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अप्रैल 16, 2003
Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojana (SGSY)- Financing of Groups having defaulters
RPCD.No.SP.BC. 86 /09.01.01/2002-03April 16, 2003The Chairman and Managing DirectorAll Scheduled Commercial Banks(Except RRBs)Dear Sir,Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojana (SGSY)- Financing of Groups having defaultersPlease refer to our circular RPCD.SP.BC. 99/09.01.01/2001-02 dated June 4, 2002 communicating the definition of family and willful defaulters under the SGSY scheme as defined by the Government of India. Government of India has since clarified that it is des
RPCD.No.SP.BC. 86 /09.01.01/2002-03April 16, 2003The Chairman and Managing DirectorAll Scheduled Commercial Banks(Except RRBs)Dear Sir,Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojana (SGSY)- Financing of Groups having defaultersPlease refer to our circular RPCD.SP.BC. 99/09.01.01/2001-02 dated June 4, 2002 communicating the definition of family and willful defaulters under the SGSY scheme as defined by the Government of India. Government of India has since clarified that it is des
मार्च 07, 2003
वापस लिया गया w.e.f. 18/02/2022
भारतीय रिज़ॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 - प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात की पात्र जमाराशियों पर मासिक आधार पर ब्याज का भुगतान - ब्याज दावा प्रस्तुत करने के लिए फार्मेट में संशोधन - फार्म
भारतीय रिज़ॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 - प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात की पात्र जमाराशियों पर मासिक आधार पर ब्याज का भुगतान - ब्याज दावा प्रस्तुत करने के लिए फार्मेट में संशोधन - फार्म ए के लिए नया सॉफ्टवेयर लागू करनासंदर्भ :बैंपविवि.आरइटी. बीसी.सं. 79/12.01.001/2002-037 मार्च 2003 16 फाल्गुन 1924(शक)सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर) प्रिय महोदय,भारतीय रिज़ॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 - प्रारक्षित नकदी
भारतीय रिज़ॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 - प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात की पात्र जमाराशियों पर मासिक आधार पर ब्याज का भुगतान - ब्याज दावा प्रस्तुत करने के लिए फार्मेट में संशोधन - फार्म ए के लिए नया सॉफ्टवेयर लागू करनासंदर्भ :बैंपविवि.आरइटी. बीसी.सं. 79/12.01.001/2002-037 मार्च 2003 16 फाल्गुन 1924(शक)सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर) प्रिय महोदय,भारतीय रिज़ॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 - प्रारक्षित नकदी
जनवरी 11, 2003
Introduction of New Software for Form A Returns-Revised version
DBOD.CO.Ret.BC. 57/12.05.005/2002-03January 11, 2003To All Scheduled Commercial Banks(excluding Regional Rural Banks and Local Area Banks)Dear Sir, Introduction of New Software for Form A Returns-Revised version As you are aware, a new Software has been developed for submission of Form A returns to RBI. CDs of the revised version have already been made available to all scheduled commercial banks through our Regional Offices. 2. It has been decided to implement the pac
DBOD.CO.Ret.BC. 57/12.05.005/2002-03January 11, 2003To All Scheduled Commercial Banks(excluding Regional Rural Banks and Local Area Banks)Dear Sir, Introduction of New Software for Form A Returns-Revised version As you are aware, a new Software has been developed for submission of Form A returns to RBI. CDs of the revised version have already been made available to all scheduled commercial banks through our Regional Offices. 2. It has been decided to implement the pac
नवंबर 07, 2002
Rupee Export Credit Interest Rates
November 7, 2002IECD No. 10 /04.02.01/2002-03The Chairman/Chief Executive of All commercial banksDear Sir, Rupee Export Credit Interest Rates Please refer to annexure to our circular IECD.No.7/04.02.01/2002-03 dated September 23, 2002 which specifies interest rates on rupee export credit which can be charged by the banks for different categories. While the ceiling rates of interest have been indicated for the first two slabs of pre-shipment credit up to 180 days and f
November 7, 2002IECD No. 10 /04.02.01/2002-03The Chairman/Chief Executive of All commercial banksDear Sir, Rupee Export Credit Interest Rates Please refer to annexure to our circular IECD.No.7/04.02.01/2002-03 dated September 23, 2002 which specifies interest rates on rupee export credit which can be charged by the banks for different categories. While the ceiling rates of interest have been indicated for the first two slabs of pre-shipment credit up to 180 days and f
अक्‍तूबर 29, 2002
प्राथमिकता क्षेत्र को अग्रिम-ड्रिप सिंचाई/ स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली/कृषि मशीनरी में डीलरों को प्रदान किया गया वित्त

आरपीसीडी.प्लान.बीसी.सं./ 31 / 04.09.01/ 2002-03 29 अक्टूबर 2002 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी सहित) और स्थानीय क्षेत्र के बैंक प्रिय महोदय, प्राथमिकता क्षेत्र को अग्रिम-ड्रिप सिंचाई/ स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली/ कृषि मशीनरी में डीलरों को प्रदान किया गया वित्त कृपया हमारे दिनांक 14 फरवरी 2001 मास्टर परिपत्र आरपीसीडी.सं. प्लान.बीसी./56/04.09.01/2000-2001 के पैरा 1.2.9(ix) का संदर्भ लें। जिसके द्वारा बैंकों को ड्रिप सिंचाई/ स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली/ कृषि मशीनरी के डीलरों को दिए जाने वाले वित्त को 'कृषि के लिए अप्रत्यक्ष वित्त' के अंतर्गत प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम के एक भाग के रूप में वर्गीकृत करने की सलाह दी गई थी, जो कुछ शर्तों के अधीन था और जिसकी अधिकतम सीमा "प्रति डीलर 10 लाख रुपये तक" थी।

आरपीसीडी.प्लान.बीसी.सं./ 31 / 04.09.01/ 2002-03 29 अक्टूबर 2002 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी सहित) और स्थानीय क्षेत्र के बैंक प्रिय महोदय, प्राथमिकता क्षेत्र को अग्रिम-ड्रिप सिंचाई/ स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली/ कृषि मशीनरी में डीलरों को प्रदान किया गया वित्त कृपया हमारे दिनांक 14 फरवरी 2001 मास्टर परिपत्र आरपीसीडी.सं. प्लान.बीसी./56/04.09.01/2000-2001 के पैरा 1.2.9(ix) का संदर्भ लें। जिसके द्वारा बैंकों को ड्रिप सिंचाई/ स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली/ कृषि मशीनरी के डीलरों को दिए जाने वाले वित्त को 'कृषि के लिए अप्रत्यक्ष वित्त' के अंतर्गत प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम के एक भाग के रूप में वर्गीकृत करने की सलाह दी गई थी, जो कुछ शर्तों के अधीन था और जिसकी अधिकतम सीमा "प्रति डीलर 10 लाख रुपये तक" थी।

सितंबर 28, 2002
Special Financial Package for large value exports -Rupee credit interest rates
Reserve Bank of IndiaIndustrial & Export Credit Department Central Office,Central Office Building,Post Bag - 10030,Mumbai - 400 001. IECD.No. 8 /04.02.01/2002-2003September 28, 2002The Chairmen/Chief Executives of all commercial banksDear Sir, Special Financial Package for large value exports -Rupee credit interest ratesPlease refer to our circular IECD.No.5/04.02.01/2001-02 dated September 24, 2001 on the above subject. A special financial package was drawn
Reserve Bank of IndiaIndustrial & Export Credit Department Central Office,Central Office Building,Post Bag - 10030,Mumbai - 400 001. IECD.No. 8 /04.02.01/2002-2003September 28, 2002The Chairmen/Chief Executives of all commercial banksDear Sir, Special Financial Package for large value exports -Rupee credit interest ratesPlease refer to our circular IECD.No.5/04.02.01/2001-02 dated September 24, 2001 on the above subject. A special financial package was drawn
सितंबर 11, 2002
Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojana(SGSY)- Group Life Insurance Scheme
Reserve Bank of India Rural Planning & Credit Department Central Office Central Office Building, 13th Floor Mumbai – 400 001 RPCD.SP.BC. 15 /09.01.01/2002-03 September 11, 2002 The Chairman / Managing Director All Indian Scheduled Commercial Banks (Excluding RRBs) Dear Sir, Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojana(SGSY)- Group Life Insurance Scheme Please refer to Para 8 of our Master Circular on SGSY RPCD.SP.BC. 14/09.01.01/2001-02 dated 17 August 2001 and Para 4.36 of
Reserve Bank of India Rural Planning & Credit Department Central Office Central Office Building, 13th Floor Mumbai – 400 001 RPCD.SP.BC. 15 /09.01.01/2002-03 September 11, 2002 The Chairman / Managing Director All Indian Scheduled Commercial Banks (Excluding RRBs) Dear Sir, Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojana(SGSY)- Group Life Insurance Scheme Please refer to Para 8 of our Master Circular on SGSY RPCD.SP.BC. 14/09.01.01/2001-02 dated 17 August 2001 and Para 4.36 of
सितंबर 11, 2002
स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) - तिमाही समीक्षा नोट प्रस्तुत करना

आरपीसीडी.सं.एसपी.बीसी.16 /09.01.01/2002-03 11 सितंबर 2002 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) प्रिय महोदय, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) - तिमाही समीक्षा नोट प्रस्तुत करना कृपया एसजीएसवाई आरपीसीडी.एसपी.बीसी पर हमारे मास्टर परिपत्र के पैरा-20 का संदर्भ लें। 14/09.01.01/ 2001-02 दिनांक 17 अगस्त 2001 तथा अनुलग्नक-1, डीबीओडी परिपत्र संख्या बीपी.बीसी.3/21.03.038/2000 दिनांक 14 जुलाई 2000 के पैरा 6 के अनुसार बैंकों को आईआरडीपी/ एसजीएसवाई के कार्यान्वयन पर बोर्ड को प्रस्तुत समीक्षा नोट की एक प्रतिलिपि आरपीसीडी के केंद्रीय कार्यालय को सूचना एवं उपयोग के लिए नियमित रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक है।

आरपीसीडी.सं.एसपी.बीसी.16 /09.01.01/2002-03 11 सितंबर 2002 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) प्रिय महोदय, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) - तिमाही समीक्षा नोट प्रस्तुत करना कृपया एसजीएसवाई आरपीसीडी.एसपी.बीसी पर हमारे मास्टर परिपत्र के पैरा-20 का संदर्भ लें। 14/09.01.01/ 2001-02 दिनांक 17 अगस्त 2001 तथा अनुलग्नक-1, डीबीओडी परिपत्र संख्या बीपी.बीसी.3/21.03.038/2000 दिनांक 14 जुलाई 2000 के पैरा 6 के अनुसार बैंकों को आईआरडीपी/ एसजीएसवाई के कार्यान्वयन पर बोर्ड को प्रस्तुत समीक्षा नोट की एक प्रतिलिपि आरपीसीडी के केंद्रीय कार्यालय को सूचना एवं उपयोग के लिए नियमित रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक है।

अगस्त 31, 2002
वापस लिया गया w.e.f. 13/05/2022
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार - एग्रीक्लिनिक और कृषि व्यापार केंद्रों के वित्तपोषण हेतु योजना
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार - एग्रीक्लिनिक और कृषिव्यापार केंद्रों के वित्तपोषण हेतु योजनाग्राआऋवि.पीएलएफएस.बीसी.सं.12/05.02.02/2002-03 31 अगस्त 2002अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अतिरिक्त) महोदयप्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार - एग्रीक्लिनिक और कृषि व्यापार केंद्रों के वित्तपोषण हेतु योजनाकृपया दिनांक 31 अगस्त 2001 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.पीएलएफएस. बीसी.सं.18/ 05.02.02/2001-02 देखें,
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार - एग्रीक्लिनिक और कृषिव्यापार केंद्रों के वित्तपोषण हेतु योजनाग्राआऋवि.पीएलएफएस.बीसी.सं.12/05.02.02/2002-03 31 अगस्त 2002अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अतिरिक्त) महोदयप्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार - एग्रीक्लिनिक और कृषि व्यापार केंद्रों के वित्तपोषण हेतु योजनाकृपया दिनांक 31 अगस्त 2001 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.पीएलएफएस. बीसी.सं.18/ 05.02.02/2001-02 देखें,
जून 06, 2002
Special Financial Package for large value exports
IECD NO.24/04.02.01/2001-2002June 6, 2002The Chairmen/Chief Executives of all Commercial BanksDear sir, Special Financial Package for large value exports Please refer to our circular IECD.No.5/04.02.01/2001-2002 dated September 24, 2001 in terms of which only manufacturer exporters with export contracts of Rs.100 crore and above in value terms in one year were eligible for the special financial package.2. It is clarified that the above facility would be available also
IECD NO.24/04.02.01/2001-2002June 6, 2002The Chairmen/Chief Executives of all Commercial BanksDear sir, Special Financial Package for large value exports Please refer to our circular IECD.No.5/04.02.01/2001-2002 dated September 24, 2001 in terms of which only manufacturer exporters with export contracts of Rs.100 crore and above in value terms in one year were eligible for the special financial package.2. It is clarified that the above facility would be available also

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 23, 2024

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