प्रेस प्रकाशनियां - विनियमन सहकारी बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
अक्तूबर 30, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बालासिनोर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, बालासिनोर, जिला माहिसागर पर मौद्रिक दंड लगाया
30 अक्टूबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बालासिनोर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, बालासिनोर, जिला माहिसागर पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (i) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 36(1) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए परिचालनगत अनुदेशों का अनुपालन नहीं कर
30 अक्टूबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बालासिनोर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, बालासिनोर, जिला माहिसागर पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (i) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 36(1) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए परिचालनगत अनुदेशों का अनुपालन नहीं कर
अक्तूबर 28, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी भुज मर्कंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया
28 अक्टूबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी भुज मर्कंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35A के प्रावधानों के अंतर्गत जारी किये गए परिचालनगत अनुदेशों तथा बैंककारी
28 अक्टूबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी भुज मर्कंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35A के प्रावधानों के अंतर्गत जारी किये गए परिचालनगत अनुदेशों तथा बैंककारी
अक्तूबर 20, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ पर लगाए गए निदेशों में संशोधन किया
20 अक्टूबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ पर लगाए गए निदेशों में संशोधन किया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचित किया है कि 30 जुलाई 2014 के अपने निदेश में आंशिक संशोधन करते हुए रिज़र्व बैंक ने 19 अक्टूबर, 2015 के अपने निदेश द्वारा इण्डियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ पर को लगाए गए अपने निदेशों में संशोधन किया है। बैंक को मूल रूप से 04 जून 2014 के निदेशों के तहत 12 जून 2014 से निदेशाधीन रखा गया है। 30 जुलाई 2014 के निदेश
20 अक्टूबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ पर लगाए गए निदेशों में संशोधन किया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचित किया है कि 30 जुलाई 2014 के अपने निदेश में आंशिक संशोधन करते हुए रिज़र्व बैंक ने 19 अक्टूबर, 2015 के अपने निदेश द्वारा इण्डियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ पर को लगाए गए अपने निदेशों में संशोधन किया है। बैंक को मूल रूप से 04 जून 2014 के निदेशों के तहत 12 जून 2014 से निदेशाधीन रखा गया है। 30 जुलाई 2014 के निदेश
अक्तूबर 12, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेश की अवधि 15 अप्रैल 2016 तक बढाई
12 अक्टूबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेश की अवधि 15 अप्रैल 2016 तक बढाई भारतीय रिजर्व बैंक ने एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ पर जारी निर्देश की अवधि समीक्षा के अधीन 16 अक्टूबर 2015 से 15 अप्रैल 2016 तक और छह महीने के लिए बढा दी हैं। बैंक दिनांक 10 अप्रैल 2015 के निर्देश और 29 जून 2015 के संशोधित निर्देश के अनुसार 16 अप्रैल 2015 के बाद से निर्देश के अधीन है। उपरोक्त निर्देशों के अनुसार एचसीबीएल क
12 अक्टूबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेश की अवधि 15 अप्रैल 2016 तक बढाई भारतीय रिजर्व बैंक ने एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ पर जारी निर्देश की अवधि समीक्षा के अधीन 16 अक्टूबर 2015 से 15 अप्रैल 2016 तक और छह महीने के लिए बढा दी हैं। बैंक दिनांक 10 अप्रैल 2015 के निर्देश और 29 जून 2015 के संशोधित निर्देश के अनुसार 16 अप्रैल 2015 के बाद से निर्देश के अधीन है। उपरोक्त निर्देशों के अनुसार एचसीबीएल क
अक्तूबर 07, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मर्केंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मेरठ (उत्तर प्रदेश) पर निदेश जारी किए
07 अक्टूबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मर्केंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मेरठ (उत्तर प्रदेश) पर निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित को देखते हुए मर्केंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मेरठ को कतिपय निदेश जारी करना आवश्यक है। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रि
07 अक्टूबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मर्केंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मेरठ (उत्तर प्रदेश) पर निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित को देखते हुए मर्केंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मेरठ को कतिपय निदेश जारी करना आवश्यक है। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रि
अक्तूबर 06, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सरदारगंज मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सरदारगंज, जिला आणंद (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया
06 अक्टूबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सरदारगंज मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सरदारगंज, जिला आणंद (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरदारगंज मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सरदारगंज, जिला आणंद (गुजरात) पर (i) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (1) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वार
06 अक्टूबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सरदारगंज मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सरदारगंज, जिला आणंद (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरदारगंज मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सरदारगंज, जिला आणंद (गुजरात) पर (i) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (1) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वार
अक्तूबर 06, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वाशिम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाशिम (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया
06 अक्टूबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वाशिम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाशिम (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि वाशिम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाशिम (महाराष्ट्र) पर बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अंतर्गत ‘अपने ग्राहकों को जानिए’ मानदंडों तथा रिज़र्व बैंक द्वारा जा
06 अक्टूबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वाशिम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाशिम (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि वाशिम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाशिम (महाराष्ट्र) पर बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अंतर्गत ‘अपने ग्राहकों को जानिए’ मानदंडों तथा रिज़र्व बैंक द्वारा जा
अक्तूबर 06, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि पुसद अर्बन को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड. पुसद, जिला यवतमाल (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया
06 अक्टूबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि पुसद अर्बन को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड. पुसद, जिला यवतमाल (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि पुसद अर्बन को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड. पुसद, जिला यवतमाल (महाराष्ट्र) पर बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अंतर्गत ‘अपने ग्राहकों को जानिए’ मानदंडों तथा
06 अक्टूबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि पुसद अर्बन को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड. पुसद, जिला यवतमाल (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि पुसद अर्बन को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड. पुसद, जिला यवतमाल (महाराष्ट्र) पर बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अंतर्गत ‘अपने ग्राहकों को जानिए’ मानदंडों तथा
सितंबर 30, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अजिंक्यतारा सहकारी बैंक लिमिटेड, सातारा, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए
30 सितंबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अजिंक्यतारा सहकारी बैंक लिमिटेड, सातारा, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिसूचित किया है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अजिंक्यतारा सहकारी बैंक लिमिटेड, सातारा, महाराष्ट्र को कतिपय निदेश जारी किए गए हैं कि सितम्बर 30,
30 सितंबर 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अजिंक्यतारा सहकारी बैंक लिमिटेड, सातारा, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिसूचित किया है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अजिंक्यतारा सहकारी बैंक लिमिटेड, सातारा, महाराष्ट्र को कतिपय निदेश जारी किए गए हैं कि सितम्बर 30,
सितंबर 30, 2015
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश- ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश -संशोधन
30 सितंबर 2015 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश- ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश -संशोधन भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचित करता है कि ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर पर लागू निदेशों के आंशिक रूप से संशोधित करते हुए दिनांक 23 सितम्बर 2015 के निदेश द्वारा शिथिल किया जा रहा है। अब संशोधित निदेश में दी गई शर्तों के अधीन प्रत्येक जमाकर्ता को ₹ 40,000/- (चालीस हजार मात्र, पहले अ
30 सितंबर 2015 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश- ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर, उत्तर प्रदेश -संशोधन भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचित करता है कि ब्रह्मवर्त कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कानपुर पर लागू निदेशों के आंशिक रूप से संशोधित करते हुए दिनांक 23 सितम्बर 2015 के निदेश द्वारा शिथिल किया जा रहा है। अब संशोधित निदेश में दी गई शर्तों के अधीन प्रत्येक जमाकर्ता को ₹ 40,000/- (चालीस हजार मात्र, पहले अ
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