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अगस्त 31, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - बीदर महिला शहरी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बीदर, कर्नाटक - निदेश की अवधि का विस्तार
31 अगस्त 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - बीदर महिला शहरी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बीदर, कर्नाटक - निदेश की अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 21 फरवरी 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III. सं.डी-8/12.23.212/2018-19 द्वारा बीदर महिला शहरी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बीदर,कर्नाटक को 28 फरवरी 2019 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अव
31 अगस्त 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - बीदर महिला शहरी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बीदर, कर्नाटक - निदेश की अवधि का विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 21 फरवरी 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III. सं.डी-8/12.23.212/2018-19 द्वारा बीदर महिला शहरी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बीदर,कर्नाटक को 28 फरवरी 2019 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अव
अगस्त 31, 2020
रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - निदेश की अवधि का विस्तार
31 अगस्त 2020 रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - निदेश की अवधि का विस्तार रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 फरवरी 2013 के निदेश सं. UBD.CO.BSD I/D-28/12.22.218/2012-13 के माध्‍यम से 22 फरवरी 2013 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और अंतिम बार वैधता का समय 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी विन
31 अगस्त 2020 रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - निदेश की अवधि का विस्तार रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 फरवरी 2013 के निदेश सं. UBD.CO.BSD I/D-28/12.22.218/2012-13 के माध्‍यम से 22 फरवरी 2013 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और अंतिम बार वैधता का समय 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी विन
अगस्त 28, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - केरल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोझीकोड, केरल – निदेश वापस लेना
28 अगस्त 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - केरल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोझीकोड, केरल – निदेश वापस लेना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत दिनांक 29 मई 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.पीसीसी.डी-15/12.26.058/2018-19 के द्वारा केरल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोझीकोड को निदेश जारी किए थे। उक्त निदेशों को समय-समय पर विस्तारित और संशोधित किया गया
28 अगस्त 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - केरल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोझीकोड, केरल – निदेश वापस लेना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत दिनांक 29 मई 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.पीसीसी.डी-15/12.26.058/2018-19 के द्वारा केरल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोझीकोड को निदेश जारी किए थे। उक्त निदेशों को समय-समय पर विस्तारित और संशोधित किया गया
अगस्त 27, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र
27 अगस्त 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र  शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को दिनांक 3 मई 2019 के निदेश सं.DCBS.CO.BSD-I/D-14/12.22.254/2018-19 के माध्‍यम से 4 मई 2019 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था जिसकी वैधता समय-समय पर जारी किए गए निदेशों जिनमे अंतिम रूप
27 अगस्त 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र  शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को दिनांक 3 मई 2019 के निदेश सं.DCBS.CO.BSD-I/D-14/12.22.254/2018-19 के माध्‍यम से 4 मई 2019 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था जिसकी वैधता समय-समय पर जारी किए गए निदेशों जिनमे अंतिम रूप
अगस्त 14, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., वरुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाई गई
14 अगस्त 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., वरुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाई गई भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., वरुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र को 17 जनवरी 2019
14 अगस्त 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., वरुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाई गई भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., वरुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र को 17 जनवरी 2019
अगस्त 14, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., निलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार
14 अगस्त 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., निलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., निलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र को 16 फरवरी 2019
14 अगस्त 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., निलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., निलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र को 16 फरवरी 2019
अगस्त 13, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, परलाखेमुंडी पर मौद्रिक दंड लगाया
13 अगस्त 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, परलाखेमुंडी पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 10 अगस्त 2020 के आदेश द्वारा दि को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, परलाखेमुंडी (दी बैंक) पर "एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक / अन्य प्रतिबंध-यूसीबी" पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए निदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये केवल) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन में बैंक की विफलत
13 अगस्त 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, परलाखेमुंडी पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 10 अगस्त 2020 के आदेश द्वारा दि को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, परलाखेमुंडी (दी बैंक) पर "एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक / अन्य प्रतिबंध-यूसीबी" पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए निदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये केवल) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन में बैंक की विफलत
अगस्त 13, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कृष्णनगर सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
13 अगस्त 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कृष्णनगर सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 10 अगस्त 2020 के आदेश द्वारा दि कृष्णनगर सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (बैंक) पर "एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक / अन्य प्रतिबंध-यूसीबी" पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए निदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये केवल) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन में बैंक की विफलता को ध्यान मे
13 अगस्त 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कृष्णनगर सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 10 अगस्त 2020 के आदेश द्वारा दि कृष्णनगर सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (बैंक) पर "एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक / अन्य प्रतिबंध-यूसीबी" पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए निदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये केवल) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन में बैंक की विफलता को ध्यान मे
अगस्त 13, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक ने जोवाई को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
13 अगस्त 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जोवाई को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 10 अगस्त 2020 के आदेश द्वारा जोवाई को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड (बैंक) पर ‘"एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक / अन्य प्रतिबंध-यूसीबी" पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए निदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये केवल) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते
13 अगस्त 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जोवाई को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 10 अगस्त 2020 के आदेश द्वारा जोवाई को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड (बैंक) पर ‘"एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक / अन्य प्रतिबंध-यूसीबी" पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए निदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये केवल) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते
अगस्त 13, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि तुरा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
13 अगस्त 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि तुरा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 10 अगस्त 2020 के आदेश द्वारा दि तुरा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (बैंक) पर "एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक / अन्य प्रतिबंध-यूसीबी" पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए निदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये केवल) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते
13 अगस्त 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि तुरा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 10 अगस्त 2020 के आदेश द्वारा दि तुरा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (बैंक) पर "एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक / अन्य प्रतिबंध-यूसीबी" पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए निदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये केवल) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अक्‍तूबर 11, 2024

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