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अगस्त 02, 2019
फ्लोटिंग दर वाले मीयादी ऋण पर अवधि-पूर्व चुकौती प्रभार/ अवधि-पूर्व भुगतान दंड लगाना
आरबीआई/2019-20/29 बैंविवि.डीआईआर.बीसी.सं.08/13.03.00/2019-20 02 अगस्त 2019 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) सभी लघु वित्त बैंक सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक महोदय / महोदया फ्लोटिंग दर वाले मीयादी ऋण पर अवधि-पूर्व चुकौती प्रभार/ अवधि-पूर्व भुगतान दंड लगाना कृपया हमारे दिनांक 5 जून 2012 के परिपत्र बैंपविवि.डीआईआर.बीसी.सं.107/13.03.00/2011-12 और दिनांक 7 मई 2014 के बैंपविवि.डीआईआर.बीसी.सं.110/13.03.00/2013-14 का संदर्भ लें, जिनके अनुसार बैंकों को आवास ऋण/ व्यक्त
आरबीआई/2019-20/29 बैंविवि.डीआईआर.बीसी.सं.08/13.03.00/2019-20 02 अगस्त 2019 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) सभी लघु वित्त बैंक सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक महोदय / महोदया फ्लोटिंग दर वाले मीयादी ऋण पर अवधि-पूर्व चुकौती प्रभार/ अवधि-पूर्व भुगतान दंड लगाना कृपया हमारे दिनांक 5 जून 2012 के परिपत्र बैंपविवि.डीआईआर.बीसी.सं.107/13.03.00/2011-12 और दिनांक 7 मई 2014 के बैंपविवि.डीआईआर.बीसी.सं.110/13.03.00/2013-14 का संदर्भ लें, जिनके अनुसार बैंकों को आवास ऋण/ व्यक्त
अगस्त 02, 2019
एनबीएफसी द्वारा अस्थायी ऋण दरों पर पुरोबंधात्मक प्रभार की उगाही /अवधि-पूर्व भुगतान दंड

भारिबैं/2019-20/30 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.101/03.10.001/2019-20 02 अगस्त 2019 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया/महोदय, एनबीएफसी द्वारा अस्थायी ऋण दरों पर पुरोबंधात्मक प्रभार की उगाही /अवधि-पूर्व भुगतान दंड कृपया व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को जारी अस्थायी ऋण दरों पर पुरोबंधात्मक प्रभार की उगाही /अवधि-पूर्व भुगतान दंड की माफी से संबंधित मास्टर निदेश- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली और जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़

भारिबैं/2019-20/30 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.101/03.10.001/2019-20 02 अगस्त 2019 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया/महोदय, एनबीएफसी द्वारा अस्थायी ऋण दरों पर पुरोबंधात्मक प्रभार की उगाही /अवधि-पूर्व भुगतान दंड कृपया व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को जारी अस्थायी ऋण दरों पर पुरोबंधात्मक प्रभार की उगाही /अवधि-पूर्व भुगतान दंड की माफी से संबंधित मास्टर निदेश- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली और जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़

अगस्त 01, 2019
मोज़ाम्बिक गणतंत्र की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 38 मिलियन अमेरीकी डॉलर की ऋण सहायता
भारिबैंक/2019-20/27 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 05 1 अगस्त 2019 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय, मोज़ाम्बिक गणतंत्र की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 38 मिलियन अमेरीकी डॉलर की ऋण सहायता भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने मोज़ाम्बिक गणतन्त्र में कुल 1600 संख्यक हैंड-पम्प सहित बोअरवेल के निर्माण तथा कुल 08 छोटी जल-आपूर्ति प्रणालियों की स्थापना संबंधी परियोजना के वित्तपोषण हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 38 मिलियन अमेरीकी
भारिबैंक/2019-20/27 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 05 1 अगस्त 2019 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय, मोज़ाम्बिक गणतंत्र की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 38 मिलियन अमेरीकी डॉलर की ऋण सहायता भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने मोज़ाम्बिक गणतन्त्र में कुल 1600 संख्यक हैंड-पम्प सहित बोअरवेल के निर्माण तथा कुल 08 छोटी जल-आपूर्ति प्रणालियों की स्थापना संबंधी परियोजना के वित्तपोषण हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 38 मिलियन अमेरीकी
अगस्त 01, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “दी रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड पी एल सी” का नाम परिवर्तन कर "नेटवेस्ट मार्केट्स पीएलसी" करना
भा.रि.बैं/2019-20/26 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी/07/12.07.150/2019-20 01 अगस्त 2019 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/ महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “दी रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड पी एल सी” का नाम परिवर्तन कर "नेटवेस्ट मार्केट्स पीएलसी" करना हम सूचित करते हैं कि 27 जुलाई – 02 अगस्त 2019 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 24 जून 2019 की अधिसूचना बैंविवि.आईबीडी.सं.10678/23.03.031/2018-19 के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द
भा.रि.बैं/2019-20/26 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी/07/12.07.150/2019-20 01 अगस्त 2019 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/ महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “दी रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड पी एल सी” का नाम परिवर्तन कर "नेटवेस्ट मार्केट्स पीएलसी" करना हम सूचित करते हैं कि 27 जुलाई – 02 अगस्त 2019 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 24 जून 2019 की अधिसूचना बैंविवि.आईबीडी.सं.10678/23.03.031/2018-19 के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द
अगस्त 01, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक” को हटाना
भा.रि.बैं/2019-20/25 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.04/12.07.134/2019-20 01 अगस्त 2019 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक” को हटाना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक” को २७ जुलाई – ०२ अगस्त २०१९ के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 24 जून 2019 की अधिसूचना बैंविवि.आइबीडी.सं.10667/23.13.085/2018-19 के द्वारा हटाया गया है।
भा.रि.बैं/2019-20/25 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.04/12.07.134/2019-20 01 अगस्त 2019 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक” को हटाना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक” को २७ जुलाई – ०२ अगस्त २०१९ के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 24 जून 2019 की अधिसूचना बैंविवि.आइबीडी.सं.10667/23.13.085/2018-19 के द्वारा हटाया गया है।
अगस्त 01, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36(क) की उप-धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक” की समाप्ति
भा.रि.बैं./2019-20/24बैं.विवि.सं.आरईटी.बीसी.03/12.07.134/2019-20 01 अगस्त 2019 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36(क) की उप-धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक” की समाप्ति हम सूचित करते हैं कि 24 जून 2019 की अधिसूचना बैंविवि.आईबीडी.सं.10668/23.13.085/2018-19 जो 27 जुलाई – 02 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित की गई है, के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 19
भा.रि.बैं./2019-20/24बैं.विवि.सं.आरईटी.बीसी.03/12.07.134/2019-20 01 अगस्त 2019 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36(क) की उप-धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक” की समाप्ति हम सूचित करते हैं कि 24 जून 2019 की अधिसूचना बैंविवि.आईबीडी.सं.10668/23.13.085/2018-19 जो 27 जुलाई – 02 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित की गई है, के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 19
अगस्त 01, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड” को शामिल करना
भा.रि.बैं/2019-20/23बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.06/12.06.172/2019-20 01 अगस्त 2019 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड” को शामिल करना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड” को 27 जुलाई – 02 अगस्त 2019 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 19 जून 2019 की अधिसूचना बैंविवि.आईबीडी.सं.10585/23.03.005/2018-19 के द्वारा शामिल किय
भा.रि.बैं/2019-20/23बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.06/12.06.172/2019-20 01 अगस्त 2019 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड” को शामिल करना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड” को 27 जुलाई – 02 अगस्त 2019 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 19 जून 2019 की अधिसूचना बैंविवि.आईबीडी.सं.10585/23.03.005/2018-19 के द्वारा शामिल किय
अगस्त 01, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “जना स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड” को शामिल करना
भा.रि.बैं/2019-20/22बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.05/12.06.173/2019-20 01 अगस्त 2019 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “जना स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड” को शामिल करना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “जना स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड” को 27 जुलाई – 02 अगस्त 2019 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 16 जुलाई 2019 की अधिसूचना बैंविवि.एनबीडी.सं.499/16.02.011/2019-20
भा.रि.बैं/2019-20/22बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.05/12.06.173/2019-20 01 अगस्त 2019 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “जना स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड” को शामिल करना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “जना स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड” को 27 जुलाई – 02 अगस्त 2019 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 16 जुलाई 2019 की अधिसूचना बैंविवि.एनबीडी.सं.499/16.02.011/2019-20
जुलाई 31, 2019
एजेंसी कमीशन- समाधान प्रमाण-पत्र प्रस्‍तुत करना
भारिबैंक/2019-20/21 डीजीबीए.जीबीडी.सं.5/31.02.007/2019-20 31 जुलाई 2019 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया एजेंसी कमीशन- समाधान प्रमाण-पत्र प्रस्‍तुत करना कृपया एजेंसी कमीशन का दावा करने से संबंधित दिनांक 2 जुलाई 2018 के हमारे मास्‍टर परिपत्र “एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी कारोबार को संचालित करना-एजेंसी कमीशन का भुगतान” के पैरा 19 और 20 को देखें जिसके आधार पर एजेंसी बैंक एजेंसी कमीशन के दावों के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक को दो प्रमाण-पत्र प्रस्‍तुत कर रहे हैं। 2. अब इस संबंध मे
भारिबैंक/2019-20/21 डीजीबीए.जीबीडी.सं.5/31.02.007/2019-20 31 जुलाई 2019 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया एजेंसी कमीशन- समाधान प्रमाण-पत्र प्रस्‍तुत करना कृपया एजेंसी कमीशन का दावा करने से संबंधित दिनांक 2 जुलाई 2018 के हमारे मास्‍टर परिपत्र “एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी कारोबार को संचालित करना-एजेंसी कमीशन का भुगतान” के पैरा 19 और 20 को देखें जिसके आधार पर एजेंसी बैंक एजेंसी कमीशन के दावों के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक को दो प्रमाण-पत्र प्रस्‍तुत कर रहे हैं। 2. अब इस संबंध मे
जुलाई 30, 2019
बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीति- अंतिम-उपयोग संबंधी प्रावधानों को तर्कसंगत बनाना
भारिबैंक/2019-20/20 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 04 30 जुलाई 2019 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय, बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीति- अंतिम-उपयोग संबंधी प्रावधानों को तर्कसंगत बनाना प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान उपर्युक्त विषय पर दिनांक 26 मार्च 2019 के मास्टर निदेश सं. 5 के पैराग्राफ 2.1.(v) तथा 2.1.(viii) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ विदेशी इक्विटि धारक से 5 वर्ष की न्यूनतम औसत परि
भारिबैंक/2019-20/20 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 04 30 जुलाई 2019 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय, बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीति- अंतिम-उपयोग संबंधी प्रावधानों को तर्कसंगत बनाना प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान उपर्युक्त विषय पर दिनांक 26 मार्च 2019 के मास्टर निदेश सं. 5 के पैराग्राफ 2.1.(v) तथा 2.1.(viii) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ विदेशी इक्विटि धारक से 5 वर्ष की न्यूनतम औसत परि

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022

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