प्रेस प्रकाशनियां
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 10 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा नवी फिंसर्व लिमिटेड (कंपनी) पर आरबीआई द्वारा जारी ‘वसूली एजेंट’ संबंधी निदेशों के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹3.80 लाख (तीन लाख अस्सी हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी(5)(एए) के साथ पठित धारा 58जी(1)(बी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 10 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा नवी फिंसर्व लिमिटेड (कंपनी) पर आरबीआई द्वारा जारी ‘वसूली एजेंट’ संबंधी निदेशों के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹3.80 लाख (तीन लाख अस्सी हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी(5)(एए) के साथ पठित धारा 58जी(1)(बी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 6 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा आईआईएफ़एल फ़ाइनेंस लिमिटेड (कंपनी) पर आरबीआई द्वारा जारी 'आस्ति वर्गीकरण’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.30 लाख (पाँच लाख तीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी(5)(एए) के साथ पठित धारा 58जी(1)(बी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 6 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा आईआईएफ़एल फ़ाइनेंस लिमिटेड (कंपनी) पर आरबीआई द्वारा जारी 'आस्ति वर्गीकरण’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.30 लाख (पाँच लाख तीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी(5)(एए) के साथ पठित धारा 58जी(1)(बी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 6 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा सीएसबी बैंक लिमिटेड (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी 'कारोबार प्रतिनिधियों (बीसी) द्वारा की जाने वाली गतिविधियों का दायरा’ और ‘बैंकों में ग्राहक सेवा’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹63.60 लाख (तिरसठ लाख साठ हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 6 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा सीएसबी बैंक लिमिटेड (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी 'कारोबार प्रतिनिधियों (बीसी) द्वारा की जाने वाली गतिविधियों का दायरा’ और ‘बैंकों में ग्राहक सेवा’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹63.60 लाख (तिरसठ लाख साठ हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 11 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा, दि बरहामपुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, ओडिशा (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी 'एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध - शहरी सहकारी बैंक’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 11 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा, दि बरहामपुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, ओडिशा (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी 'एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध - शहरी सहकारी बैंक’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 9 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा, गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, राजस्थान (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹3 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 9 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा, गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, राजस्थान (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹3 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 6 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा भारत को-ऑपरेटिव बैंक (मुंबई) लिमिटेड (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी ‘जमाराशियों पर ब्याज दर’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹15 लाख (पंद्रह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 6 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा भारत को-ऑपरेटिव बैंक (मुंबई) लिमिटेड (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी ‘जमाराशियों पर ब्याज दर’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹15 लाख (पंद्रह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 2 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा, दौण्ड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दौण्ड, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘साख सूचना रिपोर्टिंग’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5,000/- (पाँच हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 23 के साथ पठित धारा 25 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 2 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा, दौण्ड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दौण्ड, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘साख सूचना रिपोर्टिंग’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5,000/- (पाँच हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 23 के साथ पठित धारा 25 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 3 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा, दि जेपोर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, ओड़ीसा (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'एक्सपोज़र मानदंड एवं सांविधिक/अन्य प्रतिबंध-यूसीबी' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 3 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा, दि जेपोर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, ओड़ीसा (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'एक्सपोज़र मानदंड एवं सांविधिक/अन्य प्रतिबंध-यूसीबी' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
The Reserve Bank of India (RBI) has, by an Order dated February 03, 2026, imposed a monetary penalty of ₹2 lakh (Rupees Two Lakh only) on Agartala Co-operative Urban Bank Limited, Agartala, Tripura (bank) for non-compliance with certain directions issued by RBI on ‘Exposure Norms and Statutory/ Other Restrictions - UCBs’. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under the provisions of Section 47A(1)(c) read with Sections 46(4)(i) and 56 of the Banking Regulation Act, 1949.
The Reserve Bank of India (RBI) has, by an Order dated February 03, 2026, imposed a monetary penalty of ₹2 lakh (Rupees Two Lakh only) on Agartala Co-operative Urban Bank Limited, Agartala, Tripura (bank) for non-compliance with certain directions issued by RBI on ‘Exposure Norms and Statutory/ Other Restrictions - UCBs’. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under the provisions of Section 47A(1)(c) read with Sections 46(4)(i) and 56 of the Banking Regulation Act, 1949.
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 4 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा, विनायक कैपसेक प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'शेयरधारिता प्राप्त करने अथवा नियंत्रण’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1 लाख (एक
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 4 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा, विनायक कैपसेक प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'शेयरधारिता प्राप्त करने अथवा नियंत्रण’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1 लाख (एक
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: मार्च 05, 2026