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मार्च 22, 2013
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मर्केंटाइल सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद (गुजरात) पर दण्ड लगाया गया
22 मार्च 2013 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मर्केंटाइल सहकारी बैंक लिमिटेड,अहमदाबाद (गुजरात) पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्‍त अधिकारों का प्रत्‍यायोजन करते हुए मर्केंटाइल सहकारी  बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद (गुजरात) पर  निदेशकों के संबंधियों /संबंधित व्यक्तियों को ऋण देने की रोक के संबंध में  बैंककारी विनियमन अधिनियम, 19
22 मार्च 2013 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मर्केंटाइल सहकारी बैंक लिमिटेड,अहमदाबाद (गुजरात) पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्‍त अधिकारों का प्रत्‍यायोजन करते हुए मर्केंटाइल सहकारी  बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद (गुजरात) पर  निदेशकों के संबंधियों /संबंधित व्यक्तियों को ऋण देने की रोक के संबंध में  बैंककारी विनियमन अधिनियम, 19
मार्च 08, 2013
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अभिनव सहकारी बैंक लि., राहुरी, (महाराष्ट्र) का लाइसेंस रद्द
8 मार्च 2013 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अभिनव सहकारी बैंक लि., राहुरी, (महाराष्ट्र) का लाइसेंस रद्द इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अभिनव सहकारी बैंक लि., राहुरी, (महाराष्ट्र) अर्थक्षम नहीं रह गया है और महाराष्ट्र सरकार के साथ परामर्श से इसे पुनर्जीवित करने के सभी प्रयास असफल हो जाने तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होने वाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7 फरवरी 2013 को कारोबार की समाप्ति के बाद बैंक का लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किय
8 मार्च 2013 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अभिनव सहकारी बैंक लि., राहुरी, (महाराष्ट्र) का लाइसेंस रद्द इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अभिनव सहकारी बैंक लि., राहुरी, (महाराष्ट्र) अर्थक्षम नहीं रह गया है और महाराष्ट्र सरकार के साथ परामर्श से इसे पुनर्जीवित करने के सभी प्रयास असफल हो जाने तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होने वाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7 फरवरी 2013 को कारोबार की समाप्ति के बाद बैंक का लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किय
मार्च 05, 2013
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूरत नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, सूरत, गुजरात को निदेशाधीन रखा
5 मार्च 2013 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूरत नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, सूरत, गुजरात को निदेशाधीन रखा भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूरत नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, सूरत, गुजरात को निदेशाधीन रखा है। निदेशों के अनुसार जमाकर्ता को भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों में दी गई शर्तों के अधीन प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाता या किसी अन्य जमा खाता, चाहे कोई भी नाम हो, में कुल शेष राशि में से 1000/- (मात्र एक हजार रुपये) से अधिक राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सूरत नागरिक सहकारी बैंक
5 मार्च 2013 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूरत नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, सूरत, गुजरात को निदेशाधीन रखा भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूरत नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, सूरत, गुजरात को निदेशाधीन रखा है। निदेशों के अनुसार जमाकर्ता को भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों में दी गई शर्तों के अधीन प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाता या किसी अन्य जमा खाता, चाहे कोई भी नाम हो, में कुल शेष राशि में से 1000/- (मात्र एक हजार रुपये) से अधिक राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सूरत नागरिक सहकारी बैंक
फ़रवरी 25, 2013
भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ऑपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र को निदेशाधीन रखा
25 फरवरी, 2013 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ऑपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र को निदेशाधीन रखा भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला पुणे, महाराष्ट्र को निदेशाधीन रखा। निदेशों के अनुसार जमाकर्ता को भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों में दी गई शर्तों के अधीन प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाता या किसी अन्य जमा खाता, चाहे कोई भी नाम हो, में कुल शेष राशि में से ₹1000/- (मात्र एक हजार रुपये) से अधिक राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रुपी को-ऑपरेटिव बैंक भी रिज़र्व
25 फरवरी, 2013 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ऑपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र को निदेशाधीन रखा भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला पुणे, महाराष्ट्र को निदेशाधीन रखा। निदेशों के अनुसार जमाकर्ता को भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों में दी गई शर्तों के अधीन प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाता या किसी अन्य जमा खाता, चाहे कोई भी नाम हो, में कुल शेष राशि में से ₹1000/- (मात्र एक हजार रुपये) से अधिक राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रुपी को-ऑपरेटिव बैंक भी रिज़र्व
फ़रवरी 15, 2013
दि म्यूनिसपल सहकारी बैंक लि., अहमदाबाद
15 फरवरी 2013 दि म्यूनिसपल सहकारी बैंक लि., अहमदाबाद भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 8 फरवरी 2010 के आदेश यूबीडी.सीओ.एनएसी.II./डी-85/12.21.114/2009-10 के तहत म्यूनिसपल सहकारी बैंक लि., अहमदाबाद पर नियंत्रण लगाए गए जो 15 फरवरी 2010 को कारोबार की समाप्ति से प्रभावी हैं। लगाए गए नियंत्रणों की अवधि जो 14 फरवरी 2013 को समाप्त हो रही थी, उसे 29 ज
15 फरवरी 2013 दि म्यूनिसपल सहकारी बैंक लि., अहमदाबाद भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 8 फरवरी 2010 के आदेश यूबीडी.सीओ.एनएसी.II./डी-85/12.21.114/2009-10 के तहत म्यूनिसपल सहकारी बैंक लि., अहमदाबाद पर नियंत्रण लगाए गए जो 15 फरवरी 2010 को कारोबार की समाप्ति से प्रभावी हैं। लगाए गए नियंत्रणों की अवधि जो 14 फरवरी 2013 को समाप्त हो रही थी, उसे 29 ज
फ़रवरी 13, 2013
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अभिनव सहकारी बैंक लि. राहुरी जि. अहमदनगर, महाराष्ट्र को बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए दिया गया लाइसेंस रद्द किया
13 फरवरी 2013 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अभिनव सहकारी बैंक लि. राहुरी जि. अहमदनगर, महाराष्ट्र को बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए दिया गया लाइसेंस रद्द किया आम जनता की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 फरवरी 2013 के आदेश के अनुसार बैँककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) के अन्तर्गत अभिनव सहकारी बैंक लि. राहुरी जि. अहमदनगर, महाराष्ट्र को बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए जारी किया गया लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसके परिण
13 फरवरी 2013 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अभिनव सहकारी बैंक लि. राहुरी जि. अहमदनगर, महाराष्ट्र को बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए दिया गया लाइसेंस रद्द किया आम जनता की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 फरवरी 2013 के आदेश के अनुसार बैँककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) के अन्तर्गत अभिनव सहकारी बैंक लि. राहुरी जि. अहमदनगर, महाराष्ट्र को बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए जारी किया गया लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसके परिण
फ़रवरी 12, 2013
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - कोकन प्रांत सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
12 फरवरी 2013 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) कीधारा 35ए के अंतर्गत निदेश - कोकन प्रांत सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र आम जनता की जानकारी के लिए एत्‍तदद्वारा यह सूचित किया जाता है कि 6 अगस्त 2012 के हमारे निदेश यूबीडी सीओ.बीएसडी-I.नं.डी-04/12.22.114/2012-13 के द्वारा कोकन प्रांत सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर लागू निदेशों की वैधता अवधि 28 जनवरी 2013 के संशोधित निदेश यूबीडी सीओ. बीएएडी-I.नं.डी-25 /12.22.114/2012-13 द्वारा
12 फरवरी 2013 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) कीधारा 35ए के अंतर्गत निदेश - कोकन प्रांत सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र आम जनता की जानकारी के लिए एत्‍तदद्वारा यह सूचित किया जाता है कि 6 अगस्त 2012 के हमारे निदेश यूबीडी सीओ.बीएसडी-I.नं.डी-04/12.22.114/2012-13 के द्वारा कोकन प्रांत सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर लागू निदेशों की वैधता अवधि 28 जनवरी 2013 के संशोधित निदेश यूबीडी सीओ. बीएएडी-I.नं.डी-25 /12.22.114/2012-13 द्वारा
जनवरी 03, 2013
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्वामी समर्थ सहकारी बैंक लि., अक्कलकोट,सोलापुर, ( महाराष्ट्र ) का लाइसेंस रद्द
3 जनवरी 2013 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्वामी समर्थ सहकारी बैंक लि., अक्कलकोट, सोलापुर, ( महाराष्ट्र ) का लाइसेंस रद्द इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि स्वामी समर्थ सहकारी बैंक लि., अक्कलकोट, सोलापुर, (महाराष्ट्र)  अर्थक्षम नहीं रह गया है और महाराष्ट्र सरकार के साथ परामर्श से इसे पुनर्जीवित करने के सभी प्रयास असफल हो जाने तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होने वाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 28 दिसंबर 2012 को कारोबार की समाप्ति के
3 जनवरी 2013 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्वामी समर्थ सहकारी बैंक लि., अक्कलकोट, सोलापुर, ( महाराष्ट्र ) का लाइसेंस रद्द इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि स्वामी समर्थ सहकारी बैंक लि., अक्कलकोट, सोलापुर, (महाराष्ट्र)  अर्थक्षम नहीं रह गया है और महाराष्ट्र सरकार के साथ परामर्श से इसे पुनर्जीवित करने के सभी प्रयास असफल हो जाने तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होने वाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 28 दिसंबर 2012 को कारोबार की समाप्ति के
दिसंबर 31, 2012
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश - दि मर्चंटस को ऑपरेटिव . बैंक लि. धुले
31 दिसंबर 2012 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू)की धारा 35क के अंतर्गत निदेश - दि मर्चंटस को ऑपरेटिव . बैंक लि. धुले जनता के सूचनार्थ एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि मर्चंटस को ऑपरेटिव बैंक लि. धुले को कतिपय निदेश जारी कि
31 दिसंबर 2012 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू)की धारा 35क के अंतर्गत निदेश - दि मर्चंटस को ऑपरेटिव . बैंक लि. धुले जनता के सूचनार्थ एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि मर्चंटस को ऑपरेटिव बैंक लि. धुले को कतिपय निदेश जारी कि
दिसंबर 19, 2012
अभ्युदया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्‍ट्र पर दण्ड लगाया गया
19 दिसंबर 2012 अभ्युदया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्‍ट्र पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्‍त अधिकारों का प्रत्‍यायोजन करते हुए अभ्युदया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्‍ट्र पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों/ दिशानिर्देशों का उल्‍लंघन करने के कारण ₹5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्‍ड लगाया है। मै
19 दिसंबर 2012 अभ्युदया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्‍ट्र पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्‍त अधिकारों का प्रत्‍यायोजन करते हुए अभ्युदया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्‍ट्र पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों/ दिशानिर्देशों का उल्‍लंघन करने के कारण ₹5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्‍ड लगाया है। मै

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 16, 2024

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