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मई 26, 2016
स्वयं सहायता समूह (एसएसजी) के सदस्यों के संबंध में ऋण सूचना रिपोर्टिंग
भारिबैं/2015-16/409 डीसीबीआर.बीपीडी.परि.सं.17/16.74.000/2015-16 5 ज्‍येष्‍ठ 1938 (शका) 26 मई 2016 मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक राज्‍य/केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय/महोदया, स्वयं सहायता समूह (एसएसजी) के सदस्यों के संबंध में ऋण सूचना रिपोर्टिंग कृपया 15 जुलाई 2014 के हमारे परिपत्र शबैंवि.केंका.बीपीडी.पीसीबी.परि.सं.4/16.74.000/2014-15 तथा ग्राआऋवि.आरआरबी.आरसीबी.बीसी.13/03.05.33/2014-15 के अनुबंध II/III के पैरा (V) में निहित अनुदेश देखें जिसमें शह
भारिबैं/2015-16/409 डीसीबीआर.बीपीडी.परि.सं.17/16.74.000/2015-16 5 ज्‍येष्‍ठ 1938 (शका) 26 मई 2016 मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक राज्‍य/केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय/महोदया, स्वयं सहायता समूह (एसएसजी) के सदस्यों के संबंध में ऋण सूचना रिपोर्टिंग कृपया 15 जुलाई 2014 के हमारे परिपत्र शबैंवि.केंका.बीपीडी.पीसीबी.परि.सं.4/16.74.000/2014-15 तथा ग्राआऋवि.आरआरबी.आरसीबी.बीसी.13/03.05.33/2014-15 के अनुबंध II/III के पैरा (V) में निहित अनुदेश देखें जिसमें शह
मई 26, 2016
“ दि जलगाव पीपल्स को-ऑप. बैंक लि., जलगाव ” – भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में समावेश किया जाना
आरबीआई/2015-16/407 सबैंविवि.केंक़ा.बीपीडी.बीसी सं. 16/16.05.000/2015-16 ज्येष्ठ 5, 1938 मई 26, 2016 सभी बैंक महोदय/महोदया “ दि जलगाव पीपल्स को-ऑप. बैंक लि., जलगाव ” – भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में समावेश किया जाना दिनांक 6 अप्रैल, 2016 की हमारी अधिसूचना स.बैं.वि.वि. क़ें.क़ा. बीपीडी सं.04/16.05.000/ 2015-16 द्वारा “ दि जलगाव पीपल्स को-ऑप. बैंक लि., जलगाव ” का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में समावेश किया गया है जिसे 14 मई,
आरबीआई/2015-16/407 सबैंविवि.केंक़ा.बीपीडी.बीसी सं. 16/16.05.000/2015-16 ज्येष्ठ 5, 1938 मई 26, 2016 सभी बैंक महोदय/महोदया “ दि जलगाव पीपल्स को-ऑप. बैंक लि., जलगाव ” – भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में समावेश किया जाना दिनांक 6 अप्रैल, 2016 की हमारी अधिसूचना स.बैं.वि.वि. क़ें.क़ा. बीपीडी सं.04/16.05.000/ 2015-16 द्वारा “ दि जलगाव पीपल्स को-ऑप. बैंक लि., जलगाव ” का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में समावेश किया गया है जिसे 14 मई,
मई 19, 2016
शहरी सहकारी बैंकों में धोखाधड़ी – निगरानी और रिपोर्टिंग पद्धति में परिवर्तन
आरबीआई/2015-16/399 डीसीबीएस.केंका.परि.सं. 001/12.17.001/2015-16 19 मई 2016 मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदय/ महोदया, शहरी सहकारी बैंकों में धोखाधड़ी – निगरानी और रिपोर्टिंग पद्धति में परिवर्तन कृपया दिनांक 01 जुलाई 2015 का धोखाधड़ी- वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर हमारे मास्टर परिपत्र सं. डीसीबीआर.केंका.बीपीडी.एमसी.नं.1/12.05.001/2015-16 का अवलोकन करें। 2. समीक्षा कर यह निर्णय लिया गया कि भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों तथा केंद्रीय धोख
आरबीआई/2015-16/399 डीसीबीएस.केंका.परि.सं. 001/12.17.001/2015-16 19 मई 2016 मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदय/ महोदया, शहरी सहकारी बैंकों में धोखाधड़ी – निगरानी और रिपोर्टिंग पद्धति में परिवर्तन कृपया दिनांक 01 जुलाई 2015 का धोखाधड़ी- वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर हमारे मास्टर परिपत्र सं. डीसीबीआर.केंका.बीपीडी.एमसी.नं.1/12.05.001/2015-16 का अवलोकन करें। 2. समीक्षा कर यह निर्णय लिया गया कि भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों तथा केंद्रीय धोख
अप्रैल 21, 2016
शहरी सहकारी बैंकों के लिए गैर-ज़मानती एक्‍सपोज़र मानदंड – छूट
आरबीआई/2015-16/380 डीसीबीआर.केंका.बीपीडी.(पीसीबी).सं.15/13.05.000/2015-16 01 वैशाख 1938 21 अप्रैल 2016 मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदय/ महोदया, शहरी सहकारी बैंकों के लिए गैर-ज़मानती एक्‍सपोज़र मानदंड – छूट कृपया उपर्युक्‍त विषय पर 03 अप्रैल 2013 का परिपत्र सं शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी).सं.45/13.05.000/2012-13 और 10 अक्‍तूबर 2013 का परिपत्र शबैंवि.केका.बीपीडी.(पीसीबी).सं. 29/13.05.000/2013-14 देखें जिनेमें कतिपय शर्तों को पूरा करने वाले शहरी
आरबीआई/2015-16/380 डीसीबीआर.केंका.बीपीडी.(पीसीबी).सं.15/13.05.000/2015-16 01 वैशाख 1938 21 अप्रैल 2016 मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदय/ महोदया, शहरी सहकारी बैंकों के लिए गैर-ज़मानती एक्‍सपोज़र मानदंड – छूट कृपया उपर्युक्‍त विषय पर 03 अप्रैल 2013 का परिपत्र सं शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी).सं.45/13.05.000/2012-13 और 10 अक्‍तूबर 2013 का परिपत्र शबैंवि.केका.बीपीडी.(पीसीबी).सं. 29/13.05.000/2013-14 देखें जिनेमें कतिपय शर्तों को पूरा करने वाले शहरी
अप्रैल 13, 2016
शहरी सहकारी बैंकों में कोर बैंकिंग समाधान लागू करने के लिए वित्‍तीय सहायता प्रदान करने की योजना
आरबीआई/2015-16/368 डीसीबीआर.केंका.पीसीबी.परि.सं.14/09.18.300/2015-16 24 चैत्र 1938 13 अप्रैल 2016 मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया/ महोदय, शहरी सहकारी बैंकों में कोर बैंकिंग समाधान लागू करने के लिए वित्‍तीय सहायता प्रदान करने की योजना दिनांक 05 अप्रैल 2016 के प्रथम द्विमासिक मौद्रिक नीति विवरण 2016-17 (प्रतिलिपि संलग्‍न) में घोषित किए गए अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि शहरी सहकारी बैंकों में सीबीएस लागू करने के लिए मानक और बेंचमार्क निर्धारि
आरबीआई/2015-16/368 डीसीबीआर.केंका.पीसीबी.परि.सं.14/09.18.300/2015-16 24 चैत्र 1938 13 अप्रैल 2016 मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया/ महोदय, शहरी सहकारी बैंकों में कोर बैंकिंग समाधान लागू करने के लिए वित्‍तीय सहायता प्रदान करने की योजना दिनांक 05 अप्रैल 2016 के प्रथम द्विमासिक मौद्रिक नीति विवरण 2016-17 (प्रतिलिपि संलग्‍न) में घोषित किए गए अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि शहरी सहकारी बैंकों में सीबीएस लागू करने के लिए मानक और बेंचमार्क निर्धारि
मार्च 23, 2016
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 23 – एटीएम के माध्यम से मूल्य वर्धित सेवाओं का दिया जाना
आरबीआई/2015-16/345 स.बैं.वि.वि.केंका.बीपीडी.बीसी.परि.सं.13/19.51.008/2015-16 3 चैत्र, 1938 23 मार्च, 2016 सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक महोदया/ महोदय, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 23 – एटीएम के माध्यम से मूल्य वर्धित सेवाओं का दिया जाना कृपया उक्त विषय पर 30 जुलाई, 2015 का हमारा परिपत्र स.बैं.वि.वि.केंका.एलएस.(पीसीबी) परि.सं.2/07.01.000/2015-16 देखें जिसमें प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा अपने ऑन साईट/ऑफ
आरबीआई/2015-16/345 स.बैं.वि.वि.केंका.बीपीडी.बीसी.परि.सं.13/19.51.008/2015-16 3 चैत्र, 1938 23 मार्च, 2016 सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक महोदया/ महोदय, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 23 – एटीएम के माध्यम से मूल्य वर्धित सेवाओं का दिया जाना कृपया उक्त विषय पर 30 जुलाई, 2015 का हमारा परिपत्र स.बैं.वि.वि.केंका.एलएस.(पीसीबी) परि.सं.2/07.01.000/2015-16 देखें जिसमें प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा अपने ऑन साईट/ऑफ
मार्च 10, 2016
“दि शामराव विठ्ठल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” से “सीवीसी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में नाम परिवर्तन किया जाना
आरबीआई/2015-16/334 डीसीबीआर.केंका.एलएस.बीसी.सं.11/07.01.000/2015-16 10 मार्च 2016 सभी बैंक महोदया/ महोदय, “दि शामराव विठ्ठल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” से “सीवीसी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में नाम परिवर्तन किया जाना हम सूचित करते हैं कि दिनांक 08 अक्‍तूबर 2015 की हमारी अधिसूचना सं डीसीबीआर.बीपीडी.केंका(पीसीबी).सं.1966/16.26.000/2015-16 के माध्‍यम से “दि शामराव विठ्ठल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” का नाम भारतीय रिज़र
आरबीआई/2015-16/334 डीसीबीआर.केंका.एलएस.बीसी.सं.11/07.01.000/2015-16 10 मार्च 2016 सभी बैंक महोदया/ महोदय, “दि शामराव विठ्ठल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” से “सीवीसी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में नाम परिवर्तन किया जाना हम सूचित करते हैं कि दिनांक 08 अक्‍तूबर 2015 की हमारी अधिसूचना सं डीसीबीआर.बीपीडी.केंका(पीसीबी).सं.1966/16.26.000/2015-16 के माध्‍यम से “दि शामराव विठ्ठल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” का नाम भारतीय रिज़र
मार्च 10, 2016
राज्‍य और केंद्रीय सहकारी बैंकों (एसटीसीबी/डीसीसीबी) में न्‍यूनतम पूंजी पर्याप्‍तता मानदंड लागू किया जाना
आरबीआई/2015-16/335 स.बैं.वि.वि.केंका.आरसीबीडी.बीसी.सं.12/19.51.012/2015-16 फाल्‍गुन 20, 1937 मार्च 10, 2016 अध्‍यक्ष / प्रबंध निदेशक सभी राज्‍य और केंद्रीय सहकारी बैंक प्र‍िय महोदय/ महोदया, राज्‍य और केंद्रीय सहकारी बैंकों (एसटीसीबी/डीसीसीबी) में न्‍यूनतम पूंजी पर्याप्‍तता मानदंड लागू किया जाना कृपया उपर्युक्‍त विषय पर 04 दिसंबर, 2007 का परिपत्र सं. आरपीसीडी.केंका.आरएफ.बीसी.40/07.38.03/2007-08 और 07 जनवरी, 2014 का परिपत्र सं.आरपीसीडी.आरसीबी.बीसी.73/07.51.012/2013-14 द
आरबीआई/2015-16/335 स.बैं.वि.वि.केंका.आरसीबीडी.बीसी.सं.12/19.51.012/2015-16 फाल्‍गुन 20, 1937 मार्च 10, 2016 अध्‍यक्ष / प्रबंध निदेशक सभी राज्‍य और केंद्रीय सहकारी बैंक प्र‍िय महोदय/ महोदया, राज्‍य और केंद्रीय सहकारी बैंकों (एसटीसीबी/डीसीसीबी) में न्‍यूनतम पूंजी पर्याप्‍तता मानदंड लागू किया जाना कृपया उपर्युक्‍त विषय पर 04 दिसंबर, 2007 का परिपत्र सं. आरपीसीडी.केंका.आरएफ.बीसी.40/07.38.03/2007-08 और 07 जनवरी, 2014 का परिपत्र सं.आरपीसीडी.आरसीबी.बीसी.73/07.51.012/2013-14 द
फ़रवरी 18, 2016
“वसई विकास सहकारी बैंक लिमिटेड, वसई, ठाणे” – भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में समावेश किया जाना
भारिबैं/2015-16/325 सबैंविवि.केंक़ा.बीपीडीबीसी सं.10/16.05.000/2015-16 माघ 29, 1937 फरवरी 18, 2016 सभी बैंक महोदय/महोदया “वसई विकास सहकारी बैंक लिमिटेड, वसई, ठाणे” – भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में समावेश किया जाना दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 की हमारी अधिसूचना स.बैं.वि.वि. क़ें.क़ा. बीपीडी सं.02/16.05.000/2015-16 द्वारा “वसई विकास सहकारी बैंक लिमिटेड, वसई, ठाणे” का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में समावेश किया गया है जिसे 30 जनव
भारिबैं/2015-16/325 सबैंविवि.केंक़ा.बीपीडीबीसी सं.10/16.05.000/2015-16 माघ 29, 1937 फरवरी 18, 2016 सभी बैंक महोदय/महोदया “वसई विकास सहकारी बैंक लिमिटेड, वसई, ठाणे” – भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में समावेश किया जाना दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 की हमारी अधिसूचना स.बैं.वि.वि. क़ें.क़ा. बीपीडी सं.02/16.05.000/2015-16 द्वारा “वसई विकास सहकारी बैंक लिमिटेड, वसई, ठाणे” का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में समावेश किया गया है जिसे 30 जनव
फ़रवरी 11, 2016
पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना
भारिबैं/2015-16/322 डीसीबीआर.केंका.एससीबी.परि.सं.1/13.05.000/2015-16 22 माघ 1937 11 फरवरी 2016 मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी एडी I लाईसेंस प्राप्त सभी अनुसूचित प्राथमिक(शहरी) सहकारी बैंक महोदया/ महोदय, पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना भारत सरकार ने पात्र निर्यातकों के लिए पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना की घोषणा की है । यह योजना 1 अप्रैल 2015 से प्रभावी है। योजना के ब्य
भारिबैं/2015-16/322 डीसीबीआर.केंका.एससीबी.परि.सं.1/13.05.000/2015-16 22 माघ 1937 11 फरवरी 2016 मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी एडी I लाईसेंस प्राप्त सभी अनुसूचित प्राथमिक(शहरी) सहकारी बैंक महोदया/ महोदय, पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना भारत सरकार ने पात्र निर्यातकों के लिए पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना की घोषणा की है । यह योजना 1 अप्रैल 2015 से प्रभावी है। योजना के ब्य

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 08, 2024

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