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फ़र॰ 18, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर18 फरवरी 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स बालभारती फाइनान्स लिमिटेड, सेन्ट्रल थिएटर बिल्डिंग, वेटरिनरी हॉस्पिटल रोड, इरोड-638 001, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 9 फरवरी 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क)
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर18 फरवरी 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स बालभारती फाइनान्स लिमिटेड, सेन्ट्रल थिएटर बिल्डिंग, वेटरिनरी हॉस्पिटल रोड, इरोड-638 001, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 9 फरवरी 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क)
फ़र॰ 16, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर16 फरवरी 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स एस्कॉर्टस् कन्ज्ॅयूमर क्रेडिट लिमिटेड, प्रिन्स आर्केड, तीसरी मंज़िल, 22-ए, कँथेड्रिल रोड, चेन्नै-600 086, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 25 जनवरी 2002 को नामंजूर कर दिया है।अत: उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धार
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर16 फरवरी 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स एस्कॉर्टस् कन्ज्ॅयूमर क्रेडिट लिमिटेड, प्रिन्स आर्केड, तीसरी मंज़िल, 22-ए, कँथेड्रिल रोड, चेन्नै-600 086, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 25 जनवरी 2002 को नामंजूर कर दिया है।अत: उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धार
फ़र॰ 08, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर8 फरवरी 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स सदर्न उद्यान्स लिमिटेड, 3-2-870/3, वीएनआर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, काचीगुडा स्टेशन रोड, हैदराबाद-27, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 6 फरवरी 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर8 फरवरी 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेसर्स सदर्न उद्यान्स लिमिटेड, 3-2-870/3, वीएनआर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, काचीगुडा स्टेशन रोड, हैदराबाद-27, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 6 फरवरी 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के
फ़र॰ 05, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर5 फरवरी 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए बाला सुन्दर विनयागर फाइनांस लिमिटेड, प्रिया कॉम्प्लैक्स, दूसरी मंज़िल, ब्रिज रोड, पल्लीपालयम, इरोड-638 006, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 2 फरवरी 2002 को नामंजूर कर दिया है।
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर5 फरवरी 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए बाला सुन्दर विनयागर फाइनांस लिमिटेड, प्रिया कॉम्प्लैक्स, दूसरी मंज़िल, ब्रिज रोड, पल्लीपालयम, इरोड-638 006, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 2 फरवरी 2002 को नामंजूर कर दिया है।
फ़र॰ 05, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर5 फरवरी 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए युनिप्रो फाइनांस लिमिटेड, एनपी 32 तथा 46, तिरु-वि-का इंडस्ट्रियल एस्टेट, एक्काडुथंगल, गिंडी, चेन्नै-600 032, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 2 फरवरी 2002 को नामंजूर कर दिया है
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर5 फरवरी 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए युनिप्रो फाइनांस लिमिटेड, एनपी 32 तथा 46, तिरु-वि-का इंडस्ट्रियल एस्टेट, एक्काडुथंगल, गिंडी, चेन्नै-600 032, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 2 फरवरी 2002 को नामंजूर कर दिया है
फ़र॰ 04, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर4 फरवरी 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (1)के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैसर्स पंचवटी लीजिंग एण्ड हायर पर्चेज़ प्राइवेट लिमिटेड, काली नदी रोड, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 31 जनवरी 2002 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर4 फरवरी 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (1)के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैसर्स पंचवटी लीजिंग एण्ड हायर पर्चेज़ प्राइवेट लिमिटेड, काली नदी रोड, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 31 जनवरी 2002 को नामंजूर कर दिया है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (
फ़र॰ 04, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर4 फरवरी 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए तृप्ता फिनवेस्ट लिमिटेड, आइडी/14, सेक्टर 7, रोहिणी, नई दिल्ली-110 085, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 2 फरवरी 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकती। साथ ही यह कंपनी रिज़र्व बै
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर4 फरवरी 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए तृप्ता फिनवेस्ट लिमिटेड, आइडी/14, सेक्टर 7, रोहिणी, नई दिल्ली-110 085, द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 2 फरवरी 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकती। साथ ही यह कंपनी रिज़र्व बै
फ़र॰ 04, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन निरस्त
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन निरस्त4 फरवरी 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (6)के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए तुलुनाडु फाइनान्स एण्ड डेवलपमेंट्स लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय -तुलुनाडु टॉवर्स, कोर्ट रोड, उडुपी-576 101 पर स्थित है, को दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र 31 जनवरी 2002 को निरस्त कर दिया है।अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं क
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन निरस्त4 फरवरी 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (6)के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए तुलुनाडु फाइनान्स एण्ड डेवलपमेंट्स लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय -तुलुनाडु टॉवर्स, कोर्ट रोड, उडुपी-576 101 पर स्थित है, को दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र 31 जनवरी 2002 को निरस्त कर दिया है।अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं क
फ़र॰ 02, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन निरस्त
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन निरस्त2 फरवरी 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए वित्तीय कंपनी मैसर्स शिवानंद फाइनांस लिमिटेड, 4 लक्ष्मी नारायण शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सायन-ट्रॉम्बे रोड, चेंबूर, मुंबई 400 071 को दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र 27 दिसंबर 2001 को निरस्त कर दिया है।अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन निरस्त2 फरवरी 2002भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए वित्तीय कंपनी मैसर्स शिवानंद फाइनांस लिमिटेड, 4 लक्ष्मी नारायण शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सायन-ट्रॉम्बे रोड, चेंबूर, मुंबई 400 071 को दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र 27 दिसंबर 2001 को निरस्त कर दिया है।अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर
फ़र॰ 02, 2002
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर2 फरवरी 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए सदर्न ओटो फाइनांस लिमिटेड, 839, अन्ना सालै, चेन्नै-600 002, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 31 जनवरी 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 193
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर2 फरवरी 2002जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए सदर्न ओटो फाइनांस लिमिटेड, 839, अन्ना सालै, चेन्नै-600 002, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन दिनांक 31 जनवरी 2002 को नामंजूर कर दिया है।अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 193

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022

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