वापस लिए गए परिपत्र - भुगतान और निपटान प्रणाली - आरबीआई - Reserve Bank of India
वापस लिए गए परिपत्रों
आरपीसीडी.प्लान.बीसी.सं./ 31 / 04.09.01/ 2002-03 29 अक्टूबर 2002 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी सहित) और स्थानीय क्षेत्र के बैंक प्रिय महोदय, प्राथमिकता क्षेत्र को अग्रिम-ड्रिप सिंचाई/ स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली/ कृषि मशीनरी में डीलरों को प्रदान किया गया वित्त कृपया हमारे दिनांक 14 फरवरी 2001 मास्टर परिपत्र आरपीसीडी.सं. प्लान.बीसी./56/04.09.01/2000-2001 के पैरा 1.2.9(ix) का संदर्भ लें। जिसके द्वारा बैंकों को ड्रिप सिंचाई/ स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली/ कृषि मशीनरी के डीलरों को दिए जाने वाले वित्त को 'कृषि के लिए अप्रत्यक्ष वित्त' के अंतर्गत प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम के एक भाग के रूप में वर्गीकृत करने की सलाह दी गई थी, जो कुछ शर्तों के अधीन था और जिसकी अधिकतम सीमा "प्रति डीलर 10 लाख रुपये तक" थी।
आरपीसीडी.प्लान.बीसी.सं./ 31 / 04.09.01/ 2002-03 29 अक्टूबर 2002 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी सहित) और स्थानीय क्षेत्र के बैंक प्रिय महोदय, प्राथमिकता क्षेत्र को अग्रिम-ड्रिप सिंचाई/ स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली/ कृषि मशीनरी में डीलरों को प्रदान किया गया वित्त कृपया हमारे दिनांक 14 फरवरी 2001 मास्टर परिपत्र आरपीसीडी.सं. प्लान.बीसी./56/04.09.01/2000-2001 के पैरा 1.2.9(ix) का संदर्भ लें। जिसके द्वारा बैंकों को ड्रिप सिंचाई/ स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली/ कृषि मशीनरी के डीलरों को दिए जाने वाले वित्त को 'कृषि के लिए अप्रत्यक्ष वित्त' के अंतर्गत प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम के एक भाग के रूप में वर्गीकृत करने की सलाह दी गई थी, जो कुछ शर्तों के अधीन था और जिसकी अधिकतम सीमा "प्रति डीलर 10 लाख रुपये तक" थी।
आरपीसीडी.सं.एसपी.बीसी.16 /09.01.01/2002-03 11 सितंबर 2002 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) प्रिय महोदय, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) - तिमाही समीक्षा नोट प्रस्तुत करना कृपया एसजीएसवाई आरपीसीडी.एसपी.बीसी पर हमारे मास्टर परिपत्र के पैरा-20 का संदर्भ लें। 14/09.01.01/ 2001-02 दिनांक 17 अगस्त 2001 तथा अनुलग्नक-1, डीबीओडी परिपत्र संख्या बीपी.बीसी.3/21.03.038/2000 दिनांक 14 जुलाई 2000 के पैरा 6 के अनुसार बैंकों को आईआरडीपी/ एसजीएसवाई के कार्यान्वयन पर बोर्ड को प्रस्तुत समीक्षा नोट की एक प्रतिलिपि आरपीसीडी के केंद्रीय कार्यालय को सूचना एवं उपयोग के लिए नियमित रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक है।
आरपीसीडी.सं.एसपी.बीसी.16 /09.01.01/2002-03 11 सितंबर 2002 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) प्रिय महोदय, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) - तिमाही समीक्षा नोट प्रस्तुत करना कृपया एसजीएसवाई आरपीसीडी.एसपी.बीसी पर हमारे मास्टर परिपत्र के पैरा-20 का संदर्भ लें। 14/09.01.01/ 2001-02 दिनांक 17 अगस्त 2001 तथा अनुलग्नक-1, डीबीओडी परिपत्र संख्या बीपी.बीसी.3/21.03.038/2000 दिनांक 14 जुलाई 2000 के पैरा 6 के अनुसार बैंकों को आईआरडीपी/ एसजीएसवाई के कार्यान्वयन पर बोर्ड को प्रस्तुत समीक्षा नोट की एक प्रतिलिपि आरपीसीडी के केंद्रीय कार्यालय को सूचना एवं उपयोग के लिए नियमित रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक है।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 23, 2024