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दिस॰ 04, 2020
रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) प्रणाली की 24x7 उपलब्धता
आरबीआई/2020-21/70 डीपीएसएस (सीओ) आरटीजीएस सं.750/04.04.016/2020-21 04 दिसंबर 2020 आरटीजीएस में भाग लेने वाले सदस्य बैंकों के अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया /महोदय, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) प्रणाली की 24x7 उपलब्धता कृपया दिनांक 09 अक्टूबर, 2020 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य का संदर्भ लें जिसमें जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी दिनों में चौबीसों घंटे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) प्रणाली उपलब्ध कराने की घोषणा की
आरबीआई/2020-21/70 डीपीएसएस (सीओ) आरटीजीएस सं.750/04.04.016/2020-21 04 दिसंबर 2020 आरटीजीएस में भाग लेने वाले सदस्य बैंकों के अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया /महोदय, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) प्रणाली की 24x7 उपलब्धता कृपया दिनांक 09 अक्टूबर, 2020 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य का संदर्भ लें जिसमें जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी दिनों में चौबीसों घंटे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) प्रणाली उपलब्ध कराने की घोषणा की
दिस॰ 03, 2020
विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात तथा आयात) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) (केंद्रीय कार्यालय) मुंबई 400001 अधिसूचना सं. फेमा 6 (आर)/(3)/2020-आरबी दिसम्बर 03, 2020 विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात तथा आयात) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2020 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा- 47 की उप-धारा (2) के खंड (जीए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात तथा आयात) विनियमावली, 2015 (29 दिसंबर 2015 की अधिसूचना सं. फेमा 6 (आर)/
भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) (केंद्रीय कार्यालय) मुंबई 400001 अधिसूचना सं. फेमा 6 (आर)/(3)/2020-आरबी दिसम्बर 03, 2020 विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात तथा आयात) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2020 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा- 47 की उप-धारा (2) के खंड (जीए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात तथा आयात) विनियमावली, 2015 (29 दिसंबर 2015 की अधिसूचना सं. फेमा 6 (आर)/
नव॰ 23, 2020
विदेशी विधि फ़र्मों द्वारा भारत में शाखा कार्यालय (बीओ) / संपर्क कार्यालय (एलओ)/ परियोजना कार्यालय (पीओ) अथवा अन्य किसी प्रकार के कारोबारी स्थल की स्थापना
भा.रि.बैंक/2020-21/69ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 07 23 नवम्बर 2020 सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय विदेशी विधि फ़र्मों द्वारा भारत में शाखा कार्यालय (बीओ) / संपर्क कार्यालय (एलओ)/ परियोजना कार्यालय (पीओ) अथवा अन्य किसी प्रकार के कारोबारी स्थल की स्थापना सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (प्रा.व्या. श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान दिनांक 29 अक्तूबर 2015 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 23 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें उपर्युक्त मामले के संदर्भ में स
भा.रि.बैंक/2020-21/69ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 07 23 नवम्बर 2020 सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय विदेशी विधि फ़र्मों द्वारा भारत में शाखा कार्यालय (बीओ) / संपर्क कार्यालय (एलओ)/ परियोजना कार्यालय (पीओ) अथवा अन्य किसी प्रकार के कारोबारी स्थल की स्थापना सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (प्रा.व्या. श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान दिनांक 29 अक्तूबर 2015 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 23 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें उपर्युक्त मामले के संदर्भ में स
नव॰ 17, 2020
अनुसूचित वाणिज्य बैंक में एस्क्रो खाते का रखरखाव
आरबीआई/2020-21/68 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.660/02.14.008/2020-21 17 नवंबर 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक / प्राधिकृत प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता / भुगतान एग्रीगेटर / भुगतान प्रणाली प्रदाता / प्रणाली प्रतिभागी महोदया / महोदय, अनुसूचित वाणिज्य बैंक में एस्क्रो खाते का रखरखाव भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए (क) ‘प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) को जारी करना और उनका परिचालन करना’ पर दिनांक 11 अक्टूबर 2017 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1164/02.14.006/2017-18 (28 फरवरी,
आरबीआई/2020-21/68 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.660/02.14.008/2020-21 17 नवंबर 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक / प्राधिकृत प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता / भुगतान एग्रीगेटर / भुगतान प्रणाली प्रदाता / प्रणाली प्रतिभागी महोदया / महोदय, अनुसूचित वाणिज्य बैंक में एस्क्रो खाते का रखरखाव भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए (क) ‘प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) को जारी करना और उनका परिचालन करना’ पर दिनांक 11 अक्टूबर 2017 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1164/02.14.006/2017-18 (28 फरवरी,
नव॰ 17, 2020
विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) - फेमा, 1999 के अंतर्गत उल्लंघनों की कंपाउंडिंग
भा.रि.बैंक/2020-21/67ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.06 17 नवम्बर 2020 सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) - फेमा, 1999 के अंतर्गत उल्लंघनों की कंपाउंडिंग सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (प्राव्या श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान “फेमा, 1999 के अंतर्गत उल्लंघनों की कंपाउंडिंग” विषय पर जारी मास्टर निदेश के पैराग्राफ सं. 3 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार उत्कृष्ट ग्राहक सेवा एवं परिचलनात्मक सुविधा प्रदान करने के उद
भा.रि.बैंक/2020-21/67ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.06 17 नवम्बर 2020 सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) - फेमा, 1999 के अंतर्गत उल्लंघनों की कंपाउंडिंग सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (प्राव्या श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान “फेमा, 1999 के अंतर्गत उल्लंघनों की कंपाउंडिंग” विषय पर जारी मास्टर निदेश के पैराग्राफ सं. 3 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार उत्कृष्ट ग्राहक सेवा एवं परिचलनात्मक सुविधा प्रदान करने के उद
नव॰ 13, 2020
विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत रिपोर्ट / विवरणियां प्रस्तुत करने संबंधी अपेक्षा को समाप्त करना
भा.रि.बैंक/2020-21/66 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.05 13 नवम्बर 2020 सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/महोदय विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत रिपोर्ट / विवरणियां प्रस्तुत करने संबंधी अपेक्षा को समाप्त करना। सभी प्राधिकृत व्यक्तियों का ध्यान दिनांक 01 जनवरी 2016 को जारी एवं समय-समय पर यथासंशोधित, “विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के तहत रिपोर्टिंग पर मास्टर निदेश” तथा इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों की ओर आकर्षित किया जाता है। 2. कारोबा
भा.रि.बैंक/2020-21/66 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.05 13 नवम्बर 2020 सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/महोदय विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत रिपोर्ट / विवरणियां प्रस्तुत करने संबंधी अपेक्षा को समाप्त करना। सभी प्राधिकृत व्यक्तियों का ध्यान दिनांक 01 जनवरी 2016 को जारी एवं समय-समय पर यथासंशोधित, “विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के तहत रिपोर्टिंग पर मास्टर निदेश” तथा इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों की ओर आकर्षित किया जाता है। 2. कारोबा
नव॰ 13, 2020
नागालैंड राज्‍य में नए जिले का गठन - अग्रणी बैंक का दायित्‍व सौंपना
आरबीआई/2020-21/65 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.09/02.08.001/2020-21 13 नवंबर 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, नागालैंड राज्‍य में नए जिले का गठन - अग्रणी बैंक का दायित्‍व सौंपना नागालैंड सरकार ने दिनांक 21 दिसंबर 2017 के राजपत्र अधिसूचना सं.जीएबी-6/जेडबीटीओ/67/2009 तथा उसके बाद दिनांक 10 जुलाई 2020 एवं 30 जुलाई 2020 के संबंधित अधिसूचना द्वारा नागालैंड राज्‍य में एक नए जिले के गठन को अधिसूचित किया था। अतः यह निर्णय
आरबीआई/2020-21/65 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.09/02.08.001/2020-21 13 नवंबर 2020 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी अग्रणी बैंक महोदया / महोदय, नागालैंड राज्‍य में नए जिले का गठन - अग्रणी बैंक का दायित्‍व सौंपना नागालैंड सरकार ने दिनांक 21 दिसंबर 2017 के राजपत्र अधिसूचना सं.जीएबी-6/जेडबीटीओ/67/2009 तथा उसके बाद दिनांक 10 जुलाई 2020 एवं 30 जुलाई 2020 के संबंधित अधिसूचना द्वारा नागालैंड राज्‍य में एक नए जिले के गठन को अधिसूचित किया था। अतः यह निर्णय
नव॰ 05, 2020
निकारागुआ गणराज्य की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 20.10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता
भारिबैं/2020-21/64 ए.पी.(डी आई आर सीरीज) परिपत्र सं. 04 5 नवंबर 2020 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक महोदया/महोदय, निकारागुआ गणराज्य की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित20.10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने निकारागुआ गणराज्य में स्थित अलड़ों छेवरिया अस्पताल के पुनर्निर्माण के प्रयोजन हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 20.10 मिलियन अमेरिकी डॉलर (बीस मिलियन एक सौ हजार अमेरिकी डॉलर मात्र) की ऋण सहायता उपलब्ध करा
भारिबैं/2020-21/64 ए.पी.(डी आई आर सीरीज) परिपत्र सं. 04 5 नवंबर 2020 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक महोदया/महोदय, निकारागुआ गणराज्य की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित20.10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने निकारागुआ गणराज्य में स्थित अलड़ों छेवरिया अस्पताल के पुनर्निर्माण के प्रयोजन हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 20.10 मिलियन अमेरिकी डॉलर (बीस मिलियन एक सौ हजार अमेरिकी डॉलर मात्र) की ऋण सहायता उपलब्ध करा
नव॰ 05, 2020
बैंकों और एनबीएफसी द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को सह-उधार

आरबीआई/2020-21/63 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.8/04.09.01/2020-21 05 नवंबर 2020 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/मुख्‍य कार्यपालक अधिकारीसभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक(एसएफबी, आरआरबी, यूसीबी और एलएबी को छोड़कर)सभी पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया / महोदय, बैंकों और एनबीएफसी द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को सह-उधार कृपया प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लिए बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा ऋण की सह-उत्पत्ति

आरबीआई/2020-21/63 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.8/04.09.01/2020-21 05 नवंबर 2020 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/मुख्‍य कार्यपालक अधिकारीसभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक(एसएफबी, आरआरबी, यूसीबी और एलएबी को छोड़कर)सभी पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया / महोदय, बैंकों और एनबीएफसी द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को सह-उधार कृपया प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लिए बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा ऋण की सह-उत्पत्ति

नव॰ 02, 2020
बैंकों द्वारा चालू खाता खोला जाना - अनुशासन की आवश्यकता
भारिबैं/2020-21/62 विवि.सं.बीपी.बीसी.27/21.04.048/2020-21 नवंबर 02, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी भुगतान बैंक महोदया/महोदय,बैंकों द्वारा चालू खाता खोला जाना - अनुशासन की आवश्यकताकृपया उक्त विषय पर हमारे दिनांक 6 अगस्त 2020 के परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी/7/21.04.048/2020-21 का संदर्भ लें। 2. इस संबंध में, उपर्युक्त परिपत्र के अनुच्छेद 4 का संदर्भ दिया जाता है, जिसमें बैंकों को सूचित किया गया था कि मौजूदा चालू और सीसी/ओडी खातों के संबंध में, परिपत्र जारी करने की ति
भारिबैं/2020-21/62 विवि.सं.बीपी.बीसी.27/21.04.048/2020-21 नवंबर 02, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी भुगतान बैंक महोदया/महोदय,बैंकों द्वारा चालू खाता खोला जाना - अनुशासन की आवश्यकताकृपया उक्त विषय पर हमारे दिनांक 6 अगस्त 2020 के परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी/7/21.04.048/2020-21 का संदर्भ लें। 2. इस संबंध में, उपर्युक्त परिपत्र के अनुच्छेद 4 का संदर्भ दिया जाता है, जिसमें बैंकों को सूचित किया गया था कि मौजूदा चालू और सीसी/ओडी खातों के संबंध में, परिपत्र जारी करने की ति

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