अधिसूचनाएं
विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) (प्रथम संशोधन) विनियमावली, 2021 सं.फेमा.396(1)/2021-आरबी.—विदेशी मुद्रा विनियमन प्रबंधन अधिनियम, 1999 (सन 1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (2) के खंड (ए) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) विनियमावली, 2019 (अधिसूचना सं. फेमा. 396/2019–आरबी दिनांक 17 अक्तूबर 2019) (इसके बाद ‘प्रधान विनियमावली’ के रूप में उल्लिखित) में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा – 1. लघु शीर्षक और प्रवर्तन (i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) (प्रथम संशोधन) विनियमावली, 2021 कहा जाएगा। (ii) ये विनियम शासकीय गजट
विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) (प्रथम संशोधन) विनियमावली, 2021 सं.फेमा.396(1)/2021-आरबी.—विदेशी मुद्रा विनियमन प्रबंधन अधिनियम, 1999 (सन 1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (2) के खंड (ए) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) विनियमावली, 2019 (अधिसूचना सं. फेमा. 396/2019–आरबी दिनांक 17 अक्तूबर 2019) (इसके बाद ‘प्रधान विनियमावली’ के रूप में उल्लिखित) में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा – 1. लघु शीर्षक और प्रवर्तन (i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) (प्रथम संशोधन) विनियमावली, 2021 कहा जाएगा। (ii) ये विनियम शासकीय गजट
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 17, 2025