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दिसंबर 30, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि फैज़ मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा “दि फैज़ मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 30 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से  बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त एवं सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।   

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा “दि फैज़ मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 30 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से  बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त एवं सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।   

दिसंबर 30, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मुसिरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुसिरी का लाइसेंस रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा “मुसिरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुसिरी” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 29 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से  बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, तमिलनाडु से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।  

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा “मुसिरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुसिरी” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 29 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से  बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, तमिलनाडु से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।  

दिसंबर 29, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आदर्श महिला नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबाद, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा “आदर्श महिला नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबाद, महाराष्ट्र” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 29 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से  बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के आयुक्त एवं रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।    

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा “आदर्श महिला नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबाद, महाराष्ट्र” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 29 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से  बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के आयुक्त एवं रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।    

दिसंबर 29, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बोटाद पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बोटाद, गुजरात को दिये गए लाइसेंस को रद्द कर गैर बैंकिंग संस्था के रूप में कार्य करने हेतु अनुमति प्रदान करना

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 36ए (2) के तहत बोटाद पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बोटाद को एक गैर-बैंकिंग संस्था के रूप में अधिसूचित करने के लिए संतुष्ट है। तदनुसार, आरबीआई द्वारा बोटाद पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बोटाद, को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के तहत भारत में बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए दिनांक 17 फरवरी, 1998 को जारी लाइसेंस को 29 दिसंबर, 2023 को कारोबार समाप्ति से रद्द कर दिया गया है। इससे बोटाद पीपल्स को-

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 36ए (2) के तहत बोटाद पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बोटाद को एक गैर-बैंकिंग संस्था के रूप में अधिसूचित करने के लिए संतुष्ट है। तदनुसार, आरबीआई द्वारा बोटाद पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बोटाद, को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के तहत भारत में बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए दिनांक 17 फरवरी, 1998 को जारी लाइसेंस को 29 दिसंबर, 2023 को कारोबार समाप्ति से रद्द कर दिया गया है। इससे बोटाद पीपल्स को-

दिसंबर 28, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश- रायगढ़ सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई- निदेशों को वापस लेना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 जुलाई 2022 के निदेश सं. No.CO.DoS.DSD.No.S2469/12-07-005/2022-23 द्वारा रायगढ़ सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे।  निदेशों की वैधता अवधि समय-समय पर बढ़ाई गई और इसे आखिरी बार 18 जनवरी 2024 तक बढ़ाई गई थी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 जुलाई 2022 के निदेश सं. No.CO.DoS.DSD.No.S2469/12-07-005/2022-23 द्वारा रायगढ़ सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे।  निदेशों की वैधता अवधि समय-समय पर बढ़ाई गई और इसे आखिरी बार 18 जनवरी 2024 तक बढ़ाई गई थी।

दिसंबर 14, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि राजापुर सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि राजापुर सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई को दिनांक 13 जून 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S1917/12.22.212/2023-24 के माध्यम से 14 जून 2023 को कारोबार की समाप्ति से 14 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था।  

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि राजापुर सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई को दिनांक 13 जून 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S1917/12.22.212/2023-24 के माध्यम से 14 जून 2023 को कारोबार की समाप्ति से 14 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था।  

दिसंबर 14, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – सावंतवाड़ी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सावंतवाड़ी-– अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सावंतवाड़ी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सावंतवाड़ी को दिनांक 13 जून 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S1918/12-22-283/2023-2024 के माध्यम से 14 जून 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था।  

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सावंतवाड़ी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सावंतवाड़ी को दिनांक 13 जून 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S1918/12-22-283/2023-2024 के माध्यम से 14 जून 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था।  

दिसंबर 11, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि वैशाली शहरी विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हाजीपुर, बिहार - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैशाली शहरी विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हाजीपुर, बिहार को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 13 जून 2023 के निदेश सं. DoS(Patna).Co-op.Bk./No. S50/04.01.009/2023-24 के माध्यम से 14 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचालन की अवधि को 14 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैशाली शहरी विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हाजीपुर, बिहार को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 13 जून 2023 के निदेश सं. DoS(Patna).Co-op.Bk./No. S50/04.01.009/2023-24 के माध्यम से 14 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचालन की अवधि को 14 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

दिसंबर 08, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - डिफेन्‍स अकाउन्‍टस को- ऑपरेटिव बैंक लि., पुणे - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S8240/12-22-493/2022-2023 द्वारा पुणे सहकारी बैंक लिमिटेड, शिवाजीनगर, पुणे, महाराष्ट्र को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S8240/12-22-493/2022-2023 द्वारा पुणे सहकारी बैंक लिमिटेड, शिवाजीनगर, पुणे, महाराष्ट्र को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था।

दिसंबर 08, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – पुणे सहकारी बैंक लिमिटेड, शिवाजीनगर, पुणे, महाराष्ट्र

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S8240/12-22-493/2022-2023 द्वारा पुणे सहकारी बैंक लिमिटेड, शिवाजीनगर, पुणे, महाराष्ट्र को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S8240/12-22-493/2022-2023 द्वारा पुणे सहकारी बैंक लिमिटेड, शिवाजीनगर, पुणे, महाराष्ट्र को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था।

दिसंबर 08, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश– द्वारकादास मंत्री नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीड महाराष्ट्र– सर्वसमावेशी निदेशों (एआईडी) की अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने द्वारकादास मंत्री नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीड, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2022 के निदेश DoS.CO.NSUCBs-West/D-4/S3706/12.07.005/2021-22 द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित 9 सितंब

भारतीय रिज़र्व बैंक ने द्वारकादास मंत्री नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीड, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2022 के निदेश DoS.CO.NSUCBs-West/D-4/S3706/12.07.005/2021-22 द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित 9 सितंब

दिसंबर 08, 2023
सीकर अर्बन को-ऑपरटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेश के माध्यम से 9 नवंबर 2018 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए सर्व समावेशी निदेशों के अधीन रखा गया था, जो समीक्षाधीन था। निदेशों की वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 7 सितंबर 2023 के निदेश द्वारा 9 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक तीन माह की अवधि के लिए बढ़ाया गया था, जो समीक्षाधीन था।  

सीकर अर्बन को-ऑपरटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेश के माध्यम से 9 नवंबर 2018 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए सर्व समावेशी निदेशों के अधीन रखा गया था, जो समीक्षाधीन था। निदेशों की वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 7 सितंबर 2023 के निदेश द्वारा 9 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक तीन माह की अवधि के लिए बढ़ाया गया था, जो समीक्षाधीन था।  

सीकर अर्बन को-ऑपरटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेश के माध्यम से 9 नवंबर 2018 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए सर्व समावेशी निदेशों के अधीन रखा गया था, जो समीक्षाधीन था। निदेशों की वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 7 सितंबर 2023 के निदेश द्वारा 9 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक तीन माह की अवधि के लिए बढ़ाया गया था, जो समीक्षाधीन था।  

दिसंबर 08, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेशों की वैधता अवधि बढ़ाना – नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उ.प्र.)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश LKO.DOS.SED.No.S875/10-03-759/2022-2023 द्वारा नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उ.प्र.) को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया था  तथा इसे पिछली बार 10 दिसंबर 2023 तक बढ़ाया गया था।   

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश LKO.DOS.SED.No.S875/10-03-759/2022-2023 द्वारा नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उ.प्र.) को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया था  तथा इसे पिछली बार 10 दिसंबर 2023 तक बढ़ाया गया था।   

दिसंबर 07, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीतापुर, उत्तर प्रदेश का लाइसेंस रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा “अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीतापुर, उत्तर प्रदेश” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 7 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से  बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। आयुक्त एवं सहकारिता निबंधक, उत्तर प्रदेश से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा “अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीतापुर, उत्तर प्रदेश” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 7 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से  बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। आयुक्त एवं सहकारिता निबंधक, उत्तर प्रदेश से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।

दिसंबर 07, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश– दि हिरीयूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हिरीयूर, कर्नाटक – अवधि बढ़ाना

 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश सं. BLR.DOS.SSMS.No. S2333/12.14.075/2022-23 द्वारा दि हिरीयूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हिरीयूर, कर्नाटक को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह माह के लिए निदेश जारी किए थे जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 5 सितंबर 2023 के निदेश सं. DOR.MON/D-66/12.23.075/2023-24 द्वारा 10 दिसंबर 2023 तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि लोक हित में उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 10 दिसंबर 2023 से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है। 2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा निदेश की अवधि को

 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश सं. BLR.DOS.SSMS.No. S2333/12.14.075/2022-23 द्वारा दि हिरीयूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हिरीयूर, कर्नाटक को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह माह के लिए निदेश जारी किए थे जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 5 सितंबर 2023 के निदेश सं. DOR.MON/D-66/12.23.075/2023-24 द्वारा 10 दिसंबर 2023 तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि लोक हित में उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 10 दिसंबर 2023 से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है। 2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा निदेश की अवधि को

दिसंबर 06, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुमेरपुर, राजस्थान – अवधि बढ़ाना

 सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुमेरपुर, राजस्थान को दिनांक 05 दिसंबर 2022 के निदेश द्वारा 06 दिसंबर 2022 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए सर्वसमावेशी निदेशों के अधीन रखा गया था, जो कि समीक्षाधीन था। इस निदेश की वैधता अवधि को पिछली बार 5 सितंबर 2023 के निदेश द्वारा 06 दिसंबर 2023 तक तीन महीने के लिए बढ़ा दी गई थी, जोकि समीक्षाधीन थी।

 सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुमेरपुर, राजस्थान को दिनांक 05 दिसंबर 2022 के निदेश द्वारा 06 दिसंबर 2022 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए सर्वसमावेशी निदेशों के अधीन रखा गया था, जो कि समीक्षाधीन था। इस निदेश की वैधता अवधि को पिछली बार 5 सितंबर 2023 के निदेश द्वारा 06 दिसंबर 2023 तक तीन महीने के लिए बढ़ा दी गई थी, जोकि समीक्षाधीन थी।

दिसंबर 06, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश– दि इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर– अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश सं. CDG.DOS.RSG.No.S1645/16-03-46/2022-23 द्वारा दि इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह माह के लिए निदेश जारी किए थे। इन निदेशों की वैधता अवधि को आगे 10 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि निदेश की परिचालन अवधि को 10 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से और आगे बढ़ाया जाए।  

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश सं. CDG.DOS.RSG.No.S1645/16-03-46/2022-23 द्वारा दि इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह माह के लिए निदेश जारी किए थे। इन निदेशों की वैधता अवधि को आगे 10 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि निदेश की परिचालन अवधि को 10 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से और आगे बढ़ाया जाए।  

दिसंबर 04, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर का लाइसेंस रद्द किया

4 दिसंबर 2023  भारतीय रिज़र्व बैंक ने शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर का लाइसेंस रद्द किया  भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा “शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 4

4 दिसंबर 2023  भारतीय रिज़र्व बैंक ने शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर का लाइसेंस रद्द किया  भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा “शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 4

दिसंबर 03, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – बनारस मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाराणसी (उ.प्र) - अवधि बढ़ाना

3 दिसंबर 2023  बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – बनारस मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाराणसी (उ.प्र) - अवधि बढ़ाना

3 दिसंबर 2023  बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – बनारस मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाराणसी (उ.प्र) - अवधि बढ़ाना

दिसंबर 01, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – मुसिरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुसिरी - अवधि बढ़ाना

1 दिसंबर 2023  बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – मुसिरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुसिरी - अवधि बढ़ाना

1 दिसंबर 2023  बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – मुसिरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुसिरी - अवधि बढ़ाना

दिसंबर 01, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश– श्री महालक्ष्मी मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दभोई (गुजरात)

1 दिसंबर 2023  बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश– श्री महालक्ष्मी मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दभोई (गुजरात)

1 दिसंबर 2023  बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश– श्री महालक्ष्मी मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दभोई (गुजरात)

दिसंबर 01, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि फैज़ मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक – सर्वसमावेशी निदेशों की अवधि बढ़ाना

1 दिसंबर 2023  बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि फैज़ मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक – सर्वसमावेशी निदेशों की अवधि बढ़ाना

1 दिसंबर 2023  बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि फैज़ मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक – सर्वसमावेशी निदेशों की अवधि बढ़ाना

नवंबर 24, 2023
अभ्युदय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई के निदेशक मंडल का अधिक्रमण

24 नवंबर 2023 अभ्युदय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई के निदेशक मंडल का अधिक्रमण ैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 36 एएए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अभ्युदय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल को 12 महीने की अवधि के लिए अधिक्रमित कर दिया है। परिणामस्वरूप, भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस अवधि के दौरान बैंक के मामलों के प्रबंधन हेतु श्री सत्य प्रकाश पाठक, भूतपूर्व मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक को "प्रशासक" नियुक्त किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रशासक को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता के लिए एक "परामर्शदाताओं की समिति" भी नियुक्त की है। "परामर्शदाताओं की समिति" के सदस्य श्री वेंकटेश हेगडे (भूतपूर्व महाप्रबंधक, एसबीआई); श्री महेंद्र छाजेड़ (सनदी लेखाकार); और श्री सुहास गोखले (भूतपूर्व एमडी, कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड) हैं। ैंक में पाए गए खराब प्रशासन मानकों से उत्पन्न कतिपय महत्वपूर्ण चिंताओं के कारण उपरोक्त कार्रवाई आवश्यक हो गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कोई कारोबारी प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं और बैंक प्रशासक के मार्गदर्शन में अपनी सामान्य बैंकिंग गतिविधियाँ जारी रखेगा।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1353

24 नवंबर 2023 अभ्युदय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई के निदेशक मंडल का अधिक्रमण ैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 36 एएए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अभ्युदय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल को 12 महीने की अवधि के लिए अधिक्रमित कर दिया है। परिणामस्वरूप, भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस अवधि के दौरान बैंक के मामलों के प्रबंधन हेतु श्री सत्य प्रकाश पाठक, भूतपूर्व मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक को "प्रशासक" नियुक्त किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रशासक को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता के लिए एक "परामर्शदाताओं की समिति" भी नियुक्त की है। "परामर्शदाताओं की समिति" के सदस्य श्री वेंकटेश हेगडे (भूतपूर्व महाप्रबंधक, एसबीआई); श्री महेंद्र छाजेड़ (सनदी लेखाकार); और श्री सुहास गोखले (भूतपूर्व एमडी, कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड) हैं। ैंक में पाए गए खराब प्रशासन मानकों से उत्पन्न कतिपय महत्वपूर्ण चिंताओं के कारण उपरोक्त कार्रवाई आवश्यक हो गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कोई कारोबारी प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं और बैंक प्रशासक के मार्गदर्शन में अपनी सामान्य बैंकिंग गतिविधियाँ जारी रखेगा।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1353

नवंबर 24, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेशों की अवधि बढ़ाना – एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उप्र)

24 नवंबर 2023 बंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेशों की अवधि बढ़ाना – एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उप्र)

24 नवंबर 2023 बंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेशों की अवधि बढ़ाना – एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उप्र)

नवंबर 23, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, केरल- अवधि बढ़ाना

23 नवंबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, केरल- अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 अगस्त 2022 के निदेश सं.CO.DOS.SED.No.S3361/12.07.005/2022-23 द्वारा थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, केरल को 23 अगस्त 2022 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया था तथा इसे पिछली बार 22 अगस्त 2023 के निदेश सं.DOR.MON.D-60/12.16.051/2023-24 द्वारा 23 नवं

23 नवंबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, केरल- अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 अगस्त 2022 के निदेश सं.CO.DOS.SED.No.S3361/12.07.005/2022-23 द्वारा थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, केरल को 23 अगस्त 2022 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया था तथा इसे पिछली बार 22 अगस्त 2023 के निदेश सं.DOR.MON.D-60/12.16.051/2023-24 द्वारा 23 नवं

नवंबर 21, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – आदर्श महिला नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबाद, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आदर्श महिला नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबाद, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश NGP.DOS.SSM 3.No.S1391/15-04-301/ 2022-23 द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित, 24 अगस्त 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिनकी वैधता अवधि को दिनांक 7 अगस्त 2023 के निदेश सं. DOR.MON.D-54/12.22.722/2023-24 द्वारा 24 नवंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।   

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आदर्श महिला नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबाद, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश NGP.DOS.SSM 3.No.S1391/15-04-301/ 2022-23 द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित, 24 अगस्त 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिनकी वैधता अवधि को दिनांक 7 अगस्त 2023 के निदेश सं. DOR.MON.D-54/12.22.722/2023-24 द्वारा 24 नवंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।   

नवंबर 20, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – शिमशा सहकारा बैंक नियमिता, मद्दूर, मांड्या जिला - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आदर्श महिला नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबाद, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश NGP.DOS.SSM 3.No.S1391/15-04-301/ 2022-23 द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित, 24 अगस्त 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिनकी वैधता अवधि को दिनांक 7 अगस्त 2023 के निदेश सं. DOR.MON.D-54/12.22.722/2023-24 द्वारा 24 नवंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।   

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आदर्श महिला नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबाद, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश NGP.DOS.SSM 3.No.S1391/15-04-301/ 2022-23 द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित, 24 अगस्त 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिनकी वैधता अवधि को दिनांक 7 अगस्त 2023 के निदेश सं. DOR.MON.D-54/12.22.722/2023-24 द्वारा 24 नवंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।   

नवंबर 20, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, अकलुज, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, अकलुज, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश NGP.DOS.SSM 2.No.S1389/15-04-616/2022-2023 द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित, 24 अगस्त 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे , जिनकी वैधता अवधि को दिनांक 9 अगस्त 2023 के निदेश DOR.MON/D-56/12.22.275/2023-24 द्वारा 24 नवंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।  

भारतीय रिज़र्व बैंक ने शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, अकलुज, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश NGP.DOS.SSM 2.No.S1389/15-04-616/2022-2023 द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित, 24 अगस्त 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे , जिनकी वैधता अवधि को दिनांक 9 अगस्त 2023 के निदेश DOR.MON/D-56/12.22.275/2023-24 द्वारा 24 नवंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।  

नवंबर 17, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – उरवकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, उरवकोंडा, (अनंतपुर जिला) - अवधि बढ़ाना

17 नवंबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश –उरवकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, उरवकोंडा, (अनंतपुर जिला) - अवधि बढ़ाना

17 नवंबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश –उरवकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, उरवकोंडा, (अनंतपुर जिला) - अवधि बढ़ाना

नवंबर 17, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना

17 नवंबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश –पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना

17 नवंबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश –पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना

नवंबर 10, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर - अवधि बढ़ाना

10 नवंबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर - अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 13 मई 2022 के निदेश सं.CO.DOS.DSD.No.S782/12-07-005/2022-23 द्वारा शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर को दिनांक 13 मई 2022 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए अर्थात् 12 नवंबर 2022 तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इसे 12 नवंबर 2023 तक बढ़ाया गया था।

10 नवंबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर - अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 13 मई 2022 के निदेश सं.CO.DOS.DSD.No.S782/12-07-005/2022-23 द्वारा शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर को दिनांक 13 मई 2022 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए अर्थात् 12 नवंबर 2022 तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इसे 12 नवंबर 2023 तक बढ़ाया गया था।

नवंबर 08, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियमिता, बेंगलुरु, कर्नाटक - अवधि बढ़ाना

8 नवंबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियमिता, बेंगलुरु, कर्नाटक - अवधि बढ़ाना

8 नवंबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियमिता, बेंगलुरु, कर्नाटक - अवधि बढ़ाना

अक्‍तूबर 27, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि अंजनगांव सुरजी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाना

27 अक्तूबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि अंजनगांव सुरजी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अंजनगांव सुरजी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम,
 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 27 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2698/12-07-005/2022-2023 द्वारा 28 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार 21 जुलाई 2023
 के निदेश DOR.MON.D-44/12.22.603/2023-24 के माध्यम से 28 अक्तूबर 2023 को कारोबार की समाप्ति त


 

27 अक्तूबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि अंजनगांव सुरजी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अंजनगांव सुरजी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम,
 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 27 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2698/12-07-005/2022-2023 द्वारा 28 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार 21 जुलाई 2023
 के निदेश DOR.MON.D-44/12.22.603/2023-24 के माध्यम से 28 अक्तूबर 2023 को कारोबार की समाप्ति त


 

अक्‍तूबर 27, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – जयप्रकाश नारायण नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बासमतनगर – अवधि बढ़ाना

27 अक्तूबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश –जयप्रकाश नारायण नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बासमतनगर – अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने जयप्रकाश नारायण नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बासमतनगर को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा
 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत समय- समय पर यथा संशोधित दिनांक 28 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2723/12-07-005/2022-2023 द्वारा 29 जनवरी 2023 तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसकी वैधता अवधि को 28 जुलाई 2023 के निदेश DOR.MON.D-50/12.22.663/2023-24
 के माध्यम से 29 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया गया था।


 

27 अक्तूबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश –जयप्रकाश नारायण नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बासमतनगर – अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने जयप्रकाश नारायण नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बासमतनगर को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा
 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत समय- समय पर यथा संशोधित दिनांक 28 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2723/12-07-005/2022-2023 द्वारा 29 जनवरी 2023 तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसकी वैधता अवधि को 28 जुलाई 2023 के निदेश DOR.MON.D-50/12.22.663/2023-24
 के माध्यम से 29 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया गया था।


 

अक्‍तूबर 27, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाना

27 अक्तूबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश –दि करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 
की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत समय- समय पर यथा संशोधित दिनांक 29 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2729/12-07-005/2022-2023 द्वारा 29 जनवरी 2023 तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसकी वैधता अवधि को 28 जुलाई 2023 के निदेश DOR.MON.No.D-51/12.22.130
/2023-24 के माध्यम से 29 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया गया था।


 

27 अक्तूबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश –दि करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 
की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत समय- समय पर यथा संशोधित दिनांक 29 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2729/12-07-005/2022-2023 द्वारा 29 जनवरी 2023 तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसकी वैधता अवधि को 28 जुलाई 2023 के निदेश DOR.MON.No.D-51/12.22.130
/2023-24 के माध्यम से 29 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया गया था।


 

अक्‍तूबर 27, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा – अवधि बढ़ाना

27 अक्तूबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश –बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश –एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ
 पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 28 जुलाई 2022 के निदेश HYD.DOS.INSP4.No.S241/15-36-070/2022-2023 द्वारा दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा को 29 जनवरी 2023 तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 25 
जुलाई 2023 के निदेश सं. DOR.MON/D-46/12.24.020/2023-24 द्वारा 29 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में, उक्त निदेश की परिचलान अवधि को 29 अक्तूबर 2023 से आगे बढ़ाना आवश्यक है।


 

27 अक्तूबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश –बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश –एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ
 पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 28 जुलाई 2022 के निदेश HYD.DOS.INSP4.No.S241/15-36-070/2022-2023 द्वारा दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा को 29 जनवरी 2023 तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 25 
जुलाई 2023 के निदेश सं. DOR.MON/D-46/12.24.020/2023-24 द्वारा 29 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में, उक्त निदेश की परिचलान अवधि को 29 अक्तूबर 2023 से आगे बढ़ाना आवश्यक है।


 

अक्‍तूबर 27, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश की वैधता अवधि को बढ़ाना– इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

27 अक्तूबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश की वैधता अवधि को बढ़ाना– इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की 
धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी दिनांक 28 जनवरी 2022 के निदेश DOS.CO.OCCD/185569/12.28.007/2021-22 के माध्‍यम से इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) को 28 जनवरी 2022 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय
-समय पर बढ़ाया गया तथा पिछली बार इसे 27 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया गया था।

27 अक्तूबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश की वैधता अवधि को बढ़ाना– इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की 
धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी दिनांक 28 जनवरी 2022 के निदेश DOS.CO.OCCD/185569/12.28.007/2021-22 के माध्‍यम से इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) को 28 जनवरी 2022 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय
-समय पर बढ़ाया गया तथा पिछली बार इसे 27 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया गया था।

अक्‍तूबर 27, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाना – अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीतापुर (उत्तर प्रदेश)

27 अक्तूबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाना – अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीतापुर (उत्तर प्रदेश) भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 जुलाई 2022 के निदेश LKO.DOS.SED.No.S257/10-12-414/2022-23 द्वारा अर्बन को-ऑपरेटिव 
बैंक लिमिटेड, सीतापुर (उत्तर प्रदेश) को 28 जुलाई 2022 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया तथा पिछली बार इसे 28 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया गया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 
1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि दिनांक 27 अक्तूबर 2023 के निदेश DOR.MON.D-83/12.28.042/2023-24 के अनुसार उपर्युक्त निदेश बैंक पर दिनांक 28 जनवरी 2024 तक लागू रहेंगे तथा ये निदेश 
समीक्षाधीन होंगे।3. संदर्भाधीन निदेश के अन्य सभी नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगे। उपरोक्त वैधता अवधि को बढ़ाए जाने को सूचित करने वाले दिनांक 27 अक्तूबर 2023 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता के अवलोकनार्थ लगाई गई है। 4. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपर्युक्त निदेशों को जारी करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि 
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निदेशों में संशोधन पर विचार कर सकता है।(योगेश दयाल) मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1194

27 अक्तूबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाना – अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीतापुर (उत्तर प्रदेश) भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 जुलाई 2022 के निदेश LKO.DOS.SED.No.S257/10-12-414/2022-23 द्वारा अर्बन को-ऑपरेटिव 
बैंक लिमिटेड, सीतापुर (उत्तर प्रदेश) को 28 जुलाई 2022 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया तथा पिछली बार इसे 28 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया गया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 
1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि दिनांक 27 अक्तूबर 2023 के निदेश DOR.MON.D-83/12.28.042/2023-24 के अनुसार उपर्युक्त निदेश बैंक पर दिनांक 28 जनवरी 2024 तक लागू रहेंगे तथा ये निदेश 
समीक्षाधीन होंगे।3. संदर्भाधीन निदेश के अन्य सभी नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगे। उपरोक्त वैधता अवधि को बढ़ाए जाने को सूचित करने वाले दिनांक 27 अक्तूबर 2023 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता के अवलोकनार्थ लगाई गई है। 4. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपर्युक्त निदेशों को जारी करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि 
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निदेशों में संशोधन पर विचार कर सकता है।(योगेश दयाल) मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1194

अक्‍तूबर 22, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – अवधि बढ़ाना – दि सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी, पश्चिम बंगाल

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – अवधि बढ़ाना – दि सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी, पश्चिम बंगाल भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 21 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S-2574/12-07-005/2O22-23 द्वारा दि सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी (पश्चिम बंगाल) को 22 जनवरी 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसे अंतिम बार 20 जुलाई 2023 के निदेश DOR.MON.D-43/12.29.046/2023-24 के माध्यम से 22 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया गया था।

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – अवधि बढ़ाना – दि सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी, पश्चिम बंगाल भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 21 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S-2574/12-07-005/2O22-23 द्वारा दि सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी (पश्चिम बंगाल) को 22 जनवरी 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसे अंतिम बार 20 जुलाई 2023 के निदेश DOR.MON.D-43/12.29.046/2023-24 के माध्यम से 22 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया गया था।

अक्‍तूबर 20, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – साईबाबा जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, लातूर, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 21 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2598/12-07-005/2022-2023 द्वारा साईबाबा जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, लातूर, महाराष्ट्र को 22 जनवरी 2023 तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसे पिछली बार दिनांक 19 जुलाई 2023 के निदेश DOR.MON.D-41/12.22.705/2023-24 द्वारा 22 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 21 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2598/12-07-005/2022-2023 द्वारा साईबाबा जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, लातूर, महाराष्ट्र को 22 जनवरी 2023 तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसे पिछली बार दिनांक 19 जुलाई 2023 के निदेश DOR.MON.D-41/12.22.705/2023-24 द्वारा 22 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया गया था।

अक्‍तूबर 17, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – रायगढ़ सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना

17 अक्तूबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – रायगढ़ सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 जुलाई 2022 के निदेश सं. CO.DOS.DSD.No.S2469/12-07-005/2022-23 के माध्‍यम से रायगढ़ सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को 18 जुलाई 2022 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और इसे पिछली बार दिनांक 18 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया गया था।

17 अक्तूबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – रायगढ़ सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 जुलाई 2022 के निदेश सं. CO.DOS.DSD.No.S2469/12-07-005/2022-23 के माध्‍यम से रायगढ़ सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को 18 जुलाई 2022 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और इसे पिछली बार दिनांक 18 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया गया था।

अक्‍तूबर 16, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई - अवधि बढ़ाना

16 अक्तूबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई - अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश DCBS.CO.BSD-I/D-5/12.22.039/2017-18 के माध्‍यम से दि सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को 17 अप्रैल 2018 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और इसे पिछली बार दिनांक 16 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया गया था।

16 अक्तूबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई - अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश DCBS.CO.BSD-I/D-5/12.22.039/2017-18 के माध्‍यम से दि सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को 17 अप्रैल 2018 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और इसे पिछली बार दिनांक 16 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया गया था।

अक्‍तूबर 13, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कालूपुर कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद (गुजरात) के साथ दि सुविकास पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद (गुजरात) के स्वैच्छिक समामेलन को मंजूरी दी

13 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कालूपुर कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद (गुजरात) के साथ दि सुविकास पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद (गुजरात) के स्वैच्छिक समामेलन को मंजूरी दी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कालूपुर कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद (गुजरात) के साथ दि सुविकास पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद (गुजरात) के समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है।

13 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कालूपुर कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद (गुजरात) के साथ दि सुविकास पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद (गुजरात) के स्वैच्छिक समामेलन को मंजूरी दी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कालूपुर कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद (गुजरात) के साथ दि सुविकास पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद (गुजरात) के समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है।

अक्‍तूबर 12, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि महाभैरब को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक मर्यादित, तेजपुर, असम

 जनसाधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 अक्तूबर 2023 के निदेश संदर्भ सं. GWH.DOS.ADM.No.S163/01-10-101/2023-2024 द्वारा दि महाभैरब को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक मर्यादित, तेजपुर, असम को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 12 अक्तूबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 12 अक्तूबर 2023 के निदेश, जिसकी एक प्रति इच्‍छुक जनसाधारण के अवलोकनार्थ बैंक की परिसर में प्रदर्शित की गई है, में यथाअधिसूचित को छोड़कर, किसी ऋण और अग्रिम को संस्वीकृत या नवीनीकरण नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, अपने ऊपर कोई भी देयता नहीं लेगा, जिसमें उधार लेना और नई जमाराशि स्वीकार करना भी शामिल है, किसी भी भुगतान का संवितरण या संवितरित करने के लिए सहमति नहीं देगा चाहे वह उसकी देयताओं और दायित्वों के निर्वहन में हो या अन्यथा, कोई भी समझौता या इस तरह की कोई व्‍यवस्‍था नहीं करेगा और अपनी किसी भी संपत्ति या परिसंपत्ति का विक्रय और स्थानांतरण या अन्यथा निपटान नहीं करेगा। बैंक की वर्तमान चलनिधि स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जमाकर्ता के सभी बचत बैंक या चालू खातों या किसी भी अन्य खाते में कुल शेष राशि से किसी भी राशि के आहरण की अनुमति नहीं दी जा सकती है, लेकिन भारतीय रिज़र्व बैंक के उपरोक्त निदेशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन जमाराशियों के एवज में ऋण को समायोजित (सेट ऑफ) करने की अनुमति दी जा सकती है।

 जनसाधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 अक्तूबर 2023 के निदेश संदर्भ सं. GWH.DOS.ADM.No.S163/01-10-101/2023-2024 द्वारा दि महाभैरब को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक मर्यादित, तेजपुर, असम को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 12 अक्तूबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 12 अक्तूबर 2023 के निदेश, जिसकी एक प्रति इच्‍छुक जनसाधारण के अवलोकनार्थ बैंक की परिसर में प्रदर्शित की गई है, में यथाअधिसूचित को छोड़कर, किसी ऋण और अग्रिम को संस्वीकृत या नवीनीकरण नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, अपने ऊपर कोई भी देयता नहीं लेगा, जिसमें उधार लेना और नई जमाराशि स्वीकार करना भी शामिल है, किसी भी भुगतान का संवितरण या संवितरित करने के लिए सहमति नहीं देगा चाहे वह उसकी देयताओं और दायित्वों के निर्वहन में हो या अन्यथा, कोई भी समझौता या इस तरह की कोई व्‍यवस्‍था नहीं करेगा और अपनी किसी भी संपत्ति या परिसंपत्ति का विक्रय और स्थानांतरण या अन्यथा निपटान नहीं करेगा। बैंक की वर्तमान चलनिधि स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जमाकर्ता के सभी बचत बैंक या चालू खातों या किसी भी अन्य खाते में कुल शेष राशि से किसी भी राशि के आहरण की अनुमति नहीं दी जा सकती है, लेकिन भारतीय रिज़र्व बैंक के उपरोक्त निदेशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन जमाराशियों के एवज में ऋण को समायोजित (सेट ऑफ) करने की अनुमति दी जा सकती है।

अक्‍तूबर 06, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली – अवधि बढ़ाना

6 अक्तूबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली – अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश DEL.DOS.EXG_SSM No. S515/12-10-013/2022-23 के माध्‍यम से रामगढ़िया को-ऑपरेटीव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली को 8 जुलाई 2022 को कारोबार की समाप्ति से 8 जनवरी 2023 तक छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 6 जुलाई 2023 के निदेश DOR.MON.D-35/12.28.115/2023-24 द्वारा 8 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाई गई थी। 2. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि उपर्युक्त निदेश दिनांक 6 अक्तूबर 2023 के निदेश DOR.MON/D-75/12.28.115/2023-24 के अनुसार बैंक पर 8 जनवरी 2024 तक लागू रहेंगे तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे।

6 अक्तूबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली – अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश DEL.DOS.EXG_SSM No. S515/12-10-013/2022-23 के माध्‍यम से रामगढ़िया को-ऑपरेटीव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली को 8 जुलाई 2022 को कारोबार की समाप्ति से 8 जनवरी 2023 तक छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 6 जुलाई 2023 के निदेश DOR.MON.D-35/12.28.115/2023-24 द्वारा 8 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाई गई थी। 2. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि उपर्युक्त निदेश दिनांक 6 अक्तूबर 2023 के निदेश DOR.MON/D-75/12.28.115/2023-24 के अनुसार बैंक पर 8 जनवरी 2024 तक लागू रहेंगे तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे।

अक्‍तूबर 04, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया

4 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 अक्तूबर 2023 के आदेश द्वारा “नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर, महाराष्ट्र” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 4 अक्तूबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के अतिरिक्त सचिव एवं केंद्रीय रजिस्ट्रार, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें। भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्न कारणों से बैंक का लाइसेंस रद्द किया: बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावनाएं नहीं हैं। इस प्रकार, यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11 (1) और धारा 22 (3) (डी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है;

4 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 अक्तूबर 2023 के आदेश द्वारा “नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर, महाराष्ट्र” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 4 अक्तूबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के अतिरिक्त सचिव एवं केंद्रीय रजिस्ट्रार, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें। भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्न कारणों से बैंक का लाइसेंस रद्द किया: बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावनाएं नहीं हैं। इस प्रकार, यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11 (1) और धारा 22 (3) (डी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है;

सितंबर 29, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने लखनऊ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश का लाइसेंस रद्द किया

29 सितंबर 2023भारतीय रिज़र्व बैंक ने लखनऊ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेशका लाइसेंस रद्द कियाभारतीय रिज़र्व बैंक ने आज दिनांक 28 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा “लखनऊ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश”  का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 29 सितंबर 2023 को कारोबार की  समाप्ति से  बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। आयुक्त एवं रजिस्ट्रार, सहकारिता, उत्तर प्रदेश से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक  के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।भारतीय रिज़र्व  बैंक ने निम्न कारणों से बैंक का लाइसेंस रद्द किया:बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की       संभावनाएं नहीं हैं। इस प्रकार, यह बैंककारी विनियमन       अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11 (1) और धारा 22 (3) (डी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है;बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धाराओं 22 (3) (ए), 22 (3) (बी), 22 (3) (सी), 22 (3) (डी) और 22 (3) (ई) की अपेक्षाओं के अनुपालन में विफल रहा है;बैंक का बने रहना उसके जमाकर्ताओं के       हितों के प्रतिकूल है;बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ       अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा; तथायदि बैंक को अपने       बैंकिंग व्यवसाय को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो जनहित प्रतिकूल रूप से       प्रभावित होगा।2. लाइसेंस रद्द होने के  परिणामस्वरूप, “लखनऊ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक  लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश” को तत्काल प्रभाव से बैंककारी  विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 5 (बी) में यथापरिभाषित 'बैंकिंग' कारोबार, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जमाराशियों को स्वीकार करने और जमाराशियों की  चुकौती करना शामिल हैं, करने से प्रतिबंधित किया गया  है ।3. परिसमापन के बाद, प्रत्येक जमाकर्ता, डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत, नि‍क्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी नि‍गम (डीआईसीजीसी)  से₹5,00,000/- (पांच लाख रुपये मात्र) की  मौद्रिक सीमा तक अपने जमाराशि के संबंध में जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का  हकदार होगा। बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 99.53% जमाकर्ता डीआईसीजीसी  से उनकी पूरी जमाराशि प्राप्त करने के हकदार हैं।(योगेश दयाल)मुख्य महाप्रबंधकप्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1023

29 सितंबर 2023भारतीय रिज़र्व बैंक ने लखनऊ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेशका लाइसेंस रद्द कियाभारतीय रिज़र्व बैंक ने आज दिनांक 28 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा “लखनऊ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश”  का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 29 सितंबर 2023 को कारोबार की  समाप्ति से  बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। आयुक्त एवं रजिस्ट्रार, सहकारिता, उत्तर प्रदेश से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक  के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।भारतीय रिज़र्व  बैंक ने निम्न कारणों से बैंक का लाइसेंस रद्द किया:बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की       संभावनाएं नहीं हैं। इस प्रकार, यह बैंककारी विनियमन       अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11 (1) और धारा 22 (3) (डी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है;बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धाराओं 22 (3) (ए), 22 (3) (बी), 22 (3) (सी), 22 (3) (डी) और 22 (3) (ई) की अपेक्षाओं के अनुपालन में विफल रहा है;बैंक का बने रहना उसके जमाकर्ताओं के       हितों के प्रतिकूल है;बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ       अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा; तथायदि बैंक को अपने       बैंकिंग व्यवसाय को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो जनहित प्रतिकूल रूप से       प्रभावित होगा।2. लाइसेंस रद्द होने के  परिणामस्वरूप, “लखनऊ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक  लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश” को तत्काल प्रभाव से बैंककारी  विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 5 (बी) में यथापरिभाषित 'बैंकिंग' कारोबार, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जमाराशियों को स्वीकार करने और जमाराशियों की  चुकौती करना शामिल हैं, करने से प्रतिबंधित किया गया  है ।3. परिसमापन के बाद, प्रत्येक जमाकर्ता, डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत, नि‍क्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी नि‍गम (डीआईसीजीसी)  से₹5,00,000/- (पांच लाख रुपये मात्र) की  मौद्रिक सीमा तक अपने जमाराशि के संबंध में जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का  हकदार होगा। बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 99.53% जमाकर्ता डीआईसीजीसी  से उनकी पूरी जमाराशि प्राप्त करने के हकदार हैं।(योगेश दयाल)मुख्य महाप्रबंधकप्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1023

सितंबर 26, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया

26 सितंबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा “नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 26 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। आयुक्त एवं रजिस्ट्रार, सहकारिता, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें। भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्न कारणों से बैंक का लाइसेंस रद्द किया: ैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावनाएं नहीं हैं। इस प्रकार, यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11 (1) और धारा 22 (3) (डी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है;

26 सितंबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा “नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 26 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। आयुक्त एवं रजिस्ट्रार, सहकारिता, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें। भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्न कारणों से बैंक का लाइसेंस रद्द किया: ैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावनाएं नहीं हैं। इस प्रकार, यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11 (1) और धारा 22 (3) (डी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है;

सितंबर 25, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया

25 सितंबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज दिनांक 25 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा “दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 25 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। अपर सचिव एवं सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।

25 सितंबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज दिनांक 25 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा “दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 25 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। अपर सचिव एवं सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।

सितंबर 25, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे (महाराष्ट्र) के साथ दि साहेबराव देशमुख को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई (महाराष्ट्र) के स्वैच्छिक समामेलन को मंजूरी दी

25 सितंबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे (महाराष्ट्र) के साथ दि साहेबरावदेशमुख को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई (महाराष्ट्र) के स्वैच्छिक समामेलन को मंजूरी दी भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र के साथ दि साहेबराव देशमुख को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र के समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना को, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44 ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंजूरी दी गई है। यह योजना 26 सितंबर 2023 से लागू होगी। दि साहेबराव देशमुख को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई (महाराष्ट्र) की शाखाएं 26 सितंबर 2023 से दि कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे (महाराष्ट्र) की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी।(योगेश दयाल) मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/986

25 सितंबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे (महाराष्ट्र) के साथ दि साहेबरावदेशमुख को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई (महाराष्ट्र) के स्वैच्छिक समामेलन को मंजूरी दी भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र के साथ दि साहेबराव देशमुख को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र के समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना को, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44 ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंजूरी दी गई है। यह योजना 26 सितंबर 2023 से लागू होगी। दि साहेबराव देशमुख को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई (महाराष्ट्र) की शाखाएं 26 सितंबर 2023 से दि कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे (महाराष्ट्र) की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी।(योगेश दयाल) मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/986

सितंबर 25, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद

25 सितबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद जनसाधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 सितंबर 2023 के निदेश संदर्भ सं. AMD.DOS.SSM.No.S1053/11-03-039/2023-2024 द्वारा कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 25 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 25 सितंबर 2023 के निदेश, जिसकी एक प्रति इच्‍छुक जनसाधारण के अवलोकनार्थ बैंक की वेबसाइट/ परिसर में प्रदर्शित की गई है, में यथाअधिसूचित को छोड़कर, किसी ऋण और अग्रिम को संस्वीकृत या नवीनीकरण नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, अपने ऊपर कोई भी देयता नहीं लेगा, जिसमें उधार लेना और नई जमाराशि स्वीकार करना भी शामिल है, किसी भी भुगतान का संवितरण या संवितरित करने के लिए सहमति नहीं देगा चाहे वह उसकी देयताओं और दायित्वों के निर्वहन में हो या अन्यथा, कोई भी समझौता या इस तरह की कोई व्‍यवस्‍था नहीं करेगा और अपनी किसी भी संपत्ति या परिसंपत्ति का विक्रय और स्थानांतरण या अन्यथा निपटान नहीं करेगा । विशेष रूप में, जमाकर्ता के सभी बचत बैंक या चालू खातों या किसी भी अन्य खाते में कुल शेष राशि में से ₹50,000

25 सितबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद जनसाधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 सितंबर 2023 के निदेश संदर्भ सं. AMD.DOS.SSM.No.S1053/11-03-039/2023-2024 द्वारा कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 25 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 25 सितंबर 2023 के निदेश, जिसकी एक प्रति इच्‍छुक जनसाधारण के अवलोकनार्थ बैंक की वेबसाइट/ परिसर में प्रदर्शित की गई है, में यथाअधिसूचित को छोड़कर, किसी ऋण और अग्रिम को संस्वीकृत या नवीनीकरण नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, अपने ऊपर कोई भी देयता नहीं लेगा, जिसमें उधार लेना और नई जमाराशि स्वीकार करना भी शामिल है, किसी भी भुगतान का संवितरण या संवितरित करने के लिए सहमति नहीं देगा चाहे वह उसकी देयताओं और दायित्वों के निर्वहन में हो या अन्यथा, कोई भी समझौता या इस तरह की कोई व्‍यवस्‍था नहीं करेगा और अपनी किसी भी संपत्ति या परिसंपत्ति का विक्रय और स्थानांतरण या अन्यथा निपटान नहीं करेगा । विशेष रूप में, जमाकर्ता के सभी बचत बैंक या चालू खातों या किसी भी अन्य खाते में कुल शेष राशि में से ₹50,000

सितंबर 22, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सांगली सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सांगलीसहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ानाभारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.DSD.No.S2322/12-07-005/2022-23 के माध्‍यम से सांगली सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को 8 जुलाई 2022 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। उक्त निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया, तथा इसे पिछली बार 8 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया गया था।2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा उक्त निदेशों की वैधता अवधि को दिनांक 21 सितंबर 2023 के निदेश DOR.MON.D-74/12.22.225/2023-24 के अनुसार 8 अक्तूबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से 8 जनवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति तक तीन माह की अवधि के लिए बढ़ाता है तथा ये निदेश समीक्षाधीन होंगे।3. संदर्भाधीन निदेश के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। उपरोक्त वैधता अवधि को बढ़ाए जाने के संबंध में सूचित करने वाले दिनांक 21 सितंबर 2023 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता के अवलोकनार्थ लगाई गई है।4. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढ़ाने और/ या संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है।(श्वेता शर्मा) उप महाप्रबंधकप्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/976

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सांगलीसहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ानाभारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.DSD.No.S2322/12-07-005/2022-23 के माध्‍यम से सांगली सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को 8 जुलाई 2022 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। उक्त निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया, तथा इसे पिछली बार 8 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया गया था।2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा उक्त निदेशों की वैधता अवधि को दिनांक 21 सितंबर 2023 के निदेश DOR.MON.D-74/12.22.225/2023-24 के अनुसार 8 अक्तूबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से 8 जनवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति तक तीन माह की अवधि के लिए बढ़ाता है तथा ये निदेश समीक्षाधीन होंगे।3. संदर्भाधीन निदेश के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। उपरोक्त वैधता अवधि को बढ़ाए जाने के संबंध में सूचित करने वाले दिनांक 21 सितंबर 2023 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता के अवलोकनार्थ लगाई गई है।4. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढ़ाने और/ या संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है।(श्वेता शर्मा) उप महाप्रबंधकप्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/976

सितंबर 22, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री मल्लिकार्जुन पट्टन सहकारी बैंक नियामिता, मस्की, कर्नाटक का लाइसेंस रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री मल्लिकार्जुन पट्टन सहकारी बैंक नियामिता, मस्की, कर्नाटकका लाइसेंस रद्द कियाभारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा “श्री मल्लिकार्जुन पट्टन सहकारी बैंक नियामिता, मस्की, कर्नाटक” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 22 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, बेंगलुरु से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।भारतीय रिज़र्व बैंक 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री मल्लिकार्जुन पट्टन सहकारी बैंक नियामिता, मस्की, कर्नाटकका लाइसेंस रद्द कियाभारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा “श्री मल्लिकार्जुन पट्टन सहकारी बैंक नियामिता, मस्की, कर्नाटक” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 22 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, बेंगलुरु से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।भारतीय रिज़र्व बैंक 

सितंबर 22, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बहराईच (उ.प्र) का लाइसेंस रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बहराईच (उ.प्र) का लाइसेंस रद्द कियाभारतीय रिज़र्व बैंक ने आज दिनांक 21 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बहराईच (उ.प्र) का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 22 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्न कारणों से बैंक का लाइसेंस रद्द किया:बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावनाएं नहीं हैं। इस प्रकार, यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11 (1) और धारा 22 (3) (डी) के

भारतीय रिज़र्व बैंक ने नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बहराईच (उ.प्र) का लाइसेंस रद्द कियाभारतीय रिज़र्व बैंक ने आज दिनांक 21 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बहराईच (उ.प्र) का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 22 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्न कारणों से बैंक का लाइसेंस रद्द किया:बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावनाएं नहीं हैं। इस प्रकार, यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11 (1) और धारा 22 (3) (डी) के

सितंबर 21, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अनंतशयनम को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम, केरल को प्रदान लाइसेंस रद्द कर दिया और इसे गैर-बैंकिंग संस्थान के रूप में कार्य करने की अनुमति दी

21 सितंबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अनंतशयनम को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम, केरल को प्रदान लाइसेंस रद्द कर दिया और इसे गैर-बैंकिंग संस्थान के रूप में कार्य करने की अनुमति दी भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 36ए(2) के अंतर्गत दि अनंतशयनम को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम को एक गैर-बैंकिंग संस्थान के रूप में अधिसूचित किया जाए। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के अंतर्गत भारत में बैंकिंग कारोबार करने के लिए दि अनंतशयनम को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम, केरल को दिया गया दिनांक 19 दिसंबर 1987 का लाइसेंस, 21 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से रद्द कर दिया है। इससे दि अनंतशयनम को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वह उपरोक्त अधिनियम की धारा 5(बी) के अर्थ के अंतर्गत 'बैंकिंग' का कारोबार तत्काल प्रभाव से बंद कर दे, जिसमें गैर-सदस्यों से जमा स्वीकार करना भी शामिल है। इसके अलावा, दि अनंतशयनम को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम, गैर-बैंकिंग संस्थान के रूप में अधिसूचित होने के बाद भी, जब भी मांग की जाएगी, अपने गैर-सदस्यों की अदत्त और दावा न की गई जमाराशि को चुकाना सुनिश्चित करेगा।

21 सितंबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अनंतशयनम को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम, केरल को प्रदान लाइसेंस रद्द कर दिया और इसे गैर-बैंकिंग संस्थान के रूप में कार्य करने की अनुमति दी भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 36ए(2) के अंतर्गत दि अनंतशयनम को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम को एक गैर-बैंकिंग संस्थान के रूप में अधिसूचित किया जाए। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के अंतर्गत भारत में बैंकिंग कारोबार करने के लिए दि अनंतशयनम को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम, केरल को दिया गया दिनांक 19 दिसंबर 1987 का लाइसेंस, 21 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से रद्द कर दिया है। इससे दि अनंतशयनम को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वह उपरोक्त अधिनियम की धारा 5(बी) के अर्थ के अंतर्गत 'बैंकिंग' का कारोबार तत्काल प्रभाव से बंद कर दे, जिसमें गैर-सदस्यों से जमा स्वीकार करना भी शामिल है। इसके अलावा, दि अनंतशयनम को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम, गैर-बैंकिंग संस्थान के रूप में अधिसूचित होने के बाद भी, जब भी मांग की जाएगी, अपने गैर-सदस्यों की अदत्त और दावा न की गई जमाराशि को चुकाना सुनिश्चित करेगा।

सितंबर 08, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – द्वारकादास मंत्री नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीड – अवधि बढ़ाना

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – द्वारकादास मंत्री नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीड – अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश DoS.CO.NSUCBs-West/D-4/S3706/12.07.005/2021-22 द्वारा द्वारकादास मंत्री नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीड को 9 सितंबर 2022 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 9 जून 2023 के निदेश DOR.MON/D-31/12.22.613/2023-24 द्वारा 9 सितंबर 2023 तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि निदेश की परिचालन अवधि को 9 सितंबर 2023 से आगे बढ़ाया जाए।

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – द्वारकादास मंत्री नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीड – अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश DoS.CO.NSUCBs-West/D-4/S3706/12.07.005/2021-22 द्वारा द्वारकादास मंत्री नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीड को 9 सितंबर 2022 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 9 जून 2023 के निदेश DOR.MON/D-31/12.22.613/2023-24 द्वारा 9 सितंबर 2023 तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि निदेश की परिचालन अवधि को 9 सितंबर 2023 से आगे बढ़ाया जाए।

सितंबर 08, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - डिफेन्‍स अकाउन्‍टस को-आपरेटिव बैंक लि., पुणे - अवधि बढ़ाना

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - डिफेन्‍स अकाउन्‍टस को-आपरेटिव बैंक लि., पुणे - अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S8241/12-22-316/2022-2023 द्वारा डिफेन्‍स अकाउन्‍टस को-आपरेटिव बैंक लि., पुणे को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था।2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि उक्त निदेश दिनांक 8 सितंबर 2023 के निदेश DOR.MON.D-73/12.22.262/2023-24 के अनुसार बैंक पर 10 दिसंबर 2023 को करोबार की समाप्ति तक लागू रहेंगे तथा ये निदेश समीक्षाधीन होंगे।
 

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - डिफेन्‍स अकाउन्‍टस को-आपरेटिव बैंक लि., पुणे - अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S8241/12-22-316/2022-2023 द्वारा डिफेन्‍स अकाउन्‍टस को-आपरेटिव बैंक लि., पुणे को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था।2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि उक्त निदेश दिनांक 8 सितंबर 2023 के निदेश DOR.MON.D-73/12.22.262/2023-24 के अनुसार बैंक पर 10 दिसंबर 2023 को करोबार की समाप्ति तक लागू रहेंगे तथा ये निदेश समीक्षाधीन होंगे।
 

सितंबर 08, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान – अवधि बढ़ाना

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान – अवधि बढ़ाना सीकर अर्बन को-ऑपरटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेश के माध्यम से 9 नवंबर 2018 को कारोबार की समाप्ति से छह महीनों की अवधि के लिए सर्व समावेशी निदेशों के अधीन रखा गया था जो समीक्षाधीन था। निदेशों की वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 7 जून 2023 के निदेश द्वारा 9 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक तीन महीनों की अवधि के लिए बढ़ाया गया था जो समीक्षाधीन था।

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान – अवधि बढ़ाना सीकर अर्बन को-ऑपरटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेश के माध्यम से 9 नवंबर 2018 को कारोबार की समाप्ति से छह महीनों की अवधि के लिए सर्व समावेशी निदेशों के अधीन रखा गया था जो समीक्षाधीन था। निदेशों की वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 7 जून 2023 के निदेश द्वारा 9 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक तीन महीनों की अवधि के लिए बढ़ाया गया था जो समीक्षाधीन था।

सितंबर 08, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – पुणे सहकारी बैंक लिमिटेड, शिवाजीनगर, पुणे, महाराष्ट्र

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – पुणे सहकारी बैंक लिमिटेड, शिवाजीनगर, पुणे, महाराष्ट्र भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S8240/12-22-493/2022-2023 द्वारा पुणे सहकारी बैंक लिमिटेड, शिवाजीनगर, पुणे, महाराष्ट्र को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था।

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – पुणे सहकारी बैंक लिमिटेड, शिवाजीनगर, पुणे, महाराष्ट्र भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S8240/12-22-493/2022-2023 द्वारा पुणे सहकारी बैंक लिमिटेड, शिवाजीनगर, पुणे, महाराष्ट्र को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था।

सितंबर 08, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेशों की वैधता अवधि बढ़ाना – नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उ.प्र.)

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेशों की वैधता अवधि बढ़ाना – नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उ.प्र.) भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश LKO.DOS.SED.No.S875/10-03-759/2022-2023 द्वारा नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उ.प्र.) को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि 10 सितंबर 2023 तक थी।

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेशों की वैधता अवधि बढ़ाना – नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उ.प्र.) भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश LKO.DOS.SED.No.S875/10-03-759/2022-2023 द्वारा नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उ.प्र.) को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि 10 सितंबर 2023 तक थी।

सितंबर 07, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश– दि इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर– अवधि बढ़ाना

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश– दि इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर– अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश सं. CDG.DOS.RSG.No.S1645/16-03-46/2022-23 द्वारा दि इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह माह के लिए निदेश जारी किए थे। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि निदेश की परिचालन अवधि को 10 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से और आगे बढ़ाया जाए।

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश– दि इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर– अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश सं. CDG.DOS.RSG.No.S1645/16-03-46/2022-23 द्वारा दि इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह माह के लिए निदेश जारी किए थे। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि निदेश की परिचालन अवधि को 10 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से और आगे बढ़ाया जाए।

सितंबर 06, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि हिरीयूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हिरीयूर – अवधि बढ़ाना

6 सितंबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश –दि हिरीयूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हिरीयूर – अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश सं. BLR.DOS.SSMS.No.S2333/12-14-075/2022-2023 द्वारा दि हिरीयूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हिरीयूर को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह माह के लिए निदेश जारी किए थे। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि निदेश की परिचालन अवधि को और आगे बढ़ाया जाए।

6 सितंबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश –दि हिरीयूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हिरीयूर – अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश सं. BLR.DOS.SSMS.No.S2333/12-14-075/2022-2023 द्वारा दि हिरीयूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हिरीयूर को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह माह के लिए निदेश जारी किए थे। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि निदेश की परिचालन अवधि को और आगे बढ़ाया जाए।

सितंबर 06, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुमेरपुर, राजस्थान – अवधि बढ़ाना

06 सितंबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुमेरपुर, राजस्थान – अवधि बढ़ाना सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुमेरपुर, राजस्थान को दिनांक 05 दिसंबर 2022 के निदेश द्वारा 06 दिसंबर 2022 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए सर्वसमावेशी निदेशों के अधीन रखा गया था, जो कि समीक्षाधीन था। इस निदेश की वैधता अवधि को पिछली बार 06 जून 2023 के निदेश द्वारा 06 सितंबर 2023 तक तीन महीने के लिए बढ़ा दी गई थी, जोकि समीक्षाधीन थी।

06 सितंबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुमेरपुर, राजस्थान – अवधि बढ़ाना सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुमेरपुर, राजस्थान को दिनांक 05 दिसंबर 2022 के निदेश द्वारा 06 दिसंबर 2022 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए सर्वसमावेशी निदेशों के अधीन रखा गया था, जो कि समीक्षाधीन था। इस निदेश की वैधता अवधि को पिछली बार 06 जून 2023 के निदेश द्वारा 06 सितंबर 2023 तक तीन महीने के लिए बढ़ा दी गई थी, जोकि समीक्षाधीन थी।

सितंबर 06, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि हिरीयूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हिरीयूर – अवधि बढ़ाना

6 सितंबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि हिरीयूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हिरीयूर – अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश सं. BLR.DOS.SSMS.No.S2333/12-14-075/2022-2023 द्वारा दि हिरीयूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हिरीयूर को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह माह के लिए निदेश जारी किए थे। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि निदेश की परिचालन अवधि को और आगे बढ़ाया जाए।

6 सितंबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि हिरीयूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हिरीयूर – अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश सं. BLR.DOS.SSMS.No.S2333/12-14-075/2022-2023 द्वारा दि हिरीयूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हिरीयूर को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह माह के लिए निदेश जारी किए थे। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि निदेश की परिचालन अवधि को और आगे बढ़ाया जाए।

सितंबर 01, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि फैज़ मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक – अवधि बढ़ाना

1 सितंबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश– दि फैज़ मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक – अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 2 मार्च 2023 के निदेश NGP.DOS.SSM 4.No.S1412/15-03-552/2022-2023 द्वारा दि फैज़ मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक को 3 सितंबर 2023 तक छह माह के लिए निदेश जारी किए थे। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि निदेश की परिचालन अवधि को 3 सितंबर 2023 से आगे बढ़ाया जाए। 2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा निदेश की अवधि को 4 सितंबर 2023 से 3 दिसंबर 2023 तक अगले तीन माह के लिए बढ़ाता है और ये निदेश समीक्षाधीन होंगे। 3. संदर्भाधीन निदेशों के अन्य सभी नियम और शर्तें यथावत् रहेंगी। (योगेश दयाल) मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/857

1 सितंबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश– दि फैज़ मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक – अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 2 मार्च 2023 के निदेश NGP.DOS.SSM 4.No.S1412/15-03-552/2022-2023 द्वारा दि फैज़ मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक को 3 सितंबर 2023 तक छह माह के लिए निदेश जारी किए थे। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि निदेश की परिचालन अवधि को 3 सितंबर 2023 से आगे बढ़ाया जाए। 2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा निदेश की अवधि को 4 सितंबर 2023 से 3 दिसंबर 2023 तक अगले तीन माह के लिए बढ़ाता है और ये निदेश समीक्षाधीन होंगे। 3. संदर्भाधीन निदेशों के अन्य सभी नियम और शर्तें यथावत् रहेंगी। (योगेश दयाल) मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/857

अगस्त 31, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश– श्री महालक्ष्मी मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दभोई
31 अगस्त 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश– श्री महालक्ष्मी मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दभोई भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 2 मार्च 2023 के निदेश AMD.DOS.SSM.No.S1561/11-03-203/2022-2023 द्वारा श्री महालक्ष्मी मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दभोई को 3 सितंबर 2023 तक छह माह के लिए निदेश जारी किया थ
31 अगस्त 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश– श्री महालक्ष्मी मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दभोई भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 2 मार्च 2023 के निदेश AMD.DOS.SSM.No.S1561/11-03-203/2022-2023 द्वारा श्री महालक्ष्मी मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दभोई को 3 सितंबर 2023 तक छह माह के लिए निदेश जारी किया थ
अगस्त 31, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – मुसिरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुसिरी - अवधि बढ़ाना
31 अगस्त 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – मुसिरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुसिरी - अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 2 मार्च 2023 के निदेश सं. CHN.DoS.UCBs.No.S1135/12-01-849/2022-23 द्वारा मुसिरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुसिरी को 2 सितंबर 2023 तक छह माह के लिए निदेश जारी किया था। 2. भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है
31 अगस्त 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – मुसिरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुसिरी - अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 2 मार्च 2023 के निदेश सं. CHN.DoS.UCBs.No.S1135/12-01-849/2022-23 द्वारा मुसिरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुसिरी को 2 सितंबर 2023 तक छह माह के लिए निदेश जारी किया था। 2. भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है
अगस्त 30, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेशों की अवधि बढ़ाना – बनारस मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाराणसी (उ.प्र)
30 अगस्त 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेशों की अवधि बढ़ाना – बनारस मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाराणसी (उ.प्र) भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी दिनांक 2 मार्च 2023 के निदेश LKO.DOS.SED.No.S850/10-03-030/2022-2023 द्वारा बनारस मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाराणसी (उ.प्र) को
30 अगस्त 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेशों की अवधि बढ़ाना – बनारस मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाराणसी (उ.प्र) भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी दिनांक 2 मार्च 2023 के निदेश LKO.DOS.SED.No.S850/10-03-030/2022-2023 द्वारा बनारस मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाराणसी (उ.प्र) को
अगस्त 29, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गाज़ीपुर
29 अगस्त 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गाज़ीपुर जनसाधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 अगस्त 2023 के निदेश संदर्भ सं. LKO.DoS.SED.No.S-381/1
29 अगस्त 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गाज़ीपुर जनसाधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 अगस्त 2023 के निदेश संदर्भ सं. LKO.DoS.SED.No.S-381/1
अगस्त 29, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – अजंठा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक मर्यादित, औरंगाबाद
29 अगस्त 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – अजंठा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक मर्यादित, औरंगाबाद जनसाधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 अगस्त 2023 के निदेश संदर्भ सं. NGP.DoS.SSM 3.No.S
29 अगस्त 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – अजंठा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक मर्यादित, औरंगाबाद जनसाधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 अगस्त 2023 के निदेश संदर्भ सं. NGP.DoS.SSM 3.No.S
अगस्त 25, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अकोला मर्चेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अकोला (महाराष्ट्र) के दि जलगांव पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जलगांव (महाराष्ट्र) के साथ स्वैच्छिक समामेलन को मंजूरी दी
25 अगस्त 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अकोला मर्चेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अकोला (महाराष्ट्र) के दि जलगांव पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जलगांव (महाराष्ट्र) के साथ स्वैच्छिक समामेलन को मंजूरी दी भारतीय रिज़र्व बैंक ने अकोला मर्चेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अकोला, महाराष्ट्र के दि जलगांव पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जलगांव, महाराष्ट्र के साथ समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना को, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए की उप-धारा
25 अगस्त 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अकोला मर्चेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अकोला (महाराष्ट्र) के दि जलगांव पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जलगांव (महाराष्ट्र) के साथ स्वैच्छिक समामेलन को मंजूरी दी भारतीय रिज़र्व बैंक ने अकोला मर्चेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अकोला, महाराष्ट्र के दि जलगांव पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जलगांव, महाराष्ट्र के साथ समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना को, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए की उप-धारा
अगस्त 24, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – आदर्श महिला नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबाद, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना
24 अगस्त 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – आदर्श महिला नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबाद, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश NGP.DOS.SSM 3.No.S1391/15-04-301/2022-23 द्वारा आदर्श महिला नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबाद, महाराष्ट्र को 24 अगस्त 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे। 2. भ
24 अगस्त 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – आदर्श महिला नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबाद, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश NGP.DOS.SSM 3.No.S1391/15-04-301/2022-23 द्वारा आदर्श महिला नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबाद, महाराष्ट्र को 24 अगस्त 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे। 2. भ
अगस्त 23, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, केरल - अवधि बढ़ाना
23 अगस्त 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, केरल - अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 अगस्त 2022 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S3361/12.07.005/2022-23 द्वारा थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, केरल को 23 अगस्त 2022 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी क
23 अगस्त 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, केरल - अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 अगस्त 2022 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S3361/12.07.005/2022-23 द्वारा थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, केरल को 23 अगस्त 2022 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी क
अगस्त 22, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने ट्विन सिटीज़ को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद (तेलंगाना) का क्रांति को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद (तेलंगाना) के साथ स्वैच्छिक समामेलन को अनुमोदित किया
22 अगस्त 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ट्विन सिटीज़ को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद (तेलंगाना) का क्रांति को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद (तेलंगाना) के साथ स्वैच्छिक समामेलन को अनुमोदित किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने ट्विन सिटीज़ को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना का क्रांति को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना के साथ समामेलन की योजना को स्वीकृति प्रदान की। इस योजना को, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44
22 अगस्त 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ट्विन सिटीज़ को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद (तेलंगाना) का क्रांति को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद (तेलंगाना) के साथ स्वैच्छिक समामेलन को अनुमोदित किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने ट्विन सिटीज़ को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना का क्रांति को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना के साथ समामेलन की योजना को स्वीकृति प्रदान की। इस योजना को, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44
अगस्त 22, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेशों की अवधि बढ़ाना – एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उप्र)
22 अगस्त 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेशों की अवधि बढ़ाना – एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उप्र) भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश LKO.DOS.SED.No.S842/10-12-133/2022-2023 द्वारा एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उप्र) को 24 फरवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति से निदे
22 अगस्त 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेशों की अवधि बढ़ाना – एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उप्र) भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश LKO.DOS.SED.No.S842/10-12-133/2022-2023 द्वारा एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उप्र) को 24 फरवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति से निदे

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 16, 2024

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