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मई 10, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर (राजस्थान) -निदेशों की वैधता अवधि बढ़ाना
10 मई 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर (राजस्थान) -निदेशों की वैधता अवधि बढ़ाना जनता के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक को यह विश्वास है कि जनहित में यह आवश्यक है कि सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर (राजस्थान) को जारी किया गया एवं 09 नवम्बर 2018 को कारोबार समाप्ति से प्रभावी दिनांक 26 अक्टूबर 2018 के निदेश की परिचालन अवधि को अगले छह मही
10 मई 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर (राजस्थान) -निदेशों की वैधता अवधि बढ़ाना जनता के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक को यह विश्वास है कि जनहित में यह आवश्यक है कि सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर (राजस्थान) को जारी किया गया एवं 09 नवम्बर 2018 को कारोबार समाप्ति से प्रभावी दिनांक 26 अक्टूबर 2018 के निदेश की परिचालन अवधि को अगले छह मही
मई 06, 2019
निदेश - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत शिवाजीराव सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र
06 मई 2019 निदेश - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत शिवाजीराव सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र जनता के सूचनार्थ एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35A की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शिवाजीराव सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को
06 मई 2019 निदेश - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत शिवाजीराव सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र जनता के सूचनार्थ एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35A की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शिवाजीराव सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को
मई 03, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मडगाम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., मडगांव, गोवा के लिए निर्देश जारी किए
3 मई 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मडगाम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., मडगांव, गोवा के लिए निर्देश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) इस बात से संतुष्ट है कि जनता के हित में, मडगाम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मडगांव, गोवा को कुछ निर्देश जारी करना आवश्यक है। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35ए की उप-धारा (1) के तहत इसमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू है) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के
3 मई 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मडगाम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., मडगांव, गोवा के लिए निर्देश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) इस बात से संतुष्ट है कि जनता के हित में, मडगाम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मडगांव, गोवा को कुछ निर्देश जारी करना आवश्यक है। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35ए की उप-धारा (1) के तहत इसमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू है) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के
मई 03, 2019
आरबीआई ने अपने स्वर्ण भंडार की सुरक्षित अभिरक्षा पर स्पष्टीकरण दिया
3 मई 2019 आरबीआई ने अपने स्वर्ण भंडार की सुरक्षित अभिरक्षा पर स्पष्टीकरण दिया हमें प्रिंट और सोशल मीडिया के कुछ वर्गों की रिपोर्ट में आरबीआई द्वारा 2014 में अपने स्वर्ण होल्डिंग के एक हिस्से को विदेश में अंतरित करने के बारे में पता चला है। विश्व भर के केंद्रीय बैंकों के लिए यह एक सामान्य प्रक्रिया है, कि वे अपने स्वर्ण भंडार के सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उसे अन्य देशों के केंद्रीय बैंकों के पास जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखें। आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि आरबीआई द्वारा
3 मई 2019 आरबीआई ने अपने स्वर्ण भंडार की सुरक्षित अभिरक्षा पर स्पष्टीकरण दिया हमें प्रिंट और सोशल मीडिया के कुछ वर्गों की रिपोर्ट में आरबीआई द्वारा 2014 में अपने स्वर्ण होल्डिंग के एक हिस्से को विदेश में अंतरित करने के बारे में पता चला है। विश्व भर के केंद्रीय बैंकों के लिए यह एक सामान्य प्रक्रिया है, कि वे अपने स्वर्ण भंडार के सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उसे अन्य देशों के केंद्रीय बैंकों के पास जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखें। आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि आरबीआई द्वारा
मई 03, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज आईएनसी. और मनीग्राम पेमेंट सिस्टम आईएनसी. पर मौद्रिक दंड लगाया
3 मई 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज आईएनसी. और मनीग्राम पेमेंट सिस्टम आईएनसी. पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 20 अप्रैल, 2018 को आदेश द्वारा वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज आईएनसी, यूएसए और मनीग्राम पेमेंट सिस्टम्स आईएनसी, यूएसए पर विनियामक दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन के लिए क्रमशः ₹ 29,66,959/- और, ₹ 10,11,653/- का मौद्रिक दंड लगाया। भुगतान एवं निपटान अधिनियम, 2007 की धारा 31 के प्रावधानों के तहत आरबीआई
3 मई 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज आईएनसी. और मनीग्राम पेमेंट सिस्टम आईएनसी. पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 20 अप्रैल, 2018 को आदेश द्वारा वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज आईएनसी, यूएसए और मनीग्राम पेमेंट सिस्टम्स आईएनसी, यूएसए पर विनियामक दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन के लिए क्रमशः ₹ 29,66,959/- और, ₹ 10,11,653/- का मौद्रिक दंड लगाया। भुगतान एवं निपटान अधिनियम, 2007 की धारा 31 के प्रावधानों के तहत आरबीआई
मई 03, 2019
भारतीय रिजर्व बैंक ने पांच प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ता पर मौद्रिक जुर्माना लगाया
3 मई 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने पांच प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ता पर मौद्रिक जुर्माना लगायाभुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने के लिए निम्नलिखित पांच पीपीआई जारीकर्ताओं पर मौद्रिक दंड लगाया है। क्रम संख्या पीपीआई जारीकर्ता का नाम दिनांकित जारी आदेश जुर्माने की राशि (₹ लाख में) 1. माई मोबाइल भुगतान लिमिटेड 22-10-2018 100 2. फोनपे प्राइवेट
3 मई 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने पांच प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ता पर मौद्रिक जुर्माना लगायाभुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने के लिए निम्नलिखित पांच पीपीआई जारीकर्ताओं पर मौद्रिक दंड लगाया है। क्रम संख्या पीपीआई जारीकर्ता का नाम दिनांकित जारी आदेश जुर्माने की राशि (₹ लाख में) 1. माई मोबाइल भुगतान लिमिटेड 22-10-2018 100 2. फोनपे प्राइवेट
मई 02, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
2 मई 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. संकेत इंवेस्टमेंट्स एंड मार्केटिंग लिमिटेड ए-223, अंसल चैम्बर-1, द्वि
2 मई 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. संकेत इंवेस्टमेंट्स एंड मार्केटिंग लिमिटेड ए-223, अंसल चैम्बर-1, द्वि
मई 02, 2019
2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
2 मई 2019 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र ज
2 मई 2019 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र ज
अप्रैल 30, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
30 अप्रैल 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि नीड्सऑफ लाइफ को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 26 अक्टूबर 2018 के निदेश के माध्‍यम से दिनांक 29 अक्टूबर 2018 की कारोबार समाप्ति से छ: माह के लिए निदेशाधीन रखा गया था और यह निदेश दिनांक 29 अप्रैल 2019 तक वैध है तथा समीक्षाधीन है । 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता
30 अप्रैल 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि नीड्सऑफ लाइफ को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 26 अक्टूबर 2018 के निदेश के माध्‍यम से दिनांक 29 अक्टूबर 2018 की कारोबार समाप्ति से छ: माह के लिए निदेशाधीन रखा गया था और यह निदेश दिनांक 29 अप्रैल 2019 तक वैध है तथा समीक्षाधीन है । 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता
अप्रैल 26, 2019
रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना शुरु की
26 अप्रैल 2019 रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना शुरु की 04 अप्रैल, 2019 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के विकासात्मक और विनियामक नीतियों के विवरण के पैरा 11 में की गई घोषणा के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक (रिजर्व बैंक) ने आज गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए लोकपाल योजना, 2018 (योजना) की कवरेज को पात्र, जमा न स्वीकारने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एनडी), जिनके पास 26 अप्रैल 2019 की अधिसूचना के अनुसार ग्राहक इंटरफ़ेस मे
26 अप्रैल 2019 रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना शुरु की 04 अप्रैल, 2019 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के विकासात्मक और विनियामक नीतियों के विवरण के पैरा 11 में की गई घोषणा के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक (रिजर्व बैंक) ने आज गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए लोकपाल योजना, 2018 (योजना) की कवरेज को पात्र, जमा न स्वीकारने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एनडी), जिनके पास 26 अप्रैल 2019 की अधिसूचना के अनुसार ग्राहक इंटरफ़ेस मे

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: मई 13, 2025

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