अधिसूचनाएं - वित्तीय समावेशन और विकास - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
आरबीआई/2021-22/52 डीपीएसएस.सीओ.ओडी.सं.एस-182/06.07.011/2021-22 10 जून 2021 (28 मार्च 2025 तक अद्यतन) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी आरआरबी सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / प्राधिकृत एटीएम नेटवर्क परिचालक / कार्ड भुगतान नेटवर्क परिचालक / व्हाइट लेबल एटीएम परिचालक महोदया / प्रिय महोदय, स्वचालित टेलर मशीनों / नकदी रिसाइकलर मशीनों का उपयोग – आदान-प्रदान शुल्क और ग्राहक प्रभारों की समीक्षा 1भारतीय रिजर्व बैंक ने समय-समय पर नि:शुल्क एटीएम लेनदेन की संख्या और अनिवार्य नि:शुल्क लेनदेनों से अतिरिक्त लेनदेनों पर ग्राहक को लगाए जा सकने वाले अधिकतम शुल्क के सबंध में विभिन्न निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई ने एटीएम लेनदेन के लिए आदान-प्रदान शुल्क संरचना पर भी निर्देश जारी किए हैं। समीक्षा के आधार पर, निम्नानुसार निर्णय लिया गया है
आरबीआई/2021-22/52 डीपीएसएस.सीओ.ओडी.सं.एस-182/06.07.011/2021-22 10 जून 2021 (28 मार्च 2025 तक अद्यतन) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी आरआरबी सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / प्राधिकृत एटीएम नेटवर्क परिचालक / कार्ड भुगतान नेटवर्क परिचालक / व्हाइट लेबल एटीएम परिचालक महोदया / प्रिय महोदय, स्वचालित टेलर मशीनों / नकदी रिसाइकलर मशीनों का उपयोग – आदान-प्रदान शुल्क और ग्राहक प्रभारों की समीक्षा 1भारतीय रिजर्व बैंक ने समय-समय पर नि:शुल्क एटीएम लेनदेन की संख्या और अनिवार्य नि:शुल्क लेनदेनों से अतिरिक्त लेनदेनों पर ग्राहक को लगाए जा सकने वाले अधिकतम शुल्क के सबंध में विभिन्न निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई ने एटीएम लेनदेन के लिए आदान-प्रदान शुल्क संरचना पर भी निर्देश जारी किए हैं। समीक्षा के आधार पर, निम्नानुसार निर्णय लिया गया है
आरबीआई/2021-22/40 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.एस-99/02.14.006/2021-2022 19 मई 2021 सभी बैंक और गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता, सिस्टम प्रदाता और सिस्टम प्रतिभागी महोदया / महोदय, प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) - (i) अनिवार्य अंतरपरिचालनीयता; (ii) पूर्ण-केवाईसी पीपीआई के लिए सीमा को बढ़ाकर ₹2 लाख करना; तथा (iii) गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ताओं के पूर्ण-केवाईसी पीपीआई से नकद आहरण की अनुमति कृपया विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर दिनांक 07 अप्रैल 2021 के वक्तव्य के पैरा 10 और
आरबीआई/2021-22/40 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.एस-99/02.14.006/2021-2022 19 मई 2021 सभी बैंक और गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता, सिस्टम प्रदाता और सिस्टम प्रतिभागी महोदया / महोदय, प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) - (i) अनिवार्य अंतरपरिचालनीयता; (ii) पूर्ण-केवाईसी पीपीआई के लिए सीमा को बढ़ाकर ₹2 लाख करना; तथा (iii) गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ताओं के पूर्ण-केवाईसी पीपीआई से नकद आहरण की अनुमति कृपया विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर दिनांक 07 अप्रैल 2021 के वक्तव्य के पैरा 10 और
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अप्रैल 23, 2025