भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची - आरबीआई - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची
परिपत्र संख्या | जारी करने की तारीख | विभाग | विषय | से संबधित |
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आरबीआई/2012-13/105 डीसीएम (सीसी) सं. जी-2/03.35.01/2012-2013 | 02.07.2012 | मुद्रा प्रबंध विभाग | मास्टर परिपत्र-मुद्रा तिजोरी लेनदेनों की विलम्ब से सूचना देने/गलत सूचना देने/सूचना न देने पर दंडात्मक ब्याज लगाना और अपात्र राशियों को मुद्रा तिजोरी शेषों में शामिल करना | |
आरबीआई/2012-13/83 डीसीएम(नोट विनिमय)सं. जी – 1 /08.07.18/2012 -13 | 02.07.2012 | मुद्रा प्रबंध विभाग | मास्टर परिपत्र - नोटों तथा सिक्कों को बदलने की सुविधा | |
आरबीआई/2012-13/104 डीसीएम(एफएनवीडी)सं.- ज़ी/16.01.05 /2012-13 | 02.07.2012 | मुद्रा प्रबंध विभाग | मास्टर परिपत्र - जाली नोट पकड़ना तथा उन्हें जब्त करना | |
आरबीआई/2011-2012/544 डीसीएम (एफएनवी) सं. 5063/16.02.22/2011-12 | 09.05.2012 | मुद्रा प्रबंध विभाग | जाली नोटों की पहचान और रिपोर्टिंग तंत्र - मौद्रिक नीति वक्तव्य 2012-13 | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी सहित) और अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक / अनुसूचित (प्राथमिक) शहरी सहकारी बैंक |
आरबीआई/2011-2012/129 डीसीएम(एफएनवीडी)सं.502/16.01.05/2011-12 | 27.07.2011 | मुद्रा प्रबंध विभाग | जाली नोटों की पहचान - संशोधित प्रक्रिया | अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, आरआरबी / निजी बैंक, विदेशी बैंक और सभी राज्यों के कोषागार निदेशक |
आरबीआई/2011-12/76 डीसीएम(नोटविनिमय)सं. जी -1/08.07.18/2011-12 | 01.07.2011 | मुद्रा प्रबंध विभाग | मास्टर परिपत्र – नोटों तथा सिक्कों को बदलने की सुविधा | |
आरबीआई/2011-12/77 डीसीएम (सीसी ) सं. जी -2 / 03.35.01/2011-2012 | 01.07.2011 | मुद्रा प्रबंध विभाग | मास्टर परिपत्र-मुद्रा तिजोरी लेनदेनों की विलम्ब से सूचना देने/गलत सूचना देने/सूचना न देने पर दंडात्मक ब्याज लगाना और अपात्र राशियों को मुद्रा तिजोरी शेषों में शामिल करना | |
आरबीआई/2011-12/78 डीसीएम (एफएनवीडी) सं.जी-5/16.01.05 /2011-12 | 01.07.2011 | मुद्रा प्रबंध विभाग | मास्टर परिपत्र - जाली नोट पकड़ना तथा उन्हें जब्त करना | |
आरबीआई /2010-11/344 डीजीबीए. सीडीडी. सं. H-4311/15.02.001/2010-11 | 29.12.2010 | मुद्रा प्रबंध विभाग | लोक भविष्य निधि योजना, 1968 योजना की धारा 9(3) में संशोधन | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक सरकारी लेखा विभाग/मुख्यालय भारतीय स्टेट बैंक/स्टेट बैंक ऑफ पटियाला/ स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर/स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर/ स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद/स्टेट बैंक ऑफ मैसूर/ इलाहाबाद बैंक/बैंक ऑफ बड़ौदा/बैंक ऑफ इंडिया/ बैंक ऑफ महाराष्ट्र/केनरा बैंक/सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया/ कॉर्पोरेशन बैंक/देना बैंक/इंडियन बैंक/इंडियन ओवरसीज बैंक/ पंजाब नेशनल बैंक/सिंडिकेट बैंक/यूको बैंक/ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया/यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया/विजया बैंक/ आईडीबीआई बैंक/आईसीआईसीआई बैंक |
भारिबैं/2010-11/90 डीसीएम (सीसी ) सं. जी -1/ 03.35.01/2010-2011 | 01.07.2010 | मुद्रा प्रबंध विभाग | मास्टर परिपत्र-मुद्रा तिजोरी लेनदेनों की विलम्ब से सूचना देने/गलत सूचना देने/सूचना न देने पर दंडात्मक ब्याज लगाना और अपात्र राशियों को मुद्रा तिजोरी शेषों में शामिल करना |
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022