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अग॰ 06, 2020
गैर-कृषि उपयोगों के लिए सोने के गहने और आभूषणों की गिरवी पर ऋण
भारिबैं/2020-21/19 विवि.सं.बीपी.बीसी/6/21.04.048/2020-21 6 अगस्त 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) महोदया, महोदय, गैर-कृषि उपयोगों के लिए सोने के गहने और आभूषणों की गिरवी पर ऋण कृपया 22 जुलाई 2014 का परिपत्र डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.27/21.04.048/2014-15 और 16 फरवरी 2017 का परिपत्र डीबीआर.आरआरबी.बीसी.53/31.01.001/2016-17 देखें। मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, सोने के गहनों और आभूषणों की गिरवी पर बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण सोने के गहनों और आभूषणो
भारिबैं/2020-21/19 विवि.सं.बीपी.बीसी/6/21.04.048/2020-21 6 अगस्त 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) महोदया, महोदय, गैर-कृषि उपयोगों के लिए सोने के गहने और आभूषणों की गिरवी पर ऋण कृपया 22 जुलाई 2014 का परिपत्र डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.27/21.04.048/2014-15 और 16 फरवरी 2017 का परिपत्र डीबीआर.आरआरबी.बीसी.53/31.01.001/2016-17 देखें। मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, सोने के गहनों और आभूषणों की गिरवी पर बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण सोने के गहनों और आभूषणो
अग॰ 06, 2020
बैंकों द्वारा चालू खाता खोला जाना- अनुशासन की आवश्यकता
भारिबैं/2020-21/20 विवि.सं.बीपी.बीसी.7/21.04.048/2020-21 06 अगस्त 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी भुगतान बैंक महोदया/ महोदय, बैंकों द्वारा चालू खाता खोला जाना- अनुशासन की आवश्यकता कृपया उक्त विषय पर जुलाई 2, 2015 का परिपत्र बैंविवि.एलईजी.बीसी.25./09.07.005/2015-16 देखें। बैंकों द्वारा चालू खाता खोले जाने से संबंधित अनुदेशों की समीक्षा की गई है और संशोधित अनुदेश निम्नलिखित हैं: i. कोई भी बैंक उन ग्राहकों के लिए चालू खाता नहीं खोलेगा, जिन्होंने बैंकिंग प्रणाली से न
भारिबैं/2020-21/20 विवि.सं.बीपी.बीसी.7/21.04.048/2020-21 06 अगस्त 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी भुगतान बैंक महोदया/ महोदय, बैंकों द्वारा चालू खाता खोला जाना- अनुशासन की आवश्यकता कृपया उक्त विषय पर जुलाई 2, 2015 का परिपत्र बैंविवि.एलईजी.बीसी.25./09.07.005/2015-16 देखें। बैंकों द्वारा चालू खाता खोले जाने से संबंधित अनुदेशों की समीक्षा की गई है और संशोधित अनुदेश निम्नलिखित हैं: i. कोई भी बैंक उन ग्राहकों के लिए चालू खाता नहीं खोलेगा, जिन्होंने बैंकिंग प्रणाली से न
अग॰ 06, 2020
बासल III पूंजी विनियमावली - ऋण म्यूचुअल फंड/ ईटीएफ का व्यवहार
आरबीआई/2020-21/18 विवि.सं.बीपी.बीसी/5/21.04.201/2020-21 6 अगस्त, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक(स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) महोदय / महोदया बासल III पूंजी विनियमावली - ऋण म्यूचुअल फंड/ ईटीएफ का व्यवहार कृपया बासल III पूंजी विनियमावली पर 1 जुलाई, 2015 को जारी हमारा परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.1/21.06.201/2015-16 देखें। 2. परिपत्र के पैरा 8.4.1 के संदर्भ में, इक्विटी पर पूंजी प्रभार म्यूचुअल फंड की इकाइयों पर लागू होता है। अब यह निर्णय लिय
आरबीआई/2020-21/18 विवि.सं.बीपी.बीसी/5/21.04.201/2020-21 6 अगस्त, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक(स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) महोदय / महोदया बासल III पूंजी विनियमावली - ऋण म्यूचुअल फंड/ ईटीएफ का व्यवहार कृपया बासल III पूंजी विनियमावली पर 1 जुलाई, 2015 को जारी हमारा परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.1/21.06.201/2015-16 देखें। 2. परिपत्र के पैरा 8.4.1 के संदर्भ में, इक्विटी पर पूंजी प्रभार म्यूचुअल फंड की इकाइयों पर लागू होता है। अब यह निर्णय लिय
अग॰ 06, 2020
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र – ऋणों का पुनर्गठन
भारिबैं/2020-21/17 विवि.सं.बीपी.बीसी/4/21.04.048/2020-21 6 अगस्त 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया/ महोदय, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र – ऋणों का पुनर्गठन कृपया उक्त विषय पर 11 फरवरी 2020 का परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी.34/21.04.048/2019-20 देखे
भारिबैं/2020-21/17 विवि.सं.बीपी.बीसी/4/21.04.048/2020-21 6 अगस्त 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया/ महोदय, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र – ऋणों का पुनर्गठन कृपया उक्त विषय पर 11 फरवरी 2020 का परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी.34/21.04.048/2019-20 देखे
अग॰ 06, 2020
कोविड-19-संबंधी दबाव के लिए समाधान ढांचा
आरबीआई/2020-21/16 डीओआर.सं.बीपी.बीसी/3/21.04.048/2020-21 6 अगस्त 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (हाउसिंग फाइनेंस कंपनी सहित) महोदया/ महोदय कोविड-19-संबंधी दबाव के लिए समाधान ढांचा भारतीय रिज़र्व बैंक (दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा) निदेश 20
आरबीआई/2020-21/16 डीओआर.सं.बीपी.बीसी/3/21.04.048/2020-21 6 अगस्त 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (हाउसिंग फाइनेंस कंपनी सहित) महोदया/ महोदय कोविड-19-संबंधी दबाव के लिए समाधान ढांचा भारतीय रिज़र्व बैंक (दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा) निदेश 20
जुल॰ 24, 2020
भारतीय लेखांकन मानकों का कार्यान्वयन
भारिबैं/2020-21/15 विवि.(गैबैंविक).कंपरि.नीप्र.सं.116/22.10.106/2020-21 24 जुलाई 2020 सेवा में भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाने वाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ और आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ महोदया/महोदय, भारतीय लेखांकन मानकों का कार्यान्वयन कृपया शीर्षांकित विषय पर दिनांक 13 मार्च 2020 के हमारे परिपत्र विवि.(गैबैंविक).कंपरि.नीप्र.सं.109/22.10.106/2019-20 के अनुलग्नक के पैरा 3 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अनुसार वित्तीय साधनों के उचित मूल्यांकन पर उत्पन्न होने वाल
भारिबैं/2020-21/15 विवि.(गैबैंविक).कंपरि.नीप्र.सं.116/22.10.106/2020-21 24 जुलाई 2020 सेवा में भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाने वाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ और आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ महोदया/महोदय, भारतीय लेखांकन मानकों का कार्यान्वयन कृपया शीर्षांकित विषय पर दिनांक 13 मार्च 2020 के हमारे परिपत्र विवि.(गैबैंविक).कंपरि.नीप्र.सं.109/22.10.106/2019-20 के अनुलग्नक के पैरा 3 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अनुसार वित्तीय साधनों के उचित मूल्यांकन पर उत्पन्न होने वाल
जुल॰ 18, 2020
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल- कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना- एक व्यक्ति को जोड़ना
भारिबैं/2020-21/14 विवि.एएमएल.बीसी.सं.2/14.06.001/2020-21 18 जुलाई 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल- कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना- एक व्यक्ति को जोड़ना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 20 अप्रैल 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि‍
भारिबैं/2020-21/14 विवि.एएमएल.बीसी.सं.2/14.06.001/2020-21 18 जुलाई 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल- कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना- एक व्यक्ति को जोड़ना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 20 अप्रैल 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि‍
जुल॰ 16, 2020
आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के लिए उचित व्यवहार संहिता
भारिबैं/2020-21/13विवि.गैबैंविक(एआरसी) कंपरि. सं. 9/26.03.001/2020-21 16 जुलाई 2020 सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ महोदया/महोदय आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के लिए उचित व्यवहार संहिता वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 9 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को सूचित किया जाता है कि वे ‘उचित व्यवहार संहिता’ अपनाएं ताकि उनके परिचालन में पारदर्शिता औ
भारिबैं/2020-21/13विवि.गैबैंविक(एआरसी) कंपरि. सं. 9/26.03.001/2020-21 16 जुलाई 2020 सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ महोदया/महोदय आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के लिए उचित व्यवहार संहिता वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 9 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को सूचित किया जाता है कि वे ‘उचित व्यवहार संहिता’ अपनाएं ताकि उनके परिचालन में पारदर्शिता औ
जुल॰ 10, 2020
एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण से छूट - वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ)
भारिबैं/2020-21/12 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.115/03.10.001/2020-21 10 जुलाई 2020 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफ़सी) महोदया/महोदय, एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण से छूट - वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों से छूट पर दिनांक 25 अगस्त, 2016 को जारी मास्टर निदेश के पैरा 5 का संदर्भ ग्रहण करें। प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 के अधिनियम 15) की धारा 12 के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र धारण करने और जनता से जमाराशि
भारिबैं/2020-21/12 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.115/03.10.001/2020-21 10 जुलाई 2020 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफ़सी) महोदया/महोदय, एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण से छूट - वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों से छूट पर दिनांक 25 अगस्त, 2016 को जारी मास्टर निदेश के पैरा 5 का संदर्भ ग्रहण करें। प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 के अधिनियम 15) की धारा 12 के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र धारण करने और जनता से जमाराशि
जुल॰ 06, 2020
लेखा परीक्षित खातों को अंतिम रूप देने के लिए समय-सीमा को आगे बढ़ाना
भारिबैं/2020-21/11 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं. 114/03.10.001/2020-21 06 जुलाई 2020 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफ़सी) महोदया/महोदय, लेखा परीक्षित खातों को अंतिम रूप देने के लिए समय-सीमा को आगे बढ़ाना कृपया मास्टर निदेश- प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली कंपनी तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 एवं मास्टर निदेश- गैर-प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016, के पैरा 18 (2)
भारिबैं/2020-21/11 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं. 114/03.10.001/2020-21 06 जुलाई 2020 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफ़सी) महोदया/महोदय, लेखा परीक्षित खातों को अंतिम रूप देने के लिए समय-सीमा को आगे बढ़ाना कृपया मास्टर निदेश- प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली कंपनी तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 एवं मास्टर निदेश- गैर-प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016, के पैरा 18 (2)

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022