मास्टर परिपत्र - आरबीआई - Reserve Bank of India
मास्टर परिपत्र
जुलाई 01, 2009
मास्टर परिपत्र - पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड - बासल I ढाँचा
आरबीआइ /2009-10/37 बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 6 /21.01.002/2009-10 1 जुलाई 2009 9 आषाढ़ 1931 (शक) सभी वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय मास्टर परिपत्र - पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड - बासल I ढाँचा कृपया आप 1 जुलाई 2008 का मास्टर परिपत्र सं. बैंपविवि. बीपी. बीसी. 2 /21.01.002/ 2008-2009 देखें, जिसमें पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों से संबंधित विषयों पर 30 जून 2007 तक जारी किये गये अनुदेश / दिशानिर्देश समेकित किय
आरबीआइ /2009-10/37 बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 6 /21.01.002/2009-10 1 जुलाई 2009 9 आषाढ़ 1931 (शक) सभी वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय मास्टर परिपत्र - पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड - बासल I ढाँचा कृपया आप 1 जुलाई 2008 का मास्टर परिपत्र सं. बैंपविवि. बीपी. बीसी. 2 /21.01.002/ 2008-2009 देखें, जिसमें पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों से संबंधित विषयों पर 30 जून 2007 तक जारी किये गये अनुदेश / दिशानिर्देश समेकित किय
जुलाई 01, 2009
मास्टर परिपत्र - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को बैंक वित्त
आरबीआइ/2009-10/30 बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 5 /21.04.172 /2009-10 1 जुलाई 2009 9 आषाढ़ 1931 (शक) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक सभी वाणिज्य बैंक महोदय मास्टर परिपत्र -गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को बैंक वित्त कृपया आप उपर्युक्त विषय पर 1 जुलाई 2008 का हमारा मास्टर परिपत्र सं.आरबीआइ/2008-09/33 बैंपविवि. बीपी. सं.4/08.12.01/2008-09 देखें। इस मास्टर परिपत्र को 30 जून 2009 तक जारी अनुदेशों को शामिल करते हुए यथोचित रूप में अद्यतन किया गया है
आरबीआइ/2009-10/30 बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 5 /21.04.172 /2009-10 1 जुलाई 2009 9 आषाढ़ 1931 (शक) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक सभी वाणिज्य बैंक महोदय मास्टर परिपत्र -गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को बैंक वित्त कृपया आप उपर्युक्त विषय पर 1 जुलाई 2008 का हमारा मास्टर परिपत्र सं.आरबीआइ/2008-09/33 बैंपविवि. बीपी. सं.4/08.12.01/2008-09 देखें। इस मास्टर परिपत्र को 30 जून 2009 तक जारी अनुदेशों को शामिल करते हुए यथोचित रूप में अद्यतन किया गया है
जुलाई 01, 2009
मास्टर परिपत्र - प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा किए जाने वाले राहत उपायों के लिए दिशानिर्देश
भारिबैं/2009-10/36 ग्राआऋवि.सं.पीएलएफएस.बीसी.1/05.04.02/2009-10 1 जुलाई 2009 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक /मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय, मास्टर परिपत्र - प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा किए जाने वाले राहत उपायों के लिए दिशानिर्देश कृपया दिनांक 01 जुलाई 2008 का हमारा मास्टर परिपत्र ग्राआऋवि.सं. पीएलएफएस. बीसी.1/05.04.02/2008-09 देखें जिसमें प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में उपल
भारिबैं/2009-10/36 ग्राआऋवि.सं.पीएलएफएस.बीसी.1/05.04.02/2009-10 1 जुलाई 2009 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक /मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय, मास्टर परिपत्र - प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा किए जाने वाले राहत उपायों के लिए दिशानिर्देश कृपया दिनांक 01 जुलाई 2008 का हमारा मास्टर परिपत्र ग्राआऋवि.सं. पीएलएफएस. बीसी.1/05.04.02/2008-09 देखें जिसमें प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में उपल
जुलाई 01, 2009
मास्टर परिपत्र-मुद्रा तिजोरी लेनदेनों की विलम्ब से सूचना देने/गलत सूचना देने/सूचना न देने पर दंडात्मक ब्याज लगाना और तिजोरी शेषों/तिजोरी प्रेषणों में कमी/जाली नोटों के समावेश के मामलों में दंडात्मक कारवाई
आरबीआई/2009-10/89 डीसीएम(सीसी)सं.जी-1/03.35.01/2009-10 01 जुलाई 2009 1.अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी मुद्रा तिजोरी वाले सभी बैंक 2.कोषागार निदेशक (राज्य सरकार - संलग्न सूची के अनुसार) प्रिय महोदय/महोदया मास्टर परिपत्र-मुद्रा तिजोरी लेनदेनों की विलम्ब से सूचना देने/गलत सूचना देने/सूचना न देने पर दंडात्मक ब्याज लगाना और तिजोरी शेषों/तिजोरी प्रेषणों में कमी/जाली नोटों के समावेश के मामलों में दंडात्मक कारवाई मुद्रा तिजोरी लेनदेनों की विलम्ब से सूचना दे
आरबीआई/2009-10/89 डीसीएम(सीसी)सं.जी-1/03.35.01/2009-10 01 जुलाई 2009 1.अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी मुद्रा तिजोरी वाले सभी बैंक 2.कोषागार निदेशक (राज्य सरकार - संलग्न सूची के अनुसार) प्रिय महोदय/महोदया मास्टर परिपत्र-मुद्रा तिजोरी लेनदेनों की विलम्ब से सूचना देने/गलत सूचना देने/सूचना न देने पर दंडात्मक ब्याज लगाना और तिजोरी शेषों/तिजोरी प्रेषणों में कमी/जाली नोटों के समावेश के मामलों में दंडात्मक कारवाई मुद्रा तिजोरी लेनदेनों की विलम्ब से सूचना दे
जुलाई 01, 2009
राहत/बचत बांडों के दलालों की नियुक्ति / दलालों का नाम हटाने और दलालों को दलाली के भुगतान के संबंध में मास्टर परिपत्र
भारिबैं/2009-10/53 डीजीबीए.सीडीडी. सं. एच- 23/ 13.01.299 /2009-10 1 जुलाई 2009 09 आषाढ, 1931 (शक) अध्यक्ष /प्रबंध निदेशक भारतीय स्टेट बैंक और सहयोगी बैंक 17 राष्ट्रीयकृत बैंक आइसीआइसीआइ बैंक लि. /आइडीबीआइ बैंक लि. /एचडीएफसी बैंक लि./ एक्सिस बैंक लि.और स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. महोदय राहत/बचत बांडों के दलालों की नियुक्ति / दलालों का नाम हटाने और दलालों को दलाली के भुगतान के संबंध में मास्टर परिपत्र कृपया दिनांक 1 जुलाई 2008 का दलालों की नियुक्ति और उनका न
भारिबैं/2009-10/53 डीजीबीए.सीडीडी. सं. एच- 23/ 13.01.299 /2009-10 1 जुलाई 2009 09 आषाढ, 1931 (शक) अध्यक्ष /प्रबंध निदेशक भारतीय स्टेट बैंक और सहयोगी बैंक 17 राष्ट्रीयकृत बैंक आइसीआइसीआइ बैंक लि. /आइडीबीआइ बैंक लि. /एचडीएफसी बैंक लि./ एक्सिस बैंक लि.और स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. महोदय राहत/बचत बांडों के दलालों की नियुक्ति / दलालों का नाम हटाने और दलालों को दलाली के भुगतान के संबंध में मास्टर परिपत्र कृपया दिनांक 1 जुलाई 2008 का दलालों की नियुक्ति और उनका न
जुलाई 01, 2009
मास्टर परिपत्र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार - अनुसूचित जाति (अजा) और अनुसूचित जनजाति (अजजा) को ऋण सुविधाएँ
भारिबैं/2009-10/32 ग्राआऋवि.सं.एसपी.बीसी.4/09.09.01/2009-10 01 जुलाई 2009 सभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय, मास्टर परिपत्र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार - अनुसूचित जाति (अजा) और अनुसूचित जनजाति (अजजा) को ऋण सुविधाएँ भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजा
भारिबैं/2009-10/32 ग्राआऋवि.सं.एसपी.बीसी.4/09.09.01/2009-10 01 जुलाई 2009 सभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय, मास्टर परिपत्र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार - अनुसूचित जाति (अजा) और अनुसूचित जनजाति (अजजा) को ऋण सुविधाएँ भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजा
जुलाई 01, 2009
मास्टर परिपत्र- "गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ स्वीकारने या धारण करने वाली) कंपनियाँ विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007"
भारिबैं /2009-10/2 गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.144/03.02.001/2009-10 1 जुलाई 2009 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ स्वीकारने/धारण करने वाली) कंपनियाँ विवेकपूर्ण मानदण्ड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007 प्रिय महोदय, मास्टर परिपत्र- "गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ स्वीकारने या धारण करने वाली) कंपनियाँ विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007" आपको ज्ञात होगा कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़
भारिबैं /2009-10/2 गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.144/03.02.001/2009-10 1 जुलाई 2009 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ स्वीकारने/धारण करने वाली) कंपनियाँ विवेकपूर्ण मानदण्ड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007 प्रिय महोदय, मास्टर परिपत्र- "गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ स्वीकारने या धारण करने वाली) कंपनियाँ विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007" आपको ज्ञात होगा कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़
जुलाई 01, 2009
मास्टर परिपत्र- "गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ न स्वीकारने व धारण करने वाली)कंपनियाँ विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007"
भारिबैं/2009-10/3गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.145/03.02.001/2009-10 1 जुलाई 2009 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ न स्वीकारने व धारण करने वाली) कंपनियाँ प्रिय महोदय, मास्टर परिपत्र- "गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ न स्वीकारने व धारण करने वाली)कंपनियाँ विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007" आपको ज्ञात होगा कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने मास्टर परिपत्र सं.117 जारी कि
भारिबैं/2009-10/3गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.145/03.02.001/2009-10 1 जुलाई 2009 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ न स्वीकारने व धारण करने वाली) कंपनियाँ प्रिय महोदय, मास्टर परिपत्र- "गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ न स्वीकारने व धारण करने वाली)कंपनियाँ विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007" आपको ज्ञात होगा कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने मास्टर परिपत्र सं.117 जारी कि
जुलाई 01, 2009
मास्टर परिपत्र- "गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ लेखापरीक्षक की रिपोर्ट (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2008"
भारिबैं /2009-10/4 गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.146/03.02.001/2009-10 1 जुलाई 2009 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों और विविध गैर बैंकिंग कंपनियों से इतर) प्रिय महोदय, मास्टर परिपत्र- "गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ लेखापरीक्षक की रिपोर्ट (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2008" आपको ज्ञात होगा कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने उल्लिखित विषय पर, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपन
भारिबैं /2009-10/4 गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.146/03.02.001/2009-10 1 जुलाई 2009 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों और विविध गैर बैंकिंग कंपनियों से इतर) प्रिय महोदय, मास्टर परिपत्र- "गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ लेखापरीक्षक की रिपोर्ट (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2008" आपको ज्ञात होगा कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने उल्लिखित विषय पर, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपन
जुलाई 01, 2009
मास्टर परिपत्र-धोखाधड़ी-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में धोखाधड़ी निरोधक निगरानी के लिए भावी दृष्टिकोण
भारिबैं/2009-10/7 गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.149/03.10.042/2009-10 1 जुलाई 2009 जमाराशियाँ स्वीकारने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित) प्रिय महोदय, मास्टर परिपत्र-धोखाधड़ी-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में धोखाधड़ी निरोधक निगरानी के लिए भावी दृष्टिकोण आपको ज्ञात होगा कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने मास्टर परिपत्र सं.121 जारी किया था,उसे अब 30 जून, 2009 तक अद्यतन कर द
भारिबैं/2009-10/7 गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.149/03.10.042/2009-10 1 जुलाई 2009 जमाराशियाँ स्वीकारने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित) प्रिय महोदय, मास्टर परिपत्र-धोखाधड़ी-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में धोखाधड़ी निरोधक निगरानी के लिए भावी दृष्टिकोण आपको ज्ञात होगा कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने मास्टर परिपत्र सं.121 जारी किया था,उसे अब 30 जून, 2009 तक अद्यतन कर द
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