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सित॰ 18, 2018
नगर सहकारी बैंक लि., गोरखपुर, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया
18 सितंबर 2018 नगर सहकारी बैंक लि., गोरखपुर, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए केवाईसी (अपने ग्राहक को जानिए) के संबंध मे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए नगर सहकारी बैंक लि., गोरखपुर, उत्तर प्रदेश पर ₹ 2,00,000/- (दो लाख रुपए मात्र) का अर्थ
18 सितंबर 2018 नगर सहकारी बैंक लि., गोरखपुर, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए केवाईसी (अपने ग्राहक को जानिए) के संबंध मे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए नगर सहकारी बैंक लि., गोरखपुर, उत्तर प्रदेश पर ₹ 2,00,000/- (दो लाख रुपए मात्र) का अर्थ
सित॰ 12, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इंडियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई
12 सितंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इंडियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने इंडियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश, को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 12 सितंबर 2018 से 11 मार्च 2019 तक कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी 04 जून 2014 के निदेश क
12 सितंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इंडियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने इंडियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश, को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 12 सितंबर 2018 से 11 मार्च 2019 तक कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी 04 जून 2014 के निदेश क
सित॰ 07, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोणार्क अर्बन को-ओपेरटिव बैंक लिमिटेड, ठाणे, महाराष्ट्र पर दंड लगाया
7 सितंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोणार्क अर्बन को-ओपेरटिव बैंक लिमिटेड, ठाणे, महाराष्ट्र पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए (1) के अंतर्गत प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोणार्क अर्बन को-ओपेरटिव बैंक लिमिटेड, ठाणे पर निर्देशित संबंधित ऋण के संबंध में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹ 5.00 लाख (पाँच लाख रुपए) का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। भारतीय
7 सितंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोणार्क अर्बन को-ओपेरटिव बैंक लिमिटेड, ठाणे, महाराष्ट्र पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए (1) के अंतर्गत प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोणार्क अर्बन को-ओपेरटिव बैंक लिमिटेड, ठाणे पर निर्देशित संबंधित ऋण के संबंध में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹ 5.00 लाख (पाँच लाख रुपए) का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। भारतीय
सित॰ 03, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई
03 सितंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने (दिनांक 28 अगस्त 2018 के अपने निदेश सं. डीसीबीआर.केंका.एआईडी/ डी-11/12.22.218/2018-19 के माध्‍यम से) रुपी को-अपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्‍ट्र पर लगाए गए निदेश की अवधि को 01 सितम्बर 2018 से 30 नवम्बर 2018 तक तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे। उक्त निदेश मूल रूप से 22 फरवरी 2013 से 21 अगस्त 2013 तक लगाया गया था जि
03 सितंबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने (दिनांक 28 अगस्त 2018 के अपने निदेश सं. डीसीबीआर.केंका.एआईडी/ डी-11/12.22.218/2018-19 के माध्‍यम से) रुपी को-अपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्‍ट्र पर लगाए गए निदेश की अवधि को 01 सितम्बर 2018 से 30 नवम्बर 2018 तक तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे। उक्त निदेश मूल रूप से 22 फरवरी 2013 से 21 अगस्त 2013 तक लगाया गया था जि
अग॰ 30, 2018
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दी मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
30 अगस्त 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दी मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दी मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश के माध्‍यम से दि. 31 अगस्त 2016 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दि. 26 फरवरी 2018 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश दि. 31 अगस्त 2018 तक वै
30 अगस्त 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दी मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दी मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश के माध्‍यम से दि. 31 अगस्त 2016 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दि. 26 फरवरी 2018 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश दि. 31 अगस्त 2018 तक वै
अग॰ 23, 2018
साहेबराव देशमुख को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई - दंडित
23 अगस्त 2018 साहेबराव देशमुख को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई - दंडित भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हए साहेबराव देशमुख को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर ₹ 5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) की राशि का मौद्रिक दंड लगाया है। उक्‍त बैंक ने संचालक, रिश्तेदार और उनके व्यवसायों/फर्मों को कर्ज देने के संबध में भारतीय रिज़र्व द्वार
23 अगस्त 2018 साहेबराव देशमुख को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई - दंडित भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हए साहेबराव देशमुख को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर ₹ 5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) की राशि का मौद्रिक दंड लगाया है। उक्‍त बैंक ने संचालक, रिश्तेदार और उनके व्यवसायों/फर्मों को कर्ज देने के संबध में भारतीय रिज़र्व द्वार
अग॰ 07, 2018
नेशनल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बहराइच, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया
7 अगस्त 2018 नेशनल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बहराइच, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नेशनल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बहराइच, उत्तर प्रदेश पर एचटीएम/एएफएस/एचएफटी श्रेणियों में निवेश के वर्गीकरण, समवर्ती लेखापरीक्षा करने, अंतर-बैंक सकल एक्सपोज़र और काउंटरपार्टी सीमा
7 अगस्त 2018 नेशनल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बहराइच, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नेशनल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बहराइच, उत्तर प्रदेश पर एचटीएम/एएफएस/एचएफटी श्रेणियों में निवेश के वर्गीकरण, समवर्ती लेखापरीक्षा करने, अंतर-बैंक सकल एक्सपोज़र और काउंटरपार्टी सीमा
जुल॰ 27, 2018
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
27 जुलाई 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 मार्च 2017 के निदेश के माध्‍यम से दि. 30 मार्च 2017 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दि. 20 मार्च 2018 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश दि. 31 जुलाई 2018
27 जुलाई 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 मार्च 2017 के निदेश के माध्‍यम से दि. 30 मार्च 2017 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दि. 20 मार्च 2018 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश दि. 31 जुलाई 2018
जुल॰ 27, 2018
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
27 जुलाई 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश के माध्‍यम से दि. 2 मई, 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को दि. 26 मार्च, 2018 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश दि. 31 जुलाई,
27 जुलाई 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दी सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश के माध्‍यम से दि. 2 मई, 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को दि. 26 मार्च, 2018 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश दि. 31 जुलाई,
जुल॰ 24, 2018
श्री विनायक सहकारी बैंक लि., अहमदाबाद (गुजरात) (गैर- अनुसूचित यूसीबी) पर दंड लगाया गया
24 जुलाई 2018 श्री विनायक सहकारी बैंक लि., अहमदाबाद (गुजरात) (गैर- अनुसूचित यूसीबी) पर दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री विनायक सहकारी बैंक लि. अहमदाबाद (गुजरात) (गैर- अनुसूचित यूसीबी) पर पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ़) के अंतर्गत आरबीआई द्वारा जारी अनुदेशों का उल्लंघन, आरबीआई द्वारा जारी केवाईसी/ एएमएल मानदंडों का उल्लंघन आदि के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) के प्रावधानों के अंतर्गत निहि
24 जुलाई 2018 श्री विनायक सहकारी बैंक लि., अहमदाबाद (गुजरात) (गैर- अनुसूचित यूसीबी) पर दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री विनायक सहकारी बैंक लि. अहमदाबाद (गुजरात) (गैर- अनुसूचित यूसीबी) पर पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ़) के अंतर्गत आरबीआई द्वारा जारी अनुदेशों का उल्लंघन, आरबीआई द्वारा जारी केवाईसी/ एएमएल मानदंडों का उल्लंघन आदि के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) के प्रावधानों के अंतर्गत निहि

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