प्रेस प्रकाशनियां - विनियमन सहकारी बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
नवंबर 11, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, यवतमाल, महाराष्ट्र के लाइसेंस को रद्द किया
11 नवंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, यवतमाल, महाराष्ट्र के लाइसेंस को रद्द किया आज, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 9 नवंबर 2022 के आदेश द्वारा “बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, यवतमाल, महाराष्ट्र” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 11 नवंबर 2022 को कारोबार की समाप्ति के पश्चात बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का सम
11 नवंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, यवतमाल, महाराष्ट्र के लाइसेंस को रद्द किया आज, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 9 नवंबर 2022 के आदेश द्वारा “बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, यवतमाल, महाराष्ट्र” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 11 नवंबर 2022 को कारोबार की समाप्ति के पश्चात बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का सम
नवंबर 11, 2022
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर - अवधि बढ़ाना
11 नवंबर 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर - अवधि बढ़ाना शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 13 मई 2022 के निदेश सं. CO.DOS.DSD.No.S782/12-07-005/2022-23 के माध्यम से 13 मई 2022 की कारोबार की समाप्ति से छह माह अर्थात् 12 नवंबर 2022 तक निदेशाधीन रखा गया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्व
11 नवंबर 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर - अवधि बढ़ाना शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 13 मई 2022 के निदेश सं. CO.DOS.DSD.No.S782/12-07-005/2022-23 के माध्यम से 13 मई 2022 की कारोबार की समाप्ति से छह माह अर्थात् 12 नवंबर 2022 तक निदेशाधीन रखा गया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्व
नवंबर 07, 2022
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, यवतमाल, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना
7 नवंबर 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, यवतमाल, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनहित में, बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, यवतमाल, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 8 नवंबर 2021 के निदेश एनजीपी.डीओएस.एसएसएम-2.सं.
7 नवंबर 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, यवतमाल, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनहित में, बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, यवतमाल, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 8 नवंबर 2021 के निदेश एनजीपी.डीओएस.एसएसएम-2.सं.
नवंबर 02, 2022
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के अंतर्गत भारत में बैंकिंग कारोबार करने का लाइसेंस का निरस्तीकरण - रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लि., पुणे
2 नवंबर 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के अंतर्गत भारत में बैंकिंग कारोबार करने का लाइसेंस का निरस्तीकरण - रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लि., पुणे भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 08 अगस्त 2022 के आदेश सं.DOR.MON.LC-04/12.22.218/2022-23 द्वारा 10 अगस्त 2022 को रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लि., पुणे का बैंकिंग लाइसेंस निरस्त कर दिया था। हालांकि, माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 2022 की रिट याचिका संख्या 11300 (रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लि., पुणे बनाम दि यूनियन
2 नवंबर 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के अंतर्गत भारत में बैंकिंग कारोबार करने का लाइसेंस का निरस्तीकरण - रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लि., पुणे भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 08 अगस्त 2022 के आदेश सं.DOR.MON.LC-04/12.22.218/2022-23 द्वारा 10 अगस्त 2022 को रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लि., पुणे का बैंकिंग लाइसेंस निरस्त कर दिया था। हालांकि, माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 2022 की रिट याचिका संख्या 11300 (रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लि., पुणे बनाम दि यूनियन
अक्तूबर 29, 2022
रिज़र्व बैंक ने श्री शारदा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे (महाराष्ट्र) का दि कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे (महाराष्ट्र) के साथ समामेलन को मंजूरी दी
29 अक्तूबर 2022 रिज़र्व बैंक ने श्री शारदा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे (महाराष्ट्र) का दि कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे (महाराष्ट्र) के साथ समामेलन को मंजूरी दी भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री शारदा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे (महाराष्ट्र) का दि कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे (महाराष्ट्र) के साथ समामेलन की योजना को मंजूरी दी है। बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 39) के द्वारा संशोधित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए के
29 अक्तूबर 2022 रिज़र्व बैंक ने श्री शारदा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे (महाराष्ट्र) का दि कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे (महाराष्ट्र) के साथ समामेलन को मंजूरी दी भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री शारदा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे (महाराष्ट्र) का दि कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे (महाराष्ट्र) के साथ समामेलन की योजना को मंजूरी दी है। बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 39) के द्वारा संशोधित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए के
अक्तूबर 25, 2022
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाया जाना - इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
25 अक्तूबर 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाया जाना - इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 28 अक्तूबर 2022 से 27 जनवरी 2023 तक अगले तीन (03) माह के लिए बढ़ा दिया है, जो समीक्षाधीन होगा। बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (स
25 अक्तूबर 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाया जाना - इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) को जारी निदेशों की वैधता अवधि को 28 अक्तूबर 2022 से 27 जनवरी 2023 तक अगले तीन (03) माह के लिए बढ़ा दिया है, जो समीक्षाधीन होगा। बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (स
अक्तूबर 21, 2022
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लि., पुणे, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना
21 अक्तूबर 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लि., पुणे, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 फरवरी 2013 के निदेश UBD.CO.BSD-I/D-28/12.22.2018/2012-13 द्वारा रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लि., पुणे, महाराष्ट्र को 22 फरवरी 2013 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। निदेशों की वैधता अवधि समय-समय पर बढ़ाई गई और इसे पिछली बार 22 अक्तूबर 2022 तक बढ़ाई गई थी। 2. जनता के सूचनार्थ एतद्द्वार
21 अक्तूबर 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लि., पुणे, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 फरवरी 2013 के निदेश UBD.CO.BSD-I/D-28/12.22.2018/2012-13 द्वारा रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लि., पुणे, महाराष्ट्र को 22 फरवरी 2013 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। निदेशों की वैधता अवधि समय-समय पर बढ़ाई गई और इसे पिछली बार 22 अक्तूबर 2022 तक बढ़ाई गई थी। 2. जनता के सूचनार्थ एतद्द्वार
अक्तूबर 21, 2022
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि कपोल को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाना
21 अक्तूबर 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि कपोल को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाना दि कपोल को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 30 मार्च 2017 की निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I./D-9/12.22.111/2016-17 के माध्यम से 30 मार्च 2017 की कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय
21 अक्तूबर 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि कपोल को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाना दि कपोल को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 30 मार्च 2017 की निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I./D-9/12.22.111/2016-17 के माध्यम से 30 मार्च 2017 की कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय
अक्तूबर 14, 2022
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई - अवधि बढ़ाना
14 अक्तूबर 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई - अवधि बढ़ाना दि सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश सं. डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-I/डी-5/12.22.039/2017-18 के माध्यम से 17 अप्रैल 2018 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता की अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और इसे पिछली बार दिनांक 16 अक्तूबर 2022 तक बढ़ाया गया था।
14 अक्तूबर 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई - अवधि बढ़ाना दि सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश सं. डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-I/डी-5/12.22.039/2017-18 के माध्यम से 17 अप्रैल 2018 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता की अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और इसे पिछली बार दिनांक 16 अक्तूबर 2022 तक बढ़ाया गया था।
अक्तूबर 10, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सेवा विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र के लाइसेंस को रद्द किया
10 अक्तूबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सेवा विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र के लाइसेंस को रद्द किया आज, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 10 अक्तूबर 2022 के आदेश द्वारा “दि सेवा विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 10 अक्तूबर 2022 को कारोबार की समाप्ति के पश्चात बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का
10 अक्तूबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सेवा विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र के लाइसेंस को रद्द किया आज, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 10 अक्तूबर 2022 के आदेश द्वारा “दि सेवा विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 10 अक्तूबर 2022 को कारोबार की समाप्ति के पश्चात बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अप्रैल 28, 2025