएमआर 2 को बंद करना और एफएमआर-3 की शुरुआत" संबंधी निदेशों के साथ पठित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी "शहरी सहकारी बैंकों में धोखाधड़ी: निगरानी और रिपोर्टिंग पद्धति में परिवर्तन" संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा हनमसागर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हनमसागर, कर्नाटक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी "धोखाधड़ी-वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर मास्टर परिपत्र" और "एक्सबीआरएल-एफएमआर प्रस्तुति पर धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग, एफएमआर 2 को बंद करना और एफएमआर-3 की शुरुआत" संबंधी निदेशों के साथ पठित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी "शहरी सहकारी बैंकों में धोखाधड़ी: निगरानी और रिपोर्टिंग पद्धति में परिवर्तन" संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा जनसेवा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम - प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा जनसेवा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम - प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा दि आदिनाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला सूरत, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमा राशि रखना' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा दि आदिनाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला सूरत, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमा राशि रखना' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा पुसाद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुसाद, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले - यूसीबी' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.50 लाख (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा पुसाद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुसाद, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले - यूसीबी' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.50 लाख (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा दि अंजनगांव सुरजी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अंजनगांव सुरजी, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित क्रमशः धारा 35(ए)(1) और 36(1) के अंतर्गत जारी निदेशों और विशिष्ट निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹0.50 लाख (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बीआर अधिनियम की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा दि अंजनगांव सुरजी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अंजनगांव सुरजी, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित क्रमशः धारा 35(ए)(1) और 36(1) के अंतर्गत जारी निदेशों और विशिष्ट निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹0.50 लाख (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बीआर अधिनियम की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा दि नवनिर्माण को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम - प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक- स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं को ऋण और अग्रिम जिनमें उनके हित हों’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा दि नवनिर्माण को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम - प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक- स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं को ऋण और अग्रिम जिनमें उनके हित हों’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा दि नकोदर हिंदू अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नकोदर (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले (आईआरएसी मानदंड) संबंधी निदेशों और पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹6.00 लाख (छह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा दि नकोदर हिंदू अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नकोदर (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले (आईआरएसी मानदंड) संबंधी निदेशों और पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹6.00 लाख (छह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा दि शिरपुर पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धुले (महाराष्ट्र) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक अन्य प्रतिबंध- यूसीबी और निदेशक मंडल-यूसीबी संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा दि शिरपुर पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धुले (महाराष्ट्र) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक अन्य प्रतिबंध- यूसीबी और निदेशक मंडल-यूसीबी संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा नासिक जिला सरकारी एंड परिषद कर्मचारी सहकारी बैंक नियामित, नासिक (महाराष्ट्र) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा नासिक जिला सरकारी एंड परिषद कर्मचारी सहकारी बैंक नियामित, नासिक (महाराष्ट्र) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा मुला सहकारी बैंक लिमिटेड, सोनाई, जिला अहमदनगर (महाराष्ट्र) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध - यूसीबी' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा मुला सहकारी बैंक लिमिटेड, सोनाई, जिला अहमदनगर (महाराष्ट्र) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध - यूसीबी' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा डॉ. पंजाबराव देशमुख अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अमरावती, महाराष्ट्र (बैंक) पर पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के उल्लंघन तथा 'अग्रिम प्रबंधन-यूसीबी' और 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016' संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा डॉ. पंजाबराव देशमुख अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अमरावती, महाराष्ट्र (बैंक) पर पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के उल्लंघन तथा 'अग्रिम प्रबंधन-यूसीबी' और 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016' संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा कृषिसेवा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोले, सोलापुर, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक के 'निदेशक मंडल - यूसीबी' संबंधी निदेश के साथ पठित 'निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं को ऋण और अग्रिम जिसमें उनके हित हों' तथा 'एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध - यूसीबी' संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अननुपालन तथा पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा कृषिसेवा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोले, सोलापुर, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक के 'निदेशक मंडल - यूसीबी' संबंधी निदेश के साथ पठित 'निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं को ऋण और अग्रिम जिसमें उनके हित हों' तथा 'एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध - यूसीबी' संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अननुपालन तथा पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा दि पाटडी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, पाटडी, जिला सुरेंद्रनगर, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'न्यासों और संस्थाओं, जिनमें निदेशक, उनके रिश्तेदार पद पर हों या हित रखते हों, को दान', 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम - प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम', 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशियां रखना' और ‘भारतीय रिज़र्व बैंक (सहकारी बैंक - जमाराशियों पर ब्याज दर) निदेश, 2016' के अननुपालन के लिए ₹10.00 लाख (दस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा दि पाटडी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, पाटडी, जिला सुरेंद्रनगर, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'न्यासों और संस्थाओं, जिनमें निदेशक, उनके रिश्तेदार पद पर हों या हित रखते हों, को दान', 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम - प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम', 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशियां रखना' और ‘भारतीय रिज़र्व बैंक (सहकारी बैंक - जमाराशियों पर ब्याज दर) निदेश, 2016' के अननुपालन के लिए ₹10.00 लाख (दस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा दि इडर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, इडर, जिला साबरकांठा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखने' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा दि इडर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, इडर, जिला साबरकांठा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखने' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा मेहसाणा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, मेहसाणा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम - प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं को ऋण और अग्रिम जिनमें उनके हित हों', ‘भारतीय रिज़र्व बैंक (सहकारी बैंक – जमाराशि पर ब्याज दर) निदेश, 2016' के अननुपालन और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए (2) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹7.00 लाख (सात लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा मेहसाणा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, मेहसाणा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम - प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं को ऋण और अग्रिम जिनमें उनके हित हों', ‘भारतीय रिज़र्व बैंक (सहकारी बैंक – जमाराशि पर ब्याज दर) निदेश, 2016' के अननुपालन और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए (2) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹7.00 लाख (सात लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा दि स्तंभाद्री को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, खम्मम, तेलंगाना (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम' के साथ पठित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशक मंडल - यूसीबी' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा दि स्तंभाद्री को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, खम्मम, तेलंगाना (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम' के साथ पठित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशक मंडल - यूसीबी' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
8 जनवरी 2024 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मेहसाणा जिला पंचायत कर्मचारी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मेहसाणा, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा दि मेहसाणा जिला पंचायत कर्मचारी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मेहसाणा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना' संबंधी निदेशों के अननुपालन और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए(2) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹3.00 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
8 जनवरी 2024 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मेहसाणा जिला पंचायत कर्मचारी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मेहसाणा, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा दि मेहसाणा जिला पंचायत कर्मचारी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मेहसाणा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना' संबंधी निदेशों के अननुपालन और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए(2) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹3.00 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा नवसर्जन इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अंकलेश्वर, जिला भरूच, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना', भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) संबंधी निदेशों के अननुपालन और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए (2) के उल्लंघन के लिए ₹7.00 लाख (सात लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा नवसर्जन इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अंकलेश्वर, जिला भरूच, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना', भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) संबंधी निदेशों के अननुपालन और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए (2) के उल्लंघन के लिए ₹7.00 लाख (सात लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा दि हलोल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पंचमहल, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम - प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिनमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम, 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना' और '(सहकारी बैंक - जमाराशि पर ब्याज दर) निदेश, 2016' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा दि हलोल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पंचमहल, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम - प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिनमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम, 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना' और '(सहकारी बैंक - जमाराशि पर ब्याज दर) निदेश, 2016' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
8 जनवरी 2024 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सुब्रमण्यननगर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, सेलम, तमिलनाडु पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा दि सुब्रमण्यननगर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, सेलम, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम' के साथ पठित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशक मंडल - यूसीबी' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹25,000/- (पच्चीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
8 जनवरी 2024 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सुब्रमण्यननगर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, सेलम, तमिलनाडु पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा दि सुब्रमण्यननगर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, सेलम, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम' के साथ पठित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशक मंडल - यूसीबी' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹25,000/- (पच्चीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
4 जनवरी 2024 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, पार्लाखेमुंडी, ओडिशा पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा दि को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, पार्लाखेमुंडी, ओडिशा (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता' और 'एक्सपोजर मानदंड तथा सांविधिक/अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 (सीआईसी अधिनियम) की धारा 23(4) के साथ पठित धारा 25(1)(iii) और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
4 जनवरी 2024 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, पार्लाखेमुंडी, ओडिशा पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा दि को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, पार्लाखेमुंडी, ओडिशा (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता' और 'एक्सपोजर मानदंड तथा सांविधिक/अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 (सीआईसी अधिनियम) की धारा 23(4) के साथ पठित धारा 25(1)(iii) और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
4 जनवरी 2024 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि संखेड़ा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, संखेड़ा, जिला छोटाउदेपुर, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा दि संखेड़ा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, संखेड़ा, जिला छोटाउदेपुर, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम - प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम' तथा 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना' संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
4 जनवरी 2024 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि संखेड़ा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, संखेड़ा, जिला छोटाउदेपुर, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा दि संखेड़ा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, संखेड़ा, जिला छोटाउदेपुर, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम - प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम' तथा 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना' संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
4 जनवरी 2024 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री भारत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वड़ोदरा, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा श्री भारत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वड़ोदरा (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना' और 'भारतीय रिज़र्व बैंक (सहकारी बैंक - जमाराशि पर ब्याज दर) निदेश, 2016' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
4 जनवरी 2024 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री भारत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वड़ोदरा, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा श्री भारत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वड़ोदरा (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना' और 'भारतीय रिज़र्व बैंक (सहकारी बैंक - जमाराशि पर ब्याज दर) निदेश, 2016' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा दि भुज कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला कच्छ, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016' और 'भारतीय रिज़र्व बैंक (सहकारी बैंक - जमाराशि पर ब्याज दर) निदेश, 2016' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा दि भुज कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला कच्छ, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016' और 'भारतीय रिज़र्व बैंक (सहकारी बैंक - जमाराशि पर ब्याज दर) निदेश, 2016' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा दि लिमड़ी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लिमड़ी, जिला दाहोद, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'भारतीय रिज़र्व बैंक (सहकारी बैंक - जमाराशि पर ब्याज दर) निदेश, 2016' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000 (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा दि लिमड़ी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लिमड़ी, जिला दाहोद, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'भारतीय रिज़र्व बैंक (सहकारी बैंक - जमाराशि पर ब्याज दर) निदेश, 2016' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000 (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।
28 दिसंबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा दि यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमा राशि रखना' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
28 दिसंबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा दि यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमा राशि रखना' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
28 दिसंबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सरदारगंज मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पाटन, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा सरदारगंज मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पाटन, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमा राशि रखना' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
28 दिसंबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सरदारगंज मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पाटन, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा सरदारगंज मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पाटन, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमा राशि रखना' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 दिसंबर 2023 के आदेश विद्यानन्द को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सोलापुर, महाराष्ट्र (बैंक) पर 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमा राशि रखना' संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेश के साथ पठित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध- यूसीबी' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 दिसंबर 2023 के आदेश विद्यानन्द को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सोलापुर, महाराष्ट्र (बैंक) पर 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमा राशि रखना' संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेश के साथ पठित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध- यूसीबी' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
28 दिसंबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि पंचशील मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा दि पंचशील मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमा राशि रखना' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार पये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
28 दिसंबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि पंचशील मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा दि पंचशील मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमा राशि रखना' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार पये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
28 दिसंबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री चैतन्य को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नवद्वीप, पश्चिम बंगाल पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा श्री चैतन्य को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नवद्वीप, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5,000/- (पाँच हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 (सीआईसी अधिनियम) की धारा 23(4) के साथ पठित धारा 25(1)(iii) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
28 दिसंबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री चैतन्य को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नवद्वीप, पश्चिम बंगाल पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा श्री चैतन्य को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नवद्वीप, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5,000/- (पाँच हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 (सीआईसी अधिनियम) की धारा 23(4) के साथ पठित धारा 25(1)(iii) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा प्रोग्रेसिव मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹7.00 लाख (सात लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा प्रोग्रेसिव मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹7.00 लाख (सात लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा दि कच्छ मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, रापर, जिला कच्छ, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना' तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के 'एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध- यूसीबी' संबंधी निदेशों के साथ पठित 'नाममात्र सदस्यता के संबंध में नीति और कार्य प्रणाली’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹3.00 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा दि कच्छ मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, रापर, जिला कच्छ, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना' तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के 'एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध- यूसीबी' संबंधी निदेशों के साथ पठित 'नाममात्र सदस्यता के संबंध में नीति और कार्य प्रणाली’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹3.00 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा श्री मोरबी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, मोरबी, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹ 50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा श्री मोरबी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, मोरबी, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹ 50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा भाभर विभाग नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भाभर, जिला बनासकांठा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक के 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम - प्रतिभू/गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण' संबंधी निदेशों के साथ पठित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं को ऋण और अग्रिम जिनमें उनके हित हों' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा भाभर विभाग नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भाभर, जिला बनासकांठा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक के 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम - प्रतिभू/गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण' संबंधी निदेशों के साथ पठित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं को ऋण और अग्रिम जिनमें उनके हित हों' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा कोंटाई को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा कोंटाई को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा दि लखवाड़ नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, लखवाड़, जिला मेहसाणा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम - प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों को, ऋण और अग्रिम’ तथा 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशियां रखना' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा दि लखवाड़ नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, लखवाड़, जिला मेहसाणा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम - प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों को, ऋण और अग्रिम’ तथा 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशियां रखना' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
7 दिसंबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, महबूबनगर, तेलंगाना
पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा दि डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, महबूबनगर, तेलंगाना (बैंक) पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा जारी 'धोखाधड़ी - धोखाधड़ी के वर्गीकरण, रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए दिशानिर्देश' के साथ पठित 'धोखाधड़ी की समीक्षा - निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणाली पर दिशानिर्देश' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹10,000/- (दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47-ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
7 दिसंबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, महबूबनगर, तेलंगाना
पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा दि डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, महबूबनगर, तेलंगाना (बैंक) पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा जारी 'धोखाधड़ी - धोखाधड़ी के वर्गीकरण, रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए दिशानिर्देश' के साथ पठित 'धोखाधड़ी की समीक्षा - निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणाली पर दिशानिर्देश' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹10,000/- (दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47-ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
4 दिसंबर 2023भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उल्हासनगर, महाराष्ट्रपर मौद्रिक दंड लगायाभारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 20 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा दि कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उल्हासनगर (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'जमा खातों का रखरखाव - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।
4 दिसंबर 2023भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उल्हासनगर, महाराष्ट्रपर मौद्रिक दंड लगायाभारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 20 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा दि कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उल्हासनगर (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'जमा खातों का रखरखाव - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।
4 दिसंबर 2023भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री लक्ष्मीकृपा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्रपर मौद्रिक दंड लगायाभारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 20 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा श्री लक्ष्मीकृपा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'भारतीय रिज़र्व बैंक- अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
4 दिसंबर 2023भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री लक्ष्मीकृपा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्रपर मौद्रिक दंड लगायाभारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 20 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा श्री लक्ष्मीकृपा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'भारतीय रिज़र्व बैंक- अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
4 दिसंबर 2023भारतीय रिज़र्व बैंक ने जीजामाता महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्रपर मौद्रिक दंड लगायाभारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 20 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा जीजामाता महिला सहकारी बैंक लिमिटेड,पुणे (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'भारतीय रिज़र्व बैंक- अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016' तथा 'यूसीबी में धोखाधड़ी: निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र में परिवर्तन' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹4.00 लाख (चार लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
4 दिसंबर 2023भारतीय रिज़र्व बैंक ने जीजामाता महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्रपर मौद्रिक दंड लगायाभारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 20 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा जीजामाता महिला सहकारी बैंक लिमिटेड,पुणे (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'भारतीय रिज़र्व बैंक- अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016' तथा 'यूसीबी में धोखाधड़ी: निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र में परिवर्तन' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹4.00 लाख (चार लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
4 दिसंबर 2023भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि चेंबूर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगायाभारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 20 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा दि चेंबूर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'जमा खातों का रखरखाव - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
4 दिसंबर 2023भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि चेंबूर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगायाभारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 20 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा दि चेंबूर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'जमा खातों का रखरखाव - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
30 नवंबर 2023भारतीय रिज़र्व बैंक ने पाटण नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, पाटण, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगायाभारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 अक्तूबर 2023 के आदेश द्वारा पाटण नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, पाटण, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम – प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक – स्पष्टीकरण’ के साथ पठित ‘निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं को ऋण और अग्रिम जिसमें उनके हित हों’ और ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशियाँ रखना’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47-ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
30 नवंबर 2023भारतीय रिज़र्व बैंक ने पाटण नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, पाटण, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगायाभारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 अक्तूबर 2023 के आदेश द्वारा पाटण नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, पाटण, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम – प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक – स्पष्टीकरण’ के साथ पठित ‘निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं को ऋण और अग्रिम जिसमें उनके हित हों’ और ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशियाँ रखना’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47-ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 02, 2025