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फ़रवरी 28, 2017
रिजर्व बैंक ने साइबर सुरक्षा पर अंतर-अनुशासनात्मक स्थायी समिति स्थापित की
फरवरी 28, 2017 रिजर्व बैंक ने साइबर सुरक्षा पर अंतर-अनुशासनात्मक स्थायी समिति स्थापित की भारतीय रिजर्व बैंक ने अन्य बातों के साथ साथ मौजूदा / उभरते प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निहित खतरों की समीक्षा; विभिन्न सुरक्षा मानकों / प्रोटोकॉल को अपनाने संबंधी अध्ययन; हितधारकों के साथ इंटरफेस; और साइबर सुरक्षा और लचीलापन मजबूत करने के लिए उचित नीतिगत हस्तक्षेप संबंधी सुझाव देने के लिए साइबर सुरक्षा पर एक अंतर-अनुशासनात्मक स्थायी समिति का गठन किया है। स्थायी समिति की वर्तमान सं
फरवरी 28, 2017 रिजर्व बैंक ने साइबर सुरक्षा पर अंतर-अनुशासनात्मक स्थायी समिति स्थापित की भारतीय रिजर्व बैंक ने अन्य बातों के साथ साथ मौजूदा / उभरते प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निहित खतरों की समीक्षा; विभिन्न सुरक्षा मानकों / प्रोटोकॉल को अपनाने संबंधी अध्ययन; हितधारकों के साथ इंटरफेस; और साइबर सुरक्षा और लचीलापन मजबूत करने के लिए उचित नीतिगत हस्तक्षेप संबंधी सुझाव देने के लिए साइबर सुरक्षा पर एक अंतर-अनुशासनात्मक स्थायी समिति का गठन किया है। स्थायी समिति की वर्तमान सं
फ़रवरी 28, 2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश- मराठा सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र
28 फरवरी 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू)की धारा 35क के अंतर्गत निदेश- मराठा सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अंतर्गत मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई को 6 माह की अवधि (अर्थात 28 फरवरी 2017 तक) के लिए 31 अगस्‍त 2016 के निदेश जारी किये गये थे जिन्‍हें बाद में जारी किए गए 07 सितंबर 2016 के निदेश के माध्‍यम से संशोधित किया गया । ये नि
28 फरवरी 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू)की धारा 35क के अंतर्गत निदेश- मराठा सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अंतर्गत मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई को 6 माह की अवधि (अर्थात 28 फरवरी 2017 तक) के लिए 31 अगस्‍त 2016 के निदेश जारी किये गये थे जिन्‍हें बाद में जारी किए गए 07 सितंबर 2016 के निदेश के माध्‍यम से संशोधित किया गया । ये नि
फ़रवरी 27, 2017
रिज़र्व बैंक ने कौजल्गी शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, कौजल्गी, कर्नाटक पर दंड लगाया
27 फरवरी 2017 रिज़र्व बैंक ने कौजल्गी शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, कौजल्गी, कर्नाटक पर दंड लगायाभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (यथा कोआपरेटिव सोसाइटीस पर लागू) की धारा 47 ए (1)(बी) के साथ पढ़ित धारा 46(4) के प्रावधानों के अधीन प्रदत्‍त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कौजल्गी शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, कौजल्गी, कर्नाटक को ‘जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि योजना 2014’ संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों / दिशानिर्देशों का उल्‍लंघन करने तथा आरबीआई द्वारा ज
27 फरवरी 2017 रिज़र्व बैंक ने कौजल्गी शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, कौजल्गी, कर्नाटक पर दंड लगायाभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (यथा कोआपरेटिव सोसाइटीस पर लागू) की धारा 47 ए (1)(बी) के साथ पढ़ित धारा 46(4) के प्रावधानों के अधीन प्रदत्‍त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कौजल्गी शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, कौजल्गी, कर्नाटक को ‘जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि योजना 2014’ संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों / दिशानिर्देशों का उल्‍लंघन करने तथा आरबीआई द्वारा ज
फ़रवरी 23, 2017
रिज़र्व बैंक ने प्रोग्रेसीव को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर दंड लगाया
23 फरवरी 2017 रिज़र्व बैंक ने प्रोग्रेसीव को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(b) के अंतर्गत प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रोग्रेसीव कॉ-ऑप बैंक लि., मुंबई पर नाममात्र सदस्यों को ऋण देने, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को ऋण देने और अपने ग्राहक को जानिए(केवायसी) के संबंध में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹ 4.00 लाख (चार
23 फरवरी 2017 रिज़र्व बैंक ने प्रोग्रेसीव को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(b) के अंतर्गत प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रोग्रेसीव कॉ-ऑप बैंक लि., मुंबई पर नाममात्र सदस्यों को ऋण देने, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को ऋण देने और अपने ग्राहक को जानिए(केवायसी) के संबंध में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹ 4.00 लाख (चार
फ़रवरी 23, 2017
रिज़र्व बैंक ने साहेबराव देशमुख को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर दंड लगाया
23 फरवरी 2017 रिज़र्व बैंक ने साहेबराव देशमुख को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1) के अंतर्गत प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए साहेबराव देशमुख को-ऑप. बॅंक लि., मुंबई पर ऑन-साइट एटीम स्थापित करने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों/दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹ 1.00 लाख (एक लाख रुपए) का जुर्माना लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक
23 फरवरी 2017 रिज़र्व बैंक ने साहेबराव देशमुख को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1) के अंतर्गत प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए साहेबराव देशमुख को-ऑप. बॅंक लि., मुंबई पर ऑन-साइट एटीम स्थापित करने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों/दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹ 1.00 लाख (एक लाख रुपए) का जुर्माना लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक
फ़रवरी 20, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेश को बढ़ाया
20 फरवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेश को बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने (दिनांक 16 फरवरी 2017 के अपने निदेश के माध्‍यम से) रुपी को-अपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्‍ट्र पर लगाए गए निदेश की अवधि को अगले छ: माह अर्थात 22 फरवरी 2017 से 21 अगस्त 2017 तक के लिए बढ़ा दिया है तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे। निदेश को मूल रूप से 22 फरवरी 2013 से 21 अगस्त 2013 तक लगाया गया था जिसे छ: अवसरों पर छह महीनों के लिए और दो अवसरों पर तीन म
20 फरवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेश को बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने (दिनांक 16 फरवरी 2017 के अपने निदेश के माध्‍यम से) रुपी को-अपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्‍ट्र पर लगाए गए निदेश की अवधि को अगले छ: माह अर्थात 22 फरवरी 2017 से 21 अगस्त 2017 तक के लिए बढ़ा दिया है तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे। निदेश को मूल रूप से 22 फरवरी 2013 से 21 अगस्त 2013 तक लगाया गया था जिसे छ: अवसरों पर छह महीनों के लिए और दो अवसरों पर तीन म
फ़रवरी 17, 2017
भारतीय रिजर्व बैंक ने जनता अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाई, जिला- सातारा पर आर्थिक दंड लगाया
17 फरवरी 2017 भारतीय रिजर्व बैंक ने जनता अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाई, जिला- सातारा पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनता अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाई, जिला- सातारा पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों/ दिशानिर्देशों का उल्‍लंघन करने के लिए ₹ 2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) की राशि का मौद्र
17 फरवरी 2017 भारतीय रिजर्व बैंक ने जनता अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाई, जिला- सातारा पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनता अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाई, जिला- सातारा पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों/ दिशानिर्देशों का उल्‍लंघन करने के लिए ₹ 2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) की राशि का मौद्र
फ़रवरी 16, 2017
भारतीय रिजर्व बैंक ने डेबिट कार्ड लेनदेनों के लिए मर्चेंट डिस्काउंट दर (एमडीआर) को युक्तिसंगत बनाए जाने के मसौदा परिपत्र पर राय मांगी है
16 फरवरी 2017 भारतीय रिजर्व बैंक ने डेबिट कार्ड लेनदेनों के लिए मर्चेंट डिस्काउंट दर (एमडीआर)को युक्तिसंगत बनाए जाने के मसौदा परिपत्र पर राय मांगी है भारतीय रिजर्व बैंक ने आज डेबिट कार्ड लेनदेनों के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) के युक्तिसंगत पर मसौदा परिपत्र को सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए अपनी वेबसाइट पर रखा है। टिप्पणी/सुझाव/प्रतिक्रिया, यदि कोई हो, को मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 14 वीं मंजिल, श
16 फरवरी 2017 भारतीय रिजर्व बैंक ने डेबिट कार्ड लेनदेनों के लिए मर्चेंट डिस्काउंट दर (एमडीआर)को युक्तिसंगत बनाए जाने के मसौदा परिपत्र पर राय मांगी है भारतीय रिजर्व बैंक ने आज डेबिट कार्ड लेनदेनों के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) के युक्तिसंगत पर मसौदा परिपत्र को सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए अपनी वेबसाइट पर रखा है। टिप्पणी/सुझाव/प्रतिक्रिया, यदि कोई हो, को मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 14 वीं मंजिल, श
फ़रवरी 16, 2017
देय आयकर की राशि का भारतीय रिज़र्व बैंक या प्राधिकृत बैंक शाखाओं में देय तारीख से पहले भुगतान करना – मार्च 2017
16 फरवरी 2017 देय आयकर की राशि का भारतीय रिज़र्व बैंक या प्राधिकृत बैंक शाखाओं में देय तारीख से पहले भुगतान करना – मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने आयकर निर्धारितियों से अपील की है कि वे अपनी आयकर की देय राशि देय तारीख से पर्याप्त समय पहले जमा करें। यह भी कहा गया है कि निर्धारिती एजेंसी बैंकों की चयनित शाखाओं या इन बैंकों द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन कर भुगतान सुविधा जैसे वैकल्पिक चैनलों का उपयोग कर सकते हैं। इससे रिज़र्व बैंक के कार्यालयों में लंबी कतारों में खड़े होने की
16 फरवरी 2017 देय आयकर की राशि का भारतीय रिज़र्व बैंक या प्राधिकृत बैंक शाखाओं में देय तारीख से पहले भुगतान करना – मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने आयकर निर्धारितियों से अपील की है कि वे अपनी आयकर की देय राशि देय तारीख से पर्याप्त समय पहले जमा करें। यह भी कहा गया है कि निर्धारिती एजेंसी बैंकों की चयनित शाखाओं या इन बैंकों द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन कर भुगतान सुविधा जैसे वैकल्पिक चैनलों का उपयोग कर सकते हैं। इससे रिज़र्व बैंक के कार्यालयों में लंबी कतारों में खड़े होने की
फ़रवरी 15, 2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) के अंतर्गत लाइसेंस को रद्द करना तथा शहरी सहकारी बैंक का को-ऑपरेटिव सोसायटी में रूपांतरण – दी सोजित्रा को-ओपरेटिव बैंक लि., आणंद (गुजरात)
15 फरवरी 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) के अंतर्गत लाइसेंस को रद्द करना तथा शहरी सहकारी बैंक का को-ऑपरेटिव सोसायटी में रूपांतरण – दी सोजित्रा को-ओपरेटिव बैंक लि., आणंद (गुजरात) जनसाधारण की सूचना के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 जनवरी 2017 के आदेश द्वारा दी सोजित्रा को-ओपरेटिव बैंक लि., आणंद (गुजरात) का लाइसेंस रद्द कर दिया है। असंतोषजनक वित्‍तीय और अनुपालन रिकॉर्ड को देखते हुए बैंक को बैंक
15 फरवरी 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) के अंतर्गत लाइसेंस को रद्द करना तथा शहरी सहकारी बैंक का को-ऑपरेटिव सोसायटी में रूपांतरण – दी सोजित्रा को-ओपरेटिव बैंक लि., आणंद (गुजरात) जनसाधारण की सूचना के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 जनवरी 2017 के आदेश द्वारा दी सोजित्रा को-ओपरेटिव बैंक लि., आणंद (गुजरात) का लाइसेंस रद्द कर दिया है। असंतोषजनक वित्‍तीय और अनुपालन रिकॉर्ड को देखते हुए बैंक को बैंक

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 21, 2024

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