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अक्‍तूबर 04, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश DEL.DOS.EXG_SSM No. S515/12-10-013/2022-23 के माध्‍यम से रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली को 8 जुलाई 2022 को कारोबार की समाप्ति से 8 जनवरी 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था, जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 2 जुलाई 2024 के निदेश DOR.MON.D-30/12.28.115/2024-25 द्वारा 8 अक्तूबर 2024 तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश DEL.DOS.EXG_SSM No. S515/12-10-013/2022-23 के माध्‍यम से रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली को 8 जुलाई 2022 को कारोबार की समाप्ति से 8 जनवरी 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था, जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 2 जुलाई 2024 के निदेश DOR.MON.D-30/12.28.115/2024-25 द्वारा 8 अक्तूबर 2024 तक बढ़ाया गया था।

सितंबर 27, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – श्री महालक्ष्मी अर्बन को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लिमिटेड, गोकक (कर्नाटक)

जन सामान्य के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 सितंबर 2024 के निदेश संदर्भ सं. CO.DOS.SED.No. S4800/12-23-151/2024-2025 द्वारा श्री महालक्ष्मी अर्बन को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लिमिटेड, गोकक (बैंक) को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 27 सितंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति से बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 26 सितंबर 2024 के निदेश में यथाअधिसूचित को छोड़कर, किसी ऋण और अग्रिम को संस्वीकृत या नवीकृत नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, अपने ऊपर कोई भी देयता नहीं लेगा, जिसमें उधार लेना और नई जमाराशि स्वीकार करना भी शामिल है, किसी भी भुगतान का संवितरण या संवितरित करने के लिए सहमति नहीं देगा चाहे वह उसकी देयताओं और दायित्वों के निर्वहन में हो या अन्यथा, कोई भी समझौता या इस तरह की कोई व्‍यवस्‍था नहीं करेगा और अपनी किसी भी संपत्ति या परिसंपत्ति का विक्रय और स्थानांतरण या अन्यथा निपटान नहीं करेगा। बैंक की चलनिधि की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए, बैंक को निर्देश दिया गया है कि वह जमाकर्ता के बचत बैंक, चालू खाते या किसी अन्य खाते से किसी भी राशि की निकासी की अनुमति न दे, लेकिन जमाराशि के एवज में ऋण को सेट-ऑफ करने की अनुमति है, जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक की उपरोक्त निदेश में उल्लिखित शर्तों के अधीन है। उक्त निदेशों में निर्दिष्ट किए अनुसार बैंक कुछ आवश्यक मदों जैसे कि कर्मचारियों के वेतन, किराया, बिजली बिल आदि के संबंध में व्यय कर सकता है।

जन सामान्य के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 सितंबर 2024 के निदेश संदर्भ सं. CO.DOS.SED.No. S4800/12-23-151/2024-2025 द्वारा श्री महालक्ष्मी अर्बन को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लिमिटेड, गोकक (बैंक) को कतिपय निदेश जारी किए हैं, जिसके द्वारा 27 सितंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति से बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमोदन के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 26 सितंबर 2024 के निदेश में यथाअधिसूचित को छोड़कर, किसी ऋण और अग्रिम को संस्वीकृत या नवीकृत नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, अपने ऊपर कोई भी देयता नहीं लेगा, जिसमें उधार लेना और नई जमाराशि स्वीकार करना भी शामिल है, किसी भी भुगतान का संवितरण या संवितरित करने के लिए सहमति नहीं देगा चाहे वह उसकी देयताओं और दायित्वों के निर्वहन में हो या अन्यथा, कोई भी समझौता या इस तरह की कोई व्‍यवस्‍था नहीं करेगा और अपनी किसी भी संपत्ति या परिसंपत्ति का विक्रय और स्थानांतरण या अन्यथा निपटान नहीं करेगा। बैंक की चलनिधि की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए, बैंक को निर्देश दिया गया है कि वह जमाकर्ता के बचत बैंक, चालू खाते या किसी अन्य खाते से किसी भी राशि की निकासी की अनुमति न दे, लेकिन जमाराशि के एवज में ऋण को सेट-ऑफ करने की अनुमति है, जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक की उपरोक्त निदेश में उल्लिखित शर्तों के अधीन है। उक्त निदेशों में निर्दिष्ट किए अनुसार बैंक कुछ आवश्यक मदों जैसे कि कर्मचारियों के वेतन, किराया, बिजली बिल आदि के संबंध में व्यय कर सकता है।

सितंबर 26, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश– कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 25 सितंबर 2023 के निदेश सं. AMD.DOS.SSM.No.S1053/11-03-039/2023-2024 द्वारा कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद को 25 मार्च 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिन्हें पिछली बार दिनांक 24 जून 2024 के निदेश DOR.MON.D-29/12.21.039/2024-25 द्वारा 25 सितंबर 2024 तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 25 सितंबर 2023 के निदेश सं. AMD.DOS.SSM.No.S1053/11-03-039/2023-2024 द्वारा कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद को 25 मार्च 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिन्हें पिछली बार दिनांक 24 जून 2024 के निदेश DOR.MON.D-29/12.21.039/2024-25 द्वारा 25 सितंबर 2024 तक बढ़ाया गया था।

सितंबर 20, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मालाड सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई (महाराष्ट्र) के साथ दि राजपुर सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई (महाराष्ट्र) के स्वैच्छिक समामेलन को मंजूरी दी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मालाड सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई (महाराष्ट्र) के साथ दि राजपुर सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई (महाराष्ट्र) के समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना को, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंजूरी दी गई है। यह योजना 23 सितंबर 2024 से लागू होगी। दि राजपुर सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई (महाराष्ट्र) की शाखाएं 23 सितंबर 2024 से दि मालाड सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई (महाराष्ट्र) की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मालाड सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई (महाराष्ट्र) के साथ दि राजपुर सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई (महाराष्ट्र) के समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना को, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंजूरी दी गई है। यह योजना 23 सितंबर 2024 से लागू होगी। दि राजपुर सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई (महाराष्ट्र) की शाखाएं 23 सितंबर 2024 से दि मालाड सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई (महाराष्ट्र) की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी।

सितंबर 13, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – सावंतवाडी शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, सावंतवाडी- अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 जून 2023 के निदेश CO.DOS. SED. No.S1918/12-22-283/2023-2024 द्वारा सावंतवाडी शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, सावंतवाडी को 14 जून 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इसे 14 सितंबर 2024 तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 जून 2023 के निदेश CO.DOS. SED. No.S1918/12-22-283/2023-2024 द्वारा सावंतवाडी शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, सावंतवाडी को 14 जून 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इसे 14 सितंबर 2024 तक बढ़ाया गया था।

सितंबर 13, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि राजापुर सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 जून 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S1917/12.22.212/2023-24 द्वारा दि राजापुर सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई को 14 जून 2023 को कारोबार की समाप्ति से 14 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इसे 14 सितंबर 2024 तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 जून 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S1917/12.22.212/2023-24 द्वारा दि राजापुर सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई को 14 जून 2023 को कारोबार की समाप्ति से 14 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इसे 14 सितंबर 2024 तक बढ़ाया गया था।

सितंबर 13, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश– दि वैशाली शहरी विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हाजीपुर, जिला वैशाली – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 13 जून 2023 के निदेश सं. DoS(Patna).Co-op.Bk./No.S50/04.01.009/2023-24 द्वारा दि वैशाली शहरी विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हाजीपुर, जिला वैशाली को 14 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह के लिए निदेश जारी किए थे जिसे समय-समय पर यथा संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे 6 जून 2024 के निदेश DOR.MON/D-25/12.28.207/2024-25 द्वारा 14 सितंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि निदेश की परिचालन अवधि को 14 सितंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति से और आगे बढ़ाया जाए। 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 13 जून 2023 के निदेश सं. DoS(Patna).Co-op.Bk./No.S50/04.01.009/2023-24 द्वारा दि वैशाली शहरी विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हाजीपुर, जिला वैशाली को 14 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह के लिए निदेश जारी किए थे जिसे समय-समय पर यथा संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे 6 जून 2024 के निदेश DOR.MON/D-25/12.28.207/2024-25 द्वारा 14 सितंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि निदेश की परिचालन अवधि को 14 सितंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति से और आगे बढ़ाया जाए। 

सितंबर 10, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – पुणे सहकारी बैंक लिमिटेड, शिवाजीनगर, पुणे, महाराष्ट्र

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S8240/12-22-493/2022-2023 द्वारा पुणे सहकारी बैंक लिमिटेड, शिवाजीनगर, पुणे, महाराष्ट्र को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इसे 10 सितंबर 2024 तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S8240/12-22-493/2022-2023 द्वारा पुणे सहकारी बैंक लिमिटेड, शिवाजीनगर, पुणे, महाराष्ट्र को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इसे 10 सितंबर 2024 तक बढ़ाया गया था।

सितंबर 10, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – डिफेन्स अकाउंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S8241/12-22-316/2022-2023 के माध्यम से, डिफेन्स अकाउंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S8241/12-22-316/2022-2023 के माध्यम से, डिफेन्स अकाउंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था।

सितंबर 09, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेशों की वैधता अवधि बढ़ाना – नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उ.प्र.)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश LKO.DOS.SED.No.S875/10.03.759/2022-23 द्वारा नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उ.प्र.) को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया था तथा इसे पिछली बार 10 सितंबर 2024 तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश LKO.DOS.SED.No.S875/10.03.759/2022-23 द्वारा नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उ.प्र.) को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया था तथा इसे पिछली बार 10 सितंबर 2024 तक बढ़ाया गया था।

सितंबर 09, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान– अवधि बढ़ाना

सीकर अर्बन को-ऑपरटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेश के माध्यम से 9 नवंबर 2018 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए सर्व समावेशी निदेशों के अधीन रखा गया था, जो समीक्षाधीन था। इन निदेशों की वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 5 जून 2024 के निदेश द्वारा 9 सितंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक तीन माह की अवधि के लिए बढ़ाया गया था, जो समीक्षाधीन था। 

सीकर अर्बन को-ऑपरटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेश के माध्यम से 9 नवंबर 2018 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए सर्व समावेशी निदेशों के अधीन रखा गया था, जो समीक्षाधीन था। इन निदेशों की वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 5 जून 2024 के निदेश द्वारा 9 सितंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक तीन माह की अवधि के लिए बढ़ाया गया था, जो समीक्षाधीन था। 

सितंबर 06, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश– दि इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर– अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश सं. CDG.DOS.RSG.No.S1645/16-03-46/2022-23 द्वारा दि इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर को 10 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह के लिए निदेश जारी किए थे जिसे समय-समय पर यथा संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे 10 सितंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि निदेश की परिचालन अवधि को 10 सितंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति से और आगे बढ़ाया जाए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश सं. CDG.DOS.RSG.No.S1645/16-03-46/2022-23 द्वारा दि इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर को 10 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह के लिए निदेश जारी किए थे जिसे समय-समय पर यथा संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे 10 सितंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि निदेश की परिचालन अवधि को 10 सितंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति से और आगे बढ़ाया जाए।

अगस्त 28, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – अजिंठा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक मर्यादित, औरंगाबाद, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत अजिंठा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक मर्यादित, औरंगाबाद को दिनांक 28 अगस्त 2023 के निदेश सं. NGP.DoS.SSM 3.No.S675/15.03.302/2023-2024 के माध्यम से 29 फरवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 22 मई 2024 के निदेश DOR.MON.D-18/12-22-740/2024-25 द्वारा 29 अगस्त 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत अजिंठा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक मर्यादित, औरंगाबाद को दिनांक 28 अगस्त 2023 के निदेश सं. NGP.DoS.SSM 3.No.S675/15.03.302/2023-2024 के माध्यम से 29 फरवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 22 मई 2024 के निदेश DOR.MON.D-18/12-22-740/2024-25 द्वारा 29 अगस्त 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

अगस्त 23, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, अकलुज, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, अकलुज, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश NGP.DOS.SSM 2.No.S1389/15-04-616/2022-2023 द्वारा 24 अगस्त 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर यथासंशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 21 मई 2024 के निदेश DOR.MON/D-17/12.22.275/2024-25 द्वारा 24 अगस्त 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, अकलुज, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश NGP.DOS.SSM 2.No.S1389/15-04-616/2022-2023 द्वारा 24 अगस्त 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर यथासंशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 21 मई 2024 के निदेश DOR.MON/D-17/12.22.275/2024-25 द्वारा 24 अगस्त 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

अगस्त 22, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, केरल- अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 अगस्त 2022 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S3361/12-07-005/2022-2023 द्वारा थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, केरल को 23 अगस्त 2022 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया था तथा इसे पिछली बार 17 मई 2024 के निदेश सं. DOR.MON.D-15/12.16.051/2024-25  द्वारा 23 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया था।  

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 अगस्त 2022 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S3361/12-07-005/2022-2023 द्वारा थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, केरल को 23 अगस्त 2022 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया था तथा इसे पिछली बार 17 मई 2024 के निदेश सं. DOR.MON.D-15/12.16.051/2024-25  द्वारा 23 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया था।  

अगस्त 22, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – साईबाबा जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, लातूर, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 21 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2598/12-07-005/2022-2023 द्वारा साईबाबा जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, लातूर, महाराष्ट्र को 22 जनवरी 2023 तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर यथासंशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 16 जुलाई 2024 के निदेश DOR.MON.D-32/12.22.705/2024-25 द्वारा 22 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 21 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2598/12-07-005/2022-2023 द्वारा साईबाबा जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, लातूर, महाराष्ट्र को 22 जनवरी 2023 तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर यथासंशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 16 जुलाई 2024 के निदेश DOR.MON.D-32/12.22.705/2024-25 द्वारा 22 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया था।

अगस्त 21, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेशों की अवधि बढ़ाना – एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उप्र)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उप्र) को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश LKO.DOS.SED.No.S842/10-12-133/2022-23 द्वारा 24 फरवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया, तथा पिछली बार इसे 24 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया था।  

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उप्र) को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश LKO.DOS.SED.No.S842/10-12-133/2022-23 द्वारा 24 फरवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया, तथा पिछली बार इसे 24 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया था।  

अगस्त 16, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र- अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 18 मई 2018 के निदेश DCBS.CO.BSD-I/D-7/12.22.395/2017-18 द्वारा 18 नवंबर 2018 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किया था, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर यथासंशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 15 मई 2024 के निदेश DOR.MON.D-12/12.22.395/2024-25 द्वारा 17 अगस्त 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 17 अगस्त 2024 से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 18 मई 2018 के निदेश DCBS.CO.BSD-I/D-7/12.22.395/2017-18 द्वारा 18 नवंबर 2018 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किया था, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर यथासंशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 15 मई 2024 के निदेश DOR.MON.D-12/12.22.395/2024-25 द्वारा 17 अगस्त 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 17 अगस्त 2024 से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

अगस्त 09, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियमिता, बेंगलुरु, कर्नाटक - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 2 जनवरी 2020 के निदेश DOS.CO.UCB.BSD-III.D-2/12.23.283/2019-20 द्वारा श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियमिता, बेंगलुरु, कर्नाटक को 10 जुलाई 2020 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर यथासंशोधित किया गया तथा इसे पिछली बार दिनांक 6 मई 2024 के निदेश DOR.MON/D-11/12.23.283/2024-25 द्वारा 10 अगस्त 20024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 10 अगस्त 2024 से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।  

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 2 जनवरी 2020 के निदेश DOS.CO.UCB.BSD-III.D-2/12.23.283/2019-20 द्वारा श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियमिता, बेंगलुरु, कर्नाटक को 10 जुलाई 2020 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर यथासंशोधित किया गया तथा इसे पिछली बार दिनांक 6 मई 2024 के निदेश DOR.MON/D-11/12.23.283/2024-25 द्वारा 10 अगस्त 20024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 10 अगस्त 2024 से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।  

अगस्त 08, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – शिमशा सहकारा बैंक नियमिता, मद्दूर, मांड्या जिला – सर्वसमावेशी निदेश की अवधि बढ़ाना

दिनांक 31 मार्च 2021 को शिमशा सहकारी बैंक नियामिता, मद्दुर, मंड्या जिला (इसके बाद "बैंक" के रूप में संदर्भित) के वित्तीय स्थिति के संबंध में किए गए इसके सांविधिक निरीक्षण, जिसमें सीआरएआर (-) 79.74%, निवल मालियत ₹(-) 4.67 करोड़ और जमा क्षरण 19.61% का मूल्यांकन किया गया, से यह पता चला कि इसके वित्तीय स्थिति में काफी गिरावट आई है, अतः भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश BLR.DOS.SSMS.No.S2174/12-08-295/2022-23 द्वारा बैंक को दिनांक 24 फरवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति से सर्वसमावेशी निदेश(एआईडी) के अंतर्गत रखा। एआईडी को समय-समय पर बढ़ाया गया तथा पिछला विस्तार 24 अगस्त 2024 को कारोबार समाप्ति तक वैध है।

दिनांक 31 मार्च 2021 को शिमशा सहकारी बैंक नियामिता, मद्दुर, मंड्या जिला (इसके बाद "बैंक" के रूप में संदर्भित) के वित्तीय स्थिति के संबंध में किए गए इसके सांविधिक निरीक्षण, जिसमें सीआरएआर (-) 79.74%, निवल मालियत ₹(-) 4.67 करोड़ और जमा क्षरण 19.61% का मूल्यांकन किया गया, से यह पता चला कि इसके वित्तीय स्थिति में काफी गिरावट आई है, अतः भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश BLR.DOS.SSMS.No.S2174/12-08-295/2022-23 द्वारा बैंक को दिनांक 24 फरवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति से सर्वसमावेशी निदेश(एआईडी) के अंतर्गत रखा। एआईडी को समय-समय पर बढ़ाया गया तथा पिछला विस्तार 24 अगस्त 2024 को कारोबार समाप्ति तक वैध है।

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 22, 2024

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