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मास्टर परिपत्र

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जुलाई 02, 2012
बैंकिग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36(1) (क) के अन्तर्गत जारी दिशानिर्देश- विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के प्रावधानों का कार्यान्वयन
भारिबै/2012-13/44संदर्भ सं. बैंपविवि. एएमएल. बीसी. सं. 12 /14.08.001/2012-13 2 जुलाई 2012 11 आषाढ़ 1934 (शक) अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय बैंकिग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36(1) (क) के अन्तर्गत जारी दिशानिर्देश- विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के प्रावधानों का कार्यान्वयन कृपया 1 जुलाई 2010 का हमारा मास्टर परिपत्र बैंपविवि. एएमएल. बीसी. सं.1/14.08.001/2010-11 देखें, जिसमें विदेशी अंशद
भारिबै/2012-13/44संदर्भ सं. बैंपविवि. एएमएल. बीसी. सं. 12 /14.08.001/2012-13 2 जुलाई 2012 11 आषाढ़ 1934 (शक) अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय बैंकिग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36(1) (क) के अन्तर्गत जारी दिशानिर्देश- विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के प्रावधानों का कार्यान्वयन कृपया 1 जुलाई 2010 का हमारा मास्टर परिपत्र बैंपविवि. एएमएल. बीसी. सं.1/14.08.001/2010-11 देखें, जिसमें विदेशी अंशद
जुलाई 02, 2012
इरादतन चूककर्ताओं से संबंधि‍त मास्टर परि‍पत्र
आरबीआई /2012-13/43बैंपवि‍वि‍.सं.सीआइडी. बीसी. 10/20.16.003/2012-13  2 जुलाई 2012 11 आषाढ़ 1934 (शक) i)  सभी अनुसूचि‍त वाणि‍ज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर) तथा ii)  अखि‍ल भारतीय अधि‍सूचि‍त वि‍त्तीय संस्थाएँ महोदय इरादतन चूककर्ताओं से संबंधि‍त मास्टर परि‍पत्र जैसा कि‍ आप जानते हैं, भारतीय रि‍ज़र्व बैंक ने बैंकों और वि‍त्तीय संस्थाओं को समय समय पर ऐसे अनेक परि‍पत्र जारी कि‍ए हैं जि‍नमें इरादतन चूककर्ताओं से संबंधि‍त
आरबीआई /2012-13/43बैंपवि‍वि‍.सं.सीआइडी. बीसी. 10/20.16.003/2012-13  2 जुलाई 2012 11 आषाढ़ 1934 (शक) i)  सभी अनुसूचि‍त वाणि‍ज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर) तथा ii)  अखि‍ल भारतीय अधि‍सूचि‍त वि‍त्तीय संस्थाएँ महोदय इरादतन चूककर्ताओं से संबंधि‍त मास्टर परि‍पत्र जैसा कि‍ आप जानते हैं, भारतीय रि‍ज़र्व बैंक ने बैंकों और वि‍त्तीय संस्थाओं को समय समय पर ऐसे अनेक परि‍पत्र जारी कि‍ए हैं जि‍नमें इरादतन चूककर्ताओं से संबंधि‍त
जुलाई 02, 2012
मास्टर परिपत्र- कारपोरेट गवर्नेंस
भारिबैं /2012-13/25गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.288/03.10.001/2012-13 2 जुलाई 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसीज) महोदय, मास्टर परिपत्र- कारपोरेट गवर्नेंस सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने उल्लिखित विषय पर 30 जून 2012 तक जारी सभी अनुदेशों को समेकित किया है। यह नोट किया जाए कि परिशिष्ट में सूचीबद्ध अधिसूचनाओं में अंतर्विष्ट सभी अनुदेश, जहाँ तक वे इस विषय से संबंधित हैं, मास्टर परिपत्र में समेकित एवं अद्यतन कर दिये ग
भारिबैं /2012-13/25गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.288/03.10.001/2012-13 2 जुलाई 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसीज) महोदय, मास्टर परिपत्र- कारपोरेट गवर्नेंस सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने उल्लिखित विषय पर 30 जून 2012 तक जारी सभी अनुदेशों को समेकित किया है। यह नोट किया जाए कि परिशिष्ट में सूचीबद्ध अधिसूचनाओं में अंतर्विष्ट सभी अनुदेश, जहाँ तक वे इस विषय से संबंधित हैं, मास्टर परिपत्र में समेकित एवं अद्यतन कर दिये ग
जुलाई 02, 2012
मास्टर परिपत्र-संबद्ध कार्यकलाप (allied activities)-बीमा कारोबार में प्रवेश, क्रेडिट कार्ड जारी करना तथा कतिपय उत्पादों की मार्केटिंग एवं वितरण
भारिबैं/2012-13/24गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.287/03.10.001/2012-13 2 जुलाई 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसीज) महोदय, मास्टर परिपत्र-संबद्ध कार्यकलाप (allied activities)-बीमा कारोबार में प्रवेश, क्रेडिट कार्ड जारी करना तथा कतिपय उत्पादों की मार्केटिंग एवं वितरण सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने उल्लिखित विषय पर 30 जून 2012 तक जारी सभी अनुदेशों को समेकित किया है। यह नोट किया जाए कि परिशिष्ट में सूचीबद्ध अधिसूचनाओं
भारिबैं/2012-13/24गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.287/03.10.001/2012-13 2 जुलाई 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसीज) महोदय, मास्टर परिपत्र-संबद्ध कार्यकलाप (allied activities)-बीमा कारोबार में प्रवेश, क्रेडिट कार्ड जारी करना तथा कतिपय उत्पादों की मार्केटिंग एवं वितरण सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने उल्लिखित विषय पर 30 जून 2012 तक जारी सभी अनुदेशों को समेकित किया है। यह नोट किया जाए कि परिशिष्ट में सूचीबद्ध अधिसूचनाओं
जुलाई 02, 2012
मास्टर परिपत्र-धोखाधड़ी-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में धोखाधड़ी निरोधक निगरानी के लिए भावी दृष्टिकोण
भारिबैं/2012-13/23 गैबैंपवि.नीति प्रभा.कंपरि. सं.283/03.10.042/2012-13 2 जुलाई 2012 जमाराशियाँ स्वीकारने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित) तथा एनबीएफसी-एनडी-एसआई महोदय, मास्टर परिपत्र-धोखाधड़ी-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में धोखाधड़ी निरोधक निगरानी के लिए भावी दृष्टिकोण जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने मास्टर परिपत्र सं.229 जारी किया था, उसे अब 30 ज
भारिबैं/2012-13/23 गैबैंपवि.नीति प्रभा.कंपरि. सं.283/03.10.042/2012-13 2 जुलाई 2012 जमाराशियाँ स्वीकारने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित) तथा एनबीएफसी-एनडी-एसआई महोदय, मास्टर परिपत्र-धोखाधड़ी-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में धोखाधड़ी निरोधक निगरानी के लिए भावी दृष्टिकोण जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने मास्टर परिपत्र सं.229 जारी किया था, उसे अब 30 ज
जुलाई 02, 2012
प्रतिभूतिकरण कंपनियों तथा पुनर्संरचना (पुनर्निर्माण) कंपनियों को जारी निदेशों/अनुदेशों पर मास्टर परिपत्र
भारिबैं/2012-13/21गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. नं.30 / एस सी आरसी/26.03.001/2012-13 2 जुलाई 2012 प्रतिभूतिकरण कंपनियों तथा पुनर्संरचना (पुनर्निर्माण) कंपनियों को जारी निदेशों/अनुदेशों पर मास्टर परिपत्र जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक मास्टर परिपत्र जारी करता है। बैंक द्वारा प्रतिभूतिकरण कंपनियों तथा पुनर्संरचना कंपनियों को जारी परिपत्रों का 30 जुन 2012 तक का अद्यतित सारांश नीचे पुनरुत्पादित
भारिबैं/2012-13/21गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. नं.30 / एस सी आरसी/26.03.001/2012-13 2 जुलाई 2012 प्रतिभूतिकरण कंपनियों तथा पुनर्संरचना (पुनर्निर्माण) कंपनियों को जारी निदेशों/अनुदेशों पर मास्टर परिपत्र जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक मास्टर परिपत्र जारी करता है। बैंक द्वारा प्रतिभूतिकरण कंपनियों तथा पुनर्संरचना कंपनियों को जारी परिपत्रों का 30 जुन 2012 तक का अद्यतित सारांश नीचे पुनरुत्पादित
जुलाई 02, 2012
30 जून 2012 तक अद्यतित अधिसूचना प्रतिभूतिकरण कंपनियों तथा पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा उधारकर्ता के कारोबार के प्रबंधन में परिवर्तन या के अधिग्रहण संबंधी (रिजर्व बैंक) मार्गदर्शी सिध्दांत, 2010
भारिबैं/2012-2013/20गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि./ 29 /SCRC /26.03.001/2012-13 2 जुलाई 2012 30 जून 2012 तक अद्यतित अधिसूचना प्रतिभूतिकरण कंपनियों तथा पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा उधारकर्ता के कारोबार के प्रबंधन में परिवर्तन या के अधिग्रहण संबंधी (रिजर्व बैंक) मार्गदर्शी सिध्दांत, 2010 जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक मास्टर परिपत्र जारी करताहै। इस संबंध में 21 अप्रैल 2010 की अधिसूचना सं. गैबै
भारिबैं/2012-2013/20गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि./ 29 /SCRC /26.03.001/2012-13 2 जुलाई 2012 30 जून 2012 तक अद्यतित अधिसूचना प्रतिभूतिकरण कंपनियों तथा पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा उधारकर्ता के कारोबार के प्रबंधन में परिवर्तन या के अधिग्रहण संबंधी (रिजर्व बैंक) मार्गदर्शी सिध्दांत, 2010 जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक मास्टर परिपत्र जारी करताहै। इस संबंध में 21 अप्रैल 2010 की अधिसूचना सं. गैबै
जुलाई 02, 2012
प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ तथा पुनर्संरचना कंपनियाँ (रिज़र्व बैंक) मार्गदर्शी सिद्धांत तथा निदेश 2003 30 जून 2012 तक यथा संशोधित अधिसूचना
भारिबैं/2012-2013/19 गैबैंपवि.(नीप्रभा) कंपरि. सं. 28 /एससीआरसी/26.03.001/2012-13 2 जुलाई 2012 प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ तथा पुनर्संरचना कंपनियाँ (रिज़र्व बैंक) मार्गदर्शी सिद्धांत तथा निदेश 2003 30 जून 2012 तक यथा संशोधित अधिसूचना जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन परिपत्र/ अधिसूचनायें जारी करता है। 23 अप्रैल 2003 की अधिसूचना सं. गैबैंपवि. 2/सीजीएम (सीएसएम)/2003 में अंतर्विष्ट सभी अनुदेशों
भारिबैं/2012-2013/19 गैबैंपवि.(नीप्रभा) कंपरि. सं. 28 /एससीआरसी/26.03.001/2012-13 2 जुलाई 2012 प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ तथा पुनर्संरचना कंपनियाँ (रिज़र्व बैंक) मार्गदर्शी सिद्धांत तथा निदेश 2003 30 जून 2012 तक यथा संशोधित अधिसूचना जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन परिपत्र/ अधिसूचनायें जारी करता है। 23 अप्रैल 2003 की अधिसूचना सं. गैबैंपवि. 2/सीजीएम (सीएसएम)/2003 में अंतर्विष्ट सभी अनुदेशों
जुलाई 02, 2012
30 जून 2012 तक संशोधित अधिसूचना -बंधक गारंटी कंपनी (मार्गेज गारंटी कंपनी) निवेश संबंधी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2008
भारिबैं/2012-13/18 गैबैंपवि(नीति प्रभा.एमजीसी)कंपरि.सं.13/23.11.001/2012-13 2 जुलाई 2012 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी बंधक गारंटी कंपनियाँ महोदय, 30 जून 2012 तक संशोधित अधिसूचना -बंधक गारंटी कंपनी (मार्गेज गारंटी कंपनी) निवेश संबंधी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2008 जैसा कि आपको ज्ञात है कि  उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है । 15 फरवरी 2008 की अधिसूचना सं.गैबैंपवि.(एमजीसी). 5/मुम
भारिबैं/2012-13/18 गैबैंपवि(नीति प्रभा.एमजीसी)कंपरि.सं.13/23.11.001/2012-13 2 जुलाई 2012 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी बंधक गारंटी कंपनियाँ महोदय, 30 जून 2012 तक संशोधित अधिसूचना -बंधक गारंटी कंपनी (मार्गेज गारंटी कंपनी) निवेश संबंधी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2008 जैसा कि आपको ज्ञात है कि  उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है । 15 फरवरी 2008 की अधिसूचना सं.गैबैंपवि.(एमजीसी). 5/मुम
जुलाई 02, 2012
30 जून 2012 तक संशोधित अधिसूचना - बंधक गारंटी कंपनी (मार्गेजगारंटी कंपनी) विवेकपूर्ण मानदण्ड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2008
भारिबैं/2012-13/17गैबैंपवि(नीति प्रभा.एमजीसी)कंपरि.सं. 12 /23.11.001/2012-13 2 जुलाई 2012 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी बंधक गारंटी कंपनियाँ महोदय, 30 जून 2012 तक संशोधित अधिसूचना - बंधक गारंटी कंपनी (मार्गेजगारंटी कंपनी) विवेकपूर्ण मानदण्ड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2008 जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है। 15 फरवरी 2008 की अधिसूचना सं. गैबैंपवि.(एमजीसी). 4/मुमप्
भारिबैं/2012-13/17गैबैंपवि(नीति प्रभा.एमजीसी)कंपरि.सं. 12 /23.11.001/2012-13 2 जुलाई 2012 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारीसभी बंधक गारंटी कंपनियाँ महोदय, 30 जून 2012 तक संशोधित अधिसूचना - बंधक गारंटी कंपनी (मार्गेजगारंटी कंपनी) विवेकपूर्ण मानदण्ड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2008 जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है। 15 फरवरी 2008 की अधिसूचना सं. गैबैंपवि.(एमजीसी). 4/मुमप्
जुलाई 02, 2012
मास्टर परिपत्र - पूंजी पर्याप्तता और बाज़ार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश - नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा (एनसीएएफ)
आरबीआइ/2012-2013/95बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 16/21.06.001/2012-13 2 जुलाई 2012 11 आषाढ़ 1934 (शक) सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय मास्टर परिपत्र - पूंजी पर्याप्तता और बाज़ार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश - नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा (एनसीएएफ) कृपया 1 जुलाई 2011  का मास्टर परिपत्र सं. बैंपविवि. बीपी. बीसी.11 /21.06.001/2011-12 देखें, जिसमें उस तारीख तक बैंकों को जारी दिशानिर्देशों को समेकित किया गय
आरबीआइ/2012-2013/95बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 16/21.06.001/2012-13 2 जुलाई 2012 11 आषाढ़ 1934 (शक) सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय मास्टर परिपत्र - पूंजी पर्याप्तता और बाज़ार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश - नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा (एनसीएएफ) कृपया 1 जुलाई 2011  का मास्टर परिपत्र सं. बैंपविवि. बीपी. बीसी.11 /21.06.001/2011-12 देखें, जिसमें उस तारीख तक बैंकों को जारी दिशानिर्देशों को समेकित किया गय
जुलाई 02, 2012
मास्टर परिपत्र - वाणिज्यिक पत्र जारी करने के लिये दिशानिर्देश
भा.रि.बैं/2012-13/99 संदर्भ : आंऋप्रवि.पीसीडी.सं.04/14.01.02/2012-13 2 जुलाई 2012 सभी अनुसूचित बैंकों/प्राथमिक व्‍यापारियों और अखिल भारतीय वित्‍तीय संस्‍थाओं के अध्‍यक्ष/मुख्‍य कार्यपालक महोदय/महोदय मास्टर परिपत्र - वाणिज्यिक पत्र जारी करने के लिये दिशानिर्देश वाणिज्यिक पत्र, वचन पत्र के रूप में जारी की जानेवाली एक गैर-जमानती मुद्रा बाज़ार लिखत है जिसे भारत में 1990 में पहली बार जारी किया गया । इसे जारी करने का उद्देश्‍य यह कि उच्‍च दर्जे के कार्पोरेट उधारकर्ता अपने अ
भा.रि.बैं/2012-13/99 संदर्भ : आंऋप्रवि.पीसीडी.सं.04/14.01.02/2012-13 2 जुलाई 2012 सभी अनुसूचित बैंकों/प्राथमिक व्‍यापारियों और अखिल भारतीय वित्‍तीय संस्‍थाओं के अध्‍यक्ष/मुख्‍य कार्यपालक महोदय/महोदय मास्टर परिपत्र - वाणिज्यिक पत्र जारी करने के लिये दिशानिर्देश वाणिज्यिक पत्र, वचन पत्र के रूप में जारी की जानेवाली एक गैर-जमानती मुद्रा बाज़ार लिखत है जिसे भारत में 1990 में पहली बार जारी किया गया । इसे जारी करने का उद्देश्‍य यह कि उच्‍च दर्जे के कार्पोरेट उधारकर्ता अपने अ
जुलाई 02, 2012
मास्टर परिपत्र-मुद्रा तिजोरी लेनदेनों की विलम्ब से सूचना देने/गलत सूचना देने/सूचना न देने  पर दंडात्मक ब्याज लगाना और अपात्र राशियों को मुद्रा तिजोरी शेषों में शामिल करना
आरबीआई/2012 -13/105डीसीएम (सीसी) सं. जी -2/03.35.01/2012-2013 02 जुलाई 2012 1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी मुद्रा तिजोरी वाले सभी बैंक 2. कोषागार निदेशक (राज्य सरकार - संलग्न सूची के अनुसार) प्रिय महोदय/महोदया मास्टर परिपत्र-मुद्रा तिजोरी लेनदेनों की विलम्ब से सूचना देने/गलत सूचना देने/सूचना न देने  पर दंडात्मक ब्याज लगाना और अपात्र राशियों को मुद्रा तिजोरी शेषों में शामिल करना यह परीपत्र , मुद्रा तिजोरी लेनदेनों की विलम्ब से सूचना देने/गलत
आरबीआई/2012 -13/105डीसीएम (सीसी) सं. जी -2/03.35.01/2012-2013 02 जुलाई 2012 1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी मुद्रा तिजोरी वाले सभी बैंक 2. कोषागार निदेशक (राज्य सरकार - संलग्न सूची के अनुसार) प्रिय महोदय/महोदया मास्टर परिपत्र-मुद्रा तिजोरी लेनदेनों की विलम्ब से सूचना देने/गलत सूचना देने/सूचना न देने  पर दंडात्मक ब्याज लगाना और अपात्र राशियों को मुद्रा तिजोरी शेषों में शामिल करना यह परीपत्र , मुद्रा तिजोरी लेनदेनों की विलम्ब से सूचना देने/गलत
जुलाई 02, 2012
मास्टर परिपत्र- कोर निवेश कंपनियों (सीआईसी) के लिए विनियामक संरचना
भारिबैं/2012-13/30 गैबैंपवि (नीति प्रभा.) कंपरि.सं.291/03.02.001/2012-13 2 जुलाई 2012 सभी कोर निवेश कंपनियां (सीआईसी) महोदय, मास्टर परिपत्र- कोर निवेश कंपनियों (सीआईसी) के लिए विनियामक संरचना जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतित परिपत्र/अधिसूचनाओं जारी करता है। 12 अगस्त 2010 का परिपत्र डीएनबीएस (पीडी) सीसी सं: 197/03.10.001/2010-11 तथा 05 जनवरी 2011 का अधिसूचना सं. डीएनबीएस (पीडी) 219 /सी
भारिबैं/2012-13/30 गैबैंपवि (नीति प्रभा.) कंपरि.सं.291/03.02.001/2012-13 2 जुलाई 2012 सभी कोर निवेश कंपनियां (सीआईसी) महोदय, मास्टर परिपत्र- कोर निवेश कंपनियों (सीआईसी) के लिए विनियामक संरचना जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतित परिपत्र/अधिसूचनाओं जारी करता है। 12 अगस्त 2010 का परिपत्र डीएनबीएस (पीडी) सीसी सं: 197/03.10.001/2010-11 तथा 05 जनवरी 2011 का अधिसूचना सं. डीएनबीएस (पीडी) 219 /सी
जुलाई 02, 2012
मास्टर परिपत्र-भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों से छूट
भारिबैं/2012-13/29 गैबैंपवि.नीति प्रभा.कंपरि.सं. 282/03.02.004/2012-13 2 जुलाई 2012 (i) सचिव, वित्त मंत्रालय (ii) अध्यक्ष, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (iii) अध्यक्ष, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (iv) अध्यक्ष, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (v) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संघ (असोसिएशन) महोदय, मास्टर परिपत्र-भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों से छूट जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व
भारिबैं/2012-13/29 गैबैंपवि.नीति प्रभा.कंपरि.सं. 282/03.02.004/2012-13 2 जुलाई 2012 (i) सचिव, वित्त मंत्रालय (ii) अध्यक्ष, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (iii) अध्यक्ष, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (iv) अध्यक्ष, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (v) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संघ (असोसिएशन) महोदय, मास्टर परिपत्र-भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों से छूट जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व
जुलाई 02, 2012
मास्टर परिपत्र – 2012 – गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विदेश में शाखाएं / सहायक कंपनी / संयुक्त उद्यम / प्रतिनिधि कार्यालय खोलना या निवेश करना
भारिबैं/2012-13/28गैबैंपवि(नीतिप्रभा.)कंपरि.सं.292/3.02.001/2012-13 2 जुलाई 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय, मास्टर परिपत्र – 2012 – गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विदेश में शाखाएं / सहायक कंपनी / संयुक्त उद्यम / प्रतिनिधि कार्यालय खोलना या निवेश करना जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है। उक्त विषय पर जारी दिशा निर्देश पुन: नीचे दिए जा रहे ह
भारिबैं/2012-13/28गैबैंपवि(नीतिप्रभा.)कंपरि.सं.292/3.02.001/2012-13 2 जुलाई 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय, मास्टर परिपत्र – 2012 – गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विदेश में शाखाएं / सहायक कंपनी / संयुक्त उद्यम / प्रतिनिधि कार्यालय खोलना या निवेश करना जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है। उक्त विषय पर जारी दिशा निर्देश पुन: नीचे दिए जा रहे ह
जुलाई 02, 2012
मास्टर परिपत्र-उचित व्यवहार संहिता
भारिबैं/2012-13/27 गैबैंपवि(नीति प्रभा.) कंपरि.सं.286/03.10.042/2012-13 2 जुलाई 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसीज) और अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनिया (आरएनबीसीज) महोदय, मास्टर परिपत्र-उचित व्यवहार संहिता सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने उल्लिखित विषय पर 30 जून 2012 तक जारी सभी अनुदेशों को समेकित किया है। यह नोट किया जाए कि यह मास्टर परिपत्र 01 जुलाई 2011 को जारी यथा कंपनी परिपत्र सं: 232 को अधिक्रमण है तथा परिशिष्ट मे
भारिबैं/2012-13/27 गैबैंपवि(नीति प्रभा.) कंपरि.सं.286/03.10.042/2012-13 2 जुलाई 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसीज) और अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनिया (आरएनबीसीज) महोदय, मास्टर परिपत्र-उचित व्यवहार संहिता सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने उल्लिखित विषय पर 30 जून 2012 तक जारी सभी अनुदेशों को समेकित किया है। यह नोट किया जाए कि यह मास्टर परिपत्र 01 जुलाई 2011 को जारी यथा कंपनी परिपत्र सं: 232 को अधिक्रमण है तथा परिशिष्ट मे
जुलाई 02, 2012
मास्टर परिपत्र – संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकारने/ धारण करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC-ND-SI) के लिए विविध अनुदेश
भारिबैं /2012-13/26 गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.289/03.10.001/2012-13 2 जुलाई 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसीज) महोदय, मास्टर परिपत्र – संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकारने/ धारण करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC-ND-SI) के लिए विविध अनुदेश सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 जून 2012 को समाप्त वर्ष में जारी सभी अनुदेशों को समेकित किया है। इस परिपत्र में एनबीएफसी-एनडी-एसआई
भारिबैं /2012-13/26 गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.289/03.10.001/2012-13 2 जुलाई 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसीज) महोदय, मास्टर परिपत्र – संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकारने/ धारण करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC-ND-SI) के लिए विविध अनुदेश सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 जून 2012 को समाप्त वर्ष में जारी सभी अनुदेशों को समेकित किया है। इस परिपत्र में एनबीएफसी-एनडी-एसआई
जुलाई 02, 2012
सभी शेष स्वच्छकारों और उनके आश्रितों के पुनर्वास हेतु सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय की "मैला ढोने वाले स्वच्छकारों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना" (एसआरएमएस) पर मास्टर परिपत्र
आरबीआइ/2012-13/90 ग्राआऋवि.जीएसएसडी.बीसी.सं.9/09.03.01/2012-13 2 जुलाई 2012 अध्यक्ष /प्रबंध निदेशक सार्वजनिक क्षेत्र के सभी भारतीय बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय, सभी शेष स्वच्छकारों और उनके आश्रितों के पुनर्वास हेतु सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय की "मैला ढोने वाले स्वच्छकारों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना" (एसआरएमएस) पर मास्टर परिपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक ने पहले नई मेला ढोने वाले स्वच्छकारों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना (एसआरएमएस) आर
आरबीआइ/2012-13/90 ग्राआऋवि.जीएसएसडी.बीसी.सं.9/09.03.01/2012-13 2 जुलाई 2012 अध्यक्ष /प्रबंध निदेशक सार्वजनिक क्षेत्र के सभी भारतीय बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय, सभी शेष स्वच्छकारों और उनके आश्रितों के पुनर्वास हेतु सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय की "मैला ढोने वाले स्वच्छकारों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना" (एसआरएमएस) पर मास्टर परिपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक ने पहले नई मेला ढोने वाले स्वच्छकारों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना (एसआरएमएस) आर
जुलाई 02, 2012
मास्टर परिपत्र एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध - शहरी सहकारी बैंक
आरबीआई/2012-13/61शबैंवि.पीसीबी.एमसी.सं. 1 /13.05.000/2012-13 02 जुलाई 2012 मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया /महोदय मास्टर परिपत्र एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध - शहरी सहकारी बैंक कृपया उपर्युक्त विषय पर 01 जुलाई 2011 का हमारा मास्टर परिपत्र शबैंवि. बीपीडी (पीसीबी). एमसी.सं.1/13.05.000/ 2011-12 (भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध) देखें। संलग्न मास्टर परिपत्र में 30 जून 2012 तक जारी सभी अनुदेशों/दिशा-निर्दे
आरबीआई/2012-13/61शबैंवि.पीसीबी.एमसी.सं. 1 /13.05.000/2012-13 02 जुलाई 2012 मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया /महोदय मास्टर परिपत्र एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध - शहरी सहकारी बैंक कृपया उपर्युक्त विषय पर 01 जुलाई 2011 का हमारा मास्टर परिपत्र शबैंवि. बीपीडी (पीसीबी). एमसी.सं.1/13.05.000/ 2011-12 (भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध) देखें। संलग्न मास्टर परिपत्र में 30 जून 2012 तक जारी सभी अनुदेशों/दिशा-निर्दे

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: सितंबर 07, 2024

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