लिस्ट देखें - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹36,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए दो दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री ( पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।
क्र. सं.
प्रतिभूति
चुकौती की तारीख
अधिसूचित राशि
(₹ करोड़)
भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना
नीलामी की तारीख
भुगतान की तारीख
1
6.64% जीएस 2027
09 दिसंबर 2027
6,000
एफ़ सं. 4(1)-बी (डब्ल्यूएंडएम)/ 2025
दिनांकित
28 मार्च 2025
4 अप्रैल 2025 (शुक्रवार)
7 अप्रैल 2025 (सोमवार)
2
6.79% जीएस 2034
07 अक्तूबर 2034
30,000
Total
36,000
आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिसंबर 2024 के अंत के लिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति से संबंधित आंकड़े जारी किए [1]।
दिसंबर 2024 के अंत में आईआईपी की मुख्य बातें:
भारत पर अनिवासियों के निवल दावे 2024-25 की तीसरी तिमाही के दौरान 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर दिसंबर 2024 में 364.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गए।
भारतीय निवासियों की विदेशी वित्तीय आस्तियों में 40.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की गिरावट आई और भारत में गैर-निवासियों के दावों में भी 29.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर गिरावट आई, जिसके परिणामस्वरूप भारत की निवल विदेशी देयतों में वृद्धि हुई। (तालिका 1)।
अक्तूबर-दिसंबर 2024 के दौरान भारतीय निवासियों के विदेशी आस्तियों में कमी का मुख्य कारण आरक्षित आस्तियों में 70.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की गिरावट है।
तथापि, आरक्षित आस्तियों में दिसंबर 2023 की तुलना में 13.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई।
तिमाही के दौरान आवक प्रत्यक्ष और पोर्टफोलियो निवेश में गिरावट के कारण भारत की विदेशी देयताओं में कमी आई, हालांकि व्यापार ऋण, ऋण और मुद्रा तथा जमाराशियों में वृद्धि दर्ज की गई।
दिसंबर 2024 में भारत की कुल अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय आस्तियों में आरक्षित आस्तियों की हिस्सेदारी 59.0 प्रतिशत रही (तालिका 2)।
अन्य मुद्राओं की तुलना में रुपये की विनिमय दर में परिवर्तन ने, अमेरिकी डॉलर में मूल्यन करने पर, देयताओं में परिवर्तन को प्रभावित किया।
भारत की अंतर्राष्ट्रीय देयताओं की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय आस्तियों का अनुपात दिसंबर 2024 में बढ़कर 74.7 प्रतिशत हो गया, जो एक वर्ष पहले 73.1 प्रतिशत था।
कुल बाह्य देयताओं में ऋण देयताओं की हिस्सेदारी दिसंबर 2024 में बढ़कर 53.6 प्रतिशत हो गया, जो एक तिमाही पहले 52.9 प्रतिशत और एक वर्ष पहले 51.2 प्रतिशत था (तालिका 3)।
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों के आकलन के आधार पर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 अप्रैल 2025 से एकल प्राथमिक व्यापारियों (एसपीडी) को मौजूदा रेपो दर पर उपलब्ध कराई जाने वाली कुल सीमा को ₹10,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹15,000 करोड़ करने का निर्णय लिया है। एकल एसपीडी के लिए सीमा उन्हें अलग से सूचित की जा रही है। सुविधा के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 मार्च 2025 के आदेश द्वारा पोरबंदर कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला पोरबंदर, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 मार्च 2025 के आदेश द्वारा दि संतरामपुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, संतरामपुर, महीसागर जिला, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘सहकारी बैंक - जमाराशियों पर ब्याज दर’ और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
फरवरी 2025 के दौरान सेवाओं के निर्यातों और आयातों का मूल्य निम्नलिखित सारणी में दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार (मिलियन अमेरिकी डॉलर) माह प्राप्तियां (निर्यात) भुगतान (आयात) अक्तूबर – 2024 34,411 (22.7) 17,232 (28.0) नवंबर – 2024 32,109 (14.2) 17,246 (26.1) दिसंबर – 2024 36,967 (16.9)
भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 9,000 2 अप्रैल 2025 (बुधवार) 3 अप्रैल 2025 (गुरुवार) 2 182 दिवसीय 5,000 3 364 दिवसीय 5,000 कुल 19,000
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 मार्च 2025 के आदेश द्वारा फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'उधारकर्ता द्वारा देय बकाया राशि का निपटान' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹52.70 लाख (बावन लाख सत्तर हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 30ए की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 12 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
रिज़र्व बैंक ने बड़े आकार की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए एक सम्मेलन 28 मार्च 2025 को चेन्नई में आयोजित किया। इस सम्मेलन में बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) के अध्यक्ष, एमडी और सीईओ तथा एनबीएफसी के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने भाग लिया। यह सम्मेलन उन पर्यवेक्षी बैठकों की शृंखला का हिस्सा था, जो रिज़र्व बैंक अपनी विनियमित संस्थाओं के प्रमुख हितधारकों के साथ करता रहा है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 मार्च 2025 के आदेश द्वारा महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए
आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर तीसरी तिमाही, अर्थात्, अक्तूबर-दिसंबर 2024-25 के भुगतान संतुलन (बीओपी) के आंकड़े जारी किए। इन आंकड़ों के आधार पर, अप्रैल- दिसंबर 2024 के दौरान विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में परिवर्तन के स्रोत सारणी 1 में दिए गए हैं: सारणी 1: विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में परिवर्तन के स्रोत * (बिलियन अमेरिकी डॉलर) मदें अप्रैल- दिसंबर 2023 अप्रैल- दिसंबर 2024 I. चालू खाता शेष -30.7 -37.1 II. पूंजी लेखा (निवल राशि) (क से च तक) 63.6 23.3 ए. विदेशी निवेश (i+ii) 40.5 11.0 (i) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 7.8 1.6 (ii) पोर्टफोलियो निवेश 32.7 9.4 जिसमें से:
तीसरी तिमाही अर्थात् अक्तूबर - दिसंबर 2024-25 के लिए भारत के भुगतान संतुलन (बीओपी) से संबंधित प्रारंभिक आंकड़े,विवरण । और ।। में प्रस्तुत किए गए हैं। 2024-25 की तीसरी तिमाही के दौरान भारत के भुगतान संतुलन की मुख्य बातें भारत का चालू खाता घाटा (सीएडी) 2023-24 की तीसरी तिमाही के 10.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 1.1 प्रतिशत) से बढ़कर 2024-25 की तीसरी तिमाही में 11.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 1.1 प्रतिशत) हो गया, लेकिन 2024-25 की दूसरी तिमाही के 16.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 1.8 प्रतिशत)[1]
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 मार्च 2025 के आदेश द्वारा दि सिटीजन्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर (बैंक) पर ‘पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ़)’ के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹15.00 लाख (पंद्रह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 मार्च 2025 के आदेश द्वारा दि कांगरा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश (बैंक) पर उन शर्तों, जिनके अधीन इसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग लाइसेंस जारी किया गया था, के अननुपालन के लिए ₹25.00 लाख (पच्चीस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया गया है।
1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां* (₹करोड़) मद 2024 2025 घट-बढ़ 22 मार्च 14 मार्च 21 मार्च सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार - - 0 0 0 4.2 राज्य सरकारें 13251 23828 19192 -4636 5941 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है। 2. विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि * मद 21 मार्च 2025 तक निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ सप्ताह मार्च 2024 की समाप्ति पर वर्ष ₹ करोड़ मिलियन अ.$ ₹ करोड़ मिलियन अ.$ ₹ करोड़ मिलियन अ.$ ₹ करोड़ मिलियन अ.$ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 कुल आरक्षित निधि 5662867 658800 -29923 4529 271611 12381 303259 16168 1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां# 4803678 558856 -44357 1669 41834 -12094 64285 -9408 1.2 स्वर्ण 664219 77275 16946 2883 224900 24600 234809 25788 1.3 विशेष आहरण अधिकार 156784 18240 -2110 -22 5561 108 4838 21 1.4 आईएमएफ में आरक्षित निधि की स्थिति 38186 4429 -402 -2 -683 -233 -674 -233 * घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है। # इसमें (ए) भारतीय रिज़र्व बैंक की एसडीआर धारिता, क्योंकि वे एसडीआर धारिता के तहत शामिल हैं; (बी) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी बॉण्ड में निवेश; और (सी) सार्क और एसीयू मुद्रा स्वैप व्यवस्था के तहत उधार दी गई राशि, शामिल नहीं है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 मार्च 2025 के आदेश द्वारा यूसीए फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली (कंपनी) पर उन विशिष्ट शर्तों, जिनके अंतर्गत कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (आरबीआई अधिनियम) की धारा 45आईए(5) के अंतर्गत आरबीआई द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) जारी किया गया था, के अननुपालन के लिए ₹4.10 लाख (चार लाख दस हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
अवधि 5-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 1,00,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 38,423 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 38,423 कट ऑफ दर (%) 6.26 भारित औसत दर (%) 6.28 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत लागू नहीं
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 28 मार्च 2025, शुक्रवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्र. सं. अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 1,00,000 5 पूर्वाह्न 11:30 से मध्याह्न 12:00 2 अप्रैल 2025 (बुधवार)
अवधि 5-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 50,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 85,380 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 50,001 कट ऑफ दर (%) 6.37 भारित औसत दर (%) 6.57 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत 58.71
मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,00,525.74 6.14 3.50-7.35 I. मांग मुद्रा 16,238.23 6.16 5.15-6.35 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,06,476.50 6.14 6.00-6.99 III. बाज़ार रेपो 1,76,079.11 6.14 3.50-6.35 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,731.90 6.29 6.20-7.35 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 1,640.37 6.31 5.50-7.40 II. मीयादी मुद्रा@@ 745.00 - 6.60-8.05 III. ट्राइपार्टी रेपो 22,477.00 7.26 5.75-7.60 IV. बाज़ार रेपो 776.63 7.04 7.00-7.10 V. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 मार्च 2025 के आदेश द्वारा श्री गणेश को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गुलबर्ग, कर्नाटक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक’ और ‘शहरी सहकारी बैंक के लाभ में से सार्वजनिक/धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए दान/अंशदान’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.50 लाख (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 मार्च 2025 के आदेश द्वारा दि तुमकूर वीरशैव को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कर्नाटक (बैंक) पर ‘पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ़)’ के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹ 50,000/- (पचास हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 मार्च 2025 के आदेश द्वारा मिखेल कैपिटलाइज़ प्राइवेट लिमिटेड, केरल (कंपनी) पर ‘मास्टर निदेश- भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- स्केल आधारित विनियमन) निदेश, 2023’ के साथ पठित मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - गैर-प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा स्वीकार न करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016' के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 मार्च 2025 के आदेश द्वारा दि शोलिंगहुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, वेल्लोर, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध – यूसीबी’, तथा ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 मार्च 2025 के आदेश द्वारा दि निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, तेलंगाना (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 मार्च 2025 के आदेश द्वारा केरल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोझिकोड, केरल (बैंक) पर ‘पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ़)’ के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹ 50,000/- (पचास हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 मार्च 2025 के आदेश द्वारा बागलकोट डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागलकोट, कर्नाटक (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली छमाही (अप्रैल से सितंबर 2025) के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) की सीमा ₹1,50,000 करोड़ होगी। जब भारत सरकार अर्थोपाय अग्रिम सीमा के 75 प्रतिशत का उपयोग कर लेगी तब भारतीय रिज़र्व बैंक नए बाजार ऋणों को जारी कर सकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के परामर्श से किसी भी समय, सीमा को संशोधित करने की छूट अपने पास रखता है।
(जून 2025 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए) भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा, जून 2025 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए खज़ाना बिलों के निर्गम हेतु कैलेंडर को निम्नानुसार अधिसूचित करता है: खज़ाना बिलों की नीलामी के लिए अधिसूचित राशि (1 अप्रैल 2025 से 30 जून 2025) (₹ करोड़)
संस्थागत और खुदरा निवेशकों को उनके निवेश की कार्यकुशल योजना बनाने और सरकारी प्रतिभूति बाजार में पारदर्शिता एवं स्थिरता प्रदान करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार के परामर्श से वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली छमाही (01 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025) के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड (एसजीआरबी) सहित सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम हेतु सांकेतिक कैलेंडर को एतद्द्वारा अधिसूचित करता है। निर्गम कैलेंडर निम्नानुसार है:
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 मार्च 2025 के आदेश द्वारा दि जालना पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालना, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक के ‘स्वर्ण ऋण – एकबारगी चुकौती – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹0.75 लाख (पचहत्तर हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
कारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) और प्रत्यय विषयक जानकारी भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 मार्च 2025 के आदेश द्वारा दि को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, परालाखेमुंडी, ओडिशा (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध- शहरी सहकारी बैंक’ और ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’
मार्च 2025 माह के दौरान प्राप्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) की ऋण और जमा ब्याज दरों के आंकड़े तालिका 1 से 7 में दर्शाए गए हैं।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 मार्च 2025 के आदेश द्वारा एनकेजीएसबी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, मुंबई (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अग्रिमों का प्रबंधन – शहरी सहकारी बैंक’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹15.00 लाख (पंद्रह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
दिनांक 15 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/1933 के माध्यम से घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अगली सूचना तक मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा, जिनका प्रत्यावर्तन अगले कार्य दिवस पर होगा।
फरवरी 2025 माह के लिए 41 चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से जुटाए गए बैंक ऋण के क्षेत्रवार अभिनियोजन संबंधी आंकड़े, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अभिनियोजित कुल खाद्येतर ऋण का लगभग 95 प्रतिशत होता है, विवरण I और II में दिए गए हैं। वर्ष-दर-वर्ष (व-द-व) आधार पर देखें तो, खाद्येतर
अवधि 1-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 75,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 21,392 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 21,392 कट ऑफ दर (%) 6.26 भारित औसत दर (%) 6.26 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत लागू नहीं
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,87,112.89 6.14 3.00-6.46 I. मांग मुद्रा 13,209.17 6.20 5.15-6.35 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,14,106.80 6.10 5.60-6.26 III. बाज़ार रेपो 1,58,230.02 6.23 3.00-6.40 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,566.90 6.45 6.45-6.46
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत श्री महालक्ष्मी अर्बन को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लिमिटेड, गोकक को दिनांक 26 सितंबर 2024 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S4800/12-23-151/2024-2025 के माध्यम से 27 मार्च 2025 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 27 मार्च 2025 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।
दिनांक 6 फरवरी 2020 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के अनुच्छेद 1(x) के अनुसार, एकल प्राथमिक व्यापारियों (एसपीडी) को दिनांक 6 फरवरी 2020 के वर्तमान चलनिधि प्रबंधन ढांचे के अंतर्गत सभी एकदिवसीय चलनिधि प्रबंधन परिचालनों (सीमांत स्थायी सुविधा को छोड़कर) में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। एसपीडी को मामला-दर-मामला आधार पर दीर्घावधि परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) परिचालनों और दैनिक वीआरआर जैसे अन्य परिचालनों में भी भाग लेने की अनुमति दी गई थी।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 मार्च 2025 के आदेश द्वारा पंजाब एंड सिंध बैंक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'बड़े ऋणों पर सूचना का केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलएलसी) - रिपोर्टिंग में संशोधन' के साथ पठित 'सभी बैंकों में बड़े सामान्य एक्सपोज़र के एक केंद्रीय भंडार का निर्माण' और 'वित्तीय समावेशन - बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच – सामान्य बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए)' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹68.20 लाख (अड़सठ लाख बीस हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 51(1) के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 मार्च 2025 के आदेश द्वारा एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹75.00 लाख (पचहत्तर लाख रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 मार्च 2025 के आदेश द्वारा केएलएम एक्सिवा फिनवेस्ट लिमिटेड (कंपनी) पर ‘भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – स्केल आधारित विनियमन) निदेश, 2023’ संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों में उल्लिखित ‘लाभांश की घोषणा’ से संबंधित
दिनांक 15 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/1933 के माध्यम से घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अगली सूचना तक मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा, जिनका प्रत्यावर्तन अगले कार्य दिवस पर होगा। 2. चलनिधि स्थितियों के आकलन के आधार पर, यह निर्णय लिया गया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 21 मार्च 2025 को समाप्त सप्ताह के लिए आरक्षित मुद्रा पर आंकड़े आज जारी किए।
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ज़ेडआई के अनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि 2025-26 के दौरान मौद्रिक नीति समिति की बैठकें निम्नलिखित तिथियों पर आयोजित की जाएंगी:
नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि ₹14,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ ₹7,000 करोड़ II. प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 95 121 117 (ii) राशि ₹27422.500 करोड़ ₹43554 करोड़ ₹41076.550 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्य/ प्रतिफल 98.4005 96.8523 93.9390 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.5199%) (परिपक्वता प्रतिफल: 6.5179%) (परिपक्वता प्रतिफल: 6.4698%) IV. स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां
I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्य ₹14,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ ₹7,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्य और कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिफल 98.4005 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.5199%) 96.8523 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.5179%) 93.9390 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.4698%) IV. स्वीकृत कुल अंकित मूल्य ₹14,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ ₹7,000 करोड़
अवधि 1-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 75,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 35,486 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 35,486 कट ऑफ दर (%) 6.26 भारित औसत दर (%) 6.27 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत लागू नहीं
मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,97,724.73 6.25 5.15-6.65 I. मांग मुद्रा 18,953.50 6.30 5.15-6.45 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,11,280.25 6.21 5.50-6.40 III. बाज़ार रेपो 1,65,836.08 6.35 5.70-6.60 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,654.90 6.60 6.60-6.65 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 345.50 6.42 6.05-6.50 II. मीयादी मुद्रा@@ 220.00 - 6.80-7.30 III. ट्राइपार्टी रेपो 2,735.75 6.78 6.40-7.25 IV. बाज़ार रेपो 999.41 6.80 6.80-6.80 V. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 25, 2025