प्रेस प्रकाशनियां - प्रवर्तन - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 मार्च 2025 के आदेश द्वारा दि संतरामपुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, संतरामपुर, महीसागर जिला, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘सहकारी बैंक - जमाराशियों पर ब्याज दर’ और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 मार्च 2025 के आदेश द्वारा दि संतरामपुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, संतरामपुर, महीसागर जिला, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘सहकारी बैंक - जमाराशियों पर ब्याज दर’ और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 मार्च 2025 के आदेश द्वारा फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'उधारकर्ता द्वारा देय बकाया राशि का निपटान' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹52.70 लाख (बावन लाख सत्तर हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 30ए की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 12 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 मार्च 2025 के आदेश द्वारा फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'उधारकर्ता द्वारा देय बकाया राशि का निपटान' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹52.70 लाख (बावन लाख सत्तर हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 30ए की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 12 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 मार्च 2025 के आदेश द्वारा महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 मार्च 2025 के आदेश द्वारा महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 मार्च 2025 के आदेश द्वारा दि सिटीजन्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर (बैंक) पर ‘पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ़)’ के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹15.00 लाख (पंद्रह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 मार्च 2025 के आदेश द्वारा दि सिटीजन्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर (बैंक) पर ‘पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ़)’ के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹15.00 लाख (पंद्रह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 मार्च 2025 के आदेश द्वारा दि कांगरा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश (बैंक) पर उन शर्तों, जिनके अधीन इसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग लाइसेंस जारी किया गया था, के अननुपालन के लिए ₹25.00 लाख (पच्चीस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 मार्च 2025 के आदेश द्वारा दि कांगरा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश (बैंक) पर उन शर्तों, जिनके अधीन इसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग लाइसेंस जारी किया गया था, के अननुपालन के लिए ₹25.00 लाख (पच्चीस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 मार्च 2025 के आदेश द्वारा यूसीए फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली (कंपनी) पर उन विशिष्ट शर्तों, जिनके अंतर्गत कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (आरबीआई अधिनियम) की धारा 45आईए(5) के अंतर्गत आरबीआई द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) जारी किया गया था, के अननुपालन के लिए ₹4.10 लाख (चार लाख दस हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 मार्च 2025 के आदेश द्वारा यूसीए फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली (कंपनी) पर उन विशिष्ट शर्तों, जिनके अंतर्गत कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (आरबीआई अधिनियम) की धारा 45आईए(5) के अंतर्गत आरबीआई द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) जारी किया गया था, के अननुपालन के लिए ₹4.10 लाख (चार लाख दस हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 मार्च 2025 के आदेश द्वारा श्री गणेश को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गुलबर्ग, कर्नाटक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक’ और ‘शहरी सहकारी बैंक के लाभ में से सार्वजनिक/धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए दान/अंशदान’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.50 लाख (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 मार्च 2025 के आदेश द्वारा श्री गणेश को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गुलबर्ग, कर्नाटक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक’ और ‘शहरी सहकारी बैंक के लाभ में से सार्वजनिक/धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए दान/अंशदान’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.50 लाख (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 मार्च 2025 के आदेश द्वारा दि तुमकूर वीरशैव को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कर्नाटक (बैंक) पर ‘पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ़)’ के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹ 50,000/- (पचास हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 मार्च 2025 के आदेश द्वारा दि तुमकूर वीरशैव को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कर्नाटक (बैंक) पर ‘पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ़)’ के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹ 50,000/- (पचास हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 मार्च 2025 के आदेश द्वारा मिखेल कैपिटलाइज़ प्राइवेट लिमिटेड, केरल (कंपनी) पर ‘मास्टर निदेश- भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- स्केल आधारित विनियमन) निदेश, 2023’ के साथ पठित मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - गैर-प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा स्वीकार न करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016' के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 मार्च 2025 के आदेश द्वारा मिखेल कैपिटलाइज़ प्राइवेट लिमिटेड, केरल (कंपनी) पर ‘मास्टर निदेश- भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- स्केल आधारित विनियमन) निदेश, 2023’ के साथ पठित मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - गैर-प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा स्वीकार न करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016' के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 मार्च 2025 के आदेश द्वारा दि शोलिंगहुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, वेल्लोर, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध – यूसीबी’, तथा ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 मार्च 2025 के आदेश द्वारा दि शोलिंगहुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, वेल्लोर, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध – यूसीबी’, तथा ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 मार्च 2025 के आदेश द्वारा दि निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, तेलंगाना (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 मार्च 2025 के आदेश द्वारा दि निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, तेलंगाना (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 मार्च 2025 के आदेश द्वारा केरल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोझिकोड, केरल (बैंक) पर ‘पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ़)’ के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹ 50,000/- (पचास हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 मार्च 2025 के आदेश द्वारा केरल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोझिकोड, केरल (बैंक) पर ‘पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ़)’ के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹ 50,000/- (पचास हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 मार्च 2025 के आदेश द्वारा बागलकोट डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागलकोट, कर्नाटक (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 मार्च 2025 के आदेश द्वारा बागलकोट डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागलकोट, कर्नाटक (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 मार्च 2025 के आदेश द्वारा दि जालना पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालना, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक के ‘स्वर्ण ऋण – एकबारगी चुकौती – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹0.75 लाख (पचहत्तर हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 मार्च 2025 के आदेश द्वारा दि जालना पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालना, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक के ‘स्वर्ण ऋण – एकबारगी चुकौती – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹0.75 लाख (पचहत्तर हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
कारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) और प्रत्यय विषयक जानकारी भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 मार्च 2025 के आदेश द्वारा दि को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, परालाखेमुंडी, ओडिशा (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध- शहरी सहकारी बैंक’ और ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’
कारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) और प्रत्यय विषयक जानकारी भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 मार्च 2025 के आदेश द्वारा दि को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, परालाखेमुंडी, ओडिशा (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध- शहरी सहकारी बैंक’ और ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 मार्च 2025 के आदेश द्वारा एनकेजीएसबी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, मुंबई (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अग्रिमों का प्रबंधन – शहरी सहकारी बैंक’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹15.00 लाख (पंद्रह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 मार्च 2025 के आदेश द्वारा एनकेजीएसबी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, मुंबई (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अग्रिमों का प्रबंधन – शहरी सहकारी बैंक’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹15.00 लाख (पंद्रह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 मार्च 2025 के आदेश द्वारा पंजाब एंड सिंध बैंक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'बड़े ऋणों पर सूचना का केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलएलसी) - रिपोर्टिंग में संशोधन' के साथ पठित 'सभी बैंकों में बड़े सामान्य एक्सपोज़र के एक केंद्रीय भंडार का निर्माण' और 'वित्तीय समावेशन - बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच – सामान्य बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए)' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹68.20 लाख (अड़सठ लाख बीस हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 51(1) के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 मार्च 2025 के आदेश द्वारा पंजाब एंड सिंध बैंक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'बड़े ऋणों पर सूचना का केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलएलसी) - रिपोर्टिंग में संशोधन' के साथ पठित 'सभी बैंकों में बड़े सामान्य एक्सपोज़र के एक केंद्रीय भंडार का निर्माण' और 'वित्तीय समावेशन - बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच – सामान्य बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए)' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹68.20 लाख (अड़सठ लाख बीस हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 51(1) के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 मार्च 2025 के आदेश द्वारा एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹75.00 लाख (पचहत्तर लाख रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 मार्च 2025 के आदेश द्वारा एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹75.00 लाख (पचहत्तर लाख रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 मार्च 2025 के आदेश द्वारा केएलएम एक्सिवा फिनवेस्ट लिमिटेड (कंपनी) पर ‘भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – स्केल आधारित विनियमन) निदेश, 2023’ संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों में उल्लिखित ‘लाभांश की घोषणा’ से संबंधित
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 मार्च 2025 के आदेश द्वारा केएलएम एक्सिवा फिनवेस्ट लिमिटेड (कंपनी) पर ‘भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – स्केल आधारित विनियमन) निदेश, 2023’ संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों में उल्लिखित ‘लाभांश की घोषणा’ से संबंधित
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 मार्च 2025 के आदेश द्वारा श्रीनिवास पद्मावती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड,
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 मार्च 2025 के आदेश द्वारा श्रीनिवास पद्मावती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड,
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 29, 2025