अधिसूचनाएं - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
दिस॰ 10, 2021
सीमा-पारीय लेनदेनों के लिए विधिक संस्था पहचानकर्ता व्यवस्था लागू करना
भा.रि.बैंक/2021-22/137 ए.पी. (डी.आई.आर.सीरीज़) परिपत्र सं. 20 10 दिसंबर 2021 सेवा में सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक सीमा-पारीय लेनदेनों के लिए विधिक संस्था पहचानकर्ता व्यवस्था लागू करना विधिक संस्था पहचानकर्ता (एलईआई) एक 20-अंकीय संख्या होती है, जिसका उपयोग वित्तीय डेटा प्रणालियों की गुणवत्ता और सटीकता में सुधार के लिए विश्व भर में वित्तीय लेनदेन करने वाले विभिन्न पक्षों की विशिष्ट रूप से पहचान करने के लिए किया जाता है। एलईआई को रिज़र्व बैंक द्वारा चरणबद्ध तरीके
भा.रि.बैंक/2021-22/137 ए.पी. (डी.आई.आर.सीरीज़) परिपत्र सं. 20 10 दिसंबर 2021 सेवा में सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक सीमा-पारीय लेनदेनों के लिए विधिक संस्था पहचानकर्ता व्यवस्था लागू करना विधिक संस्था पहचानकर्ता (एलईआई) एक 20-अंकीय संख्या होती है, जिसका उपयोग वित्तीय डेटा प्रणालियों की गुणवत्ता और सटीकता में सुधार के लिए विश्व भर में वित्तीय लेनदेन करने वाले विभिन्न पक्षों की विशिष्ट रूप से पहचान करने के लिए किया जाता है। एलईआई को रिज़र्व बैंक द्वारा चरणबद्ध तरीके
दिस॰ 08, 2021
भारत में निगमित बैंकों द्वारा विदेशी शाखाओं और अनुषंगियों में पूंजी लगाने और इन केंद्रों में लाभ के प्रतिधारण/ प्रत्यावर्तन/ अंतरण के लिए सामान्य अनुमति
आरबीआई/2021-22/136 डीओआर.सीएपी.आरईसी.सं.72/21.06.201/2021-22 08 दिसंबर 2021 महोदय / महोदया, भारत में निगमित बैंकों द्वारा विदेशी शाखाओं और अनुषंगियों में पूंजी लगाने और इन केंद्रों में लाभ के प्रतिधारण/ प्रत्यावर्तन/ अंतरण के लिए सामान्य अनुमति कृपया उक्त विषय पर 8 दिसंबर 2021 को जारी 'विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य' का अनुच्छेद सं.1 देखें। 2. मौजूदा पद्धति के अनुसार, भारत में निगमित बैंकों द्वारा निम्न के लिए आरबीआई की पूर्वानुमति ली जाती है। ए. उनकी विद
आरबीआई/2021-22/136 डीओआर.सीएपी.आरईसी.सं.72/21.06.201/2021-22 08 दिसंबर 2021 महोदय / महोदया, भारत में निगमित बैंकों द्वारा विदेशी शाखाओं और अनुषंगियों में पूंजी लगाने और इन केंद्रों में लाभ के प्रतिधारण/ प्रत्यावर्तन/ अंतरण के लिए सामान्य अनुमति कृपया उक्त विषय पर 8 दिसंबर 2021 को जारी 'विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य' का अनुच्छेद सं.1 देखें। 2. मौजूदा पद्धति के अनुसार, भारत में निगमित बैंकों द्वारा निम्न के लिए आरबीआई की पूर्वानुमति ली जाती है। ए. उनकी विद
दिस॰ 08, 2021
बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) और व्यापार ऋण (टीसी) नीति – लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर (लिबोर) के बदलाव के कारण हुए परिवर्तन
भा.रि.बैंक/2021-22/135 ए.पी. (डी.आई.आर.सीरीज़) परिपत्र सं. 19 08 दिसंबर 2021 सेवा में सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) और व्यापार ऋण (टीसी) नीति – लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर (लिबोर) के बदलाव के कारण हुए परिवर्तन कृपया 08 दिसंबर 2021 को मा. गवर्नर महोदय द्वारा विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर जारी वक्तव्य के पैराग्राफ-3 का संदर्भ ग्रहण करें। इस संबंध में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान ‘बाह्य वाणिज्यिक उधार,
भा.रि.बैंक/2021-22/135 ए.पी. (डी.आई.आर.सीरीज़) परिपत्र सं. 19 08 दिसंबर 2021 सेवा में सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) और व्यापार ऋण (टीसी) नीति – लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर (लिबोर) के बदलाव के कारण हुए परिवर्तन कृपया 08 दिसंबर 2021 को मा. गवर्नर महोदय द्वारा विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर जारी वक्तव्य के पैराग्राफ-3 का संदर्भ ग्रहण करें। इस संबंध में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान ‘बाह्य वाणिज्यिक उधार,
नव॰ 26, 2021
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: एक प्रविष्टि का विलोपन
भारिबैं/2021-22/134 विवि.एएमएल.आरईसी.71/14.06.001/2021-22 26 नवम्बर 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदया/ महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: एक प्रविष्टि का विलोपन कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण)
भारिबैं/2021-22/134 विवि.एएमएल.आरईसी.71/14.06.001/2021-22 26 नवम्बर 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदया/ महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: एक प्रविष्टि का विलोपन कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण)
नव॰ 22, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाना/से हटाना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)
भारिबैं/2021-22/133 विवि.आरयूआर.आरईसी.70/31.04.002/2021-22 22 नवम्बर 2021 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदया/महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाना/से हटाना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) हम यह सूचित करते हैं कि 12 नवम्बर 2021 के भारत के असाधारण राजपत्र (भाग III, खंड 4) में प्रकाशित 12 अक्टूबर 2021 की अधिसूचना विवि.आरयूआर.एस1765/31.04.002/2021-22 के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में बड़ौदा यूपी बैंक
भारिबैं/2021-22/133 विवि.आरयूआर.आरईसी.70/31.04.002/2021-22 22 नवम्बर 2021 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदया/महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाना/से हटाना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) हम यह सूचित करते हैं कि 12 नवम्बर 2021 के भारत के असाधारण राजपत्र (भाग III, खंड 4) में प्रकाशित 12 अक्टूबर 2021 की अधिसूचना विवि.आरयूआर.एस1765/31.04.002/2021-22 के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में बड़ौदा यूपी बैंक
नव॰ 16, 2021
विनियमन समीक्षा प्राधिकारी (आरआरए 2.0) - अंतरिम सिफारिशें - अप्रचलित परिपत्रों को वापस लेना
आरबीआई/2021-22/132 प.वि.कें.का.पीपीजी./एसईसी.06/11.01.005/2021-22 16 नवंबर, 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (सभी लघु वित्त बैंक और सभी भुगतान बैंक सहित), स्थानीय क्षेत्र के बैंक और सभी प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक महोदय/महोदया विनियमन समीक्षा प्राधिकारी (आरआरए 2.0) - अंतरिम सिफारिशें - अप्रचलित परिपत्रों को वापस लेना कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 16 नवंबर, 2021 को जारी प्रेस विज्ञप्ति देखें। 2. अनुबंध में सूचीबद्ध परिपत्रों को आज के कारोबार की समाप्ति से वापस लिया जाता
आरबीआई/2021-22/132 प.वि.कें.का.पीपीजी./एसईसी.06/11.01.005/2021-22 16 नवंबर, 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (सभी लघु वित्त बैंक और सभी भुगतान बैंक सहित), स्थानीय क्षेत्र के बैंक और सभी प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक महोदय/महोदया विनियमन समीक्षा प्राधिकारी (आरआरए 2.0) - अंतरिम सिफारिशें - अप्रचलित परिपत्रों को वापस लेना कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 16 नवंबर, 2021 को जारी प्रेस विज्ञप्ति देखें। 2. अनुबंध में सूचीबद्ध परिपत्रों को आज के कारोबार की समाप्ति से वापस लिया जाता
नव॰ 16, 2021
अप्रासंगिक हो चुके विनियामक परिपत्र / दिशानिर्देश को वापस लेने हेतु - विनियमन समीक्षा प्राधिकरण 2.0 की अंतरिम सिफारिश
आरबीआई/2021-22/131 डीसीएम(प्रशासन)सं.S472/19.01.010/2021-22 नवम्बर 16, 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी बैंक महोदया / महोदय, अप्रासंगिक हो चुके विनियामक परिपत्र / दिशानिर्देश को वापस लेने हेतु - विनियमन समीक्षा प्राधिकरण 2.0 की अंतरिम सिफारिश कृपया विनियमन समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए) 2.0 की अंतरिम सिफारिश के दिनांक 16 नवम्बर 2021 की प्रेस विज्ञप्ति का संदर्भ लें । 2. मुद्रा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी परिपत्रों की व्यापक समीक्षा आरआरए 2.0 के तहत यु
आरबीआई/2021-22/131 डीसीएम(प्रशासन)सं.S472/19.01.010/2021-22 नवम्बर 16, 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी बैंक महोदया / महोदय, अप्रासंगिक हो चुके विनियामक परिपत्र / दिशानिर्देश को वापस लेने हेतु - विनियमन समीक्षा प्राधिकरण 2.0 की अंतरिम सिफारिश कृपया विनियमन समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए) 2.0 की अंतरिम सिफारिश के दिनांक 16 नवम्बर 2021 की प्रेस विज्ञप्ति का संदर्भ लें । 2. मुद्रा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी परिपत्रों की व्यापक समीक्षा आरआरए 2.0 के तहत यु
नव॰ 16, 2021
विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) – अंतरिम संस्तुतियां – परिपत्र वापस लेना
आरबीआई/2021-22/130 ए॰ पी॰ (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं॰18 16 नवम्बर 2021 प्रति सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया / महोदय, विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) – अंतरिम संस्तुतियां – परिपत्र वापस लेना प्राधिकृत डीलर श्रेणी – I (ए. डी. श्रेणी – I) के बैंकों का ध्यान एक नवीन विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) स्थापित किए जाने की घोषणा, जिसकी प्रेस प्रकाशनी 15 अप्रैल 2021 को जारी की गई थी और 16 नवम्बर 2021 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से प्रकाशित आरआरए 2.0 की अंतरिम संस्
आरबीआई/2021-22/130 ए॰ पी॰ (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं॰18 16 नवम्बर 2021 प्रति सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया / महोदय, विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) – अंतरिम संस्तुतियां – परिपत्र वापस लेना प्राधिकृत डीलर श्रेणी – I (ए. डी. श्रेणी – I) के बैंकों का ध्यान एक नवीन विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) स्थापित किए जाने की घोषणा, जिसकी प्रेस प्रकाशनी 15 अप्रैल 2021 को जारी की गई थी और 16 नवम्बर 2021 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से प्रकाशित आरआरए 2.0 की अंतरिम संस्
नव॰ 16, 2021
विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) – अंतरिम संस्तुतियां – परिपत्रों को वापस लेना
आरबीआई/2021-22/129 एफएमआरडी.डीआईआरडी.09/14.03.059/2021-22 16 नवम्बर 2021 प्रति सभी प्राधिकृत सहभागी महोदया / महोदय, विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) – अंतरिम संस्तुतियां – परिपत्रों को वापस लेना आपका ध्यान एक नवीन विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) स्थापित किए जाने की घोषणा, जिसकी प्रेस प्रकाशनी 15 अप्रैल 2021 को जारी की गई थी और 16 नवम्बर 2021 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से प्रकाशित आरआरए 2.0 की अंतरिम संस्तुतियों की तरफ दिलाया जाता है। 2. आरआरए 2.0 की अ
आरबीआई/2021-22/129 एफएमआरडी.डीआईआरडी.09/14.03.059/2021-22 16 नवम्बर 2021 प्रति सभी प्राधिकृत सहभागी महोदया / महोदय, विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) – अंतरिम संस्तुतियां – परिपत्रों को वापस लेना आपका ध्यान एक नवीन विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) स्थापित किए जाने की घोषणा, जिसकी प्रेस प्रकाशनी 15 अप्रैल 2021 को जारी की गई थी और 16 नवम्बर 2021 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से प्रकाशित आरआरए 2.0 की अंतरिम संस्तुतियों की तरफ दिलाया जाता है। 2. आरआरए 2.0 की अ
नव॰ 16, 2021
विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए) 2.0 – अंतरिम सिफारिशें – व्यतिरिक्त परिपत्रों को हटाना
भारिबैं/2021-22/128 डीओआर.आरआरए.69/01.01.101/2021-22 16 नवंबर 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी भुगतान बैंक सभी लघु वित्त बैंक सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक महोदया/ महोदय, विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए) 2.0 – अंतरिम सिफारिशें – व्यतिरिक्त परिपत्रों को हटाना कृपया उक्त विषय पर 16 नवंबर 2021 को जारी प्रेस प्रकाशनी देखें। 2. परिशिष्ट में सूचीबद्ध परिपत्रों को आज कारोबार समाप्ति से लागू रूप में वापस ले लिया गया है। भवदीय (नीरज निगम) प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक सं: यथोपरि परि
भारिबैं/2021-22/128 डीओआर.आरआरए.69/01.01.101/2021-22 16 नवंबर 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी भुगतान बैंक सभी लघु वित्त बैंक सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक महोदया/ महोदय, विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए) 2.0 – अंतरिम सिफारिशें – व्यतिरिक्त परिपत्रों को हटाना कृपया उक्त विषय पर 16 नवंबर 2021 को जारी प्रेस प्रकाशनी देखें। 2. परिशिष्ट में सूचीबद्ध परिपत्रों को आज कारोबार समाप्ति से लागू रूप में वापस ले लिया गया है। भवदीय (नीरज निगम) प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक सं: यथोपरि परि
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022
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