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अप्रैल 07, 2021
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) – आगे उधार दिए जाने हेतु एनबीएफसी को बैंकों द्वारा ऋण
भारिबैं/2021-22/15 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.8/04.09.01/2021-22 07 अप्रैल 2021 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशकमुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) – आगे उधार दिए जाने हेतु एनबीएफसी को बैंकों द्वारा ऋण कृपया दिनांक 23 मार्च 2020 के हमारे परिपत्र भारिबैं/2019-20/179 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.19/04.09.01/
भारिबैं/2021-22/15 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.8/04.09.01/2021-22 07 अप्रैल 2021 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशकमुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) – आगे उधार दिए जाने हेतु एनबीएफसी को बैंकों द्वारा ऋण कृपया दिनांक 23 मार्च 2020 के हमारे परिपत्र भारिबैं/2019-20/179 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.19/04.09.01/
अप्रैल 07, 2021
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) - परक्राम्य माल-गोदाम रसीद (एनडब्ल्यूआर) / इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य माल-गोदाम रसीद (ई-एनडब्ल्यूआर) के बदले बैंक द्वारा उधार दिये जाने हेतु सीमा में वृद्धि
भारिबैं/2021-22/14 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.7/04.09.01/2021-22 07 अप्रैल 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी [क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और वेतनभोगियों के बैंक के अलावा प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक] महोदया / महोदय, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) - परक्राम्य माल-गोदाम रसीद (एनडब्ल्यूआर) / इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य माल-गोदाम रसीद (ई-एनडब्ल्यूआर) के बदले बैंक द्वारा उधार दिये जाने ह
भारिबैं/2021-22/14 विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.7/04.09.01/2021-22 07 अप्रैल 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी [क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और वेतनभोगियों के बैंक के अलावा प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक] महोदया / महोदय, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) - परक्राम्य माल-गोदाम रसीद (एनडब्ल्यूआर) / इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य माल-गोदाम रसीद (ई-एनडब्ल्यूआर) के बदले बैंक द्वारा उधार दिये जाने ह
अप्रैल 05, 2021
स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (जीएमएस), 2015
भारिबै/2021-22/13 विवि.एयूटी.आरईसी.2/23.67.001/2021-22 05 अप्रैल 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय / महोदया स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (जीएमएस), 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक दिनांक 22 अक्टूबर 2015 के (स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015) मास्टर निदेश सं.बैविवि.आईबीडी.45/23.67.003/2015-16, में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करता है। ए
भारिबै/2021-22/13 विवि.एयूटी.आरईसी.2/23.67.001/2021-22 05 अप्रैल 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय / महोदया स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (जीएमएस), 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक दिनांक 22 अक्टूबर 2015 के (स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015) मास्टर निदेश सं.बैविवि.आईबीडी.45/23.67.003/2015-16, में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करता है। ए
अप्रैल 01, 2021
केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन - स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए केवाईसी मानदंड
आरबीआई/2021-22/10 विवि.एएमएल.बीसी.सं.1/14.01.001/2021-22 1 अप्रैल 2021 सभी बैंकों के अध्यक्ष / सीईओ महोदया / महोदय, केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन - स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए केवाईसी मानदंड कृपया समय-समय पर संशोधित दिनांक 25 फरवरी 2016 के केवाईसी पर मास्टर निदेश की धारा 43 देखें, जिसमें स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए सरलीकृत मानदंड निर्धारित किए गए हैं। 2. इस संबंध में, एक समीक्षा के अंतर्गत, धारा 43 के खंड (सी) में निम्नानुसार संशोधन करने का
आरबीआई/2021-22/10 विवि.एएमएल.बीसी.सं.1/14.01.001/2021-22 1 अप्रैल 2021 सभी बैंकों के अध्यक्ष / सीईओ महोदया / महोदय, केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन - स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए केवाईसी मानदंड कृपया समय-समय पर संशोधित दिनांक 25 फरवरी 2016 के केवाईसी पर मास्टर निदेश की धारा 43 देखें, जिसमें स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए सरलीकृत मानदंड निर्धारित किए गए हैं। 2. इस संबंध में, एक समीक्षा के अंतर्गत, धारा 43 के खंड (सी) में निम्नानुसार संशोधन करने का
मार्च 31, 2021
आवर्ती ऑनलाइन लेनदेन के लिए ई-मैनडेट की प्रॉसेसिंग हेतु फ्रेमवर्क
आरबीआई/2020-21/118 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस34/02-14-003/2020-21 31 मार्च 2021 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/ शहरी सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला केंद्रीय सहकारी बैंक/ भुगतान बैंक/ लघु वित्त बैंक/ लोकल एरिया बैंक/ कार्ड भुगतान नेटवर्क/ गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता/ भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम महोदया/ महोदय, आवर्ती ऑनलाइन लेनदेन के लिए ई-मैनडेट की प्रॉसेसिंग हेतु फ्रेमवर्क हमा
आरबीआई/2020-21/118 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस34/02-14-003/2020-21 31 मार्च 2021 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/ शहरी सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला केंद्रीय सहकारी बैंक/ भुगतान बैंक/ लघु वित्त बैंक/ लोकल एरिया बैंक/ कार्ड भुगतान नेटवर्क/ गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता/ भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम महोदया/ महोदय, आवर्ती ऑनलाइन लेनदेन के लिए ई-मैनडेट की प्रॉसेसिंग हेतु फ्रेमवर्क हमा
मार्च 31, 2021
भुगतान एग्रीगेटर और भुगतान गेटवे के विनियमन पर दिशानिर्देश
आरबीआई/2020-21/117 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस33/02-14-008/2020-21 31 मार्च 2021 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता और भुगतान प्रणाली भागीदार महोदया/ महोदय, भुगतान एग्रीगेटर और भुगतान गेटवे के विनियमन पर दिशानिर्देश उपर्युक्त विषय पर हमारे दिनांक 17 मार्च 2020 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1810/02.14.008/2019-20 (समय-समय पर अद्यतन) और दिनांक 17 सितंबर 2020 के स्पष्टीकरण का संदर्भ लें (संलग्न)। तदनुसार, न तो अधिकृत भुगतान एग्रीगेटर (पीए) और न ही उनके द्वारा ऑन-बोर्ड किए गए मर
आरबीआई/2020-21/117 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस33/02-14-008/2020-21 31 मार्च 2021 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता और भुगतान प्रणाली भागीदार महोदया/ महोदय, भुगतान एग्रीगेटर और भुगतान गेटवे के विनियमन पर दिशानिर्देश उपर्युक्त विषय पर हमारे दिनांक 17 मार्च 2020 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1810/02.14.008/2019-20 (समय-समय पर अद्यतन) और दिनांक 17 सितंबर 2020 के स्पष्टीकरण का संदर्भ लें (संलग्न)। तदनुसार, न तो अधिकृत भुगतान एग्रीगेटर (पीए) और न ही उनके द्वारा ऑन-बोर्ड किए गए मर
मार्च 31, 2021
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीई) द्वारा निवेश: निवेश सीमाएँ
आरबीआई/2020-21/116 ए.पी. (डी.आई.आर शृंखला) परिपत्र सं. 14 31 मार्च, 2021 प्रति, सभी प्राधिकृत व्‍यक्ति महोदया / महोदय विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीई) द्वारा निवेश: निवेश सीमाएँ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I (एडी श्रेणी–I) बैंकों का ध्‍यान 17 अक्तूबर 2019 की अधिसूचना सं. फेमा.396/2019-आरबी के माध्‍यम से अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ॠण लिखत) विनियमन, 2019 तथा समय-समय पर संशोधित और इसके तहत जारी संगत निदेशों की तरफ दिलाया जाता है। उक्‍त विषय पर 15 अप्रैल 2020 को जार
आरबीआई/2020-21/116 ए.पी. (डी.आई.आर शृंखला) परिपत्र सं. 14 31 मार्च, 2021 प्रति, सभी प्राधिकृत व्‍यक्ति महोदया / महोदय विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीई) द्वारा निवेश: निवेश सीमाएँ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I (एडी श्रेणी–I) बैंकों का ध्‍यान 17 अक्तूबर 2019 की अधिसूचना सं. फेमा.396/2019-आरबी के माध्‍यम से अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ॠण लिखत) विनियमन, 2019 तथा समय-समय पर संशोधित और इसके तहत जारी संगत निदेशों की तरफ दिलाया जाता है। उक्‍त विषय पर 15 अप्रैल 2020 को जार
मार्च 30, 2021
अर्हित वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग - विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों में संशोधन
आरबीआई/2020-21/115 विवि.सीएपी.51/21.06.201/2020-21 30 मार्च 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, अर्हित वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग - विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों में संशोधन भारत सरकार द्वारा दिनांक 1 अक्तूबर 2020 के राजपत्र अधिसूचना संख्या एस.ओ. 3463 (ई) द्वारा अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग अधिनियम, 2020 (इसके बाद "अधिनियम" कहा जाएगा) को अधिसूचित किया गया है। यह अधिनियम अर्हित वित्तीय संविदा अनुबंधों (क्य
आरबीआई/2020-21/115 विवि.सीएपी.51/21.06.201/2020-21 30 मार्च 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया/महोदय, अर्हित वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग - विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों में संशोधन भारत सरकार द्वारा दिनांक 1 अक्तूबर 2020 के राजपत्र अधिसूचना संख्या एस.ओ. 3463 (ई) द्वारा अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग अधिनियम, 2020 (इसके बाद "अधिनियम" कहा जाएगा) को अधिसूचित किया गया है। यह अधिनियम अर्हित वित्तीय संविदा अनुबंधों (क्य
मार्च 26, 2021
31 मार्च 2021 को विशेष समाशोधन परिचालन
आरबीआई/2020-21/114 डीपीएसएस.सीओ.आरपीपीडी.सं./एसयूओ 28065/03.01.02/2020-21 26 मार्च 2021 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / स्थानीय क्षेत्र बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक / भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम महोदया /महोदय, 31 मार्च 2021 को विशेष समाशोधन परिचालन सरकारी और बैंक लेखा विभाग द्वारा सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – कें
आरबीआई/2020-21/114 डीपीएसएस.सीओ.आरपीपीडी.सं./एसयूओ 28065/03.01.02/2020-21 26 मार्च 2021 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / स्थानीय क्षेत्र बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक / भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम महोदया /महोदय, 31 मार्च 2021 को विशेष समाशोधन परिचालन सरकारी और बैंक लेखा विभाग द्वारा सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – कें
मार्च 25, 2021
विदेशी मुद्रा लेनदेनों की इलेक्ट्रोनिक रिपोर्टिंग प्रणाली (फेटर्स)- कार्ड : मासिक रिपोर्टिंग
भारिबैंक/2020-21/113 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 13 25 मार्च 2021 सेवा में, सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, विदेशी मुद्रा लेनदेनों की इलेक्ट्रोनिक रिपोर्टिंग प्रणाली (फेटर्स)- कार्ड : मासिक रिपोर्टिंग प्राधिकृत व्यापारी (श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान दिनांक 11 फरवरी 2016 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 50 की ओर आकर्षित किया जाता है, जो विदेशी मुद्रा लेनदेनों की इलेक्ट्रोनिक रिपोर्टिंग प्रणाली (फेटर्स) के तहत आर- विवरणियों के समेकन से संबंधित है।
भारिबैंक/2020-21/113 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 13 25 मार्च 2021 सेवा में, सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, विदेशी मुद्रा लेनदेनों की इलेक्ट्रोनिक रिपोर्टिंग प्रणाली (फेटर्स)- कार्ड : मासिक रिपोर्टिंग प्राधिकृत व्यापारी (श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान दिनांक 11 फरवरी 2016 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 50 की ओर आकर्षित किया जाता है, जो विदेशी मुद्रा लेनदेनों की इलेक्ट्रोनिक रिपोर्टिंग प्रणाली (फेटर्स) के तहत आर- विवरणियों के समेकन से संबंधित है।

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022

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