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अप्रैल 06, 2024
उत्तरी क्षेत्र के चुनिंदा शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के अध्यक्षों, निदेशकों और मुख्य कार्यपालक अधिकारियों का सम्मेलन 6 अप्रैल 2024 को लखनऊ में आयोजित किया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यूसीबी के निदेशकों के साथ निरंतर जुड़ाव के भाग के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 6 अप्रैल 2024 को लखनऊ में उत्तरी क्षेत्र के चुनिंदा यूसीबी के अध्यक्षों, प्रबंध निदेशक/ सीईओ और निदेशकों का एक सम्मेलन आयोजित किया।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यूसीबी के निदेशकों के साथ निरंतर जुड़ाव के भाग के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 6 अप्रैल 2024 को लखनऊ में उत्तरी क्षेत्र के चुनिंदा यूसीबी के अध्यक्षों, प्रबंध निदेशक/ सीईओ और निदेशकों का एक सम्मेलन आयोजित किया।

अप्रैल 05, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश DEL.DOS.EXG_SSM No. S515/12-10-013/2022-23 के माध्‍यम से रामगढ़िया को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली को 8 जुलाई 2022 को कारोबार की समाप्ति से 8 जनवरी 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था, जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 5 जनवरी 2024 के निदेश DOR.MON.D-112/12.28.115/2023-24 द्वारा 8 अप्रैल 2024 तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश DEL.DOS.EXG_SSM No. S515/12-10-013/2022-23 के माध्‍यम से रामगढ़िया को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली को 8 जुलाई 2022 को कारोबार की समाप्ति से 8 जनवरी 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था, जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 5 जनवरी 2024 के निदेश DOR.MON.D-112/12.28.115/2023-24 द्वारा 8 अप्रैल 2024 तक बढ़ाया गया था।

मार्च 22, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश–सांगली सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.DSD.No.S2322/12-07-005/2022-23 के माध्‍यम से सांगली सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को 8 जुलाई 2022 को  कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। उक्त निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया, तथा इसे पिछली बार 8 अप्रैल 2024 तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.DSD.No.S2322/12-07-005/2022-23 के माध्‍यम से सांगली सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को 8 जुलाई 2022 को  कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। उक्त निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया, तथा इसे पिछली बार 8 अप्रैल 2024 तक बढ़ाया गया था।

मार्च 20, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश– कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 25 सितंबर 2023 के निदेश सं. AMD.DOS.SSM.No.S1053/11-03-039/2023-2024 द्वारा कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद को 25 मार्च 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए सर्वसमावेशी निदेश जारी किए थे। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, इस निदेश की परिचालन अवधि को 25 जनवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाना आवश्यक है।  

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 25 सितंबर 2023 के निदेश सं. AMD.DOS.SSM.No.S1053/11-03-039/2023-2024 द्वारा कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद को 25 मार्च 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए सर्वसमावेशी निदेश जारी किए थे। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, इस निदेश की परिचालन अवधि को 25 जनवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाना आवश्यक है।  

मार्च 14, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अभ्युदय सहकारी बैंक लिमिटेड के परामर्शदाताओं की समिति का पुनर्गठन किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 नवंबर 2023 को अपनी प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से, 12 महीने की अवधि के लिए अभ्युदय सहकारी बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल के अधिक्रमण की घोषणा की थी और और इस अवधि के दौरान बैंक के मामलों का प्रबंधन करने के लिए श्री सत्य प्रकाश पाठक को "प्रशासक" नियुक्त किया था। प्रशासक को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता के लिए एक "परामर्शदाताओं की समिति" का भी गठन किया गया था। 4 मार्च 2024 से व्यक्तिगत कारणों से "परामर्शदाताओं की समिति" से श्री महेंद्र छाजेड़ के त्याग- पत्र के परिणामस्वरूप, समिति का पुनर्गठन करने और श्री देवेन्द्र कुमार को उनके स्थान पर तत्काल प्रभाव से "परामर्शदाताओं की समिति" के सदस्य के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। "परामर्शदाताओं की समिति" में अब निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 नवंबर 2023 को अपनी प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से, 12 महीने की अवधि के लिए अभ्युदय सहकारी बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल के अधिक्रमण की घोषणा की थी और और इस अवधि के दौरान बैंक के मामलों का प्रबंधन करने के लिए श्री सत्य प्रकाश पाठक को "प्रशासक" नियुक्त किया था। प्रशासक को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता के लिए एक "परामर्शदाताओं की समिति" का भी गठन किया गया था। 4 मार्च 2024 से व्यक्तिगत कारणों से "परामर्शदाताओं की समिति" से श्री महेंद्र छाजेड़ के त्याग- पत्र के परिणामस्वरूप, समिति का पुनर्गठन करने और श्री देवेन्द्र कुमार को उनके स्थान पर तत्काल प्रभाव से "परामर्शदाताओं की समिति" के सदस्य के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। "परामर्शदाताओं की समिति" में अब निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:

मार्च 14, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – सावंतवाड़ी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सावंतवाड़ी – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सावंतवाड़ी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सावंतवाड़ी को दिनांक 13 जून 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S1918/12-22-283/2023-2024 के माध्यम से 14 जून 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इसे 14 मार्च 2024 तक बढ़ाया गया था। 2.  जनता के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निदेश देता है कि उपर्युक्त निदेश दिनांक 13 मार्च 2024 के निदेश DOR.MON/D-139/12.22.283/2023-24 के अनुसार बैंक पर 14 मार्च 2024 को कारोबार की समाप्ति से 14 जून 2024 को कारोबार की समाप्ति तक लागू रहेंगे, जो कि समीक्षाधीन होगा।  

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सावंतवाड़ी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सावंतवाड़ी को दिनांक 13 जून 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S1918/12-22-283/2023-2024 के माध्यम से 14 जून 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इसे 14 मार्च 2024 तक बढ़ाया गया था। 2.  जनता के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निदेश देता है कि उपर्युक्त निदेश दिनांक 13 मार्च 2024 के निदेश DOR.MON/D-139/12.22.283/2023-24 के अनुसार बैंक पर 14 मार्च 2024 को कारोबार की समाप्ति से 14 जून 2024 को कारोबार की समाप्ति तक लागू रहेंगे, जो कि समीक्षाधीन होगा।  

मार्च 13, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि वैशाली शहरी विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हाजीपुर, जिला वैशाली- अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैशाली शहरी विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हाजीपुर, जिला वैशाली को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 13 जून 2023 के निदेश सं. DoS(Patna).Co-op.Bk./No. S50/04.01.009/2023-24 के माध्यम से 14 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया और आखिरी बार इसे दिनांक 8 दिसंबर 2023 के निदेश DOR.MON/D-109/12.28.207/2023-24 के माध्यम से 14 मार्च 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, निदेश की परिचालन की अवधि को 14 मार्च 2024 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैशाली शहरी विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हाजीपुर, जिला वैशाली को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 13 जून 2023 के निदेश सं. DoS(Patna).Co-op.Bk./No. S50/04.01.009/2023-24 के माध्यम से 14 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया और आखिरी बार इसे दिनांक 8 दिसंबर 2023 के निदेश DOR.MON/D-109/12.28.207/2023-24 के माध्यम से 14 मार्च 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, निदेश की परिचालन की अवधि को 14 मार्च 2024 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

मार्च 13, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि राजापुर सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि राजापुर सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई को दिनांक 13 जून 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S1917/12.22.212/2023-24 के माध्यम से 14 जून 2023 को कारोबार की समाप्ति से 14 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और इसे आखिरी बार 14 मार्च 2024 तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि राजापुर सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई को दिनांक 13 जून 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S1917/12.22.212/2023-24 के माध्यम से 14 जून 2023 को कारोबार की समाप्ति से 14 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और इसे आखिरी बार 14 मार्च 2024 तक बढ़ाया गया था।

मार्च 08, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान– अवधि बढ़ाना

सीकर अर्बन को-ऑपरटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेश के माध्यम से 9 नवंबर 2018 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए सर्व समावेशी निदेशों के अधीन रखा गया था, जो समीक्षाधीन था। निदेशों की वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 8 दिसंबर 2023 के निदेश द्वारा 9 मार्च 2024 को कारोबार की समाप्ति तक तीन माह की अवधि के लिए बढ़ाया गया था, जो समीक्षाधीन था।

सीकर अर्बन को-ऑपरटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेश के माध्यम से 9 नवंबर 2018 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए सर्व समावेशी निदेशों के अधीन रखा गया था, जो समीक्षाधीन था। निदेशों की वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 8 दिसंबर 2023 के निदेश द्वारा 9 मार्च 2024 को कारोबार की समाप्ति तक तीन माह की अवधि के लिए बढ़ाया गया था, जो समीक्षाधीन था।

मार्च 07, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेशों की वैधता अवधि बढ़ाना – नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उ.प्र.)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश LKO.DOS.SED.No.S875/10.03.759/2022-23 द्वारा नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उ.प्र.) को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया था  तथा इसे पिछली बार 10 मार्च 2024 तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश LKO.DOS.SED.No.S875/10.03.759/2022-23 द्वारा नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उ.प्र.) को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया था  तथा इसे पिछली बार 10 मार्च 2024 तक बढ़ाया गया था।

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अप्रैल 28, 2025

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