अधिसूचनाएं - वित्तीय बाजार - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
नवंबर 08, 2021
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा ऋण में निवेश – समीक्षा
आरबीआई/2021-22/120 ए.पी.(डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं.16 नवंबर 08, 2021 प्रति सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया / महोदय विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा ऋण में निवेश – समीक्षा प्राधिकृत डीलर श्रेणी – I (ए. डी. श्रेणी – I) के बैंकों का ध्यान 17 अक्तूबर 2019 की अधिसूचना सं.फेमा.396/2019-आरबी के माध्यम से अधिसूचित तथा समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण विलेख) विनियमावली, 2019 की अनुसूची-1 और इसके अंतर्गत जारी निदेशों की तरफ आकर्षित किया जाता है। 2. रि
आरबीआई/2021-22/120 ए.पी.(डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं.16 नवंबर 08, 2021 प्रति सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया / महोदय विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा ऋण में निवेश – समीक्षा प्राधिकृत डीलर श्रेणी – I (ए. डी. श्रेणी – I) के बैंकों का ध्यान 17 अक्तूबर 2019 की अधिसूचना सं.फेमा.396/2019-आरबी के माध्यम से अधिसूचित तथा समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण विलेख) विनियमावली, 2019 की अनुसूची-1 और इसके अंतर्गत जारी निदेशों की तरफ आकर्षित किया जाता है। 2. रि
जुलाई 08, 2021
लिबोर अंतरण हेतु रोडमैप
भा.रि.बैंक/2021-22/69 केका.एफएमआरडी.डीआईआरडी.एस39/14.02.001/2021-22 08 जुलाई 2021 प्रति मुख्य कार्यपालक अधिकारी / अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक, सभी वाणिज्यिक और सहकारी बैंक / अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान / आवास वित्त कम्पनियों सहित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी और एकल प्राइमरी डीलर महोदया / महोदय लिबोर अंतरण हेतु रोडमैप भारतीय रिज़र्व बैंक ने अगस्त 2020 में बैंकों से अनुरोध किया गया था कि लंदन अंतर बैंक प्रस्ताव दर (लिबोर) से संबद्ध एक्सपोजरों का आकलन और लिबोर के परिसमापन से
भा.रि.बैंक/2021-22/69 केका.एफएमआरडी.डीआईआरडी.एस39/14.02.001/2021-22 08 जुलाई 2021 प्रति मुख्य कार्यपालक अधिकारी / अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक, सभी वाणिज्यिक और सहकारी बैंक / अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान / आवास वित्त कम्पनियों सहित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी और एकल प्राइमरी डीलर महोदया / महोदय लिबोर अंतरण हेतु रोडमैप भारतीय रिज़र्व बैंक ने अगस्त 2020 में बैंकों से अनुरोध किया गया था कि लंदन अंतर बैंक प्रस्ताव दर (लिबोर) से संबद्ध एक्सपोजरों का आकलन और लिबोर के परिसमापन से
जून 25, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक (मांग, नोटिस और मीयादी मुद्रा बाजार) निदेश, 2021
आरबीआई/2021-22/61 एफएमआरडी.डीआईआरडी.06/14.01.001/2021-22 25 जून 2021 प्रति बाजार के सभी पात्र सहभागी महोदया / महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक (मांग, नोटिस और मीयादी मुद्रा बाजार) निदेश, 2021 कृपया मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (कॉल, नोटिस और मीयादी मुद्रा बाजार) निदेश, 2021 दिनांक 01 अप्रैल 2021 (इसके बाद 'मास्टर निदेश' के रूप में संदर्भित) का अवलोकन करें। 2. प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर समीक्षा करने के बाद, मांग, नोटिस और मीयादी मुद्रा बाजार में लेनदेन के लिए विवेक
आरबीआई/2021-22/61 एफएमआरडी.डीआईआरडी.06/14.01.001/2021-22 25 जून 2021 प्रति बाजार के सभी पात्र सहभागी महोदया / महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक (मांग, नोटिस और मीयादी मुद्रा बाजार) निदेश, 2021 कृपया मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (कॉल, नोटिस और मीयादी मुद्रा बाजार) निदेश, 2021 दिनांक 01 अप्रैल 2021 (इसके बाद 'मास्टर निदेश' के रूप में संदर्भित) का अवलोकन करें। 2. प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर समीक्षा करने के बाद, मांग, नोटिस और मीयादी मुद्रा बाजार में लेनदेन के लिए विवेक
जून 07, 2021
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन : रिपोर्टिंग
आरबीआई/2021-22/50 एफएमआरडी.एफएमआइडी.सं.05/14.01.006/2021-22 7 जून, 2021 प्रति सरकारी प्रतिभूति बाजार के सभी सहभागी महोदया / महोदय, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन : रिपोर्टिंग सरकारी प्रतिभूति (खजाना बिलों और राज्य विकास ऋणों सहित) बाजार के सहभागियों द्वारा नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम–आर्डर मैचिंग (एनडीएस–ओएम) प्लेटफार्म के अलावा काउंटर पर किए गए लेनदेन का एनडीएस–ओएम प्लेटफार्म पर रिपोर्ट किया जाना अपेक्षित है। 2. प्राप्त हुई प्रतीपुष्टि
आरबीआई/2021-22/50 एफएमआरडी.एफएमआइडी.सं.05/14.01.006/2021-22 7 जून, 2021 प्रति सरकारी प्रतिभूति बाजार के सभी सहभागी महोदया / महोदय, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन : रिपोर्टिंग सरकारी प्रतिभूति (खजाना बिलों और राज्य विकास ऋणों सहित) बाजार के सहभागियों द्वारा नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम–आर्डर मैचिंग (एनडीएस–ओएम) प्लेटफार्म के अलावा काउंटर पर किए गए लेनदेन का एनडीएस–ओएम प्लेटफार्म पर रिपोर्ट किया जाना अपेक्षित है। 2. प्राप्त हुई प्रतीपुष्टि
जून 04, 2021
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन हेतु मार्जिन का भुगतान
आरबीआई/2021-22/48 ए.पी. (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं.06 4 जून 2021 प्रति सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया / महोदय विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन हेतु मार्जिन का भुगतान विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की ओर से सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन हेतु मार्जिन व्यवस्था के बारे में 04 जून 2021 को जारी किए गए द्वितीय द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2021-22 के एक भाग के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विकासात्मक और विनियामक नीतियों के बारे
आरबीआई/2021-22/48 ए.पी. (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं.06 4 जून 2021 प्रति सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया / महोदय विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन हेतु मार्जिन का भुगतान विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की ओर से सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन हेतु मार्जिन व्यवस्था के बारे में 04 जून 2021 को जारी किए गए द्वितीय द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2021-22 के एक भाग के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विकासात्मक और विनियामक नीतियों के बारे
मई 31, 2021
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीई) द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश: मध्यम अवधि फ्रेमवर्क (एमटीएफ)
आरबीआई/2021-22/44 ए.पी. (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं. 05 31 मई, 2021 प्रति, सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया / महोदय विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीई) द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश: मध्यम अवधि फ्रेमवर्क (एमटीएफ) प्राधिकृत डीलर श्रेणी–I (एडी श्रेणी–I) बैंकों का ध्यान 17 अक्टूबर 2019 की अधिसूचना सं. फेमा. 396/ 2019-आरबी के माध्यम से अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ॠण लिखत) विनियमन, 2019 की अनुसूची-1 तथा समय-समय पर यथा संशोधित और इसके तहत जारी संगत निदेशों की तरफ दिल
आरबीआई/2021-22/44 ए.पी. (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं. 05 31 मई, 2021 प्रति, सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया / महोदय विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीई) द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश: मध्यम अवधि फ्रेमवर्क (एमटीएफ) प्राधिकृत डीलर श्रेणी–I (एडी श्रेणी–I) बैंकों का ध्यान 17 अक्टूबर 2019 की अधिसूचना सं. फेमा. 396/ 2019-आरबी के माध्यम से अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ॠण लिखत) विनियमन, 2019 की अनुसूची-1 तथा समय-समय पर यथा संशोधित और इसके तहत जारी संगत निदेशों की तरफ दिल
मार्च 31, 2021
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीई) द्वारा निवेश: निवेश सीमाएँ
आरबीआई/2020-21/116 ए.पी. (डी.आई.आर शृंखला) परिपत्र सं. 14 31 मार्च, 2021 प्रति, सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया / महोदय विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीई) द्वारा निवेश: निवेश सीमाएँ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I (एडी श्रेणी–I) बैंकों का ध्यान 17 अक्तूबर 2019 की अधिसूचना सं. फेमा.396/2019-आरबी के माध्यम से अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ॠण लिखत) विनियमन, 2019 तथा समय-समय पर संशोधित और इसके तहत जारी संगत निदेशों की तरफ दिलाया जाता है। उक्त विषय पर 15 अप्रैल 2020 को जार
आरबीआई/2020-21/116 ए.पी. (डी.आई.आर शृंखला) परिपत्र सं. 14 31 मार्च, 2021 प्रति, सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया / महोदय विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीई) द्वारा निवेश: निवेश सीमाएँ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I (एडी श्रेणी–I) बैंकों का ध्यान 17 अक्तूबर 2019 की अधिसूचना सं. फेमा.396/2019-आरबी के माध्यम से अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ॠण लिखत) विनियमन, 2019 तथा समय-समय पर संशोधित और इसके तहत जारी संगत निदेशों की तरफ दिलाया जाता है। उक्त विषय पर 15 अप्रैल 2020 को जार
फ़रवरी 26, 2021
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा चूककृत बॉन्डों में निवेश – रियायतें
आरबीआई/2020-21/105 ए.पी. (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं.12 26 फरवरी 2021 सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया / महोदय, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा चूककृत बॉन्डों में निवेश – रियायतें प्राधिकृत डीलर श्रेणी–I (एडी श्रेणी–I) बैंकों का ध्यान 17 अक्तूबर 2019 की अधिसूचना सं.फेमा. 396/2019-आरबी के माध्यम से अधिसूचित तथा समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) विनियमावली, 2019 और इसके तहत जारी संगत निदेशों की तरफ आकर्षित किया जाता है। साथ ही उनका ध्यान स
आरबीआई/2020-21/105 ए.पी. (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं.12 26 फरवरी 2021 सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया / महोदय, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा चूककृत बॉन्डों में निवेश – रियायतें प्राधिकृत डीलर श्रेणी–I (एडी श्रेणी–I) बैंकों का ध्यान 17 अक्तूबर 2019 की अधिसूचना सं.फेमा. 396/2019-आरबी के माध्यम से अधिसूचित तथा समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) विनियमावली, 2019 और इसके तहत जारी संगत निदेशों की तरफ आकर्षित किया जाता है। साथ ही उनका ध्यान स
फ़रवरी 15, 2021
डेरिवेटिव संविदाओं के लिए मार्जिन
आरबीआई/2020-21/98 ए्.पी. (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं. 10 15 फरवरी 2021 सभी प्राधिकृत डीलर श्रेणी-I बैंक महोदया / महोदय डेरिवेटिव संविदाओं के लिए मार्जिन प्राधिकृत डीलर श्रेणी-I बैंकों (एडी-I) का ध्यान भारत के राजपत्र में दिनांक 23 अक्तूबर 2020 की अधिसूचना सं.फेमा.399/आरबी.2020 के माध्यम से अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (डेरिवेटिव संविदाओं हेतु मार्जिन) विनियमावली, 2020 (संलग्नक-I) की तरफ आकर्षित किया जाता है। तदनुसार, भारत के निवासी व्यक्ति और भारत से बाहर के किसी व
आरबीआई/2020-21/98 ए्.पी. (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं. 10 15 फरवरी 2021 सभी प्राधिकृत डीलर श्रेणी-I बैंक महोदया / महोदय डेरिवेटिव संविदाओं के लिए मार्जिन प्राधिकृत डीलर श्रेणी-I बैंकों (एडी-I) का ध्यान भारत के राजपत्र में दिनांक 23 अक्तूबर 2020 की अधिसूचना सं.फेमा.399/आरबी.2020 के माध्यम से अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (डेरिवेटिव संविदाओं हेतु मार्जिन) विनियमावली, 2020 (संलग्नक-I) की तरफ आकर्षित किया जाता है। तदनुसार, भारत के निवासी व्यक्ति और भारत से बाहर के किसी व
दिसंबर 04, 2020
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक – कॉल/नोटिस/सावधि मुद्रा बाजार में अभिगम
आरबीआई/2020-21/78 एफएमआरडी.डीआईआरडी.01/14.01.001/2020-21 04 दिसंबर 2020 बाजार के सभी पात्र सहभागी महोदय/महोदया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक – कॉल/नोटिस/सावधि मुद्रा बाजार में अभिगम दिनांक 4 दिसंबर 2020 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों के विवरण की तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह घोषणा की गई थी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को कॉल/नोटिस /सावधि मुद्रा बाजार में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। 2. तदनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उधारकर्ता और उधारदाता द
आरबीआई/2020-21/78 एफएमआरडी.डीआईआरडी.01/14.01.001/2020-21 04 दिसंबर 2020 बाजार के सभी पात्र सहभागी महोदय/महोदया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक – कॉल/नोटिस/सावधि मुद्रा बाजार में अभिगम दिनांक 4 दिसंबर 2020 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों के विवरण की तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह घोषणा की गई थी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को कॉल/नोटिस /सावधि मुद्रा बाजार में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। 2. तदनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उधारकर्ता और उधारदाता द
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