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अधिसूचनाएं - आरबीआई - Reserve Bank of India

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जनवरी 03, 2022
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना: प्रविष्टियों में संयोजन

भारिबैं/2021-22/145 विवि.एएमएल.आरईसी.सं 75/14.06.001/2021-22 03 जनवरी 2022 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल- कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना: प्रविष्टियों में संयोजन कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि‍

भारिबैं/2021-22/145 विवि.एएमएल.आरईसी.सं 75/14.06.001/2021-22 03 जनवरी 2022 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल- कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना: प्रविष्टियों में संयोजन कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि‍

दिसंबर 30, 2021
केवाईसी का आवधिक अद्यतन - गैर-अनुपालन के लिए खाता परिचालन पर प्रतिबंध
भा.रि.बैंक/2021-22/144 विवि.एएमएल.आरईसी.74/14.01.001/2021-22 30 दिसंबर 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदया/ महोदय केवाईसी का आवधिक अद्यतन - गैर-अनुपालन के लिए खाता परिचालन पर प्रतिबंध कृपया उक्त विषय पर 5 मई 2021 का हमारा परिपत्र डीओआर.एएमएल.आरईसी 13/14.01.001/2021-22 देखें। 2. कोविड-19 के नए वैरिएंट के कारण व्याप्त अनिश्चितता को देखते हुए, उक्त परिपत्र में दी गई छूट को एतद् द्वारा 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। भवदीय (प्रकाश बलियारसिंह) मुख्य महाप्
भा.रि.बैंक/2021-22/144 विवि.एएमएल.आरईसी.74/14.01.001/2021-22 30 दिसंबर 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदया/ महोदय केवाईसी का आवधिक अद्यतन - गैर-अनुपालन के लिए खाता परिचालन पर प्रतिबंध कृपया उक्त विषय पर 5 मई 2021 का हमारा परिपत्र डीओआर.एएमएल.आरईसी 13/14.01.001/2021-22 देखें। 2. कोविड-19 के नए वैरिएंट के कारण व्याप्त अनिश्चितता को देखते हुए, उक्त परिपत्र में दी गई छूट को एतद् द्वारा 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। भवदीय (प्रकाश बलियारसिंह) मुख्य महाप्
दिसंबर 24, 2021
नीलामी द्वारा भारत सरकार के ट्रेजरी बिल/नकद प्रबंधन बिलों के बिक्री हेतु सामान्य अधिसूचना में संशोधन
आरबीआई/2021-22/143 केका.आईडीएमडी.जीबीडी नीति.सं.एस1565/08-01-001/2021-2022 24 दिसंबर 2021 सरकारी प्रतिभूतियों के बाज़ार में सभी प्रतिभागी महोदया/महोदय, नीलामी द्वारा भारत सरकार के ट्रेजरी बिल/नकद प्रबंधन बिलों के बिक्री हेतु सामान्य अधिसूचना में संशोधन 27 मार्च 2018 के सामान्य अधिसूचना सं. एफ़.4(2)-डबल्यू&एम/2018 के साथ 05 अप्रैल 2018 के संशोधन अधिसूचना सं. एफ़.4(2)-डबल्यू&एम/2018 के माध्यम से भारत सरकार ने नीलामी द्वारा भारत सरकार के ट्रेजरी बिल/ नकद प्रबंधन बिल
आरबीआई/2021-22/143 केका.आईडीएमडी.जीबीडी नीति.सं.एस1565/08-01-001/2021-2022 24 दिसंबर 2021 सरकारी प्रतिभूतियों के बाज़ार में सभी प्रतिभागी महोदया/महोदय, नीलामी द्वारा भारत सरकार के ट्रेजरी बिल/नकद प्रबंधन बिलों के बिक्री हेतु सामान्य अधिसूचना में संशोधन 27 मार्च 2018 के सामान्य अधिसूचना सं. एफ़.4(2)-डबल्यू&एम/2018 के साथ 05 अप्रैल 2018 के संशोधन अधिसूचना सं. एफ़.4(2)-डबल्यू&एम/2018 के माध्यम से भारत सरकार ने नीलामी द्वारा भारत सरकार के ट्रेजरी बिल/ नकद प्रबंधन बिल
दिसंबर 23, 2021
वास्तविक कार्ड डेटा [अर्थात, कार्ड-ऑन-फाइल (सीओएफ)] संगृहीत करने पर प्रतिबंध
भा.रि.बैंक/2021-2022/142 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.नं.एस-1211/02-14-003/2021-22 23 दिसंबर 2021 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता और भुगतान प्रणाली प्रतिभागी महोदया / महोदय, वास्तविक कार्ड डेटा [अर्थात, कार्ड-ऑन-फाइल (सीओएफ)] संगृहीत करने पर प्रतिबंध ‘भुगतान एग्रीगेटर और भुगतान गेटवे के विनियमन पर दिशानिर्देश’ विषय पर दिनांक 17 मार्च 2020 के हमारे परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.नं.1810/02.14.008/2019-20 के अनुसार, प्राधिकृत गैर-बैंक भुगतान एग्रीगेटर और उनके द्वारा ऑनबोर्ड किए गए व्यापा
भा.रि.बैंक/2021-2022/142 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.नं.एस-1211/02-14-003/2021-22 23 दिसंबर 2021 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता और भुगतान प्रणाली प्रतिभागी महोदया / महोदय, वास्तविक कार्ड डेटा [अर्थात, कार्ड-ऑन-फाइल (सीओएफ)] संगृहीत करने पर प्रतिबंध ‘भुगतान एग्रीगेटर और भुगतान गेटवे के विनियमन पर दिशानिर्देश’ विषय पर दिनांक 17 मार्च 2020 के हमारे परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.नं.1810/02.14.008/2019-20 के अनुसार, प्राधिकृत गैर-बैंक भुगतान एग्रीगेटर और उनके द्वारा ऑनबोर्ड किए गए व्यापा
दिसंबर 23, 2021
टोगोलीस रिपब्लिक की सरकार के लिए एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था (एलओसी)
भा.रि.बैंक/2021-22/141 ए.पी. (डी.आई.आर.सीरीज़) परिपत्र सं. 21 23 दिसंबर 2021 सेवा में सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया / महोदय टोगोलीस रिपब्लिक की सरकार के लिए एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था (एलओसी) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने टोगोलीस रिपब्लिक के 350 गाँवों में सोलर फोटो वोल्टाइक प्रणाली से विद्युतीकरण की परियोजना के वित्तपोषण हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर (40 मिलियन यूएस
भा.रि.बैंक/2021-22/141 ए.पी. (डी.आई.आर.सीरीज़) परिपत्र सं. 21 23 दिसंबर 2021 सेवा में सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया / महोदय टोगोलीस रिपब्लिक की सरकार के लिए एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था (एलओसी) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने टोगोलीस रिपब्लिक के 350 गाँवों में सोलर फोटो वोल्टाइक प्रणाली से विद्युतीकरण की परियोजना के वित्तपोषण हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर (40 मिलियन यूएस
दिसंबर 15, 2021
सरकारी एजेंसी कारोबार/बिजनेस की व्‍यवस्‍था - अनुसूचित निजी क्षेत्र के बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक का एजेंसी बैंक के रूप में नियुक्ति
भा.रि.बैं/2021-2022/140 सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.एस1112/42.01.033/2021-22 15 दिसम्बर 2021 भारत के सभी अनुसूचित भुगतान बैंक और अनुसूचित लघु वित्‍त बैंक महोदय/महोदया सरकारी एजेंसी कारोबार/बिजनेस की व्‍यवस्‍था - अनुसूचित निजी क्षेत्र के बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक का एजेंसी बैंक के रूप में नियुक्ति कृपया उपर्युक्‍त विषय पर भारतीय रिज़र्व बैंक का दिनांक 10 मई 2021 का परिपत्र भा.रि.बैंक/2021-2022/36; सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.एस77/42.01.033/2021-22 को देखें। 2. वित्तीय सेवा विभाग, वि
भा.रि.बैं/2021-2022/140 सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.एस1112/42.01.033/2021-22 15 दिसम्बर 2021 भारत के सभी अनुसूचित भुगतान बैंक और अनुसूचित लघु वित्‍त बैंक महोदय/महोदया सरकारी एजेंसी कारोबार/बिजनेस की व्‍यवस्‍था - अनुसूचित निजी क्षेत्र के बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक का एजेंसी बैंक के रूप में नियुक्ति कृपया उपर्युक्‍त विषय पर भारतीय रिज़र्व बैंक का दिनांक 10 मई 2021 का परिपत्र भा.रि.बैंक/2021-2022/36; सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.एस77/42.01.033/2021-22 को देखें। 2. वित्तीय सेवा विभाग, वि
दिसंबर 14, 2021
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचा
भा.रि.बैंक/2021-22/139 प.वि.के.का.पीपीजी.एसईसी.7/11.01.005/2021-22 14 दिसंबर, 2021 जमाराशि स्वीकार करने वाले सभी एनबीएफसी [सरकारी कंपनियों को छोड़कर] मध्य, उच्च और शीर्ष स्तर के जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाले सभी एनबीएफसी1 [(i) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो जनता की जमाराशि2 स्वीकार नहीं कर रही हैं/ स्वीकार करने का इरादा नहीं रखती हैं; (ii) सरकारी कंपनियां, (iii) प्राथमिक डीलर और (iv) हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां- को छोड़कर] महोदय/ महोदया, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एन
भा.रि.बैंक/2021-22/139 प.वि.के.का.पीपीजी.एसईसी.7/11.01.005/2021-22 14 दिसंबर, 2021 जमाराशि स्वीकार करने वाले सभी एनबीएफसी [सरकारी कंपनियों को छोड़कर] मध्य, उच्च और शीर्ष स्तर के जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाले सभी एनबीएफसी1 [(i) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो जनता की जमाराशि2 स्वीकार नहीं कर रही हैं/ स्वीकार करने का इरादा नहीं रखती हैं; (ii) सरकारी कंपनियां, (iii) प्राथमिक डीलर और (iv) हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां- को छोड़कर] महोदय/ महोदया, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एन
दिसंबर 10, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 – सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) – सीमांत स्थाई सुविधा (एमएसएफ़) का रखरखाव – सामान्य स्थिति में लौटना
आरबीआई/2021-22/138 डीओआर.आरईटी.आरईसी.73/12.01.001/2021-22 10 दिसंबर, 2021 सभी अनुसूचित बैंक महोदया / महोदय, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 – सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) – सीमांत स्थाई सुविधा (एमएसएफ़) का रखरखाव – सामान्य स्थिति में लौटना कृपया दिनांक 09 अगस्त 2021 के परिपत्र डीओआर.आरईटी.आरईसी.36/12.01.001/2021-22 और दिनांक 20 जुलाई 2021 के मास्टर निदेश डीओआर.सं.आरईटी.आरईसी.32/12.01.001/2021-22 की पैरा 15(i) का संदर्भ लें जिसमें बैंकों को दूसरे पूर्ववर्ती
आरबीआई/2021-22/138 डीओआर.आरईटी.आरईसी.73/12.01.001/2021-22 10 दिसंबर, 2021 सभी अनुसूचित बैंक महोदया / महोदय, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 – सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) – सीमांत स्थाई सुविधा (एमएसएफ़) का रखरखाव – सामान्य स्थिति में लौटना कृपया दिनांक 09 अगस्त 2021 के परिपत्र डीओआर.आरईटी.आरईसी.36/12.01.001/2021-22 और दिनांक 20 जुलाई 2021 के मास्टर निदेश डीओआर.सं.आरईटी.आरईसी.32/12.01.001/2021-22 की पैरा 15(i) का संदर्भ लें जिसमें बैंकों को दूसरे पूर्ववर्ती
दिसंबर 10, 2021
सीमा-पारीय लेनदेनों के लिए विधिक संस्था पहचानकर्ता व्यवस्था लागू करना
भा.रि.बैंक/2021-22/137 ए.पी. (डी.आई.आर.सीरीज़) परिपत्र सं. 20 10 दिसंबर 2021 सेवा में सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक सीमा-पारीय लेनदेनों के लिए विधिक संस्था पहचानकर्ता व्यवस्था लागू करना विधिक संस्था पहचानकर्ता (एलईआई) एक 20-अंकीय संख्या होती है, जिसका उपयोग वित्तीय डेटा प्रणालियों की गुणवत्ता और सटीकता में सुधार के लिए विश्व भर में वित्तीय लेनदेन करने वाले विभिन्न पक्षों की विशिष्ट रूप से पहचान करने के लिए किया जाता है। एलईआई को रिज़र्व बैंक द्वारा चरणबद्ध तरीके
भा.रि.बैंक/2021-22/137 ए.पी. (डी.आई.आर.सीरीज़) परिपत्र सं. 20 10 दिसंबर 2021 सेवा में सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक सीमा-पारीय लेनदेनों के लिए विधिक संस्था पहचानकर्ता व्यवस्था लागू करना विधिक संस्था पहचानकर्ता (एलईआई) एक 20-अंकीय संख्या होती है, जिसका उपयोग वित्तीय डेटा प्रणालियों की गुणवत्ता और सटीकता में सुधार के लिए विश्व भर में वित्तीय लेनदेन करने वाले विभिन्न पक्षों की विशिष्ट रूप से पहचान करने के लिए किया जाता है। एलईआई को रिज़र्व बैंक द्वारा चरणबद्ध तरीके
दिसंबर 08, 2021
भारत में निगमित बैंकों द्वारा विदेशी शाखाओं और अनुषंगियों में पूंजी लगाने और इन केंद्रों में लाभ के प्रतिधारण/ प्रत्यावर्तन/ अंतरण के लिए सामान्य अनुमति
आरबीआई/2021-22/136 डीओआर.सीएपी.आरईसी.सं.72/21.06.201/2021-22 08 दिसंबर 2021 महोदय / महोदया, भारत में निगमित बैंकों द्वारा विदेशी शाखाओं और अनुषंगियों में पूंजी लगाने और इन केंद्रों में लाभ के प्रतिधारण/ प्रत्यावर्तन/ अंतरण के लिए सामान्य अनुमति कृपया उक्त विषय पर 8 दिसंबर 2021 को जारी 'विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य' का अनुच्छेद सं.1 देखें। 2. मौजूदा पद्धति के अनुसार, भारत में निगमित बैंकों द्वारा निम्न के लिए आरबीआई की पूर्वानुमति ली जाती है। ए. उनकी विद
आरबीआई/2021-22/136 डीओआर.सीएपी.आरईसी.सं.72/21.06.201/2021-22 08 दिसंबर 2021 महोदय / महोदया, भारत में निगमित बैंकों द्वारा विदेशी शाखाओं और अनुषंगियों में पूंजी लगाने और इन केंद्रों में लाभ के प्रतिधारण/ प्रत्यावर्तन/ अंतरण के लिए सामान्य अनुमति कृपया उक्त विषय पर 8 दिसंबर 2021 को जारी 'विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य' का अनुच्छेद सं.1 देखें। 2. मौजूदा पद्धति के अनुसार, भारत में निगमित बैंकों द्वारा निम्न के लिए आरबीआई की पूर्वानुमति ली जाती है। ए. उनकी विद

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022

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