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मार्च 20, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सिंध को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 मार्च 2025 के आदेश द्वारा सिंध को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तेलंगाना (बैंक)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 मार्च 2025 के आदेश द्वारा सिंध को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तेलंगाना (बैंक)

मार्च 20, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कर्नाटक को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुद्देबिहाल, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 मार्च 2025 के आदेश द्वारा दि कर्नाटक को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुद्देबिहाल, कर्नाटक (बैंक) पर

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 मार्च 2025 के आदेश द्वारा दि कर्नाटक को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुद्देबिहाल, कर्नाटक (बैंक) पर

मार्च 20, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि करीमनगर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 मार्च 2025 के आदेश द्वारा दि करीमनगर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तेलंगाना (बैंक) पर

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 मार्च 2025 के आदेश द्वारा दि करीमनगर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तेलंगाना (बैंक) पर

मार्च 20, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कराईकुडी को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, तमिल नाडु पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 मार्च 2025 के आदेश द्वारा दि कराईकुडी  को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, तमिल नाडु (बैंक) पर पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ़) के अंतर्गत  भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹ 50,000/- (पचास हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56  के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 मार्च 2025 के आदेश द्वारा दि कराईकुडी  को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, तमिल नाडु (बैंक) पर पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ़) के अंतर्गत  भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹ 50,000/- (पचास हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56  के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 

मार्च 17, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, गोंदिया, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 मार्च 2025 के आदेश द्वारा जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, गोंदिया, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 मार्च 2025 के आदेश द्वारा जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, गोंदिया, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

मार्च 17, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने जोगिंद्र सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 मार्च 2025 के आदेश द्वारा जोगिंद्र सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए ₹1.00 (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 मार्च 2025 के आदेश द्वारा जोगिंद्र सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए ₹1.00 (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

मार्च 17, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अनंतनाग सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जम्मू और कश्मीर पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 मार्च 2025 के आदेश द्वारा दि अनंतनाग सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जम्मू और कश्मीर (बैंक) पर नई जमाराशि स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगाने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56  के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 मार्च 2025 के आदेश द्वारा दि अनंतनाग सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जम्मू और कश्मीर (बैंक) पर नई जमाराशि स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगाने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56  के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

मार्च 17, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि बारामूला सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जम्मू और कश्मीर पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 मार्च 2025 के आदेश द्वारा दि बारामूला सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जम्मू और कश्मीर (बैंक) पर नई जमाराशि स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगाने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56  के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 मार्च 2025 के आदेश द्वारा दि बारामूला सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जम्मू और कश्मीर (बैंक) पर नई जमाराशि स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगाने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56  के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

मार्च 17, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि गुरदासपुर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गुरदासपुर, पंजाब पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 मार्च 2025 के आदेश द्वारा दि गुरदासपुर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गुरदासपुर, पंजाब (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 मार्च 2025 के आदेश द्वारा दि गुरदासपुर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गुरदासपुर, पंजाब (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

मार्च 13, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक्सपीरियन क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 मार्च 2025 के आदेश द्वारा एक्सपीरियन क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी) पर प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 [सीआईसी (आर) अधिनियम] और प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी नियमावली, 2006 [सीआईसी नियमावली] के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹2,00,000/- (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 मार्च 2025 के आदेश द्वारा एक्सपीरियन क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी) पर प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 [सीआईसी (आर) अधिनियम] और प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी नियमावली, 2006 [सीआईसी नियमावली] के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹2,00,000/- (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 29, 2025

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