प्रेस प्रकाशनियां - विनियमित गैर-बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
15 नवंबर 2021 रिज़र्व बैंक ने चयनित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए आंतरिक ओम्बड्समैन तंत्र की शुरुआत की दिनांक 8 अक्तूबर 2021 के मौद्रिक नीति वक्तव्य के भाग के रूप में जारी “विकासात्मक और विनियामक नीति पर वक्तव्य” में घोषितानुसार, रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 (एम) के साथ पठित 45 (एल) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पैरा 2 में उल्लिखित कतिपय प्रकार की एनबीएफसी को छोड़कर, 10 या अधिक शाखाओं वाली जमा स्वीकार करने वाल
15 नवंबर 2021 रिज़र्व बैंक ने चयनित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए आंतरिक ओम्बड्समैन तंत्र की शुरुआत की दिनांक 8 अक्तूबर 2021 के मौद्रिक नीति वक्तव्य के भाग के रूप में जारी “विकासात्मक और विनियामक नीति पर वक्तव्य” में घोषितानुसार, रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 (एम) के साथ पठित 45 (एल) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पैरा 2 में उल्लिखित कतिपय प्रकार की एनबीएफसी को छोड़कर, 10 या अधिक शाखाओं वाली जमा स्वीकार करने वाल
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022