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नवंबर 12, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा का लाइसेंस रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा “दि दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 12 नवंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति से  बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त एवं सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, आंध्र प्रदेश से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा “दि दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 12 नवंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति से  बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त एवं सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, आंध्र प्रदेश से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।

नवंबर 08, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियमिता, बेंगलुरु, कर्नाटक - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 2 जनवरी 2020 के निदेश DOS.CO.UCB.BSD-III.D-2/12.23.283/2019-20 द्वारा श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियमिता, बेंगलुरु, कर्नाटक को 10 जुलाई 2020 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर यथासंशोधित किया गया तथा इसे पिछली बार दिनांक 8 अगस्त 2024 के निदेश DOR.MON/D-39/12.23.283/2024-25 द्वारा 10 नवंबर 20024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 10 नवंबर 2024 से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 2 जनवरी 2020 के निदेश DOS.CO.UCB.BSD-III.D-2/12.23.283/2019-20 द्वारा श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियमिता, बेंगलुरु, कर्नाटक को 10 जुलाई 2020 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर यथासंशोधित किया गया तथा इसे पिछली बार दिनांक 8 अगस्त 2024 के निदेश DOR.MON/D-39/12.23.283/2024-25 द्वारा 10 नवंबर 20024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 10 नवंबर 2024 से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

अक्‍तूबर 28, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाडा – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 28 जुलाई 2022 के निदेश HYD.DOS.INSP4.No.S241/15-36-070/2022-2023 द्वारा दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाडा को 29 जनवरी 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर यथासंशोधित किया गया तथा पिछली बार दिनांक 19 जुलाई 2024 के निदेश सं. DOR.MON/D-35/12.24.020/2024-25 द्वारा 29 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 29 अक्तूबर 2024 से आगे बढ़ाना आवश्यक है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 28 जुलाई 2022 के निदेश HYD.DOS.INSP4.No.S241/15-36-070/2022-2023 द्वारा दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाडा को 29 जनवरी 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर यथासंशोधित किया गया तथा पिछली बार दिनांक 19 जुलाई 2024 के निदेश सं. DOR.MON/D-35/12.24.020/2024-25 द्वारा 29 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 29 अक्तूबर 2024 से आगे बढ़ाना आवश्यक है।

अक्‍तूबर 28, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि अंजनगांव सुर्जी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 27 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2698/12-07-005/2022-2023 द्वारा दि अंजनगांव सुरजी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती, महाराष्ट्र को दिनांक 28 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे पिछली बार दिनांक 22 जुलाई 2024 के निदेश DOR.MON.D-37/12.22.603/2024-25 के माध्यम से 28 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 27 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2698/12-07-005/2022-2023 द्वारा दि अंजनगांव सुरजी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती, महाराष्ट्र को दिनांक 28 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे पिछली बार दिनांक 22 जुलाई 2024 के निदेश DOR.MON.D-37/12.22.603/2024-25 के माध्यम से 28 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।।

अक्‍तूबर 25, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दि करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र को दिनांक 29 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2729/12-07-005/2022-2023 द्वारा 29 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसे पिछली बार 23 जुलाई 2024 के निदेश DOR.MON.D-38/12.22.130/2024-25 द्वारा 29 अक्तूबर 2024 तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दि करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र को दिनांक 29 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2729/12-07-005/2022-2023 द्वारा 29 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसे पिछली बार 23 जुलाई 2024 के निदेश DOR.MON.D-38/12.22.130/2024-25 द्वारा 29 अक्तूबर 2024 तक बढ़ाया गया था।

अक्‍तूबर 24, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (आईएमसीबीएल), लखनऊ – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (आईएमसीबीएल), लखनऊ को दिनांक 28 जनवरी 2022 के निदेश DOS.CO.OCCD.185569/12.28.007/2021-22 के माध्यम से 27 जुलाई 2022 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर यथा संशोधित किया गया तथा इसे पिछली बार दिनांक 19 जुलाई 2024 के निदेश DOR.MON/D-36/12.28.007/2024-25 द्वारा 27 अक्तूबर 2024 तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 27 अक्तूबर 2024 से आगे बढ़ाना आवश्यक है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (आईएमसीबीएल), लखनऊ को दिनांक 28 जनवरी 2022 के निदेश DOS.CO.OCCD.185569/12.28.007/2021-22 के माध्यम से 27 जुलाई 2022 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर यथा संशोधित किया गया तथा इसे पिछली बार दिनांक 19 जुलाई 2024 के निदेश DOR.MON/D-36/12.28.007/2024-25 द्वारा 27 अक्तूबर 2024 तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 27 अक्तूबर 2024 से आगे बढ़ाना आवश्यक है।

अक्‍तूबर 22, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उल्हासनगर- अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 अप्रैल 2024 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S592/45-11-001/2024-25 के माध्यम से दि कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उल्हासनगर को 23 अप्रैल 2024 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 अप्रैल 2024 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S592/45-11-001/2024-25 के माध्यम से दि कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उल्हासनगर को 23 अप्रैल 2024 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था।

अक्‍तूबर 22, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश– दि नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बैंगलोर - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 24 जुलाई 2023 के निदेश सं. BLR.DOS.SSMS.No.S836/09-01-112/2023-2024, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया, द्वारा दि नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बैंगलोर को दिनांक 24 जनवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे पिछली बार दिनांक 22 जुलाई 2024 के निदेश DOR.MON/D-34/12-23-112/2024-2025 के माध्यम से दिनांक 24 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, इस निदेश की परिचालन अवधि को दिनांक 24 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाना आवश्यक है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 24 जुलाई 2023 के निदेश सं. BLR.DOS.SSMS.No.S836/09-01-112/2023-2024, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया, द्वारा दि नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बैंगलोर को दिनांक 24 जनवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे पिछली बार दिनांक 22 जुलाई 2024 के निदेश DOR.MON/D-34/12-23-112/2024-2025 के माध्यम से दिनांक 24 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, इस निदेश की परिचालन अवधि को दिनांक 24 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाना आवश्यक है।

अक्‍तूबर 21, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी, पश्चिम बंगाल – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दि सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी, पश्चिम बंगाल को दिनांक 21 जुलाई 2022 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S2574/12-07-005/2022-23 के माध्यम से 22 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 18 जुलाई 2024 के निदेश DOR.MON.D-33/12.29.046/2024-25 के द्वारा 22 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 22 अक्तूबर 2024 को कारोबार समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दि सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी, पश्चिम बंगाल को दिनांक 21 जुलाई 2022 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S2574/12-07-005/2022-23 के माध्यम से 22 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 18 जुलाई 2024 के निदेश DOR.MON.D-33/12.29.046/2024-25 के द्वारा 22 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 22 अक्तूबर 2024 को कारोबार समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

अक्‍तूबर 15, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 15 अप्रैल 2024 के निदेश CO.DOS.SED.No.S369/45-11-001/2024-25 के माध्यम से 15 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 15 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 15 अप्रैल 2024 के निदेश CO.DOS.SED.No.S369/45-11-001/2024-25 के माध्यम से 15 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 15 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 19, 2025

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