प्रेस प्रकाशनियां - विनियमन सहकारी बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
The Reserve Bank of India (RBI), vide order April 15, 2025, has cancelled the licence of “Colour Merchants Co-operative Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat”. Consequently, the bank ceases to carry on banking business with effect from the close of business on April 16, 2025. Registrar of Cooperative Societies, Gujarat has also been requested to issue an order for winding up the bank and appoint a liquidator for the bank.
The Reserve Bank of India (RBI), vide order April 15, 2025, has cancelled the licence of “Colour Merchants Co-operative Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat”. Consequently, the bank ceases to carry on banking business with effect from the close of business on April 16, 2025. Registrar of Cooperative Societies, Gujarat has also been requested to issue an order for winding up the bank and appoint a liquidator for the bank.
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 अप्रैल 2024 के निदेश CO.DOS.SED. No. S370/45-11-001/2024-2025 के माध्यम से सर्वोदय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को 15 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था, जिसे समय- समय पर संशोधित किया गया और पिछली बार इसकी वैधता अवधि को 15 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 अप्रैल 2024 के निदेश CO.DOS.SED. No. S370/45-11-001/2024-2025 के माध्यम से सर्वोदय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को 15 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था, जिसे समय- समय पर संशोधित किया गया और पिछली बार इसकी वैधता अवधि को 15 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।
रिज़र्व बैंक सेवा प्रदान करने में दक्षता, पारदर्शिता और समयबद्धता बढ़ाने के लिए विनियामकीय अनुमोदन प्रक्रियाओं में शामिल सभी आंतरिक कार्यप्रवाह का एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण करने हेतु प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक ने पारदर्शी रूप में निर्बाध, सुरक्षित और तेज़ तरीके से सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित करते हुए विनियामक प्राधिकरणों, लाइसेंसों और अनुमोदनों के लिए ऑनलाइन आवेदनों को सुगम बनाने हेतु 28 मई 2024 को प्रवाह (विनियामक आवेदन, मान्यता, और प्राधिकृति के लिए प्लेटफ़ॉर्म) पोर्टल का शुभारंभ किया था।
रिज़र्व बैंक सेवा प्रदान करने में दक्षता, पारदर्शिता और समयबद्धता बढ़ाने के लिए विनियामकीय अनुमोदन प्रक्रियाओं में शामिल सभी आंतरिक कार्यप्रवाह का एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण करने हेतु प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक ने पारदर्शी रूप में निर्बाध, सुरक्षित और तेज़ तरीके से सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित करते हुए विनियामक प्राधिकरणों, लाइसेंसों और अनुमोदनों के लिए ऑनलाइन आवेदनों को सुगम बनाने हेतु 28 मई 2024 को प्रवाह (विनियामक आवेदन, मान्यता, और प्राधिकृति के लिए प्लेटफ़ॉर्म) पोर्टल का शुभारंभ किया था।
The Reserve Bank of India issued Directions under Section 35A read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 to National Urban Co-operative Bank Ltd., Pratapgarh, Uttar Pradesh vide Directive CO.DOS.SED.No.S369/45-11-001/2024-25 dated April 15, 2024, for a period of six months up to October 15, 2024, as modified from time to time, which were last extended up to close of business on April 15, 2025, vide Directive DOR.MON/D-89/12.28.017/2024-25 dated January 07, 2025. The Reserve Bank of India is satisfied that in the public interest, it is necessary to further extend the period of operation of the Directive beyond the close of business on April 15, 2025.
The Reserve Bank of India issued Directions under Section 35A read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 to National Urban Co-operative Bank Ltd., Pratapgarh, Uttar Pradesh vide Directive CO.DOS.SED.No.S369/45-11-001/2024-25 dated April 15, 2024, for a period of six months up to October 15, 2024, as modified from time to time, which were last extended up to close of business on April 15, 2025, vide Directive DOR.MON/D-89/12.28.017/2024-25 dated January 07, 2025. The Reserve Bank of India is satisfied that in the public interest, it is necessary to further extend the period of operation of the Directive beyond the close of business on April 15, 2025.
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 अप्रैल 2025 के आदेश द्वारा “शंकर राव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, अकलुज” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 11 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें। भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्न कारणों से बैंक का लाइसेंस रद्द किया: i) बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावनाएं नहीं हैं। इस प्रकार, यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11 (1) और धारा 22 (3) (डी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है; ii) बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धाराओं 22(3)(ए), 22(3)(बी), 22(3)(सी), 22(3)(डी) और 22(3)(ई) की अपेक्षाओं के अनुपालन में विफल रहा है; iii) बैंक का बने रहना उसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है; iv) बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा; तथा v) यदि बैंक को अपने बैंकिंग कारोबार को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो जनहित प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 अप्रैल 2025 के आदेश द्वारा “शंकर राव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, अकलुज” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 11 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें। भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्न कारणों से बैंक का लाइसेंस रद्द किया: i) बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावनाएं नहीं हैं। इस प्रकार, यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11 (1) और धारा 22 (3) (डी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है; ii) बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धाराओं 22(3)(ए), 22(3)(बी), 22(3)(सी), 22(3)(डी) और 22(3)(ई) की अपेक्षाओं के अनुपालन में विफल रहा है; iii) बैंक का बने रहना उसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है; iv) बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा; तथा v) यदि बैंक को अपने बैंकिंग कारोबार को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो जनहित प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा।
आज विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर जारी वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विषयों पर निदेशों के मसौदों को जारी किया है: भारतीय रिज़र्व बैंक (दबावग्रस्त आस्तियों का प्रतिभूतिकरण) निदेश, 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (सह-उधार व्यवस्था) निदेश, 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (स्वर्ण संपार्श्विक के बदले उधार) निदेश, 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-निधि आधारित ऋण सुविधाएं) निदेश, 2025
आज विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर जारी वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विषयों पर निदेशों के मसौदों को जारी किया है: भारतीय रिज़र्व बैंक (दबावग्रस्त आस्तियों का प्रतिभूतिकरण) निदेश, 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (सह-उधार व्यवस्था) निदेश, 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (स्वर्ण संपार्श्विक के बदले उधार) निदेश, 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-निधि आधारित ऋण सुविधाएं) निदेश, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दि करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर को दिनांक 29 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED No.S2729/12-07-005/2022-23 द्वारा 29 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे। इन्हें समय-समय पर संशोधित किया गया और पिछली बार इनकी वैधता अवधि को 29 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दि करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर को दिनांक 29 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED No.S2729/12-07-005/2022-23 द्वारा 29 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे। इन्हें समय-समय पर संशोधित किया गया और पिछली बार इनकी वैधता अवधि को 29 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली को दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश सं. DEL.DOS.EXG_SSM.No.S515/12-10-013/2022-2023 के माध्यम से 8 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 6 जनवरी 2025 के निदेश सं. DOR.MON.D-88/12.28.115/2024-25 के माध्यम से बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली को दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश सं. DEL.DOS.EXG_SSM.No.S515/12-10-013/2022-2023 के माध्यम से 8 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 6 जनवरी 2025 के निदेश सं. DOR.MON.D-88/12.28.115/2024-25 के माध्यम से बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दि शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, शिरपुर, महाराष्ट्र को दिनांक 5 अप्रैल 2024 के निदेश सं. CO.DOS.SED. No. S175/45-11-001/2024-2025 के माध्यम से 8 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 8 जनवरी 2025 के निदेश DOR.MON.D-90/12-21-364/2024-25 के माध्यम से 8 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दि शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, शिरपुर, महाराष्ट्र को दिनांक 5 अप्रैल 2024 के निदेश सं. CO.DOS.SED. No. S175/45-11-001/2024-2025 के माध्यम से 8 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 8 जनवरी 2025 के निदेश DOR.MON.D-90/12-21-364/2024-25 के माध्यम से 8 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 25 सितंबर 2023 के निदेश सं. AMD.DOS.SSM.No.S1053/11-03-039/2023-2024 द्वारा कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात को निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को दिनांक 17 दिसंबर 2024 के निदेश DOR.MON/D-86/12.21.039/2024-25 द्वारा 25 मार्च 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 25 सितंबर 2023 के निदेश सं. AMD.DOS.SSM.No.S1053/11-03-039/2023-2024 द्वारा कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात को निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को दिनांक 17 दिसंबर 2024 के निदेश DOR.MON/D-86/12.21.039/2024-25 द्वारा 25 मार्च 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।
गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज देश के विभिन्न भागों में संचालित सभी स्तरों के चुनिंदा शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के अध्यक्षों, प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उद्योग निकायों, यथा नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनयूसीएफडीसी) तथा नेशनल फेडरेशन ऑफ़ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक एंड क्रेडिट सोसाइटीज़ लिमिटेड (एनएएफ़सीयूबी) के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। यह बैठक रिज़र्व बैंक की अपनी विनियमित संस्थाओं के साथ सहभागिता की शृंखला के एक भाग के रूप में थी।
गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज देश के विभिन्न भागों में संचालित सभी स्तरों के चुनिंदा शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के अध्यक्षों, प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उद्योग निकायों, यथा नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनयूसीएफडीसी) तथा नेशनल फेडरेशन ऑफ़ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक एंड क्रेडिट सोसाइटीज़ लिमिटेड (एनएएफ़सीयूबी) के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। यह बैठक रिज़र्व बैंक की अपनी विनियमित संस्थाओं के साथ सहभागिता की शृंखला के एक भाग के रूप में थी।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अप्रैल 16, 2025