प्रेस प्रकाशनियां - विनियमन सहकारी बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
10 नवंबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर - अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 13 मई 2022 के निदेश सं.CO.DOS.DSD.No.S782/12-07-005/2022-23 द्वारा शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर को दिनांक 13 मई 2022 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए अर्थात् 12 नवंबर 2022 तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इसे 12 नवंबर 2023 तक बढ़ाया गया था।
10 नवंबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर - अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 13 मई 2022 के निदेश सं.CO.DOS.DSD.No.S782/12-07-005/2022-23 द्वारा शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर को दिनांक 13 मई 2022 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए अर्थात् 12 नवंबर 2022 तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इसे 12 नवंबर 2023 तक बढ़ाया गया था।
8 नवंबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियमिता, बेंगलुरु, कर्नाटक - अवधि बढ़ाना
8 नवंबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियमिता, बेंगलुरु, कर्नाटक - अवधि बढ़ाना
27 अक्तूबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि अंजनगांव सुरजी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अंजनगांव सुरजी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम,
1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 27 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2698/12-07-005/2022-2023 द्वारा 28 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार 21 जुलाई 2023
के निदेश DOR.MON.D-44/12.22.603/2023-24 के माध्यम से 28 अक्तूबर 2023 को कारोबार की समाप्ति त
27 अक्तूबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि अंजनगांव सुरजी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अंजनगांव सुरजी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम,
1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 27 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2698/12-07-005/2022-2023 द्वारा 28 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार 21 जुलाई 2023
के निदेश DOR.MON.D-44/12.22.603/2023-24 के माध्यम से 28 अक्तूबर 2023 को कारोबार की समाप्ति त
27 अक्तूबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश –जयप्रकाश नारायण नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बासमतनगर – अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने जयप्रकाश नारायण नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बासमतनगर को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा
56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत समय- समय पर यथा संशोधित दिनांक 28 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2723/12-07-005/2022-2023 द्वारा 29 जनवरी 2023 तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसकी वैधता अवधि को 28 जुलाई 2023 के निदेश DOR.MON.D-50/12.22.663/2023-24
के माध्यम से 29 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया गया था।
27 अक्तूबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश –जयप्रकाश नारायण नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बासमतनगर – अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने जयप्रकाश नारायण नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बासमतनगर को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा
56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत समय- समय पर यथा संशोधित दिनांक 28 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2723/12-07-005/2022-2023 द्वारा 29 जनवरी 2023 तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसकी वैधता अवधि को 28 जुलाई 2023 के निदेश DOR.MON.D-50/12.22.663/2023-24
के माध्यम से 29 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया गया था।
27 अक्तूबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश –दि करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949
की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत समय- समय पर यथा संशोधित दिनांक 29 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2729/12-07-005/2022-2023 द्वारा 29 जनवरी 2023 तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसकी वैधता अवधि को 28 जुलाई 2023 के निदेश DOR.MON.No.D-51/12.22.130
/2023-24 के माध्यम से 29 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया गया था।
27 अक्तूबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश –दि करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949
की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत समय- समय पर यथा संशोधित दिनांक 29 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2729/12-07-005/2022-2023 द्वारा 29 जनवरी 2023 तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसकी वैधता अवधि को 28 जुलाई 2023 के निदेश DOR.MON.No.D-51/12.22.130
/2023-24 के माध्यम से 29 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया गया था।
27 अक्तूबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश –बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश –एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ
पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 28 जुलाई 2022 के निदेश HYD.DOS.INSP4.No.S241/15-36-070/2022-2023 द्वारा दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा को 29 जनवरी 2023 तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 25
जुलाई 2023 के निदेश सं. DOR.MON/D-46/12.24.020/2023-24 द्वारा 29 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में, उक्त निदेश की परिचलान अवधि को 29 अक्तूबर 2023 से आगे बढ़ाना आवश्यक है।
27 अक्तूबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश –बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश –एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ
पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 28 जुलाई 2022 के निदेश HYD.DOS.INSP4.No.S241/15-36-070/2022-2023 द्वारा दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा को 29 जनवरी 2023 तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 25
जुलाई 2023 के निदेश सं. DOR.MON/D-46/12.24.020/2023-24 द्वारा 29 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में, उक्त निदेश की परिचलान अवधि को 29 अक्तूबर 2023 से आगे बढ़ाना आवश्यक है।
27 अक्तूबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश की वैधता अवधि को बढ़ाना– इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की
धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी दिनांक 28 जनवरी 2022 के निदेश DOS.CO.OCCD/185569/12.28.007/2021-22 के माध्यम से इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) को 28 जनवरी 2022 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय
-समय पर बढ़ाया गया तथा पिछली बार इसे 27 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया गया था।
27 अक्तूबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश की वैधता अवधि को बढ़ाना– इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की
धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी दिनांक 28 जनवरी 2022 के निदेश DOS.CO.OCCD/185569/12.28.007/2021-22 के माध्यम से इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) को 28 जनवरी 2022 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय
-समय पर बढ़ाया गया तथा पिछली बार इसे 27 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया गया था।
27 अक्तूबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाना – अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीतापुर (उत्तर प्रदेश) भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 जुलाई 2022 के निदेश LKO.DOS.SED.No.S257/10-12-414/2022-23 द्वारा अर्बन को-ऑपरेटिव
बैंक लिमिटेड, सीतापुर (उत्तर प्रदेश) को 28 जुलाई 2022 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया तथा पिछली बार इसे 28 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया गया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम,
1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि दिनांक 27 अक्तूबर 2023 के निदेश DOR.MON.D-83/12.28.042/2023-24 के अनुसार उपर्युक्त निदेश बैंक पर दिनांक 28 जनवरी 2024 तक लागू रहेंगे तथा ये निदेश
समीक्षाधीन होंगे।3. संदर्भाधीन निदेश के अन्य सभी नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगे। उपरोक्त वैधता अवधि को बढ़ाए जाने को सूचित करने वाले दिनांक 27 अक्तूबर 2023 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता के अवलोकनार्थ लगाई गई है। 4. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपर्युक्त निदेशों को जारी करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निदेशों में संशोधन पर विचार कर सकता है।(योगेश दयाल) मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1194
27 अक्तूबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाना – अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीतापुर (उत्तर प्रदेश) भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 जुलाई 2022 के निदेश LKO.DOS.SED.No.S257/10-12-414/2022-23 द्वारा अर्बन को-ऑपरेटिव
बैंक लिमिटेड, सीतापुर (उत्तर प्रदेश) को 28 जुलाई 2022 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया तथा पिछली बार इसे 28 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया गया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम,
1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि दिनांक 27 अक्तूबर 2023 के निदेश DOR.MON.D-83/12.28.042/2023-24 के अनुसार उपर्युक्त निदेश बैंक पर दिनांक 28 जनवरी 2024 तक लागू रहेंगे तथा ये निदेश
समीक्षाधीन होंगे।3. संदर्भाधीन निदेश के अन्य सभी नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगे। उपरोक्त वैधता अवधि को बढ़ाए जाने को सूचित करने वाले दिनांक 27 अक्तूबर 2023 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता के अवलोकनार्थ लगाई गई है। 4. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपर्युक्त निदेशों को जारी करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निदेशों में संशोधन पर विचार कर सकता है।(योगेश दयाल) मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1194
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – अवधि बढ़ाना – दि सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी, पश्चिम बंगाल भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 21 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S-2574/12-07-005/2O22-23 द्वारा दि सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी (पश्चिम बंगाल) को 22 जनवरी 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसे अंतिम बार 20 जुलाई 2023 के निदेश DOR.MON.D-43/12.29.046/2023-24 के माध्यम से 22 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया गया था।
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – अवधि बढ़ाना – दि सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी, पश्चिम बंगाल भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 21 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S-2574/12-07-005/2O22-23 द्वारा दि सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी (पश्चिम बंगाल) को 22 जनवरी 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसे अंतिम बार 20 जुलाई 2023 के निदेश DOR.MON.D-43/12.29.046/2023-24 के माध्यम से 22 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 21 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2598/12-07-005/2022-2023 द्वारा साईबाबा जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, लातूर, महाराष्ट्र को 22 जनवरी 2023 तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसे पिछली बार दिनांक 19 जुलाई 2023 के निदेश DOR.MON.D-41/12.22.705/2023-24 द्वारा 22 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 21 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2598/12-07-005/2022-2023 द्वारा साईबाबा जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, लातूर, महाराष्ट्र को 22 जनवरी 2023 तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसे पिछली बार दिनांक 19 जुलाई 2023 के निदेश DOR.MON.D-41/12.22.705/2023-24 द्वारा 22 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया गया था।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 08, 2025