अधिसूचनाएं - विनियमन सहकारी बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
आरबीआई/2025-26/46 विवि.आरईटी.आरईसी.23/12.01.001/2025-26 06 जून 2025 सभी बैंक महोदया/महोदय, आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) का अनुरक्षण कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 06 दिसंबर 2024 का हमारा परिपत्र विवि.आरईटी.आरईसी.52/12.01.001/2024-25 और संबंधित अधिसूचना देखें। 2. जैसा कि दिनांक 06 जून 2025 को गवर्नर के वक्तव्य में घोषित किया गया है, सभी बैं
आरबीआई/2025-26/46 विवि.आरईटी.आरईसी.23/12.01.001/2025-26 06 जून 2025 सभी बैंक महोदया/महोदय, आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) का अनुरक्षण कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 06 दिसंबर 2024 का हमारा परिपत्र विवि.आरईटी.आरईसी.52/12.01.001/2024-25 और संबंधित अधिसूचना देखें। 2. जैसा कि दिनांक 06 जून 2025 को गवर्नर के वक्तव्य में घोषित किया गया है, सभी बैं
DoR.FIN.REC. 25/03.10.038/2025-26 June 06, 2025 All Non-Banking Financial Companies - Microfinance Institutions Dear Sir/ Madam, Review of Qualifying asset criteria Please refer to paragraph 8.1 of the Master Direction - Reserve Bank of India (Regulatory Framework for Microfinance Loans) Directions, 2022 dated March 14, 2022 which prescribes Qualifying Assets Criteria for Non-Banking
DoR.FIN.REC. 25/03.10.038/2025-26 June 06, 2025 All Non-Banking Financial Companies - Microfinance Institutions Dear Sir/ Madam, Review of Qualifying asset criteria Please refer to paragraph 8.1 of the Master Direction - Reserve Bank of India (Regulatory Framework for Microfinance Loans) Directions, 2022 dated March 14, 2022 which prescribes Qualifying Assets Criteria for Non-Banking
RBI/2025-26/36 DOR.STR.REC.19/21.07.001/2025-26 May 8, 2025 Reserve Bank of India (Digital Lending) Directions, 2025
RBI/2025-26/36 DOR.STR.REC.19/21.07.001/2025-26 May 8, 2025 Reserve Bank of India (Digital Lending) Directions, 2025
भा.रि.बैं./2025-26/34 सूप्रौवि.केंका.सं.एस-106/07.71.039/2025-26 28 अप्रैल 2025 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / केंद्रीय सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी प्राथमिक डीलर सभी गैर-बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटर सभी क्रेडिट सूचना कंपनियाँ महोदया / प्रिय महोदय, प्रवाह के माध्यम से विनियामक प्राधिकरण/लाइसेंस/अनुमोदन का प्रसंस्करण
भा.रि.बैं./2025-26/34 सूप्रौवि.केंका.सं.एस-106/07.71.039/2025-26 28 अप्रैल 2025 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / केंद्रीय सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी प्राथमिक डीलर सभी गैर-बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटर सभी क्रेडिट सूचना कंपनियाँ महोदया / प्रिय महोदय, प्रवाह के माध्यम से विनियामक प्राधिकरण/लाइसेंस/अनुमोदन का प्रसंस्करण
आरबीआई/2025-26/28 के.का. /सू.प्रौ.वि./डीसीडी/सं एस81/01-71-110/2025-26 22 अप्रैल 2025 सभी वाणिज्यिक बैंक सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय/महोदया, परिपत्र - '.bank.in' डोमेन पर स्थानांतरण
आरबीआई/2025-26/28 के.का. /सू.प्रौ.वि./डीसीडी/सं एस81/01-71-110/2025-26 22 अप्रैल 2025 सभी वाणिज्यिक बैंक सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय/महोदया, परिपत्र - '.bank.in' डोमेन पर स्थानांतरण
RBI/2025-26/26 DOR.MCS.REC.17/01.01.003/2025-26 April 21, 2025 All Commercial Banks All Primary (Urban) Co-operative Banks All State Co-operative Banks and District Central Co-operative Banks Madam/ Dear Sir, Opening of and operation in deposit accounts of minors
RBI/2025-26/26 DOR.MCS.REC.17/01.01.003/2025-26 April 21, 2025 All Commercial Banks All Primary (Urban) Co-operative Banks All State Co-operative Banks and District Central Co-operative Banks Madam/ Dear Sir, Opening of and operation in deposit accounts of minors
आरबीआई /2025-26/21 विवि.केंका.एसओजी(एलईजी) सं.15/09.08.024/2025-26 08 अप्रैल 2025 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी सहकारी बैंक महोदया/महोदय, विनियामकीय दिशा-निर्देश की समीक्षा – परिपत्रों को वापस लेना
आरबीआई /2025-26/21 विवि.केंका.एसओजी(एलईजी) सं.15/09.08.024/2025-26 08 अप्रैल 2025 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी सहकारी बैंक महोदया/महोदय, विनियामकीय दिशा-निर्देश की समीक्षा – परिपत्रों को वापस लेना
आरबीआई /2024-25/130 विवि.सीआरई.आरईसी. 69/07.10.002/2024-25 24 मार्च 2025 वेतन अर्जक बैंकों के अलावा प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया / महोदय,
आरबीआई /2024-25/130 विवि.सीआरई.आरईसी. 69/07.10.002/2024-25 24 मार्च 2025 वेतन अर्जक बैंकों के अलावा प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया / महोदय,
आरबीआई/2024-2025/127 विवि.एसीसी.आरईसी.सं.67/21.04.018/2024-25 20 मार्च 2025 महोदया / महोदय, अतिरिक्त पेंशन देयता का परिशोधन - 01 नवंबर 1993 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में लागू पेंशन योजना - विवेकपूर्ण विनियामक उपाय
आरबीआई/2024-2025/127 विवि.एसीसी.आरईसी.सं.67/21.04.018/2024-25 20 मार्च 2025 महोदया / महोदय, अतिरिक्त पेंशन देयता का परिशोधन - 01 नवंबर 1993 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में लागू पेंशन योजना - विवेकपूर्ण विनियामक उपाय
आरबीआई/2024-25/126 विवि.एसीसी.आरईसी.सं.66/21.04.018/2024-25 20 मार्च 2025 महोदया / महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निर्देश, 2021: स्पष्टीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंकों और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) से वित्तीय विवरणों के लिए 'लेखांकन की टिप्पणी' में प्रकटीकरण के कुछ पहलुओं के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 के अनुबंध II भाग ए में निर्दिष्ट तुलन पत्र के संकलन के लिए टिप्पणियों और निर्देशों पर प्रश्न और सुझाव प्राप्त हुए थे।
आरबीआई/2024-25/126 विवि.एसीसी.आरईसी.सं.66/21.04.018/2024-25 20 मार्च 2025 महोदया / महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निर्देश, 2021: स्पष्टीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंकों और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) से वित्तीय विवरणों के लिए 'लेखांकन की टिप्पणी' में प्रकटीकरण के कुछ पहलुओं के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 के अनुबंध II भाग ए में निर्दिष्ट तुलन पत्र के संकलन के लिए टिप्पणियों और निर्देशों पर प्रश्न और सुझाव प्राप्त हुए थे।
आरबीआई/2024-25/118 विवि.सीआरई.आरईसी. 62/07.10.002/2024-25 24 फरवरी 2025 सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया / महोदय, विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा और युक्तिकरण - शहरी सहकारी बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) की वित्तीय सुदृढ़ता और आघात-सहनीयता बढ़ाने के लिए समय-समय पर विभिन्न विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इनमें से कुछ विवेकपूर्ण मानदंड ऋण संकेन्द्रण जोखिम को कम करने, संवेदनशील क्षेत्रों में एक्सपोजर को कम करने तथा अपेक्षाकृत अधिक जोखिम वाले एक्सपोजरों के लिए प्रावधान आवश्यकताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं। इन मानदंडों में, अन्य बातों के साथ-साथ, छोटे मूल्यवर्ग के ऋणों से संबंधित शर्तें, आवास और स्थावर संपदा (रियल एस्टेट) ऋणों पर एक्सपोजर की अधिकतम सीमा, तथा प्रतिभूति प्राप्तियों (एसआर) में निवेश के लिए प्रावधान संबंधी आवश्यकताएं शामिल हैं।
आरबीआई/2024-25/118 विवि.सीआरई.आरईसी. 62/07.10.002/2024-25 24 फरवरी 2025 सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया / महोदय, विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा और युक्तिकरण - शहरी सहकारी बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) की वित्तीय सुदृढ़ता और आघात-सहनीयता बढ़ाने के लिए समय-समय पर विभिन्न विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इनमें से कुछ विवेकपूर्ण मानदंड ऋण संकेन्द्रण जोखिम को कम करने, संवेदनशील क्षेत्रों में एक्सपोजर को कम करने तथा अपेक्षाकृत अधिक जोखिम वाले एक्सपोजरों के लिए प्रावधान आवश्यकताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं। इन मानदंडों में, अन्य बातों के साथ-साथ, छोटे मूल्यवर्ग के ऋणों से संबंधित शर्तें, आवास और स्थावर संपदा (रियल एस्टेट) ऋणों पर एक्सपोजर की अधिकतम सीमा, तथा प्रतिभूति प्राप्तियों (एसआर) में निवेश के लिए प्रावधान संबंधी आवश्यकताएं शामिल हैं।
पवि.कें.का.पीपीजी/एसईसी.13/11.01.005/2024-25 17 जनवरी 2025 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक जमा स्वीकार करने वाली सभी एनबीएफसी (एचएफसी को छोड़कर) [पर्यवेक्षित संस्थान] महोदया/महोदय नामांकन सुविधा के अंतर्गत ग्राहकों का समावेशन जैसा कि आप जानते हैं, नामांकन सुविधा का उद्देश्य जमाकर्ता/जमाकर्ताओं की मृत्यु होने पर परिवार के सदस्यों की कठिनाई को कम करना और दावों का शीघ्र निपटान सुलभ करना है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों और जमा स्वीकार करने
पवि.कें.का.पीपीजी/एसईसी.13/11.01.005/2024-25 17 जनवरी 2025 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक जमा स्वीकार करने वाली सभी एनबीएफसी (एचएफसी को छोड़कर) [पर्यवेक्षित संस्थान] महोदया/महोदय नामांकन सुविधा के अंतर्गत ग्राहकों का समावेशन जैसा कि आप जानते हैं, नामांकन सुविधा का उद्देश्य जमाकर्ता/जमाकर्ताओं की मृत्यु होने पर परिवार के सदस्यों की कठिनाई को कम करना और दावों का शीघ्र निपटान सुलभ करना है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों और जमा स्वीकार करने
आरबीआई/2024-25/100 विवि.एसटीआर.आरईसी.54/21.04.048/2024-25 31 दिसंबर 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं
आरबीआई/2024-25/100 विवि.एसटीआर.आरईसी.54/21.04.048/2024-25 31 दिसंबर 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं
आरबीआई/2024-25/94 विवि.एसपीई.आरईसी.सं.51/13.03.00/2024-2025 06 दिसंबर 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) सभी लघु वित्त बैंक सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक सभी भुगतान बैंक सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/डीसीसीबी/राज्य सहकारी बैंक महोदया/महोदय विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खातों (बैंक) [एफसीएनआर(बी)] जमाराशियों पर ब्याज दरें कृपया दिनांक 06 दिसंबर 2024 को वर्ष 2024-25 के लिए द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के एक भाग के रूप में जारी विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य के पैराग्राफ 2 के साथ पठित, समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 03 मार्च, 2016 के जमाराशियों में ब्याज दर पर मास्टर निदेश (एमडी) की धारा 19 और 12 मई 2016 के सहकारी बैंकों पर मास्टर निदेश- जमाराशियों पर ब्याज दर की धारा 18 में निहित एफसीएनआर(बी) जमाराशियों में ब्याज दरों पर अनुदेशों को देखें।
आरबीआई/2024-25/94 विवि.एसपीई.आरईसी.सं.51/13.03.00/2024-2025 06 दिसंबर 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) सभी लघु वित्त बैंक सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक सभी भुगतान बैंक सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/डीसीसीबी/राज्य सहकारी बैंक महोदया/महोदय विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खातों (बैंक) [एफसीएनआर(बी)] जमाराशियों पर ब्याज दरें कृपया दिनांक 06 दिसंबर 2024 को वर्ष 2024-25 के लिए द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के एक भाग के रूप में जारी विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य के पैराग्राफ 2 के साथ पठित, समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 03 मार्च, 2016 के जमाराशियों में ब्याज दर पर मास्टर निदेश (एमडी) की धारा 19 और 12 मई 2016 के सहकारी बैंकों पर मास्टर निदेश- जमाराशियों पर ब्याज दर की धारा 18 में निहित एफसीएनआर(बी) जमाराशियों में ब्याज दरों पर अनुदेशों को देखें।
आरबीआई/2024-25/81
विवि.एफआईएन.आरईसी.सं. 47/20.16.042/2024-25 10 अक्तूबर 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तथा भुगतान बैंक को छोड़कर)
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक
सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (आवास वित्त कंपनियों सहित)
सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी
सभी साख सूचना कंपनियाँ
आरबीआई/2024-25/81
विवि.एफआईएन.आरईसी.सं. 47/20.16.042/2024-25 10 अक्तूबर 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तथा भुगतान बैंक को छोड़कर)
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक
सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (आवास वित्त कंपनियों सहित)
सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी
सभी साख सूचना कंपनियाँ
आरबीआई/2024-25/80
विवि.एसटीआर.आरईसी.45/04.02.001/2024-25
09 अक्तूबर 2024
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर),
प्राथमिक सहकारी (शहरी)बैंक और राज्य सहकारी बैंक(एडी श्रेणी-I लाइसेंस वाले अनुसूचित बैंक),
और एक्जिम बैंक
महोदय / महोदया,
पोतलदान-पूर्व और पोतलदान-पश्चात रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना (आईईएस)
आरबीआई/2024-25/80
विवि.एसटीआर.आरईसी.45/04.02.001/2024-25
09 अक्तूबर 2024
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर),
प्राथमिक सहकारी (शहरी)बैंक और राज्य सहकारी बैंक(एडी श्रेणी-I लाइसेंस वाले अनुसूचित बैंक),
और एक्जिम बैंक
महोदय / महोदया,
पोतलदान-पूर्व और पोतलदान-पश्चात रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना (आईईएस)
आरबीआई/2024-25/76 विवि.एसटीआर.आरईसी.44/04.02.001/2024-25 20 सितंबर 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक(एडी श्रेणी-I लाइसेंस वाले अनुसूचित बैंक) और एक्जिम बैंक महोदया / महोदय, पोतलदान-पूर्व और पोतलदान-पश्चात रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना (आईईएस)
आरबीआई/2024-25/76 विवि.एसटीआर.आरईसी.44/04.02.001/2024-25 20 सितंबर 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक(एडी श्रेणी-I लाइसेंस वाले अनुसूचित बैंक) और एक्जिम बैंक महोदया / महोदय, पोतलदान-पूर्व और पोतलदान-पश्चात रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना (आईईएस)
आरबीआई/2024-25/71 विवि.एसटीआर.आरईसी.41/04.02.001/2024-25 29 अगस्त 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक (एडी श्रेणी-I लाइसेंस वाले अनुसूचित बैंक), और एक्ज़िम बैंक महोदय/महोदया, पोतलदान-पूर्व और पश्चात रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना (आईईएस) कृपया दिनांक 22 फरवरी 2024 के परिपत्र संख्या विवि.एसटीआर.आरईसी.78/04.02.001/2023-24 द्वारा जारी अनुदेश देखें। 2. भारत सरकार ने दिनांक 28 जून 2024 के ट्रेड नोटिस संख्या 07/2024-2025 के साथ पठित दिनांक 10 जुलाई 2024 की ट्रेड नोटिस संख्या 08/2024-2025 के द्वारा पोतलदान-पूर्व और पश्चात रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना (आईईएस) को दिनांक 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाने की अनुमति दी है। यह विस्तार 01 जुलाई 2024 से प्रभावी होगा और 31 अगस्त 2024 को समाप्त होगा।
आरबीआई/2024-25/71 विवि.एसटीआर.आरईसी.41/04.02.001/2024-25 29 अगस्त 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक (एडी श्रेणी-I लाइसेंस वाले अनुसूचित बैंक), और एक्ज़िम बैंक महोदय/महोदया, पोतलदान-पूर्व और पश्चात रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना (आईईएस) कृपया दिनांक 22 फरवरी 2024 के परिपत्र संख्या विवि.एसटीआर.आरईसी.78/04.02.001/2023-24 द्वारा जारी अनुदेश देखें। 2. भारत सरकार ने दिनांक 28 जून 2024 के ट्रेड नोटिस संख्या 07/2024-2025 के साथ पठित दिनांक 10 जुलाई 2024 की ट्रेड नोटिस संख्या 08/2024-2025 के द्वारा पोतलदान-पूर्व और पश्चात रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना (आईईएस) को दिनांक 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाने की अनुमति दी है। यह विस्तार 01 जुलाई 2024 से प्रभावी होगा और 31 अगस्त 2024 को समाप्त होगा।
आरबीआई/2024-25/69 विवि.आरईटी.आरईसी. 40/12.07.160/2024-25 22 अगस्त 2024 सभी वाणिज्यिक एवं सहकार बैंक महोदया / महोदय बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (ए) की उप धारा (2) के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “क्रूंग थाई बैंक पब्लिक कंपनी लिमिटेड” का समापन यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 17 से 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 3 जुलाई 2024 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस1999/23.13.066/2024-25 के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत “क्रूंग थाई बैंक पब्लिक कंपनी लिमिटेड” बैंकिंग कंपनी नहीं रही है। भवदीया, (लता विश्वनाथ) मुख्य महाप्रबंधक
आरबीआई/2024-25/69 विवि.आरईटी.आरईसी. 40/12.07.160/2024-25 22 अगस्त 2024 सभी वाणिज्यिक एवं सहकार बैंक महोदया / महोदय बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (ए) की उप धारा (2) के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “क्रूंग थाई बैंक पब्लिक कंपनी लिमिटेड” का समापन यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 17 से 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 3 जुलाई 2024 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस1999/23.13.066/2024-25 के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत “क्रूंग थाई बैंक पब्लिक कंपनी लिमिटेड” बैंकिंग कंपनी नहीं रही है। भवदीया, (लता विश्वनाथ) मुख्य महाप्रबंधक
आरबीआई/2024-25/68 विवि.आरईटी.आरईसी.39/12.07.160/2024-25 22 अगस्त 2024 सभी वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक महोदया / महोदय “क्रूंग थाई बैंक पब्लिक कंपनी लिमिटेड” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाना यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 17 अगस्त - 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 3 जुलाई 2024 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस1998/23.13.066/2024-25 के द्वारा "क्रूंग थाई बैंक पब्लिक कंपनी लिमिटेड" को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया है। भवदीया, (लता विश्वनाथ) मुख्य महाप्रबंधक
आरबीआई/2024-25/68 विवि.आरईटी.आरईसी.39/12.07.160/2024-25 22 अगस्त 2024 सभी वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक महोदया / महोदय “क्रूंग थाई बैंक पब्लिक कंपनी लिमिटेड” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाना यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 17 अगस्त - 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 3 जुलाई 2024 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस1998/23.13.066/2024-25 के द्वारा "क्रूंग थाई बैंक पब्लिक कंपनी लिमिटेड" को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया है। भवदीया, (लता विश्वनाथ) मुख्य महाप्रबंधक
आरबीआई/2024-25/67 विवि.आरईटी.आरईसी.38/12.07.160/2024-25 22 अगस्त 2024 सभ वाणिज्यिक एवं सहकार बैंक महोदया / महोदय “क्रेडिट सुईस ए जी” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाना यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 17 से 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 4 जून 2024 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस1373/23.03.025/2024-25 के द्वारा "क्रेडिट सुईस ए जी" को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटा दिया गया है। भवदीया, (लता विश्वनाथ) मुख्य महाप्रबंधक
आरबीआई/2024-25/67 विवि.आरईटी.आरईसी.38/12.07.160/2024-25 22 अगस्त 2024 सभ वाणिज्यिक एवं सहकार बैंक महोदया / महोदय “क्रेडिट सुईस ए जी” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाना यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 17 से 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 4 जून 2024 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस1373/23.03.025/2024-25 के द्वारा "क्रेडिट सुईस ए जी" को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटा दिया गया है। भवदीया, (लता विश्वनाथ) मुख्य महाप्रबंधक
आरबीआई/2024-25/66 विवि.आरईटी.आरईसी.37/12.07.160/2024-25 22 अगस्त 2024 सभ वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक महोदया / महोदय बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (क) की उप धारा (2) के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “क्रेडिट सुईस ए जी” का समापन यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 17 से 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 4 जून 2024 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस1372/23.03.025/2024-25 के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत “क्रेडिट सुईस ए जी” बैंकिंग कंपनी नहीं रही है। भवदीया, (लता विश्वनाथ) मुख्य महाप्रबंधक
आरबीआई/2024-25/66 विवि.आरईटी.आरईसी.37/12.07.160/2024-25 22 अगस्त 2024 सभ वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक महोदया / महोदय बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (क) की उप धारा (2) के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “क्रेडिट सुईस ए जी” का समापन यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 17 से 23 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 4 जून 2024 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस1372/23.03.025/2024-25 के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत “क्रेडिट सुईस ए जी” बैंकिंग कंपनी नहीं रही है। भवदीया, (लता विश्वनाथ) मुख्य महाप्रबंधक
आरबीआई/2024-25/65 विवि.आरईटी.आरईसी.36/12.07.160/2024-25 22 अगस्त 2024 सभी वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक महोदया / महोदय “यूबीएस एजी” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 17 से 23 अगस्त, 2024 को भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 4 जून 2024 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस1371/23.03.025/2024-25 के द्वारा “यूबीएस एजी” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। भवदीया, (लता विश्वनाथ) मुख्य महाप्रबंधक
आरबीआई/2024-25/65 विवि.आरईटी.आरईसी.36/12.07.160/2024-25 22 अगस्त 2024 सभी वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक महोदया / महोदय “यूबीएस एजी” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 17 से 23 अगस्त, 2024 को भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 4 जून 2024 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस1371/23.03.025/2024-25 के द्वारा “यूबीएस एजी” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। भवदीया, (लता विश्वनाथ) मुख्य महाप्रबंधक
आरबीआई/2024-25/60 विवि.एफआईएन.आरईसी.सं. 32/20.16.056/2024-25 8 अगस्त, 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित, तथा भुगतान बैंक को छोड़कर) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां सभी साख सूचना कंपनियां महोदय/महोदया क्रेडिट संस्थानों द्वारा साख सूचना कंपनियों को क्रेडिट जानकारी प्रस्तुति का अंतराल कृपया अन्य विषय के साथ दिनांक 15 जनवरी, 2015 के परिपत्र डीबीआर. सं. सीआईडी. बीसी. 60/20.16.056/2014-15 देखें, जिसके द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) और क्रेडिट संस्थानों (सीआई) को निर्देश दिए गए है कि वह अपनी एकत्रित/अनुरक्षित क्रेडिट जानकारी को मासिक आधार पर अथवा सीआई और सीआईसी के बीच सहमति से निर्धारित किए गए ऐसे छोटे अंतराल पर इसे नियमित रूप से अद्यतन रखें। डिजिटल प्रक्रियाओं द्वारा क्रेडिट अंडरराइटिंग में तेजी से परिवर्तन के समय को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक है कि सीआईसी द्वारा प्रदान की गई क्रेडिट जानकारी रिपोर्ट (सीआईआर) अधिक वर्तमान सूचना को दर्शाती हो, जिससे ऋणदाता योग्य क्रेडिट निर्णय लेने में सक्षम हो सकें।
आरबीआई/2024-25/60 विवि.एफआईएन.आरईसी.सं. 32/20.16.056/2024-25 8 अगस्त, 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित, तथा भुगतान बैंक को छोड़कर) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां सभी साख सूचना कंपनियां महोदय/महोदया क्रेडिट संस्थानों द्वारा साख सूचना कंपनियों को क्रेडिट जानकारी प्रस्तुति का अंतराल कृपया अन्य विषय के साथ दिनांक 15 जनवरी, 2015 के परिपत्र डीबीआर. सं. सीआईडी. बीसी. 60/20.16.056/2014-15 देखें, जिसके द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) और क्रेडिट संस्थानों (सीआई) को निर्देश दिए गए है कि वह अपनी एकत्रित/अनुरक्षित क्रेडिट जानकारी को मासिक आधार पर अथवा सीआई और सीआईसी के बीच सहमति से निर्धारित किए गए ऐसे छोटे अंतराल पर इसे नियमित रूप से अद्यतन रखें। डिजिटल प्रक्रियाओं द्वारा क्रेडिट अंडरराइटिंग में तेजी से परिवर्तन के समय को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक है कि सीआईसी द्वारा प्रदान की गई क्रेडिट जानकारी रिपोर्ट (सीआईआर) अधिक वर्तमान सूचना को दर्शाती हो, जिससे ऋणदाता योग्य क्रेडिट निर्णय लेने में सक्षम हो सकें।
आरबीआई/2024-25/58 डीओआर.सीएपी.आरईसी.सं.27/09.18.201/2024-25 02 अगस्त 2024 महोदय/महोदया सहकारी बैंकों द्वारा अशोध्य और संदिग्ध कर्ज़ रिज़र्व का विवेकपूर्ण उपाय जैसाकि आप जानते हैं कि, संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियमों के प्रावधानों के तहत, अथवा अन्यथा, विवेकपूर्ण विचार से, कई सहकारी बैंकों ने अशोध्य और संदिग्ध कर्ज़ रिज़र्व (बीडीडीआर)1 सृजित किया है। जबकि कुछ मामलों में, बीडीडीआर को लाभ और हानि (पी एंड एल) लेखा में एक व्यय की पहचान कर सृजित किया जाता है, अन्य मामलों में इसे निवल लाभ से विनियोजन के माध्यम से सृजित किया जाता है।
आरबीआई/2024-25/58 डीओआर.सीएपी.आरईसी.सं.27/09.18.201/2024-25 02 अगस्त 2024 महोदय/महोदया सहकारी बैंकों द्वारा अशोध्य और संदिग्ध कर्ज़ रिज़र्व का विवेकपूर्ण उपाय जैसाकि आप जानते हैं कि, संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियमों के प्रावधानों के तहत, अथवा अन्यथा, विवेकपूर्ण विचार से, कई सहकारी बैंकों ने अशोध्य और संदिग्ध कर्ज़ रिज़र्व (बीडीडीआर)1 सृजित किया है। जबकि कुछ मामलों में, बीडीडीआर को लाभ और हानि (पी एंड एल) लेखा में एक व्यय की पहचान कर सृजित किया जाता है, अन्य मामलों में इसे निवल लाभ से विनियोजन के माध्यम से सृजित किया जाता है।
आरबीआई/2024-25/57
डीओआर.सीएपी.आरईसी.सं.30/09.18.201/2024-25 30 जुलाई 2024 महोदय/ महोदया, लाभांश समकरण निधि (डीईएफ) के उपाय पर दिशानिर्देश - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)
आरबीआई/2024-25/57
डीओआर.सीएपी.आरईसी.सं.30/09.18.201/2024-25 30 जुलाई 2024 महोदय/ महोदया, लाभांश समकरण निधि (डीईएफ) के उपाय पर दिशानिर्देश - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)
आरबीआई/2024-25/55 पवि.केंका.पीपीजी.एसईसी.सं.8/11.01.005/2024-25 26 जुलाई 2024 सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया/महोदय, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क
आरबीआई/2024-25/55 पवि.केंका.पीपीजी.एसईसी.सं.8/11.01.005/2024-25 26 जुलाई 2024 सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया/महोदय, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क
आरबीआई /2024-25/54 विवि.सीआरई.आरईसी. 29/07.10.002/2024-25 25 जुलाई 2024 सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया/ महोदय, शेयरों और डिबेंचरों पर बैंक वित्त कृपया 22 अक्टूबर 2001 का परिपत्र शबैंवि.सं.डीएस.पीसीबी.सीआईआर.16/13.05.00/2001-02 और 16 जनवरी 2024 के मास्टर परिपत्र - एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध - शहरी सहकारी बैंक का पैरा 6.6.5 देखें, जिसके अनुसार प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) को निर्देश दिया गया था कि शेयरों और डिबेंचरों की ज़मानत पर दिए गए सभी ऋणों की कुल राशि बैंक की स्वाधिकृत निधियों के 20 प्रतिशत की सकल उच्चतम सीमा के अंदर होनी चाहिए।
आरबीआई /2024-25/54 विवि.सीआरई.आरईसी. 29/07.10.002/2024-25 25 जुलाई 2024 सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया/ महोदय, शेयरों और डिबेंचरों पर बैंक वित्त कृपया 22 अक्टूबर 2001 का परिपत्र शबैंवि.सं.डीएस.पीसीबी.सीआईआर.16/13.05.00/2001-02 और 16 जनवरी 2024 के मास्टर परिपत्र - एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध - शहरी सहकारी बैंक का पैरा 6.6.5 देखें, जिसके अनुसार प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) को निर्देश दिया गया था कि शेयरों और डिबेंचरों की ज़मानत पर दिए गए सभी ऋणों की कुल राशि बैंक की स्वाधिकृत निधियों के 20 प्रतिशत की सकल उच्चतम सीमा के अंदर होनी चाहिए।
आरबीआई /2024-25/53 विवि.सीआरई.आरईसी. 28/07.10.002/2024-25 25 जुलाई 2024 सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया/ महोदय, छोटे मूल्यवर्ग के ऋण – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) कृपया 13 मार्च 2020 के परिपत्र डीओआर(पीसीबी).बीपीडी.परि सं.10/13.05.000/2019-20 का पैरा 2.2 और 2.2.1 देखें, जिसके अनुसार, यूसीबी को अन्य बातों के साथ-साथ, अपने कुल ऋणों और अग्रिमों का कम से कम 50 प्रतिशत छोटे मूल्यवर्ग के ऋणों से युक्त रखना आवश्यक था अर्थात्, प्रति उधारकर्ता ₹25 लाख या बैंक की टियर-। पूंजी के 0.2% (अधिकतम ₹1 करोड़ तक सीमित), जो भी अधिक हो, तक के होने चाहिए। उपर्युक्त आवश्यकता के अनुपालन की लक्षित तिथि 31 मार्च 2024 थी।
आरबीआई /2024-25/53 विवि.सीआरई.आरईसी. 28/07.10.002/2024-25 25 जुलाई 2024 सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया/ महोदय, छोटे मूल्यवर्ग के ऋण – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) कृपया 13 मार्च 2020 के परिपत्र डीओआर(पीसीबी).बीपीडी.परि सं.10/13.05.000/2019-20 का पैरा 2.2 और 2.2.1 देखें, जिसके अनुसार, यूसीबी को अन्य बातों के साथ-साथ, अपने कुल ऋणों और अग्रिमों का कम से कम 50 प्रतिशत छोटे मूल्यवर्ग के ऋणों से युक्त रखना आवश्यक था अर्थात्, प्रति उधारकर्ता ₹25 लाख या बैंक की टियर-। पूंजी के 0.2% (अधिकतम ₹1 करोड़ तक सीमित), जो भी अधिक हो, तक के होने चाहिए। उपर्युक्त आवश्यकता के अनुपालन की लक्षित तिथि 31 मार्च 2024 थी।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 06, 2025