प्रेस प्रकाशनियां - विनियमन सहकारी बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
मार्च 08, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली पर जारी निदेश बढ़ाए
08 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली पर जारी निदेश बढ़ाए भारतीय रिजर्व बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) तथा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली पर दिनांक 28 अगस्त 2015 को जारी निदेश,जिसकी वैधता पिछली बार 08 मार्च 2017 तक बढ़ाई गई थी, अब यह निदेश अगले छह महीने अर्थात 08 सितम्बर 2017 तक
08 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली पर जारी निदेश बढ़ाए भारतीय रिजर्व बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) तथा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली पर दिनांक 28 अगस्त 2015 को जारी निदेश,जिसकी वैधता पिछली बार 08 मार्च 2017 तक बढ़ाई गई थी, अब यह निदेश अगले छह महीने अर्थात 08 सितम्बर 2017 तक
मार्च 02, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री भारती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद (तेलंगाना) पर जारी निदेश की अवधि बढ़ाई
2 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री भारती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद (तेलंगाना) पर जारी निदेश की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री भारती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद (तेलंगाना) की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की और पाया कि जनता के हित में 24 अगस्त 2016 को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाने की और निदेशों में संशोधन की आवश्यकता है । तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्
2 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री भारती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद (तेलंगाना) पर जारी निदेश की अवधि बढ़ाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री भारती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद (तेलंगाना) की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की और पाया कि जनता के हित में 24 अगस्त 2016 को जारी निदेशों की अवधि बढ़ाने की और निदेशों में संशोधन की आवश्यकता है । तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्
मार्च 01, 2017
रिज़र्व बैंक ने दी राजसमंद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., राजसमंद पर आर्थिक दंड लगाया
01 मार्च 2017 रिज़र्व बैंक ने दी राजसमंद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., राजसमंद पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दी राजसमंद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., राजसमंद पर ₹ 5.00 लाख (₹ पाँच लाख मात्र) का आर्थिक दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए लगाया है, जो इस प्रकार हैं: (i) शेयर प
01 मार्च 2017 रिज़र्व बैंक ने दी राजसमंद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., राजसमंद पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दी राजसमंद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., राजसमंद पर ₹ 5.00 लाख (₹ पाँच लाख मात्र) का आर्थिक दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए लगाया है, जो इस प्रकार हैं: (i) शेयर प
फ़रवरी 28, 2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश- मराठा सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र
28 फरवरी 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू)की धारा 35क के अंतर्गत निदेश- मराठा सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अंतर्गत मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई को 6 माह की अवधि (अर्थात 28 फरवरी 2017 तक) के लिए 31 अगस्त 2016 के निदेश जारी किये गये थे जिन्हें बाद में जारी किए गए 07 सितंबर 2016 के निदेश के माध्यम से संशोधित किया गया । ये नि
28 फरवरी 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू)की धारा 35क के अंतर्गत निदेश- मराठा सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अंतर्गत मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई को 6 माह की अवधि (अर्थात 28 फरवरी 2017 तक) के लिए 31 अगस्त 2016 के निदेश जारी किये गये थे जिन्हें बाद में जारी किए गए 07 सितंबर 2016 के निदेश के माध्यम से संशोधित किया गया । ये नि
फ़रवरी 27, 2017
रिज़र्व बैंक ने कौजल्गी शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, कौजल्गी, कर्नाटक पर दंड लगाया
27 फरवरी 2017 रिज़र्व बैंक ने कौजल्गी शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, कौजल्गी, कर्नाटक पर दंड लगायाभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (यथा कोआपरेटिव सोसाइटीस पर लागू) की धारा 47 ए (1)(बी) के साथ पढ़ित धारा 46(4) के प्रावधानों के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कौजल्गी शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, कौजल्गी, कर्नाटक को ‘जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि योजना 2014’ संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने तथा आरबीआई द्वारा ज
27 फरवरी 2017 रिज़र्व बैंक ने कौजल्गी शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, कौजल्गी, कर्नाटक पर दंड लगायाभारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (यथा कोआपरेटिव सोसाइटीस पर लागू) की धारा 47 ए (1)(बी) के साथ पढ़ित धारा 46(4) के प्रावधानों के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कौजल्गी शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, कौजल्गी, कर्नाटक को ‘जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि योजना 2014’ संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने तथा आरबीआई द्वारा ज
फ़रवरी 23, 2017
रिज़र्व बैंक ने प्रोग्रेसीव को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर दंड लगाया
23 फरवरी 2017 रिज़र्व बैंक ने प्रोग्रेसीव को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(b) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रोग्रेसीव कॉ-ऑप बैंक लि., मुंबई पर नाममात्र सदस्यों को ऋण देने, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को ऋण देने और अपने ग्राहक को जानिए(केवायसी) के संबंध में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹ 4.00 लाख (चार
23 फरवरी 2017 रिज़र्व बैंक ने प्रोग्रेसीव को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(b) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रोग्रेसीव कॉ-ऑप बैंक लि., मुंबई पर नाममात्र सदस्यों को ऋण देने, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को ऋण देने और अपने ग्राहक को जानिए(केवायसी) के संबंध में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹ 4.00 लाख (चार
फ़रवरी 23, 2017
रिज़र्व बैंक ने साहेबराव देशमुख को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर दंड लगाया
23 फरवरी 2017 रिज़र्व बैंक ने साहेबराव देशमुख को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए साहेबराव देशमुख को-ऑप. बॅंक लि., मुंबई पर ऑन-साइट एटीम स्थापित करने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों/दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹ 1.00 लाख (एक लाख रुपए) का जुर्माना लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक
23 फरवरी 2017 रिज़र्व बैंक ने साहेबराव देशमुख को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए साहेबराव देशमुख को-ऑप. बॅंक लि., मुंबई पर ऑन-साइट एटीम स्थापित करने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों/दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹ 1.00 लाख (एक लाख रुपए) का जुर्माना लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक
फ़रवरी 20, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेश को बढ़ाया
20 फरवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेश को बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने (दिनांक 16 फरवरी 2017 के अपने निदेश के माध्यम से) रुपी को-अपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर लगाए गए निदेश की अवधि को अगले छ: माह अर्थात 22 फरवरी 2017 से 21 अगस्त 2017 तक के लिए बढ़ा दिया है तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे। निदेश को मूल रूप से 22 फरवरी 2013 से 21 अगस्त 2013 तक लगाया गया था जिसे छ: अवसरों पर छह महीनों के लिए और दो अवसरों पर तीन म
20 फरवरी 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को जारी निदेश को बढ़ाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने (दिनांक 16 फरवरी 2017 के अपने निदेश के माध्यम से) रुपी को-अपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर लगाए गए निदेश की अवधि को अगले छ: माह अर्थात 22 फरवरी 2017 से 21 अगस्त 2017 तक के लिए बढ़ा दिया है तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे। निदेश को मूल रूप से 22 फरवरी 2013 से 21 अगस्त 2013 तक लगाया गया था जिसे छ: अवसरों पर छह महीनों के लिए और दो अवसरों पर तीन म
फ़रवरी 17, 2017
भारतीय रिजर्व बैंक ने जनता अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाई, जिला- सातारा पर आर्थिक दंड लगाया
17 फरवरी 2017 भारतीय रिजर्व बैंक ने जनता अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाई, जिला- सातारा पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनता अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाई, जिला- सातारा पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों/ दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) की राशि का मौद्र
17 फरवरी 2017 भारतीय रिजर्व बैंक ने जनता अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाई, जिला- सातारा पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनता अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाई, जिला- सातारा पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों/ दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) की राशि का मौद्र
फ़रवरी 15, 2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) के अंतर्गत लाइसेंस को रद्द करना तथा शहरी सहकारी बैंक का को-ऑपरेटिव सोसायटी में रूपांतरण – दी सोजित्रा को-ओपरेटिव बैंक लि., आणंद (गुजरात)
15 फरवरी 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) के अंतर्गत लाइसेंस को रद्द करना तथा शहरी सहकारी बैंक का को-ऑपरेटिव सोसायटी में रूपांतरण – दी सोजित्रा को-ओपरेटिव बैंक लि., आणंद (गुजरात) जनसाधारण की सूचना के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 जनवरी 2017 के आदेश द्वारा दी सोजित्रा को-ओपरेटिव बैंक लि., आणंद (गुजरात) का लाइसेंस रद्द कर दिया है। असंतोषजनक वित्तीय और अनुपालन रिकॉर्ड को देखते हुए बैंक को बैंक
15 फरवरी 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) के अंतर्गत लाइसेंस को रद्द करना तथा शहरी सहकारी बैंक का को-ऑपरेटिव सोसायटी में रूपांतरण – दी सोजित्रा को-ओपरेटिव बैंक लि., आणंद (गुजरात) जनसाधारण की सूचना के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 जनवरी 2017 के आदेश द्वारा दी सोजित्रा को-ओपरेटिव बैंक लि., आणंद (गुजरात) का लाइसेंस रद्द कर दिया है। असंतोषजनक वित्तीय और अनुपालन रिकॉर्ड को देखते हुए बैंक को बैंक
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