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अक्‍तूबर 17, 2023
केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन

RBI/2023-24/69 DOR.AML.REC.44/14.01.001/2023-24 October 17, 2023 The Chairpersons/ CEOs of all the Regulated Entities Dear Sir / Madam, Amendment to the Master Direction (MD) on KYC Please refer to the Master Direction (MD) on KYC dated February 25, 2016, as amended from time to time, in terms of which Regulated Entities (REs) have to undertake Customer Due Diligence (CDD), as per the process laid out therein, for their customers.

RBI/2023-24/69 DOR.AML.REC.44/14.01.001/2023-24 October 17, 2023 The Chairpersons/ CEOs of all the Regulated Entities Dear Sir / Madam, Amendment to the Master Direction (MD) on KYC Please refer to the Master Direction (MD) on KYC dated February 25, 2016, as amended from time to time, in terms of which Regulated Entities (REs) have to undertake Customer Due Diligence (CDD), as per the process laid out therein, for their customers.

अक्‍तूबर 16, 2023
Foreign Exchange Management (Debt Instruments) (Second Amendment) Regulations, 2023

RESERVE BANK OF INDIA (Financial Markets Regulation Department) (CENTRAL OFFICE) NOTIFICATION MUMBAI, the 16th October, 2023 Foreign Exchange Management (Debt Instruments) (Second Amendment) Regulations, 2023 No. FEMA.396(2)/2023-RB. — In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 6 and section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments to the Foreign Exchange Management (Debt Instruments) Regulations, 2019 (Notification No. FEMA.396/2019-RB dated October 17, 2019) (hereinafter referred to as 'the Principal Regulation')

RESERVE BANK OF INDIA (Financial Markets Regulation Department) (CENTRAL OFFICE) NOTIFICATION MUMBAI, the 16th October, 2023 Foreign Exchange Management (Debt Instruments) (Second Amendment) Regulations, 2023 No. FEMA.396(2)/2023-RB. — In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 6 and section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments to the Foreign Exchange Management (Debt Instruments) Regulations, 2019 (Notification No. FEMA.396/2019-RB dated October 17, 2019) (hereinafter referred to as 'the Principal Regulation')

अक्‍तूबर 16, 2023
रिवर्स रेपो लेनदेन - फॉर्म 'ए' रिटर्न में रिपोर्टिंग

आरबीआई/2023-24/68 विवि.रिटर्न.आरईसी.43/12.01.001/2023-24 16 अक्तूबर 2023 सभी वाणिज्यिक बैंक के अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया / महोदय, रिवर्स रेपो लेनदेन - फॉर्म 'ए' रिटर्न में रिपोर्टिंग कृपया वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रिवर्स रेपो लेनदेन की रिपोर्टिंग के संबंध में मास्टर निदेश - भारतीय रिजर्व बैंक [नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)] दिशानिर्देश - 2021 (25 सितंबर, 2023 को अद्यतन) में फॉर्म ए रिटर्न देखें।

आरबीआई/2023-24/68 विवि.रिटर्न.आरईसी.43/12.01.001/2023-24 16 अक्तूबर 2023 सभी वाणिज्यिक बैंक के अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया / महोदय, रिवर्स रेपो लेनदेन - फॉर्म 'ए' रिटर्न में रिपोर्टिंग कृपया वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रिवर्स रेपो लेनदेन की रिपोर्टिंग के संबंध में मास्टर निदेश - भारतीय रिजर्व बैंक [नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)] दिशानिर्देश - 2021 (25 सितंबर, 2023 को अद्यतन) में फॉर्म ए रिटर्न देखें।

अक्‍तूबर 10, 2023
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क - सरकारी एनबीएफसी तक विस्तार

भा.रि.बैंक/2022-2023/118 संदर्भ सं.पवि.कें.का.पीपीजी/एसईसी.04/11.01.005/2022-23 19 सितम्बर 2022 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) महोदया/प्रिय महोदय, अनुपालन कार्य और मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) की भूमिका - शहरी सहकारी बैंक कॉरपोरेट गवर्नेंस के समग्र ढांचे के हिस्से के रूप में, अनुपालन कार्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए, आनुपातिकता के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, शहरी सहकारी बैंकों में अनुपालन कार्य

भा.रि.बैंक/2022-2023/118 संदर्भ सं.पवि.कें.का.पीपीजी/एसईसी.04/11.01.005/2022-23 19 सितम्बर 2022 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) महोदया/प्रिय महोदय, अनुपालन कार्य और मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) की भूमिका - शहरी सहकारी बैंक कॉरपोरेट गवर्नेंस के समग्र ढांचे के हिस्से के रूप में, अनुपालन कार्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए, आनुपातिकता के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, शहरी सहकारी बैंकों में अनुपालन कार्य

अक्‍तूबर 06, 2023
स्वर्ण ऋण - एकमुश्त भुगतान - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)

आरबीआई/2023-24/66
विवि.सीआरई.आरईसी.42/07.10.002/2023-24

06 अक्तूबर 2023

वेतन अर्जक बैंकों के अलावा प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदया / महोदय,

स्वर्ण ऋण - एकमुश्त भुगतान - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)

कृपया दिनांक 30 अक्टूबर 2014 के परिपत्र शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी).परि.सं.25/13.05.000/2014-15 का संदर्भ लें, जिसके अनुसार यूसीबी को कुछ शर्तों के अधीन एकमुश्त भुगतान विकल्प के तहत ₹2.00 लाख तक की राशि के स्वर्ण ऋण देने के लिए अनुमति दी गई थी।

2. हमारे दिनांक 8 जून 2023 के परिपत्र विवि.सीआरई.आरईसी.18/07.10.002/2023-24 के पैरा 5 की ओर भी ध्यान आमंत्रित किया जाता है, जिसमें कहा गया है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने वाले यूसीबी के लिए प्रोत्साहन की घोषणा अलग से की जाएगी। तदनुसार, जैसा कि 6 अक्टूबर 2023 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 3 द्वारा घोषणा की गई है, एकमुश्त भुगतान योजना के तहत दिए जाने वाले स्वर्ण ऋणों की मौद्रिक सीमा को उन यूसीबी के लिए ₹2.00 लाख से बढ़ाकर ₹4.00 लाख करने का निर्णय लिया गया है, जो 31 मार्च 2023 को समग्र पीएसएल लक्ष्य और उप लक्ष्यों को पूरा कर चुके हैं और 8 जून 2023 के हमारे उक्त परिपत्र के पैरा 2 में निर्धारित लक्ष्यों और उप-लक्ष्यों को पूरा करना जारी रखते हैं।

3. ऊपर निर्धारित सीमाएँ इस परिपत्र की तिथि से प्रभावी हैं। उपर्युक्त परिपत्रों के अन्य सभी प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।

भवदीय

(मनोरंजन मिश्र)
मुख्य महाप्रबंधक

आरबीआई/2023-24/66
विवि.सीआरई.आरईसी.42/07.10.002/2023-24

06 अक्तूबर 2023

वेतन अर्जक बैंकों के अलावा प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदया / महोदय,

स्वर्ण ऋण - एकमुश्त भुगतान - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)

कृपया दिनांक 30 अक्टूबर 2014 के परिपत्र शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी).परि.सं.25/13.05.000/2014-15 का संदर्भ लें, जिसके अनुसार यूसीबी को कुछ शर्तों के अधीन एकमुश्त भुगतान विकल्प के तहत ₹2.00 लाख तक की राशि के स्वर्ण ऋण देने के लिए अनुमति दी गई थी।

2. हमारे दिनांक 8 जून 2023 के परिपत्र विवि.सीआरई.आरईसी.18/07.10.002/2023-24 के पैरा 5 की ओर भी ध्यान आमंत्रित किया जाता है, जिसमें कहा गया है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने वाले यूसीबी के लिए प्रोत्साहन की घोषणा अलग से की जाएगी। तदनुसार, जैसा कि 6 अक्टूबर 2023 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 3 द्वारा घोषणा की गई है, एकमुश्त भुगतान योजना के तहत दिए जाने वाले स्वर्ण ऋणों की मौद्रिक सीमा को उन यूसीबी के लिए ₹2.00 लाख से बढ़ाकर ₹4.00 लाख करने का निर्णय लिया गया है, जो 31 मार्च 2023 को समग्र पीएसएल लक्ष्य और उप लक्ष्यों को पूरा कर चुके हैं और 8 जून 2023 के हमारे उक्त परिपत्र के पैरा 2 में निर्धारित लक्ष्यों और उप-लक्ष्यों को पूरा करना जारी रखते हैं।

3. ऊपर निर्धारित सीमाएँ इस परिपत्र की तिथि से प्रभावी हैं। उपर्युक्त परिपत्रों के अन्य सभी प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।

भवदीय

(मनोरंजन मिश्र)
मुख्य महाप्रबंधक

अक्‍तूबर 03, 2023
ई-कुबेर के साथ समेकन के माध्यम से 31 मार्च 2024 के लिए सरकारी लेनदेन की स्थिति

आरबीआई/2023-24/65
डीजीबीए.जीबीडी.सं.S646/42-01-029/2023-2024

03 अक्तूबर 2023

सभी एजेंसी बैंक

महोदया/महोदय,

ई-कुबेर के साथ समेकन के माध्यम से 31 मार्च 2024 के लिए सरकारी लेनदेन की स्थिति

'ई-कुबेर', जो सरकारी और अन्य भुगतानों के लिए आरबीआई का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है, राष्ट्रीय छुट्टियों (जो कि 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, महीने के सभी दूसरे और चौथे शनिवार और सभी रविवार हैं) पर किसी भी सरकारी लेनदेन को संसाधित नहीं करता है। 31 मार्च 2024 रविवार को पड़ता है। भारत सरकार के महालेखा नियंत्रक कार्यालय ने सलाह दी है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राप्तियों और भुगतानों से संबंधित सभी सरकारी लेनदेन का लेखांकन इसी वित्त वर्ष में करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि 31 मार्च 2024 (रविवार) को सरकारी लेनदेन के लिए एक कार्य दिवस के रूप में चिह्नित किया जाए ताकि ई-कुबेर के साथ समेकन के माध्यम से सभी सरकारी लेनदेन 31 मार्च 2024 को भी संसाधित किए जाएं और 31 मार्च 2024 तक भारत सरकार के नकद शेष की गणना के लिए उनका लेखांकन वित्तीय वर्ष 2023-24 में ही किया जाये।

2. इसके अलावा, सरकारी लेनदेन से संबंधित डेटा को आरबीआई को स्थानांतरित करने के लिए बैंकों से लगेज़ फाइलें भी 31 मार्च 2024 को ई-कुबेर प्रणाली द्वारा स्वीकार की जाएंगी, ताकि इसका लेखांकन वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए खाते में किया जा सके।

भवदीय

(इंद्रनील चक्रवर्ती)
मुख्य महाप्रबंधक

आरबीआई/2023-24/65
डीजीबीए.जीबीडी.सं.S646/42-01-029/2023-2024

03 अक्तूबर 2023

सभी एजेंसी बैंक

महोदया/महोदय,

ई-कुबेर के साथ समेकन के माध्यम से 31 मार्च 2024 के लिए सरकारी लेनदेन की स्थिति

'ई-कुबेर', जो सरकारी और अन्य भुगतानों के लिए आरबीआई का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है, राष्ट्रीय छुट्टियों (जो कि 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, महीने के सभी दूसरे और चौथे शनिवार और सभी रविवार हैं) पर किसी भी सरकारी लेनदेन को संसाधित नहीं करता है। 31 मार्च 2024 रविवार को पड़ता है। भारत सरकार के महालेखा नियंत्रक कार्यालय ने सलाह दी है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राप्तियों और भुगतानों से संबंधित सभी सरकारी लेनदेन का लेखांकन इसी वित्त वर्ष में करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि 31 मार्च 2024 (रविवार) को सरकारी लेनदेन के लिए एक कार्य दिवस के रूप में चिह्नित किया जाए ताकि ई-कुबेर के साथ समेकन के माध्यम से सभी सरकारी लेनदेन 31 मार्च 2024 को भी संसाधित किए जाएं और 31 मार्च 2024 तक भारत सरकार के नकद शेष की गणना के लिए उनका लेखांकन वित्तीय वर्ष 2023-24 में ही किया जाये।

2. इसके अलावा, सरकारी लेनदेन से संबंधित डेटा को आरबीआई को स्थानांतरित करने के लिए बैंकों से लगेज़ फाइलें भी 31 मार्च 2024 को ई-कुबेर प्रणाली द्वारा स्वीकार की जाएंगी, ताकि इसका लेखांकन वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए खाते में किया जा सके।

भवदीय

(इंद्रनील चक्रवर्ती)
मुख्य महाप्रबंधक

सितंबर 30, 2023
₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोट – संचलन से वापस लेना – समीक्षा

आरबीआई/2023-24/64
मुप्रवि(आयोजना) संख्या एस-1288/10.27.00/2023-24

30 सितंबर 2023

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
समस्त बैंक

महोदया/प्रिय महोदय,

₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोट – संचलन से वापस लेना – समीक्षा

कृपया इस विषय पर हमारे दिनांक 19 मई 2023 के परिपत्र संख्या-डीसीएम (पीएलजी) संख्या एस-236/10.27.00/2023-24 और 22 मई 2023 के परिपत्र संख्या-डीसीएम (पीएलजी) संख्या एस-239/10.27.00/2023-24 का संदर्भ लें।

2. 19 मई 2023 तक संचलन में ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों के कुल मूल्य ₹3.56 लाख करोड़ रुपये में से 29 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक केवल ₹0.14 लाख करोड़ रुपये संचलन में छोड़कर ₹3.42 लाख करोड़ वापस प्राप्त हुए हैं; इस प्रकार, 19 मई 2023 तक संचलन में ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों का 96% वापस आ गया है।

3. चूंकि वापसी के लिए निर्दिष्ट अवधि समाप्त हो गई है, और समीक्षा के आधार पर, यह निर्णय लिया गया है कि ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को जमा/बदलने के लिए वर्तमान व्यवस्था को 07 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया जाए। इस संदर्भ में प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। बैंक ऊपर उल्लिखित 22 मई 2023 के परिपत्र द्वारा निर्धारित प्रारूप में ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को जमा/ बद

आरबीआई/2023-24/64
मुप्रवि(आयोजना) संख्या एस-1288/10.27.00/2023-24

30 सितंबर 2023

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
समस्त बैंक

महोदया/प्रिय महोदय,

₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोट – संचलन से वापस लेना – समीक्षा

कृपया इस विषय पर हमारे दिनांक 19 मई 2023 के परिपत्र संख्या-डीसीएम (पीएलजी) संख्या एस-236/10.27.00/2023-24 और 22 मई 2023 के परिपत्र संख्या-डीसीएम (पीएलजी) संख्या एस-239/10.27.00/2023-24 का संदर्भ लें।

2. 19 मई 2023 तक संचलन में ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों के कुल मूल्य ₹3.56 लाख करोड़ रुपये में से 29 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक केवल ₹0.14 लाख करोड़ रुपये संचलन में छोड़कर ₹3.42 लाख करोड़ वापस प्राप्त हुए हैं; इस प्रकार, 19 मई 2023 तक संचलन में ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों का 96% वापस आ गया है।

3. चूंकि वापसी के लिए निर्दिष्ट अवधि समाप्त हो गई है, और समीक्षा के आधार पर, यह निर्णय लिया गया है कि ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को जमा/बदलने के लिए वर्तमान व्यवस्था को 07 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया जाए। इस संदर्भ में प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। बैंक ऊपर उल्लिखित 22 मई 2023 के परिपत्र द्वारा निर्धारित प्रारूप में ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को जमा/ बद

सितंबर 25, 2023
सूचना का प्रकाशन - सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत प्रतिभूति आस्तियां

आरबीआई/2023-24/63
विवि.एफ़आईएन.आरईसी.41/20.16.003/2023-24

25 सितंबर, 2023

सभी वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित तथा भुगतान बैंकों को छोड़कर
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केन्द्रीय सहकारी बैंक
अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफ़आईडी)
सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, आवास वित्त कंपनियों सहित
सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां

महोदय / महोदया

सूचना का प्रकाशन - सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत प्रतिभूति आस्तियां

अधिक पारदर्शिता की दिशा में उठाए गए कदम के एक भाग के रूप में, यह निर्णय लिया गया है कि रिज़र्व बैंक की विनियमित संस्थाएं (आरई), जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 के अनुसार सुरक्षित लेनदार हैं, वे उन उधारकर्ताओं के संबंध में जानकारी प्रदर्शित करेंगी जिनकी प्रतिभूति आस्तियों को आरई द्वारा अधिनियम के तहत कब्जे में लिया गया है।

2. आरई इस सूचना को अनुबंध में निर्धारित प्रारूप में अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। इस तरह की पहली सूची इस परिपत्र की तारीख से छह (6) महीनों के भीतर आरई की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी, और सूची को मासिक आधार पर अद्यतन किया जाएगा ।

भवदीय

(जे.पी. शर्मा)
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्न : अनुबंध

आरबीआई/2023-24/63
विवि.एफ़आईएन.आरईसी.41/20.16.003/2023-24

25 सितंबर, 2023

सभी वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित तथा भुगतान बैंकों को छोड़कर
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केन्द्रीय सहकारी बैंक
अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफ़आईडी)
सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, आवास वित्त कंपनियों सहित
सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां

महोदय / महोदया

सूचना का प्रकाशन - सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत प्रतिभूति आस्तियां

अधिक पारदर्शिता की दिशा में उठाए गए कदम के एक भाग के रूप में, यह निर्णय लिया गया है कि रिज़र्व बैंक की विनियमित संस्थाएं (आरई), जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 के अनुसार सुरक्षित लेनदार हैं, वे उन उधारकर्ताओं के संबंध में जानकारी प्रदर्शित करेंगी जिनकी प्रतिभूति आस्तियों को आरई द्वारा अधिनियम के तहत कब्जे में लिया गया है।

2. आरई इस सूचना को अनुबंध में निर्धारित प्रारूप में अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। इस तरह की पहली सूची इस परिपत्र की तारीख से छह (6) महीनों के भीतर आरई की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी, और सूची को मासिक आधार पर अद्यतन किया जाएगा ।

भवदीय

(जे.पी. शर्मा)
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्न : अनुबंध

सितंबर 20, 2023
क्रेडिट सूचना कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक और सूक्ष्म ऋण श्रेणी के लिए डेटा गुणवत्ता सूचकांक

RBI/2023-24/62
DoR.FIN.REC.39/20.16.056/2023-24

September 20, 2023

All Commercial Banks (including Small Finance Banks, Local Area Banks and Regional Rural Banks)
All Primary (Urban) Co-operative Banks/State Co-operative Banks/ Central Co-operative Banks
All-India Financial Institutions (Exim Bank, NABARD, NHB, SIDBI and NaBFID)
All Non-Banking Financial Companies (including Housing Finance Companies)
All Asset Reconstruction Companies
All Credit Information Companies

Dear Sir/ Madam,

Data Quality Index for Commercial and Microfinance Segments by Credit Information Companies

Please refer to our circular DBOD.No.CID.BC.127/20.16.056/2013-14 dated June 27, 2014, inter alia setting out a common Data Quality Index (DQI) for assessing the quality of data submissions by Credit Institutions (CIs) to Credit Information Companies (CICs) and improving the same over a period of time. Currently, the DQI is being used for data submitted under the consumer segment.

2. With a view to enable further implementation of DQI, it has been decided that CICs shall prepare DQIs for Commercial and Microfinance segments also as per Annex I and II, respectively. CICs shall provide the DQIs for Commercial and Microfinance segments to all CIs latest by March 31, 2024.

3. Further, CICs are advised as under:

  1. CICs shall provide DQIs for Commercial and Microfinance segments in the form of numeric scores on a monthly basis to all member credit institutions.

  2. DQI scores for Commercial and Microfinance segments shall be provided at CI and file level. The DQI scores for Commercial and Microfinance segments at CI level shall be computed as weighted average of file level DQI scores of commercial and microfinance segment respectively of that CI.

  3. CICs shall compute industry level DQIs for each of the three reporting segments1 as weighted average of the CI level DQI in their respective category (e.g. Public Sector Banks, Private Sector Banks, Foreign Banks, Co-operative Banks, RRBs, NBFCs etc.) on monthly basis. Further, a half yearly Industry Benchmark shall be calculated as a rolling average of preceding six months Industry level DQI score of respective category of CIs.

  4. CICs shall provide reasons for decline in score to each CI, if its (a) CI level score has declined over the previous month or (b) CI level score is lower than the half yearly industry benchmark.

  5. CICs shall provide monthly data of CI level DQI and industry level DQI of all segments to Department of Supervision, Reserve Bank of India, Central Office at half yearly intervals as on September 30 and March 31 each year, for information and monitoring purposes.

4. CIs are advised to undertake half yearly review of the DQI for all segments to improve the quality of the data being submitted to CICs. Corrective steps taken on the above issues along with a report on the same shall be placed before its top management by each CI for review within two months from the end of that half-year.

Yours faithfully

RBI/2023-24/62
DoR.FIN.REC.39/20.16.056/2023-24

September 20, 2023

All Commercial Banks (including Small Finance Banks, Local Area Banks and Regional Rural Banks)
All Primary (Urban) Co-operative Banks/State Co-operative Banks/ Central Co-operative Banks
All-India Financial Institutions (Exim Bank, NABARD, NHB, SIDBI and NaBFID)
All Non-Banking Financial Companies (including Housing Finance Companies)
All Asset Reconstruction Companies
All Credit Information Companies

Dear Sir/ Madam,

Data Quality Index for Commercial and Microfinance Segments by Credit Information Companies

Please refer to our circular DBOD.No.CID.BC.127/20.16.056/2013-14 dated June 27, 2014, inter alia setting out a common Data Quality Index (DQI) for assessing the quality of data submissions by Credit Institutions (CIs) to Credit Information Companies (CICs) and improving the same over a period of time. Currently, the DQI is being used for data submitted under the consumer segment.

2. With a view to enable further implementation of DQI, it has been decided that CICs shall prepare DQIs for Commercial and Microfinance segments also as per Annex I and II, respectively. CICs shall provide the DQIs for Commercial and Microfinance segments to all CIs latest by March 31, 2024.

3. Further, CICs are advised as under:

  1. CICs shall provide DQIs for Commercial and Microfinance segments in the form of numeric scores on a monthly basis to all member credit institutions.

  2. DQI scores for Commercial and Microfinance segments shall be provided at CI and file level. The DQI scores for Commercial and Microfinance segments at CI level shall be computed as weighted average of file level DQI scores of commercial and microfinance segment respectively of that CI.

  3. CICs shall compute industry level DQIs for each of the three reporting segments1 as weighted average of the CI level DQI in their respective category (e.g. Public Sector Banks, Private Sector Banks, Foreign Banks, Co-operative Banks, RRBs, NBFCs etc.) on monthly basis. Further, a half yearly Industry Benchmark shall be calculated as a rolling average of preceding six months Industry level DQI score of respective category of CIs.

  4. CICs shall provide reasons for decline in score to each CI, if its (a) CI level score has declined over the previous month or (b) CI level score is lower than the half yearly industry benchmark.

  5. CICs shall provide monthly data of CI level DQI and industry level DQI of all segments to Department of Supervision, Reserve Bank of India, Central Office at half yearly intervals as on September 30 and March 31 each year, for information and monitoring purposes.

4. CIs are advised to undertake half yearly review of the DQI for all segments to improve the quality of the data being submitted to CICs. Corrective steps taken on the above issues along with a report on the same shall be placed before its top management by each CI for review within two months from the end of that half-year.

Yours faithfully

सितंबर 13, 2023
पीएम विश्वकर्मा योजना

आरबीआई/2023-24/61
विसविवि.केंका.एमएसएमई.बीसी.सं.10/06.02.031/2023-24

13 सितम्बर 2023

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(लघु वित्त बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) (भुगतान बैंकों को छोड़कर)
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक
/ज़ि‍ला मध्यवर्ती सहकारी बैंक
सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों को छोड़कर)

महोदया/ महोदय,

पीएम विश्वकर्मा योजना

भारत सरकार ने 'पीएम विश्वकर्मा योजना' शुरू की है जिसका उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपने संबंधित व्यापार की मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ने में सक्षम हो सकें। इस योजना में, अन्य उपायों के अलावा, लाभार्थियों को भारत सरकार द्वारा ब्याज अनुदान सहायता के साथ रियायती ब्याज दर पर ऋण सहायता की परिकल्पना की गई है।

2. इस संबंध में, ऋण देने वाले पात्र संस्थान उचित कार्रवाई के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी योजना संबंधी दिशानिर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें।

भवदीया,

(निशा नम्बियार)
मुख्य महाप्रबंधक

आरबीआई/2023-24/61
विसविवि.केंका.एमएसएमई.बीसी.सं.10/06.02.031/2023-24

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अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(लघु वित्त बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) (भुगतान बैंकों को छोड़कर)
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक
/ज़ि‍ला मध्यवर्ती सहकारी बैंक
सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों को छोड़कर)

महोदया/ महोदय,

पीएम विश्वकर्मा योजना

भारत सरकार ने 'पीएम विश्वकर्मा योजना' शुरू की है जिसका उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपने संबंधित व्यापार की मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ने में सक्षम हो सकें। इस योजना में, अन्य उपायों के अलावा, लाभार्थियों को भारत सरकार द्वारा ब्याज अनुदान सहायता के साथ रियायती ब्याज दर पर ऋण सहायता की परिकल्पना की गई है।

2. इस संबंध में, ऋण देने वाले पात्र संस्थान उचित कार्रवाई के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी योजना संबंधी दिशानिर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें।

भवदीया,

(निशा नम्बियार)
मुख्य महाप्रबंधक

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022

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