प्रेस प्रकाशनियां - विनियमन सहकारी बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
जुलाई 11, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि प्राथमिक शिक्षक सहकारी बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर को दंडित किया
11 जुलाई 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि प्राथमिक शिक्षक सहकारी बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर को दंडित कियाभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि प्राथमिक शिक्षक सहकारी बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर (वेतन अर्जक बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना वर्ष 2013-14 के लिए लाभांश की घोषणा और वितरण संबंधी परिचालनगत अनुदेशों के उल्लंघन हेत
11 जुलाई 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि प्राथमिक शिक्षक सहकारी बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर को दंडित कियाभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि प्राथमिक शिक्षक सहकारी बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर (वेतन अर्जक बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना वर्ष 2013-14 के लिए लाभांश की घोषणा और वितरण संबंधी परिचालनगत अनुदेशों के उल्लंघन हेत
जुलाई 05, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 06 जनवरी 2017 तक बढ़ाया
05 जुलाई 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 06 जनवरी 2017 तक बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कानपुर, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को छह महीने बढ़ाकर 07 जुलाई 2016 से 06 जनवरी 2017 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत जारी निदेश के तहत
05 जुलाई 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कानपुर, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 06 जनवरी 2017 तक बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कानपुर, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को छह महीने बढ़ाकर 07 जुलाई 2016 से 06 जनवरी 2017 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत जारी निदेश के तहत
जुलाई 04, 2016
जिजामाता महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, सतारा, महाराष्ट्र का बैंकिंग कारोबार करने का लाइसेंस रद्द किया जाना
04 जुलाई 2016 जिजामाता महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, सतारा, महाराष्ट्र का बैंकिंग कारोबार करने का लाइसेंस रद्द किया जाना एतद्द्वारा जनसाधारण को अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने दिनांक 30 जून 2016 के आदेश के ज़रिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के तहत जिजामाता महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, सतारा, महाराष्ट्र का बैंकिंग कारोबार करने का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तदनु
04 जुलाई 2016 जिजामाता महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, सतारा, महाराष्ट्र का बैंकिंग कारोबार करने का लाइसेंस रद्द किया जाना एतद्द्वारा जनसाधारण को अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने दिनांक 30 जून 2016 के आदेश के ज़रिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के तहत जिजामाता महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, सतारा, महाराष्ट्र का बैंकिंग कारोबार करने का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तदनु
जुलाई 01, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री आनंद नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, चंद्रपुर (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया
01 जुलाई 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री आनंद नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, चंद्रपुर (महाराष्ट्र ) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री आनंद नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, चंद्रपुर पर विभिन्न मानदंडो का तथा रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 5.00 लाख (पांच लाख रुपये) का मौद्र
01 जुलाई 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री आनंद नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, चंद्रपुर (महाराष्ट्र ) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री आनंद नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, चंद्रपुर पर विभिन्न मानदंडो का तथा रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 5.00 लाख (पांच लाख रुपये) का मौद्र
जुलाई 01, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री साई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुखेड, जिला नांदेड, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि 30 सितंबर 2016 तक बढ़ाई
01 जुलाई 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री साई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुखेड, जिला नांदेड, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि 30 सितंबर 2016 तक बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री साई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुखेड, जिला नांदेड (महाराष्ट्र)पर कतिपय निदेश की अवधि 30 जून 2016 की कार्यसमाप्ति से 30 सिमंबर 2016 तक तीन महीनों की अवधि के लिए, समीक्षा के अधीन, बढा दी है। यह बैंक 01 जुलाई 2015 से निदेशो के अंतर्गत है। इसके पूर्व निदेशों की अवधि छह माह के लिए एक अवसर
01 जुलाई 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री साई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुखेड, जिला नांदेड, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि 30 सितंबर 2016 तक बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री साई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुखेड, जिला नांदेड (महाराष्ट्र)पर कतिपय निदेश की अवधि 30 जून 2016 की कार्यसमाप्ति से 30 सिमंबर 2016 तक तीन महीनों की अवधि के लिए, समीक्षा के अधीन, बढा दी है। यह बैंक 01 जुलाई 2015 से निदेशो के अंतर्गत है। इसके पूर्व निदेशों की अवधि छह माह के लिए एक अवसर
जून 30, 2016
01 जुलाई 2016 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई के उधार पर लागू औसत आधार दर
30 जून 2016 01 जुलाई 2016 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई के उधार पर लागू औसत आधार दर यह स्मरण होगा कि रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को ऋण के मूल्यनिर्धारण के संबंध में 7 फरवरी 2014 को जारी अपने परिपत्र में कहा था कि वह आगामी तिमाही में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपने उधारकर्ताओं से ली जाने वाली ब्याज दर के प्रयोजन के लिए सबसे बड़े पांच वाणिज्यिक बैंकों की औसत आधार दर तिमाही के अंतिम क
30 जून 2016 01 जुलाई 2016 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई के उधार पर लागू औसत आधार दर यह स्मरण होगा कि रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को ऋण के मूल्यनिर्धारण के संबंध में 7 फरवरी 2014 को जारी अपने परिपत्र में कहा था कि वह आगामी तिमाही में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपने उधारकर्ताओं से ली जाने वाली ब्याज दर के प्रयोजन के लिए सबसे बड़े पांच वाणिज्यिक बैंकों की औसत आधार दर तिमाही के अंतिम क
जून 24, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए
24 जून 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 24 जून 2015 के निदेश के माध्यम से 26 जून 2015 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता हमारे दिनांक 21 दिसंबर 2015 के संशोधित निदेश के तहत छह माह के लिए बढ़ा दी गयी थी। निदेश की वैधता को दिनांक 22 जून 2016 के संशोधित निदेश सं द्वारा 26 जून 2016 से 25 स
24 जून 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 24 जून 2015 के निदेश के माध्यम से 26 जून 2015 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता हमारे दिनांक 21 दिसंबर 2015 के संशोधित निदेश के तहत छह माह के लिए बढ़ा दी गयी थी। निदेश की वैधता को दिनांक 22 जून 2016 के संशोधित निदेश सं द्वारा 26 जून 2016 से 25 स
जून 24, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गुवाहाटी पर दंड लगाया
24 जून 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गुवाहाटी पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गुवाहाटी पर 5.00 लाख (रुपए पांच लाख मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 47 ए 1) (बी) जिसे धारा 46 (4) (सहकारी समितियों पर यथा प्रयोज्य) के साथ पढ़ा जाए, के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ‘धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 - इसके अंतर्गत विनिर्दिष्ट नियमों क
24 जून 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गुवाहाटी पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गुवाहाटी पर 5.00 लाख (रुपए पांच लाख मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 47 ए 1) (बी) जिसे धारा 46 (4) (सहकारी समितियों पर यथा प्रयोज्य) के साथ पढ़ा जाए, के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ‘धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 - इसके अंतर्गत विनिर्दिष्ट नियमों क
जून 21, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पायनियर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई
21 जून 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पायनियर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने पायनियर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को तीन महीने बढ़ाकर जून 24, 2016 से सितम्बर 23, 2016 तक कर दिया है जो समीक्षाधीन होगी। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी 14 मार्च 2015 के निदेश 24 मार्च, 2015 से न
21 जून 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पायनियर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने पायनियर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को तीन महीने बढ़ाकर जून 24, 2016 से सितम्बर 23, 2016 तक कर दिया है जो समीक्षाधीन होगी। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी 14 मार्च 2015 के निदेश 24 मार्च, 2015 से न
जून 21, 2016
दि लुणावाड़ा पीपल्स को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, लुणावाड़ा, जिला महिसागर (गुजरात) ₹ 1.00 लाख रुपये का दंड लगाना
21 जून 2016 दि लुणावाड़ा पीपल्स को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, लुणावाड़ा, जिला महिसागर (गुजरात) ₹ 1.00 लाख रुपये का दंड लगाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, RBI के दिशा/निर्देशों का धोखे से अनुपालन न करने हेतु एक ही पार्टी को एक ही दिन सममूल्य वाले डिमांड ड्राफ्ट ठीक ₹ 50,000/- से कम मूल्य के जारी करने संबंधी उल्लंघन पर दि
21 जून 2016 दि लुणावाड़ा पीपल्स को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, लुणावाड़ा, जिला महिसागर (गुजरात) ₹ 1.00 लाख रुपये का दंड लगाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, RBI के दिशा/निर्देशों का धोखे से अनुपालन न करने हेतु एक ही पार्टी को एक ही दिन सममूल्य वाले डिमांड ड्राफ्ट ठीक ₹ 50,000/- से कम मूल्य के जारी करने संबंधी उल्लंघन पर दि
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अप्रैल 28, 2025