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मई 22, 2020
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए ऋण में निवेश हेतु ‘स्‍वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग’ (वीआरआर) - रियायतें
आरबीआई/2019-20/239 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.32 22 मई 2020 प्रति, सभी प्राधिकृत व्‍यक्ति महोदया / महोदय, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए ऋण में निवेश हेतु ‘स्‍वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग’ (वीआरआर) - रियायतें प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I (एडी श्रेणी–I) बैंकों का ध्‍यान 17 अक्तूबर 2019 को जारी अधिसूचना सं. फेमा.396/2019-आरबी के माध्‍यम से अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ॠण लिखत) विनियमन, 2019, समय-समय पर यथा संशोधित और इसके तहत जारी संगत निदेशों की तरफ दिलाय
आरबीआई/2019-20/239 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.32 22 मई 2020 प्रति, सभी प्राधिकृत व्‍यक्ति महोदया / महोदय, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए ऋण में निवेश हेतु ‘स्‍वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग’ (वीआरआर) - रियायतें प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I (एडी श्रेणी–I) बैंकों का ध्‍यान 17 अक्तूबर 2019 को जारी अधिसूचना सं. फेमा.396/2019-आरबी के माध्‍यम से अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ॠण लिखत) विनियमन, 2019, समय-समय पर यथा संशोधित और इसके तहत जारी संगत निदेशों की तरफ दिलाय
मई 22, 2020
प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा
आरबीआई/2019-20/238 संदर्भ सं.मौनीवि.बीसी.391/07.01.279/2019-20 22 मई, 2020 सभी प्राथमिक व्यापारी, प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के 22 मई, 2020 के संकल्प में चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीति रिपो दर को तत्काल प्रभाव से 40 आधार अंक घटाकर 4.00 प्रतिशत कर दिया गया है जो पहले 4.40 प्रतिशत था | 2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिक व्यापारियों (पीडीज़) (संपार्श्विक चलनिधि सहायता) को प्रदान की जाने वाली स्
आरबीआई/2019-20/238 संदर्भ सं.मौनीवि.बीसी.391/07.01.279/2019-20 22 मई, 2020 सभी प्राथमिक व्यापारी, प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधा मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के 22 मई, 2020 के संकल्प में चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीति रिपो दर को तत्काल प्रभाव से 40 आधार अंक घटाकर 4.00 प्रतिशत कर दिया गया है जो पहले 4.40 प्रतिशत था | 2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिक व्यापारियों (पीडीज़) (संपार्श्विक चलनिधि सहायता) को प्रदान की जाने वाली स्
मई 22, 2020
चलनिधि समायोजन सुविधा-रेपो और रिवर्स रेपो दर
आरबीआई/2019-20/237 एफएमओडी.एमएओजी.सं/142/01.01.001/2019-20 22 मई 2020 सभी चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) प्रतिभागी महोदया/महोदय, चलनिधि समायोजन सुविधा-रेपो और रिवर्स रेपो दर मौद्रिक नीति 2020-21 के आज के वक्तव्य के अनुसार चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 4.40 प्रतिशत से 40 आधार अंक कम करके 4.00 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है. 2. रेपो दर में हुए परिवर्तन के परिणामस्वरुप चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिवर्स रेपो दर तत्काल प्रभाव
आरबीआई/2019-20/237 एफएमओडी.एमएओजी.सं/142/01.01.001/2019-20 22 मई 2020 सभी चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) प्रतिभागी महोदया/महोदय, चलनिधि समायोजन सुविधा-रेपो और रिवर्स रेपो दर मौद्रिक नीति 2020-21 के आज के वक्तव्य के अनुसार चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 4.40 प्रतिशत से 40 आधार अंक कम करके 4.00 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है. 2. रेपो दर में हुए परिवर्तन के परिणामस्वरुप चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिवर्स रेपो दर तत्काल प्रभाव
मई 22, 2020
सीमांत स्थाई सुविधा
आरबीआई/2019-20/236 एफएमओडी/एमएओजी.सं.143/01.18.001/2019-20 22 मई 2020 सभी सीमांत स्थाई सुविधा (एमएसएफ) प्रतिभागी महोदया/महोदय, सीमांत स्थाई सुविधा मौद्रिक नीति 2020-21 के आज के वक्तव्य के अनुसार मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 4.40 प्रतिशत से 40 आधार अंक कम करके 4.00 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है. 2. परिणामस्वरूप सीमांत स्थाई सुविधा (एमएसएफ) दर तत्काल प्रभाव से 4.65 प्रतिशत से 4.25 प्रतिशत पर समायोजि
आरबीआई/2019-20/236 एफएमओडी/एमएओजी.सं.143/01.18.001/2019-20 22 मई 2020 सभी सीमांत स्थाई सुविधा (एमएसएफ) प्रतिभागी महोदया/महोदय, सीमांत स्थाई सुविधा मौद्रिक नीति 2020-21 के आज के वक्तव्य के अनुसार मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 4.40 प्रतिशत से 40 आधार अंक कम करके 4.00 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है. 2. परिणामस्वरूप सीमांत स्थाई सुविधा (एमएसएफ) दर तत्काल प्रभाव से 4.65 प्रतिशत से 4.25 प्रतिशत पर समायोजि
मई 19, 2020
मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) निदेश, 2016 आवास वित्त कंपनियों के लिए लागू करना
भारिबैं/2019-20/235 विवि.गैबैंविक(आविक).कंपरि.सं.111/03.10.136/2019-20 19 मई 2020 सेवा में सभी आवास वित्त कंपनियां महोदया/महोदय, मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) निदेश, 2016 आवास वित्त कंपनियों के लिए लागू करना अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी), एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और आतंकवाद के वित्तपोषण (सीएफटी) का मुकाबला करने संबंधी बैंक द्वारा जारी मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) निदेश, 2016 बैंक की सभी विनियमित संस्थाओं पर लागू है। इस संबंध में, आ
भारिबैं/2019-20/235 विवि.गैबैंविक(आविक).कंपरि.सं.111/03.10.136/2019-20 19 मई 2020 सेवा में सभी आवास वित्त कंपनियां महोदया/महोदय, मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) निदेश, 2016 आवास वित्त कंपनियों के लिए लागू करना अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी), एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और आतंकवाद के वित्तपोषण (सीएफटी) का मुकाबला करने संबंधी बैंक द्वारा जारी मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) निदेश, 2016 बैंक की सभी विनियमित संस्थाओं पर लागू है। इस संबंध में, आ
मई 18, 2020
मई 18, 2020
भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी
भारिबैं/2019-20/234 आंऋप्रवि/2888/8.02.032/2019-20 मई 18, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक/सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी वित्तीय संस्थाएं/सभी प्राथमिक व्यापारी महोदया/महोदय, भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी भारत सरकार ने निम्‍नलिखित सूचना के अनुसार ₹ 30,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए चार दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (र्निर्गम/पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. प्रतिभूति अधिसूचित राशि(₹ करोड़) अधिसूचना – भारत सरकार न
भारिबैं/2019-20/234 आंऋप्रवि/2888/8.02.032/2019-20 मई 18, 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक/सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी वित्तीय संस्थाएं/सभी प्राथमिक व्यापारी महोदया/महोदय, भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी भारत सरकार ने निम्‍नलिखित सूचना के अनुसार ₹ 30,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए चार दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (र्निर्गम/पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. प्रतिभूति अधिसूचित राशि(₹ करोड़) अधिसूचना – भारत सरकार न
मई 18, 2020
ओटीसी डेरिवेटिव के लिए रिपोर्टिंग प्लेटफार्म - आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों (आईबीयू) द्वारा किए गए लेन-देन तथा अप्रदेय डेरिवेटिव संविदाएं (रुपया शामिल करते हुए या अन्यथा)
आरबीआई/2019-20/233 एफएमआरडी.एफएमआईडी.26/02.05.002/2019-20 18 मई 2020 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंक महोदया / महोदय, ओटीसी डेरिवेटिव के लिए रिपोर्टिंग प्लेटफार्म - आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों (आईबीयू) द्वारा किए गए लेन-देन तथा अप्रदेय डेरिवेटिव संविदाएं (रुपया शामिल करते हुए या अन्यथा) 27 मार्च 2020 को जारी ए.पी.(डीआईआरसीरीज) परिपत्र सं. 23 की शर्तों के अनुसार भारत में जिन बैंको के पास विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा),1999 के तहत जारी किया गया प्राधिकृत व्यापार
आरबीआई/2019-20/233 एफएमआरडी.एफएमआईडी.26/02.05.002/2019-20 18 मई 2020 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंक महोदया / महोदय, ओटीसी डेरिवेटिव के लिए रिपोर्टिंग प्लेटफार्म - आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों (आईबीयू) द्वारा किए गए लेन-देन तथा अप्रदेय डेरिवेटिव संविदाएं (रुपया शामिल करते हुए या अन्यथा) 27 मार्च 2020 को जारी ए.पी.(डीआईआरसीरीज) परिपत्र सं. 23 की शर्तों के अनुसार भारत में जिन बैंको के पास विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा),1999 के तहत जारी किया गया प्राधिकृत व्यापार
मई 18, 2020
जोखिम प्रबंधन और अंतर-बैंक लेन-देन–विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम हेतु हेजिंग-कार्यान्वयन की तारीख
आरबीआई/2019-20/232 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.31 18 मई 2020 प्रति, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I महोदया / महोदय, जोखिम प्रबंधन और अंतर-बैंक लेन-देन–विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम हेतु हेजिंग-कार्यान्वयन की तारीख 7 अप्रैल 2020 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 29 के द्वारा विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम हेतु हेजिंग के संबंध में जारी किए गए निदेशों की तरफ ध्यान आकर्षित किया जाता है। यह निदेश 1 जून 2020 से प्रभावी होने थे। 2. बाजार सहभागियों से प्राप्‍त अनुरोधों के आधार पर त
आरबीआई/2019-20/232 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.31 18 मई 2020 प्रति, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I महोदया / महोदय, जोखिम प्रबंधन और अंतर-बैंक लेन-देन–विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम हेतु हेजिंग-कार्यान्वयन की तारीख 7 अप्रैल 2020 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 29 के द्वारा विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम हेतु हेजिंग के संबंध में जारी किए गए निदेशों की तरफ ध्यान आकर्षित किया जाता है। यह निदेश 1 जून 2020 से प्रभावी होने थे। 2. बाजार सहभागियों से प्राप्‍त अनुरोधों के आधार पर त
मई 13, 2020
पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना-विस्तार
भारिबैं/2019-20/231 विवि.डीआईआर.बीसी.सं.69/04.02.001/2019-20 13 मई 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) लघु वित्त बैंक, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकऔर एक्ज़िम बैंक महोदय/महोदया, पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना-विस्तार कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना पर जारी दिनांक 4 दिसंबर 2015 के परिपत्र बैंविवि.डीआईआ
भारिबैं/2019-20/231 विवि.डीआईआर.बीसी.सं.69/04.02.001/2019-20 13 मई 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) लघु वित्त बैंक, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकऔर एक्ज़िम बैंक महोदय/महोदया, पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना-विस्तार कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना पर जारी दिनांक 4 दिसंबर 2015 के परिपत्र बैंविवि.डीआईआ

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022

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