Press Releases - Consumer Education and Protection - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
जनवरी 25, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर. एस. को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
25 जनवरी 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर. एस. को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि आर. एस. को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 24 जून 2015 के निदेश के माध्यम से 26 जून 2015 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढ़ाया गया या संशोधित किया गया था और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 2 जुलाई 2018 के निदेश द्वारा बढाया गया और ये निदे
25 जनवरी 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर. एस. को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि आर. एस. को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 24 जून 2015 के निदेश के माध्यम से 26 जून 2015 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढ़ाया गया या संशोधित किया गया था और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 2 जुलाई 2018 के निदेश द्वारा बढाया गया और ये निदे
जनवरी 24, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भाग्योदय फ़्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वरुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए
24 जनवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भाग्योदय फ़्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वरुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए भारतीय रिजर्व बैंक ने भाग्योदय फ़्रेंड्स अर्बन को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वरुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र पर कतिपय निदेश जारी किए है। ये निदेश 17 जनवरी, 2019 को बैकिंग कारोबार की समाप्ति से छह महीनों की अवधि के लिए लागू रहेंगे। निदेश के अनुसार, भाग्योदय फ़्रेंड्स अर्बन को-ऑप बैंक लिमिटेड, वरुड, जिला अमरावती, भारतीय रिज़र्व बैंक से लिखित रूप
24 जनवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भाग्योदय फ़्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वरुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए भारतीय रिजर्व बैंक ने भाग्योदय फ़्रेंड्स अर्बन को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वरुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र पर कतिपय निदेश जारी किए है। ये निदेश 17 जनवरी, 2019 को बैकिंग कारोबार की समाप्ति से छह महीनों की अवधि के लिए लागू रहेंगे। निदेश के अनुसार, भाग्योदय फ़्रेंड्स अर्बन को-ऑप बैंक लिमिटेड, वरुड, जिला अमरावती, भारतीय रिज़र्व बैंक से लिखित रूप
जनवरी 24, 2019
5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
24 जनवरी 2019 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जा
24 जनवरी 2019 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जा
जनवरी 24, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
24 जनवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. रॉनी फ़ाइनेंस लि
24 जनवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. रॉनी फ़ाइनेंस लि
जनवरी 22, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के तहत निदेश – युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड– अवधि का विस्तार
22 जनवरी 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के तहत निदेश – युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड– अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जन हित में, युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान स्टेशन रोड (उत्तर), पोस्ट –बागनान, जिला हावड़ा, पिन- 711 303, पश्चिम बंगाल को 18 जुलाई 2018 को
22 जनवरी 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के तहत निदेश – युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड– अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जन हित में, युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान स्टेशन रोड (उत्तर), पोस्ट –बागनान, जिला हावड़ा, पिन- 711 303, पश्चिम बंगाल को 18 जुलाई 2018 को
जनवरी 18, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
18 जनवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. पैंथर इंवेस्टट्रेड लिमिटेड प्र
18 जनवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. पैंथर इंवेस्टट्रेड लिमिटेड प्र
जनवरी 18, 2019
4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
18 जनवरी 2019 4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जा
18 जनवरी 2019 4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जा
जनवरी 16, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया
16 जनवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 04 जनवरी 2019 के एक आदेश द्वारा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 1 जुलाई 2016 के धोखाधड़ी-वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर मास्टर निदेश तथा 25 फरवरी 2016 के अपने ग्राहक को जानिएं मास्टर निदेश (8 जुलाई 2016 को अद्यतन) का अनुपालन नहीं करने पर ₹ 10.0 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों का पालन नहीं करने
16 जनवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 04 जनवरी 2019 के एक आदेश द्वारा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 1 जुलाई 2016 के धोखाधड़ी-वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर मास्टर निदेश तथा 25 फरवरी 2016 के अपने ग्राहक को जानिएं मास्टर निदेश (8 जुलाई 2016 को अद्यतन) का अनुपालन नहीं करने पर ₹ 10.0 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों का पालन नहीं करने
जनवरी 14, 2019
आरबीआई ने बजाज फाइनेंस लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया
14 जनवरी 2019 आरबीआई ने बजाज फाइनेंस लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 03 जनवरी 2019 के एक आदेश द्वारा, बजाज फाइनेंस लिमिटेड (एनबीएफसी) पर ₹ 10.0 मिलियन का मौद्रिक जुर्माना, दिनांक 01 सितंबर 2016 के मास्टर निदेश डीएनबीआर.पीडी.008/03.10.119/2016-17 के निष्पक्ष आचरण संहिता के उल्लंघन के लिए लगाया है। यह जुर्माना आरबीआई अधिनियम,1934 की धारा 58 बी की उपधारा 5 (एए) के साथ पठित धारा 58 जी (1) (बी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई में निहित शक्तियो
14 जनवरी 2019 आरबीआई ने बजाज फाइनेंस लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 03 जनवरी 2019 के एक आदेश द्वारा, बजाज फाइनेंस लिमिटेड (एनबीएफसी) पर ₹ 10.0 मिलियन का मौद्रिक जुर्माना, दिनांक 01 सितंबर 2016 के मास्टर निदेश डीएनबीआर.पीडी.008/03.10.119/2016-17 के निष्पक्ष आचरण संहिता के उल्लंघन के लिए लगाया है। यह जुर्माना आरबीआई अधिनियम,1934 की धारा 58 बी की उपधारा 5 (एए) के साथ पठित धारा 58 जी (1) (बी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई में निहित शक्तियो
जनवरी 11, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री भारती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद (तेलंगाना) को निदेश जारी किए
11 जनवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री भारती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद (तेलंगाना) को निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित को देखते हुए श्री भारती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद को कतिपय निदेश जारी करना आवश्यक है। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय र
11 जनवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री भारती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद (तेलंगाना) को निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित को देखते हुए श्री भारती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद को कतिपय निदेश जारी करना आवश्यक है। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय र
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