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मई 04, 2018
तुमकूर ग्रेन मेर्चेंट्स को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तुमकूर, कर्नाटक – दंड
4 मई 2018 तुमकूर ग्रेन मेर्चेंट्स को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तुमकूर, कर्नाटक – दंड भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के द्वारा प्रदत्‍त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड/ काले धन को वैध बनाना रोकने संबंधी मानक/ आतंकवाद को वित्तीयन को रोकना (सीएफ़टी)/ पीएमएलए 2002 संबंधी बैंक की देयताओं पर दिनांक 01 जुलाई 2015 के भारतीय रिज़र्व बैंक के म
4 मई 2018 तुमकूर ग्रेन मेर्चेंट्स को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तुमकूर, कर्नाटक – दंड भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के द्वारा प्रदत्‍त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड/ काले धन को वैध बनाना रोकने संबंधी मानक/ आतंकवाद को वित्तीयन को रोकना (सीएफ़टी)/ पीएमएलए 2002 संबंधी बैंक की देयताओं पर दिनांक 01 जुलाई 2015 के भारतीय रिज़र्व बैंक के म
अप्रैल 20, 2018
दि पिज पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., जिला खेड़ा (गुजरात) (अन-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक) पर दंड लगाया गया
20 अप्रैल 2018 दि पिज पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., जिला खेड़ा (गुजरात) (अन-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक) पर दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दि पिज पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., जिला खेड़ा (गुजरात) (अन-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक) पर, पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनु
20 अप्रैल 2018 दि पिज पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., जिला खेड़ा (गुजरात) (अन-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक) पर दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दि पिज पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., जिला खेड़ा (गुजरात) (अन-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक) पर, पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनु
अप्रैल 18, 2018
निर्देश - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत द सिटी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
18 अप्रैल 2018 निर्देश - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत द सिटी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्रजनता के सूचनार्थ एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों परयथालागू) की धारा 35क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा द सिटी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महारा
18 अप्रैल 2018 निर्देश - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत द सिटी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्रजनता के सूचनार्थ एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों परयथालागू) की धारा 35क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा द सिटी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महारा
अप्रैल 13, 2018
एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तरप्रदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों को वापस लेना
13 अप्रैल 2018 एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तरप्रदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों को वापस लेना भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तरप्रदेश को 10 अप्रैल 2015 के विनिर्देश के तहत जारी निदेशों को समय-समय पर बढ़ाया और संशोधित किया। अंतिम बार इन्हें 9 अक्तूबर 2017 के आदेश द्वारा बढ़ाया गया था। इस बात से संतुष्ट होने पर कि जनह
13 अप्रैल 2018 एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तरप्रदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों को वापस लेना भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तरप्रदेश को 10 अप्रैल 2015 के विनिर्देश के तहत जारी निदेशों को समय-समय पर बढ़ाया और संशोधित किया। अंतिम बार इन्हें 9 अक्तूबर 2017 के आदेश द्वारा बढ़ाया गया था। इस बात से संतुष्ट होने पर कि जनह
मार्च 31, 2018
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निर्देश- दि कपोल को-ओपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र
31 मार्च 2018 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निर्देश- दि कपोल को-ओपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र दि कपोल को-ओपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 मार्च 2017 के निर्देश के माध्यम से 30 मार्च 2017 की कारोबार समाप्ती से छः माह की अवधि के लिए निर्देशाधीन रखा गया था। निर्देशों की वैधता को समय समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इन निर्देशों की अवधी को दिनांक 25 सितंबर 2017 के आदेश के माध्यम से बढ़ाया गया और ये निर
31 मार्च 2018 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निर्देश- दि कपोल को-ओपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र दि कपोल को-ओपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 मार्च 2017 के निर्देश के माध्यम से 30 मार्च 2017 की कारोबार समाप्ती से छः माह की अवधि के लिए निर्देशाधीन रखा गया था। निर्देशों की वैधता को समय समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इन निर्देशों की अवधी को दिनांक 25 सितंबर 2017 के आदेश के माध्यम से बढ़ाया गया और ये निर
मार्च 31, 2018
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
31 मार्च 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश सं. के माध्‍यम से 2 मई, 2014 को कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन किया था। निदेशों की वैधता को बाद के निदेशों के तहत समय-समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को 23 नवम्बर 2017 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश
31 मार्च 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश सं. के माध्‍यम से 2 मई, 2014 को कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन किया था। निदेशों की वैधता को बाद के निदेशों के तहत समय-समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को 23 नवम्बर 2017 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश
मार्च 28, 2018
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) – श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्‍ट्र - अवधि विस्‍तार एवं निदेशों में छूट
मार्च 28, 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) – श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्‍ट्र - अवधि विस्‍तार एवं निदेशों में छूट श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र, को 02 अप्रैल 2013 की कारोबार समाप्ति से दिनांक 01 अप्रैल 2013 के निदेश के माध्‍यम से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय समय पर संशोधित निदेशों के माध्‍यम से बढ़ाया गया जिनमें पिछली बार 25 सितंबर 2017 के निदेश के माध्‍यम से 29 मार्च 2018 तक अवधि
मार्च 28, 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) – श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्‍ट्र - अवधि विस्‍तार एवं निदेशों में छूट श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र, को 02 अप्रैल 2013 की कारोबार समाप्ति से दिनांक 01 अप्रैल 2013 के निदेश के माध्‍यम से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय समय पर संशोधित निदेशों के माध्‍यम से बढ़ाया गया जिनमें पिछली बार 25 सितंबर 2017 के निदेश के माध्‍यम से 29 मार्च 2018 तक अवधि
मार्च 26, 2018
रिज़र्व बैंक ने अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., सीतापुर पर आर्थिक दंड लगाया
26 मार्च 2018 रिज़र्व बैंक ने अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., सीतापुर पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत निरंतर रूप से विवरणियां प्रस्तुत न करने के लिए अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., सीतापुर पर ₹ 5,00,000/- (मात्र पाँच लाख रुपये) का आर्थिक दंड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बै
26 मार्च 2018 रिज़र्व बैंक ने अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., सीतापुर पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत निरंतर रूप से विवरणियां प्रस्तुत न करने के लिए अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., सीतापुर पर ₹ 5,00,000/- (मात्र पाँच लाख रुपये) का आर्थिक दंड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बै
मार्च 14, 2018
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्र
14 मार्च 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्र सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्र को दिनांक 14 जून 2016 के निदेश के माध्‍यम से 14 जून 2016 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 08 सितम्बर 2017 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश
14 मार्च 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्र सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्र को दिनांक 14 जून 2016 के निदेश के माध्‍यम से 14 जून 2016 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 08 सितम्बर 2017 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निदेश
मार्च 09, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इण्डियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लि.,लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई
मार्च 9, 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इण्डियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लि.,लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गईभारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने इंडियन मर्कन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश, को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 12 मार्च 2018 से 11 सितंबर 2018 तक कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी 04 जून 2014 के निदेश क
मार्च 9, 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इण्डियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लि.,लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गईभारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने इंडियन मर्कन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश, को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 12 मार्च 2018 से 11 सितंबर 2018 तक कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी 04 जून 2014 के निदेश क

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