Press Releases - Consumer Education and Protection - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
अगस्त 02, 2019
छह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
2 अगस्त 2019 छह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत
2 अगस्त 2019 छह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत
अगस्त 02, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने छह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
2 अगस्त 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने छह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. स्तुति टाइ-अप प्राइवेट लिमिटेड 30, जदुनाथ डे रोड, कोलकाता- 700 012
2 अगस्त 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने छह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. स्तुति टाइ-अप प्राइवेट लिमिटेड 30, जदुनाथ डे रोड, कोलकाता- 700 012
जुलाई 31, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाई
31 जुलाई 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाई दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई को दिनांक 30 मार्च 2017 के निदेश के माध्यम से 30 मार्च 2017 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपरोक्त निदेश की अवधि समय-समय पर बढ़ाते हुए 24 जनवरी 2019 के निदेश के माध्यम से 31 जुलाई 2019 तक बढ़ाई गई थी। जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किय
31 जुलाई 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाई दि कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई को दिनांक 30 मार्च 2017 के निदेश के माध्यम से 30 मार्च 2017 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपरोक्त निदेश की अवधि समय-समय पर बढ़ाते हुए 24 जनवरी 2019 के निदेश के माध्यम से 31 जुलाई 2019 तक बढ़ाई गई थी। जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किय
जुलाई 26, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए के तहत निदेश (सहकारी समितियों पर यथा लागू) श्री आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लि. चिंचवड़, पुणे, महाराष्ट्र
26 जुलाई 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए के तहत निदेश (सहकारी समितियों पर यथा लागू) श्री आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लि. चिंचवड़, पुणे, महाराष्ट्र भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से सहमत है कि लोकहित में श्री आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लि. चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र को कतिपय निदेश जारी किया जाना आवश्यक है। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उप
26 जुलाई 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए के तहत निदेश (सहकारी समितियों पर यथा लागू) श्री आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लि. चिंचवड़, पुणे, महाराष्ट्र भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से सहमत है कि लोकहित में श्री आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लि. चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र को कतिपय निदेश जारी किया जाना आवश्यक है। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उप
जुलाई 25, 2019
श्री भाऊसाहेब थोरात अमृतवाहिनी सहकारी बैंक लि., घुलेवाड़ी, अहमदनगर पर अर्थदण्ड लगाया गया
25 जुलाई 2019 श्री भाऊसाहेब थोरात अमृतवाहिनी सहकारी बैंक लि., घुलेवाड़ी, अहमदनगर पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, शहरी सहकारी बैंकों के लाभांश की घोषणा पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों / अनुदेशों / दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए श्री भाऊसाहेब थोरात अमृतवाहिनी सहकारी बैंक लि., घुलेवाड़ी, अहमदनगर पर ₹ 1.
25 जुलाई 2019 श्री भाऊसाहेब थोरात अमृतवाहिनी सहकारी बैंक लि., घुलेवाड़ी, अहमदनगर पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, शहरी सहकारी बैंकों के लाभांश की घोषणा पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों / अनुदेशों / दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए श्री भाऊसाहेब थोरात अमृतवाहिनी सहकारी बैंक लि., घुलेवाड़ी, अहमदनगर पर ₹ 1.
जुलाई 19, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के खंड 35 ए के अंतर्गत निर्देश- दि हिन्दू को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब – संशोधन
19 जुलाई 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के खंड 35 ए के अंतर्गत निर्देश- दि हिन्दू को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब – संशोधन भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनता के हित में 25 मार्च 2019 को कारोबार की समाप्ति से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि हिन्दू को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब को निर्देश जारी किया था। इन निर्देशों को आंशिक रूप से संशोधित किया गया है। संशोधित
19 जुलाई 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के खंड 35 ए के अंतर्गत निर्देश- दि हिन्दू को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब – संशोधन भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनता के हित में 25 मार्च 2019 को कारोबार की समाप्ति से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि हिन्दू को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब को निर्देश जारी किया था। इन निर्देशों को आंशिक रूप से संशोधित किया गया है। संशोधित
जुलाई 18, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 10 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
18 जुलाई 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 10 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. अनंत पोर्टफोलियोज (पी) लिमिटेड 9/16 ए, पुसा रोड, नई दिल्ली- 110 0
18 जुलाई 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 10 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. अनंत पोर्टफोलियोज (पी) लिमिटेड 9/16 ए, पुसा रोड, नई दिल्ली- 110 0
जुलाई 17, 2019
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – भाग्योदय फ़्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., वरुड जि.- अमरावती, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाई
17 जुलाई 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – भाग्योदय फ़्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., वरुड जि.- अमरावती, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भाग्योदय फ़्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., वरुड, जि.- अमरावती, महाराष्ट्र को 17 जनवरी 2019 क
17 जुलाई 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – भाग्योदय फ़्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., वरुड जि.- अमरावती, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भाग्योदय फ़्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., वरुड, जि.- अमरावती, महाराष्ट्र को 17 जनवरी 2019 क
जुलाई 17, 2019
माह जून 2019 के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर)
17 जुलाई 2019 माह जून 2019 के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज माह जून 2019 के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की है। अजीत प्रसाद निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/175
17 जुलाई 2019 माह जून 2019 के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज माह जून 2019 के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की है। अजीत प्रसाद निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/175
जुलाई 15, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया
15 जुलाई 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 15 जुलाई, 2019 के आदेश द्वारा भारतीय स्टेट बैंक (बैंक) पर (i) आय निर्धारण और परिसंपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंडों (ii) चालू खाते खोलने और संचालन के लिए आचार संहिता और बड़े ऋण पर केंद्रीय सूचना कोष (रिपॉजिटरी) (सीआरआईएलसी) को आंकड़ों की रिपोर्टिंग करने और (iii) धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन और धोखाधड़ियों के वर्गीकरण और रिपोर्टिंग के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा
15 जुलाई 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 15 जुलाई, 2019 के आदेश द्वारा भारतीय स्टेट बैंक (बैंक) पर (i) आय निर्धारण और परिसंपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंडों (ii) चालू खाते खोलने और संचालन के लिए आचार संहिता और बड़े ऋण पर केंद्रीय सूचना कोष (रिपॉजिटरी) (सीआरआईएलसी) को आंकड़ों की रिपोर्टिंग करने और (iii) धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन और धोखाधड़ियों के वर्गीकरण और रिपोर्टिंग के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा
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