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फ़रवरी 22, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, सिद्धि, मध्य प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया
22 फरवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, सिद्धि, मध्य प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 22 फरवरी 2021 के आदेश द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, सिद्धि (दि बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (दि एक्ट) तथा जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि योजना, 2014 के प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4)
22 फरवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, सिद्धि, मध्य प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 22 फरवरी 2021 के आदेश द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, सिद्धि (दि बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (दि एक्ट) तथा जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि योजना, 2014 के प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4)
फ़रवरी 19, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – डेक्कन शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, विजयपुर
19 फरवरी 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – डेक्कन शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, विजयपुर जन साधारण के सूचनार्थ एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 18 फरवरी 2021 के निदेश संदर्भ संख्या. DoS.CO.UCBs.South/Dir.1/1849/10.01.023./2020-21 द्वार
19 फरवरी 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – डेक्कन शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, विजयपुर जन साधारण के सूचनार्थ एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 18 फरवरी 2021 के निदेश संदर्भ संख्या. DoS.CO.UCBs.South/Dir.1/1849/10.01.023./2020-21 द्वार
फ़रवरी 15, 2021
रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक पर एक विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की
15 फरवरी 2021 रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक पर एक विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने 05 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के एक भाग के रूप में, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) में हाल के संशोधनों के तत्वावधान में, मामलों की जांच करने और क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक रोड मैप प्रदान करने हेतु यूसीबी पर एक विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की। तदनुसार, भारतीय रिज़
15 फरवरी 2021 रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक पर एक विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की रिज़र्व बैंक ने 05 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के एक भाग के रूप में, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) में हाल के संशोधनों के तत्वावधान में, मामलों की जांच करने और क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक रोड मैप प्रदान करने हेतु यूसीबी पर एक विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की। तदनुसार, भारतीय रिज़
फ़रवरी 10, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – इंडिपेंडन्स को-ऑपेरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक
10 फरवरी 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – इंडिपेंडन्स को-ऑपेरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक जन साधारण के सूचनार्थ एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 09 फरवरी 2021 के निदेश संदर्भ सं. DoS.CO.UCBs-West/D-2/12.07.005/2020-21 द्वारा इंडिपेंड
10 फरवरी 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – इंडिपेंडन्स को-ऑपेरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक जन साधारण के सूचनार्थ एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 09 फरवरी 2021 के निदेश संदर्भ सं. DoS.CO.UCBs-West/D-2/12.07.005/2020-21 द्वारा इंडिपेंड
फ़रवरी 08, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली पर लगाए गए निदेशों की अवधि बढ़ाई
8 फरवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली पर लगाए गए निदेशों की अवधि बढ़ाई बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा निदेश देता है कि दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली को जारी दिनांक अगस्त 28 2015 के निदेश, जिसे समय- समय पर संशोधित किया गया था, जिसकी वैधता पिछली बार 08 फरवरी 2021 तक बढ़ाई गई थी, अगले तीन
8 फरवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली पर लगाए गए निदेशों की अवधि बढ़ाई बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा निदेश देता है कि दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली को जारी दिनांक अगस्त 28 2015 के निदेश, जिसे समय- समय पर संशोधित किया गया था, जिसकी वैधता पिछली बार 08 फरवरी 2021 तक बढ़ाई गई थी, अगले तीन
फ़रवरी 07, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश – मिलात को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक - अवधि का विस्तार
7 फरवरी 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश – मिलात को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक - अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 26 अप्रैल 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.सं.डी-12/12.23.096/2018-19 द्वारा मिलात को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक के लिए सर्व समावेशी निदेश जारी किया था, जिसे दिना
7 फरवरी 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश – मिलात को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक - अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 26 अप्रैल 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.सं.डी-12/12.23.096/2018-19 द्वारा मिलात को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक के लिए सर्व समावेशी निदेश जारी किया था, जिसे दिना
फ़रवरी 05, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि गोंदिया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गोंदिया पर मौद्रिक दंड लगाया
5 फरवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि गोंदिया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गोंदिया पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 5 फरवरी 2021 के आदेश द्वारा दि गोंदिया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गोंदिया (दि बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी “मास्टर परिपत्र- अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016” में निहित कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंक
5 फरवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि गोंदिया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गोंदिया पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 5 फरवरी 2021 के आदेश द्वारा दि गोंदिया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गोंदिया (दि बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी “मास्टर परिपत्र- अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016” में निहित कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंक
फ़रवरी 04, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि गुंटूर विमेन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, गुंटूर, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया
4 फरवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि गुंटूर विमेन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, गुंटूर, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 3 फरवरी 2021 के आदेश द्वारा दि गुंटूर विमेन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, गुंटूर, आंध्र प्रदेश (दि बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशकों या उनके रिश्तेदारों को अग्रिमों का निषेध, आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण और स्वर्ण के आभूषणों की प्रतिभूति के बदले ऋण देने संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए
4 फरवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि गुंटूर विमेन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, गुंटूर, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 3 फरवरी 2021 के आदेश द्वारा दि गुंटूर विमेन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, गुंटूर, आंध्र प्रदेश (दि बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशकों या उनके रिश्तेदारों को अग्रिमों का निषेध, आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण और स्वर्ण के आभूषणों की प्रतिभूति के बदले ऋण देने संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए
फ़रवरी 03, 2021
एनबीएफसी / यूसीबी में जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आरबीआईए)
3 फरवरी 2021 एनबीएफसी / यूसीबी में जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आरबीआईए) रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 दिसंबर 2020 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के भाग के रूप में जारी ‘विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य’ में घोषणा की थी कि आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य, जो रक्षा की तीसरी पंक्ति के रूप में काम करता है, को मजबूत करने के उद्देश्य से जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आरबीआईए) को अपनाने के लिए बृहद यूसीबी और एनबीएफ़सी के लिए उपयुक्त दिशानिर्देश जारी करेगा। तदनुसार, जमा स्वीकार
3 फरवरी 2021 एनबीएफसी / यूसीबी में जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आरबीआईए) रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 दिसंबर 2020 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के भाग के रूप में जारी ‘विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य’ में घोषणा की थी कि आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य, जो रक्षा की तीसरी पंक्ति के रूप में काम करता है, को मजबूत करने के उद्देश्य से जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आरबीआईए) को अपनाने के लिए बृहद यूसीबी और एनबीएफ़सी के लिए उपयुक्त दिशानिर्देश जारी करेगा। तदनुसार, जमा स्वीकार
फ़रवरी 03, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के तहत निदेश - सर्जेरावदादा नाइक शिराला सहकारी बैंक लिमिटेड, शिराला, जिला. सांगली, महाराष्ट्र
3 फरवरी 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के तहत निदेश - सर्जेरावदादा नाइक शिराला सहकारी बैंक लिमिटेड, शिराला, जिला. सांगली, महाराष्ट्र जनता के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 (ए) की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 3 फरवरी 2021 के निदेश संदर्भ सं. DoS.CO.UCBs-West/D-1/12.07.157/2020-21 क
3 फरवरी 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के तहत निदेश - सर्जेरावदादा नाइक शिराला सहकारी बैंक लिमिटेड, शिराला, जिला. सांगली, महाराष्ट्र जनता के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 (ए) की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 3 फरवरी 2021 के निदेश संदर्भ सं. DoS.CO.UCBs-West/D-1/12.07.157/2020-21 क

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 16, 2024

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