अधिसूचनाएं - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
मई 23, 2020
कोविड-19 - विनियामकीय पैकेज
भारिबैं/2019-20/244 विवि.सं.बीपी.बीसी.71/21.04.048/2019-20 मई 23, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित)सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएंसभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/महोदय, कोविड-19 - विनियामकीय पैकेज कृपया दिनांक 27 मार्च 2020 का परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी.47/21.04.048/2019-20 और दिनांक 17 अप्रैल 2020
भारिबैं/2019-20/244 विवि.सं.बीपी.बीसी.71/21.04.048/2019-20 मई 23, 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित)सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएंसभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) महोदया/महोदय, कोविड-19 - विनियामकीय पैकेज कृपया दिनांक 27 मार्च 2020 का परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी.47/21.04.048/2019-20 और दिनांक 17 अप्रैल 2020
मई 22, 2020
माल तथा सेवाओं का आयात – आयात संबंधी भुगतानों के निपटान के लिए समय-सीमा में विस्तार
भा.रि.बैंक/2019-20/242 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.33 22 मई 2020 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय, माल तथा सेवाओं का आयात – आयात संबंधी भुगतानों के निपटान के लिए समय-सीमा में विस्तार कृपया आज जारी किए गए ‘विकासात्मक तथा विनियामक नीतियों पर वक्तव्य’ के पैरा-5 का संदर्भ ग्रहण करें। इस संबंध में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I के बैंकों का ध्यान 1 जनवरी 2016 के “माल तथा सेवाओं के आयात पर मास्टर निदेश”(समय-समय पर यथा-संशोधित) के पैरा बी.5.1(i) की ओर आकर्
भा.रि.बैंक/2019-20/242 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.33 22 मई 2020 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय, माल तथा सेवाओं का आयात – आयात संबंधी भुगतानों के निपटान के लिए समय-सीमा में विस्तार कृपया आज जारी किए गए ‘विकासात्मक तथा विनियामक नीतियों पर वक्तव्य’ के पैरा-5 का संदर्भ ग्रहण करें। इस संबंध में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I के बैंकों का ध्यान 1 जनवरी 2016 के “माल तथा सेवाओं के आयात पर मास्टर निदेश”(समय-समय पर यथा-संशोधित) के पैरा बी.5.1(i) की ओर आकर्
मई 22, 2020
भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी
भारिबैं/2019-20/241 आंऋप्रवि/2928/8.02.032/2019-20 मई 22, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक/सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकसभी वित्तीय संस्थाएं/सभी प्राथमिक व्यापारी महोदया/महोदय, भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी भारत सरकार ने निम्नलिखित सूचना के अनुसार ₹30,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. प्रतिभूति अधिसूचित राशि(₹ करोड़) अधिसूचना – भारत सरकार नीलामी की ता
भारिबैं/2019-20/241 आंऋप्रवि/2928/8.02.032/2019-20 मई 22, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक/सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकसभी वित्तीय संस्थाएं/सभी प्राथमिक व्यापारी महोदया/महोदय, भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी भारत सरकार ने निम्नलिखित सूचना के अनुसार ₹30,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. प्रतिभूति अधिसूचित राशि(₹ करोड़) अधिसूचना – भारत सरकार नीलामी की ता
मई 22, 2020
बैंक दर में परिवर्तन
भारिबैं/2019-20/240 विवि.सं.आरईटी.बीसी.74/12.01.001/2019-20 22 मई, 2020 सभी अनुसूचित और गैर-अनुसूचित बैंक महोदय/ महोदया बैंक दर में परिवर्तन कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 27 मार्च 2020 के हमारे परिपत्र बैविवि.सं.आरईटी.बीसी.53/12.01.001/2019-20 का संदर्भ लें। 2. 22 मई 2020 के मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2020-21 में की गई घोषणा के अनुसार, तत्काल प्रभाव से बैंक दर को संशोधित कर 4.65 प्रतिशत से 40 आधार अंक घटाकर 4.25 प्रतिशत कर दिया गया है। 3. रिज़र्व अपेक्षाओं की पूर्ति में कम
भारिबैं/2019-20/240 विवि.सं.आरईटी.बीसी.74/12.01.001/2019-20 22 मई, 2020 सभी अनुसूचित और गैर-अनुसूचित बैंक महोदय/ महोदया बैंक दर में परिवर्तन कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 27 मार्च 2020 के हमारे परिपत्र बैविवि.सं.आरईटी.बीसी.53/12.01.001/2019-20 का संदर्भ लें। 2. 22 मई 2020 के मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2020-21 में की गई घोषणा के अनुसार, तत्काल प्रभाव से बैंक दर को संशोधित कर 4.65 प्रतिशत से 40 आधार अंक घटाकर 4.25 प्रतिशत कर दिया गया है। 3. रिज़र्व अपेक्षाओं की पूर्ति में कम
मई 22, 2020
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए ऋण में निवेश हेतु ‘स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग’ (वीआरआर) - रियायतें
आरबीआई/2019-20/239 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.32 22 मई 2020 प्रति, सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया / महोदय, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए ऋण में निवेश हेतु ‘स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग’ (वीआरआर) - रियायतें प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I (एडी श्रेणी–I) बैंकों का ध्यान 17 अक्तूबर 2019 को जारी अधिसूचना सं. फेमा.396/2019-आरबी के माध्यम से अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ॠण लिखत) विनियमन, 2019, समय-समय पर यथा संशोधित और इसके तहत जारी संगत निदेशों की तरफ दिलाय
आरबीआई/2019-20/239 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.32 22 मई 2020 प्रति, सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया / महोदय, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए ऋण में निवेश हेतु ‘स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग’ (वीआरआर) - रियायतें प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I (एडी श्रेणी–I) बैंकों का ध्यान 17 अक्तूबर 2019 को जारी अधिसूचना सं. फेमा.396/2019-आरबी के माध्यम से अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ॠण लिखत) विनियमन, 2019, समय-समय पर यथा संशोधित और इसके तहत जारी संगत निदेशों की तरफ दिलाय
मई 22, 2020
प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा
आरबीआई/2019-20/238 संदर्भ सं.मौनीवि.बीसी.391/07.01.279/2019-20 22 मई, 2020 सभी प्राथमिक व्यापारी, प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के 22 मई, 2020 के संकल्प में चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीति रिपो दर को तत्काल प्रभाव से 40 आधार अंक घटाकर 4.00 प्रतिशत कर दिया गया है जो पहले 4.40 प्रतिशत था | 2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिक व्यापारियों (पीडीज़) (संपार्श्विक चलनिधि सहायता) को प्रदान की जाने वाली स्
आरबीआई/2019-20/238 संदर्भ सं.मौनीवि.बीसी.391/07.01.279/2019-20 22 मई, 2020 सभी प्राथमिक व्यापारी, प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के 22 मई, 2020 के संकल्प में चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीति रिपो दर को तत्काल प्रभाव से 40 आधार अंक घटाकर 4.00 प्रतिशत कर दिया गया है जो पहले 4.40 प्रतिशत था | 2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिक व्यापारियों (पीडीज़) (संपार्श्विक चलनिधि सहायता) को प्रदान की जाने वाली स्
मई 22, 2020
चलनिधि समायोजन सुविधा-रेपो और रिवर्स रेपो दर
आरबीआई/2019-20/237 एफएमओडी.एमएओजी.सं/142/01.01.001/2019-20 22 मई 2020 सभी चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) प्रतिभागी महोदया/महोदय, चलनिधि समायोजन सुविधा-रेपो और रिवर्स रेपो दर मौद्रिक नीति 2020-21 के आज के वक्तव्य के अनुसार चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 4.40 प्रतिशत से 40 आधार अंक कम करके 4.00 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है. 2. रेपो दर में हुए परिवर्तन के परिणामस्वरुप चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिवर्स रेपो दर तत्काल प्रभाव
आरबीआई/2019-20/237 एफएमओडी.एमएओजी.सं/142/01.01.001/2019-20 22 मई 2020 सभी चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) प्रतिभागी महोदया/महोदय, चलनिधि समायोजन सुविधा-रेपो और रिवर्स रेपो दर मौद्रिक नीति 2020-21 के आज के वक्तव्य के अनुसार चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 4.40 प्रतिशत से 40 आधार अंक कम करके 4.00 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है. 2. रेपो दर में हुए परिवर्तन के परिणामस्वरुप चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिवर्स रेपो दर तत्काल प्रभाव
मई 22, 2020
सीमांत स्थाई सुविधा
आरबीआई/2019-20/236 एफएमओडी/एमएओजी.सं.143/01.18.001/2019-20 22 मई 2020 सभी सीमांत स्थाई सुविधा (एमएसएफ) प्रतिभागी महोदया/महोदय, सीमांत स्थाई सुविधा मौद्रिक नीति 2020-21 के आज के वक्तव्य के अनुसार मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 4.40 प्रतिशत से 40 आधार अंक कम करके 4.00 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है. 2. परिणामस्वरूप सीमांत स्थाई सुविधा (एमएसएफ) दर तत्काल प्रभाव से 4.65 प्रतिशत से 4.25 प्रतिशत पर समायोजि
आरबीआई/2019-20/236 एफएमओडी/एमएओजी.सं.143/01.18.001/2019-20 22 मई 2020 सभी सीमांत स्थाई सुविधा (एमएसएफ) प्रतिभागी महोदया/महोदय, सीमांत स्थाई सुविधा मौद्रिक नीति 2020-21 के आज के वक्तव्य के अनुसार मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 4.40 प्रतिशत से 40 आधार अंक कम करके 4.00 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है. 2. परिणामस्वरूप सीमांत स्थाई सुविधा (एमएसएफ) दर तत्काल प्रभाव से 4.65 प्रतिशत से 4.25 प्रतिशत पर समायोजि
मई 19, 2020
मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) निदेश, 2016 आवास वित्त कंपनियों के लिए लागू करना
भारिबैं/2019-20/235 विवि.गैबैंविक(आविक).कंपरि.सं.111/03.10.136/2019-20 19 मई 2020 सेवा में सभी आवास वित्त कंपनियां महोदया/महोदय, मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) निदेश, 2016 आवास वित्त कंपनियों के लिए लागू करना अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी), एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और आतंकवाद के वित्तपोषण (सीएफटी) का मुकाबला करने संबंधी बैंक द्वारा जारी मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) निदेश, 2016 बैंक की सभी विनियमित संस्थाओं पर लागू है। इस संबंध में, आ
भारिबैं/2019-20/235 विवि.गैबैंविक(आविक).कंपरि.सं.111/03.10.136/2019-20 19 मई 2020 सेवा में सभी आवास वित्त कंपनियां महोदया/महोदय, मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) निदेश, 2016 आवास वित्त कंपनियों के लिए लागू करना अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी), एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और आतंकवाद के वित्तपोषण (सीएफटी) का मुकाबला करने संबंधी बैंक द्वारा जारी मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) निदेश, 2016 बैंक की सभी विनियमित संस्थाओं पर लागू है। इस संबंध में, आ
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 25, 2025