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अधिसूचनाएं
कार्यपालक निदेशक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए ओम्बड्समैन योजना, 2018 अधिसूचना संदर्भ : उशिसंवि.निअ. सं 4535/13.01.004/2018-19 26 अप्रैल 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 23 फरवरी 2018 की अधिसूचना सं उशिसंवि.निअ.सं 3590/13.01.004/2017-18 के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-झ(च) के तहत परिभाषित और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-झक के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक में पंजीकृत जमा स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत गैर बैंकिग वित्तीय कंपनियों के ल
कार्यपालक निदेशक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए ओम्बड्समैन योजना, 2018 अधिसूचना संदर्भ : उशिसंवि.निअ. सं 4535/13.01.004/2018-19 26 अप्रैल 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 23 फरवरी 2018 की अधिसूचना सं उशिसंवि.निअ.सं 3590/13.01.004/2017-18 के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-झ(च) के तहत परिभाषित और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-झक के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक में पंजीकृत जमा स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत गैर बैंकिग वित्तीय कंपनियों के ल
कार्यपालक निदेशक डिजिटल लेनदेन के लिए ओम्बड्समैन योजना – 2019 अधिसूचना संदर्भ : उशिसंवि.निअ. सं 3370/13.01.010/2018-19 दिनांक 31 जनवरी 2019 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बात से संतुष्ट होकर कि सार्वजनिक हित और भुगतान प्रणाली से संबंधित कारोबार के सही आचरण हेतु, डिजिटल लेनदेन से संबंधित सेवाओं में कमी के विरुद्ध शिकायतों के निपटान के लिए ओम्बड्समैन की व्यवस्था की आवश्यकता है, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा य
कार्यपालक निदेशक डिजिटल लेनदेन के लिए ओम्बड्समैन योजना – 2019 अधिसूचना संदर्भ : उशिसंवि.निअ. सं 3370/13.01.010/2018-19 दिनांक 31 जनवरी 2019 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बात से संतुष्ट होकर कि सार्वजनिक हित और भुगतान प्रणाली से संबंधित कारोबार के सही आचरण हेतु, डिजिटल लेनदेन से संबंधित सेवाओं में कमी के विरुद्ध शिकायतों के निपटान के लिए ओम्बड्समैन की व्यवस्था की आवश्यकता है, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा य
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 14, 2025