प्रेस प्रकाशनियां - विनियमन सहकारी बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
दिसंबर 16, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को ऑप. बैंक लि. नागपुर, जि. नागपुर, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए
16 दिसंबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को ऑप. बैंक लि. नागपुर, जि. नागपुर, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को ऑप. बैंक लि. नागपुर, जि. नागपुर, महाराष्ट्र पर कतिपय निदेश जारी किए हैं। ये निदेश 15 दिसंबर, 2016 को बैंकिंग कारोबार की समाप्ति से छह महीनों की अवधि के लिए लागू रहेंगे। निदेश के अनुसार नवोदय अर्बन को ऑप. बैंक लि. नागपुर, भारतीय रिज़र्व बैंक से लिखित रूप में पूर्वानुमति लिए बिना, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचित निदेशों के
16 दिसंबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को ऑप. बैंक लि. नागपुर, जि. नागपुर, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को ऑप. बैंक लि. नागपुर, जि. नागपुर, महाराष्ट्र पर कतिपय निदेश जारी किए हैं। ये निदेश 15 दिसंबर, 2016 को बैंकिंग कारोबार की समाप्ति से छह महीनों की अवधि के लिए लागू रहेंगे। निदेश के अनुसार नवोदय अर्बन को ऑप. बैंक लि. नागपुर, भारतीय रिज़र्व बैंक से लिखित रूप में पूर्वानुमति लिए बिना, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचित निदेशों के
दिसंबर 14, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्र को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई
14 दिसंबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्र को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई,महाराष्ट्र को दिनांक 14 जून 2016 के निदेश के माध्यम से 14 जून 2016 की कारोबार समाप्ति से छ: माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता हमारे दिनांक 7 दिसंबर 2016 के संशोधित निदेश द्वारा 15 दिसंबर, 2016 से 14 जून, 2017 तक अगले छ: माह के लिए बढ़ा दिया गया है, जो समीक्षाधीन है। निदेश के
14 दिसंबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्र को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई,महाराष्ट्र को दिनांक 14 जून 2016 के निदेश के माध्यम से 14 जून 2016 की कारोबार समाप्ति से छ: माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता हमारे दिनांक 7 दिसंबर 2016 के संशोधित निदेश द्वारा 15 दिसंबर, 2016 से 14 जून, 2017 तक अगले छ: माह के लिए बढ़ा दिया गया है, जो समीक्षाधीन है। निदेश के
दिसंबर 13, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बालि सहकारी बैंक लिमिटेड, बालि, हावड़ा, पश्चिम बंगाल को जारी निदेश वापस लिए
13 दिसंबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बालि सहकारी बैंक लिमिटेड, बालि, हावड़ा, पश्चिम बंगाल को जारी निदेश वापस लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (ए.ए.सी.एस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क के अंतर्गत 06 नवंबर 2006 के निदेश के माध्यम से बालि सहकारी बैंक लिमिटेड, बालि, हावड़ा, पश्चिम बंगाल को निर्देश जारी किए थे। यह निर्देश 14 नवंबर 2006 को कारोबार की समाप्ति से अगले आदेश तक प्रभावी थे और समय-समय पर समीक्षा के अधीन थे। बैंककारी विनियमन अधिनियम
13 दिसंबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बालि सहकारी बैंक लिमिटेड, बालि, हावड़ा, पश्चिम बंगाल को जारी निदेश वापस लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (ए.ए.सी.एस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क के अंतर्गत 06 नवंबर 2006 के निदेश के माध्यम से बालि सहकारी बैंक लिमिटेड, बालि, हावड़ा, पश्चिम बंगाल को निर्देश जारी किए थे। यह निर्देश 14 नवंबर 2006 को कारोबार की समाप्ति से अगले आदेश तक प्रभावी थे और समय-समय पर समीक्षा के अधीन थे। बैंककारी विनियमन अधिनियम
नवंबर 30, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के तहत इण्डियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लि.,लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर लगा गए निदेशों में संशोधन
30 नवंबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के तहत इण्डियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लि.,लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर लगा गए निदेशों में संशोधन भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचित करता है कि 25 नवम्बर, 2016 के अपने निदेश द्वारा इण्डियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ पर 19 अक्टूबर 2015 को लगाए गए अपने निदेशों में आंशिक संशोधन किया है। बैंक को मूल रूप से 04 जून 2014 के निदेशों के द्वारा 12 जून 2014 से निदेशा
30 नवंबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के तहत इण्डियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लि.,लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर लगा गए निदेशों में संशोधन भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचित करता है कि 25 नवम्बर, 2016 के अपने निदेश द्वारा इण्डियन मर्केंटाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ पर 19 अक्टूबर 2015 को लगाए गए अपने निदेशों में आंशिक संशोधन किया है। बैंक को मूल रूप से 04 जून 2014 के निदेशों के द्वारा 12 जून 2014 से निदेशा
नवंबर 20, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए
20 नवंबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिसूचित किया कि लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे को 19 मई 2014 के निदेश के माध्यम से 20 मई 2014 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता को 12 नवम्बर 2014 के आदेश, 06 मई 2015 के आदेश, 04 नवम्बर 2015 के आदेश तथा 13 मई 2016 के आदेश के तहत प्रत्येक बार छह माह की अवधि के लिए चार बार बढाया गया था।
20 नवंबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिसूचित किया कि लोकसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे को 19 मई 2014 के निदेश के माध्यम से 20 मई 2014 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता को 12 नवम्बर 2014 के आदेश, 06 मई 2015 के आदेश, 04 नवम्बर 2015 के आदेश तथा 13 मई 2016 के आदेश के तहत प्रत्येक बार छह माह की अवधि के लिए चार बार बढाया गया था।
नवंबर 17, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने साईं नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, हदगांव का लाइसेंस रद्द किया
17 नवंबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने साईं नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, हदगांव का लाइसेंस रद्द कियाभारतीय रिज़र्व बैंक ने साईं नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, हदगांव का शंकर नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नांदेड के साथ विलय हो जाने के कारण 26 अगस्त 2016 से उनका लाइसेंस रद्द किया है। रिज़र्व बैंक ने यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 22 के अंतर्गत किया हैं ।अनिरुद्ध डी. जाधव सहायक प्रबंधकप्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/1241
17 नवंबर 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक ने साईं नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, हदगांव का लाइसेंस रद्द कियाभारतीय रिज़र्व बैंक ने साईं नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, हदगांव का शंकर नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नांदेड के साथ विलय हो जाने के कारण 26 अगस्त 2016 से उनका लाइसेंस रद्द किया है। रिज़र्व बैंक ने यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 22 के अंतर्गत किया हैं ।अनिरुद्ध डी. जाधव सहायक प्रबंधकप्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/1241
नवंबर 15, 2016
विशेषीकृत बैंक नोटों के वैध मुद्रा दर्जे को वापस लेना: भारतीय रिज़र्व बैंक ने सहकारी बैंकों को इसके अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा
15 नवंबर 2016 विशेषीकृत बैंक नोटों के वैध मुद्रा दर्जे को वापस लेना: भारतीय रिज़र्व बैंक ने सहकारी बैंकों को इसके अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा रिपोर्टे आ रही थी कि कुछ सहकारी बैंक मौजूदा ₹ 500 और ₹ 1000 के बैंक नोटों (विशेषीकृत बैंक नोट) के वैध मुद्रा दर्जे को वापस लेने के संबंध में जारी किए गए अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन नहीं कर रहे है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया कि इसने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से शहरी सहकारी बैंकों और
15 नवंबर 2016 विशेषीकृत बैंक नोटों के वैध मुद्रा दर्जे को वापस लेना: भारतीय रिज़र्व बैंक ने सहकारी बैंकों को इसके अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा रिपोर्टे आ रही थी कि कुछ सहकारी बैंक मौजूदा ₹ 500 और ₹ 1000 के बैंक नोटों (विशेषीकृत बैंक नोट) के वैध मुद्रा दर्जे को वापस लेने के संबंध में जारी किए गए अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन नहीं कर रहे है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया कि इसने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से शहरी सहकारी बैंकों और
नवंबर 14, 2016
जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) अपने मौजूदा ग्राहकों को अपने खातों से ₹ 24,000 निकालने की अनुमति दे सकते हैं: आरबीआई
14 नवंबर 2016 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) अपने मौजूदा ग्राहकों को अपने खातों से ₹ 24,000 निकालने की अनुमति दे सकते हैं: आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ने आज स्पष्ट किया है कि जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) अपने मौजूदा ग्राहकों को 24 नवंबर 2016 तक प्रति सप्ताह उनके खातों से ₹ 24,000 तक निकालने की अनुमति दे सकते हैं। हालांकि, उनके द्वारा विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (₹ 500 और ₹ 1000) की विनिमय सुविधा या ऐसे नोटों को जमा करने का कार्य नहीं किया जाएगा। रिजर्व बैंक न
14 नवंबर 2016 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) अपने मौजूदा ग्राहकों को अपने खातों से ₹ 24,000 निकालने की अनुमति दे सकते हैं: आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ने आज स्पष्ट किया है कि जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) अपने मौजूदा ग्राहकों को 24 नवंबर 2016 तक प्रति सप्ताह उनके खातों से ₹ 24,000 तक निकालने की अनुमति दे सकते हैं। हालांकि, उनके द्वारा विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (₹ 500 और ₹ 1000) की विनिमय सुविधा या ऐसे नोटों को जमा करने का कार्य नहीं किया जाएगा। रिजर्व बैंक न
अक्तूबर 28, 2016
रिज़र्व बैंक ने द देवी गायत्री को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर दंड लगाया
28 अक्टूबर 2016 रिज़र्व बैंक ने द देवी गायत्री को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋणों और अग्रिमों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों/निर्देशों का उल्ल्घंन करने के लिए द देवी गायत्री को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेल
28 अक्टूबर 2016 रिज़र्व बैंक ने द देवी गायत्री को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋणों और अग्रिमों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों/निर्देशों का उल्ल्घंन करने के लिए द देवी गायत्री को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेल
अक्तूबर 19, 2016
रिज़र्व बैंक ने तुम्कूर वीरशैवा को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तुम्कूर – कर्नाटक पर दंड लगाया
19 अक्टूबर 2016 रिज़र्व बैंक ने तुम्कूर वीरशैवा को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तुम्कूर – कर्नाटक पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने तुम्कूर वीरशैवा को-ऑपरेटिव बैंक लि., तुम्कूर, कर्नाटक पर दिनांक 11 अप्रैल 2005 के परिपत्र के अनुदेशों / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए अपने पिछले वर्ष के लाभ के 1% से अधिक राशि दान के रूप में अदा करने के कारण तथा निजी व्यक्तियों के अलावा किसी अन्य के नाम से खाता खोलते समय बरती जाने वाली ग्राहक सावधानी संबंधी केवायसी / एएमएल दिशानिर्देश
19 अक्टूबर 2016 रिज़र्व बैंक ने तुम्कूर वीरशैवा को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तुम्कूर – कर्नाटक पर दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने तुम्कूर वीरशैवा को-ऑपरेटिव बैंक लि., तुम्कूर, कर्नाटक पर दिनांक 11 अप्रैल 2005 के परिपत्र के अनुदेशों / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए अपने पिछले वर्ष के लाभ के 1% से अधिक राशि दान के रूप में अदा करने के कारण तथा निजी व्यक्तियों के अलावा किसी अन्य के नाम से खाता खोलते समय बरती जाने वाली ग्राहक सावधानी संबंधी केवायसी / एएमएल दिशानिर्देश
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अप्रैल 28, 2025